⚡ सीधी काम की बात (Quick Answer)
भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 12 के अनुसार पासपोर्ट खोने या फटने पर री-इश्यू कराना अनिवार्य होता है। पासपोर्ट खोने पर तुरंत राज्य पुलिस पोर्टल पर ऑनलाइन गुमशुदगी रिपोर्ट (Lost NCR/FIR) दर्ज कराएं। आंशिक क्षतिग्रस्त या खोए पासपोर्ट के री-इश्यू के लिए ₹3,000 (36 पेज) या ₹3,500 (60 पेज) सरकारी शुल्क लगता है। ₹100 के स्टांप पेपर पर Annexure L का नोटरी शपथ पत्र, पुलिस रिपोर्ट और पुराने पासपोर्ट की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ पीएसके में आवेदन करने पर 7 से 15 दिनों में नया पासपोर्ट जारी हो जाता है।
पासपोर्ट खोने, फटने या एक्सपायर होने की कानूनी स्थिति
भारतीय पासपोर्ट धारक को यह स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि उसका पासपोर्ट उसकी निजी संपत्ति नहीं है। पासपोर्ट के पहले आंतरिक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से मुद्रित होता है कि यह दस्तावेज भारत के राष्ट्रपति के प्राधिकार से जारी किया गया है और यह 100% भारत सरकार की संप्रभु संपत्ति (Property of the Government of India) है। नागरिक केवल इसका अधिकृत अभिरक्षक (Custodian) होता है। यदि यह दस्तावेज क्षतिग्रस्त हो जाए, कट-फट जाए, या खो जाए, तो इसे सामान्य लापरवाही के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि कानूनी रूप से इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी धारक पर होती है।
यही कारण है कि जब किसी नागरिक का पासपोर्ट खो जाता है, चोरी हो जाता है, पानी में भीग जाता है या उसके पन्ने फट जाते हैं, तो इसे केवल एक सामान्य कागज का नुकसान नहीं माना जाता। The Passports Act, 1967 की धारा 12 के तहत किसी यात्रा दस्तावेज को जानबूझकर नष्ट करना, छिपाना या अनधिकृत रूप से बदलना एक संज्ञेय व दंडनीय अपराध माना जा सकता है। यदि आपका पासपोर्ट किसी भी कारण से अनुपयोगी हो गया है या खो गया है, तो कानूनन यह आपका अनिवार्य दायित्व है कि आप इसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस व विदेश मंत्रालय को दें और 'Re-issue of Passport' की कानूनी प्रक्रिया पूरी करें।
पासपोर्ट एक्सपायर होने की स्थिति में, यदि वैधता समाप्त हुए 3 वर्ष से कम का समय हुआ है तो प्रक्रिया अत्यंत सीधी और सुगम होती है। लेकिन यदि पासपोर्ट 3 वर्ष से अधिक समय से एक्सपायर पड़ा हुआ है, तो मंत्रालय द्वारा नागरिकता और निवास का पुनर्सत्यापन अनिवार्य कर दिया जाता है। इस विस्तृत मार्गदर्शिका में हम खोए, फटे, धोखे से नष्ट हुए या एक्सपायर हो चुके पासपोर्ट को दोबारा हासिल करने की हर एक कानूनी धारा, पुलिस प्रक्रिया और पीएसके की जमीनी हकीकत को स्पष्ट करेंगे।
क्षति के प्रकार: Partially Damaged बनाम Mutilated का कानूनी अंतर
विदेश मंत्रालय ने क्षतिग्रस्त पासपोर्ट को दो अलग-अलग कानूनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया हुआ है। पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) के काउंटर B और C पर बैठे सरकारी सत्यापन अधिकारी आपके मामले का परीक्षण इसी वर्गीकरण के आधार पर करते हैं, जिससे आपकी सरकारी फीस और पुलिस वेरिफिकेशन का स्वरूप तय होता है:
- Category A: आंशिक क्षतिग्रस्त पासपोर्ट (Partially Damaged Passport):
इस श्रेणी में वे पासपोर्ट आते हैं जिनके केवल बाहरी कवर मुड़ गए हैं, या पासपोर्ट पर गलती से पानी, चाय या कॉफी गिर गई है जिससे पन्ने थोड़े सलवटदार या मटमैले हो गए हैं, या फिर अंतिम पन्नों पर हल्की खरोंच आ गई है। लेकिन इस श्रेणी की सबसे निर्णायक और अनिवार्य कानूनी शर्त यह है कि पासपोर्ट नंबर, धारक का पूरा नाम, फोटो, जन्मतिथि, हस्ताक्षर, और बायोडाटा पेज के सभी अक्षर तथा मशीन रीडेबल जोन (MRZ लाइन्स) 100% स्पष्ट रूप से पढ़े जा सकते हों। इस स्थिति में इसे 'Partially Damaged' माना जाता है। इसमें प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल होती है, और पुलिस वेरिफिकेशन की अनिवार्यता अक्सर आवेदक के पुराने रिकॉर्ड के आधार पर तय होती है। - Category B: पूर्णतः नष्ट या क्षत-विक्षत पासपोर्ट (Mutilated / Damaged Beyond Recognition):
इस श्रेणी में वे पासपोर्ट आते हैं जिनका पहला बायोडाटा पेज (जहाँ फोटो, नाम और जन्मतिथि होती है) फट चुका है, जल गया है, या रासायनिक पदार्थ से स्याही इस कदर फैल चुकी है कि व्यक्तिगत विवरण अपठनीय हो चुका है। इसके अलावा यदि पासपोर्ट की सिलाई उधड़ गई है और बीच के वीज़ा वाले पन्ने गायब हैं या अलग हो चुके हैं, तो इसे पासपोर्ट नियमावली के तहत 'Mutilated' माना जाता है। इस मामले में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (RPO) यह संदेह कर सकता है कि क्या किसी प्रतिकूल इमिग्रेशन स्टैम्प (जैसे ब्लैकलिस्टिंग, वीज़ा रिजेक्शन या डिपोर्टेशन मुहर) को छिपाने के लिए पन्ने जानबूझकर फाड़े गए हैं? इसलिए इस श्रेणी में विस्तृत नोटरी शपथ पत्र, कठोर पूछताछ और अनिवार्य प्री-पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही नया पासपोर्ट स्वीकृत होता है।
पासपोर्ट खोने पर तुरंत क्या करें? ऑनलाइन पुलिस NCR दर्ज करने की SOP
यदि आपका पासपोर्ट घर में, ट्रेन में, ऑटो रिक्शा में, होटल में या बाजार में कहीं खो गया है या चोरी हो गया है, तो एजेंटों या बिचौलियों के चक्कर में समय बर्बाद किए बिना अगले 24 घंटों के भीतर निम्नलिखित 3-चरणीय कानूनी कदम उठाना अनिवार्य है:
- स्टेप 1: राज्य पुलिस के सिटीजन पोर्टल पर ऑनलाइन लॉस्ट रिपोर्ट (NCR) दर्ज करें:
प्रत्येक राज्य पुलिस (जैसे दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस का UPCOP ऐप, महाराष्ट्र पुलिस, राजस्थान पुलिस आदि) ने खोए हुए दस्तावेजों के लिए 'Lost Article Report' या गैर-संज्ञेय रिपोर्ट (Non-Cognizable Report - NCR) की ऑनलाइन सुविधा दी हुई है। पोर्टल पर लॉग इन करें, 'Lost Article' चुनें, दस्तावेज के प्रकार में 'Passport' चुनें, पुराना पासपोर्ट नंबर (यदि याद या लिखा हो), जारी होने की तारीख, और गुम होने का स्थान व संक्षिप्त विवरण दर्ज करें। सबमिट करते ही डिजिटली साइन्ड NCR रसीद पीडीएफ में डाउनलोड हो जाती है। - स्टेप 2: थाने जाने की आवश्यकता कब होती है (Theft vs Lost):
यदि आपका पासपोर्ट साधारण रूप से गुम हुआ है (Misplaced), तो ऑनलाइन NCR 100% कानूनी रूप से मान्य है और आपको थाने के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यदि आपका पासपोर्ट बैग छीनने (Snatching), घर में चोरी (Burglary) या डकैती जैसी आपराधिक घटना में गया है, तो आपको नजदीकी पुलिस थाने में जाकर बाकायदा भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करानी होगी और उसकी मुहर लगी कॉपी प्राप्त करनी होगी। - स्टेप 3: पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर अलर्ट दर्ज करना:
पुलिस रिपोर्ट दर्ज होते ही पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की तैयारी करें। पुलिस रिपोर्ट की प्रति सुरक्षित रखें, क्योंकि इसकी मूल कॉपी पीएसके काउंटर पर जमा होगी और इसकी एक प्रति बीट पुलिस अधिकारी के पास सत्यापन के समय जाएगी।
⚠️ कानूनी चेतावनी (Legal Alert):
पासपोर्ट खोने पर कभी भी झूठी एफआईआर या गलत विवरण न दें। यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर झूठी रिपोर्ट लिखाता है कि पुराना पासपोर्ट घर पर रखकर नया बनवा लेगा, तो यह पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 के तहत ₹5,000 जुर्माना और 2 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान आकर्षित करता है।
Annexure L शपथ पत्र का आधिकारिक प्रारूप, नोटरी व कानूनी भाषा
पासपोर्ट खोने या क्षतिग्रस्त होने पर विदेश मंत्रालय का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज Annexure L (शपथ पत्र) होता है। यह एक कानूनी घोषणा पत्र है जिसमें आवेदक अपनी नागरिकता, पुराने पासपोर्ट के विवरण और उसके खोने या फटने के सटीक कारणों को शपथपूर्वक बयान करता है।
Annexure L का आधिकारिक प्रारूप (Drafting Template):
(To be executed on non-judicial stamp paper of minimum value ₹100 and duly attested by Notary Public)
I, .................................... (Name of applicant), son/daughter/wife of Shri ...................................., residing at ...................................................................., solemnly affirm and declare as follows:
1. That I was the holder of Indian Passport No. .................... issued at .................... on date .................... and expiring on ....................
2. That the said passport has been lost / damaged beyond recognition due to the following circumstances: ............................................................................................................ (State exact reason: e.g., lost while travelling from X to Y on dated ZZ, or damaged due to accidental water spillage).
3. That in case of loss, I have lodged a police report with .................... Police Station vide NCR/FIR No. .................... dated ....................
4. That I have not departed from India using the said lost passport after the date of loss.
5. That I have not availed of any concession or financial assistance from the Government of India or its Diplomatic Missions abroad for my repatriation.
6. That should the lost passport subsequently come into my possession, I undertake to immediately surrender the same to the nearest Passport Office for cancellation.
Date: ................
Place: ................ DEPONENT (हस्ताक्षर)
VERIFICATION:
Verified at ................ on this ..... day of ............ 2026 that the contents of above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therein.
(Notary Public Seal, Signature and Registration Number)
स्टांप पेपर और नोटरी नियम: यह शपथ पत्र आपके राज्य के अनुसार न्यूनतम ₹100 के गैर-न्यायिक (Non-Judicial) ई-स्टांप पेपर पर प्रिंट होना चाहिए। इसे किसी अधिकृत नोटरी पब्लिक से नोटरी रजिस्टर में दर्ज कराकर, मुहर और टिकट लगाकर अटेस्ट कराना अनिवार्य है। नोटरी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और वैधता मुहर पर स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए।
पोर्टल पर री-इश्यू आवेदन भरने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के री-इश्यू के लिए आधिकारिक पोर्टल passportindia.gov.in पर ऑनलाइन फॉर्म भरने की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निम्नलिखित है:
- लॉगिन व नया आवेदन: अपने यूजर आईडी से लॉगिन करें और 'Apply for Fresh Passport/Re-issue of Passport' लिंक पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म भरने का विकल्प चुनें।
- आवेदन का प्रकार (Type of Application):
- Applying for: Re-issue of Passport चुनें।
- Reason for Re-issue: यदि पासपोर्ट खो गया है तो 'Lost Passport' चुनें; यदि फट गया है तो 'Damaged Passport (Partially Damaged / Mutilated)' चुनें; यदि अवधि खत्म हो गई है तो 'Validity Expired within 3 years / due to expire' चुनें।
- Type of Application: Normal चुनें (खोए पासपोर्ट में तत्काल का चयन न करें)।
- Booklet Type: अपनी आवश्यकतानुसार 36 Pages या 60 Pages चुनें।
- पुराने पासपोर्ट का विवरण दर्ज करना: पुराने पासपोर्ट का नंबर, जारी होने की तिथि, समाप्ति की तिथि और जारी करने वाले कार्यालय का नाम दर्ज करें। यदि पुराना नंबर बिल्कुल याद नहीं है और कोई फोटोकॉपी भी नहीं है, तो 'Passport Details Not Available' का विकल्प चुनें (इस स्थिति में आरपीओ फाइल इंडेक्स खोजेगा जिसमें 10-15 दिन का अतिरिक्त समय लग सकता है)।
- गुमशुदगी व क्षति का विवरण: फॉर्म में पूछे गए प्रश्नों में पुलिस रिपोर्ट (NCR) नंबर, दर्ज कराने की तिथि और संबंधित थाने का नाम सावधानीपूर्वक भरें।
- फीस भुगतान व स्लॉट चयन: खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट की निर्धारित सरकारी फीस (36 पेज के लिए ₹3,000 या 60 पेज के लिए ₹3,500) का एसबीआई ई-पे, यूपीआई या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन भुगतान करें और अपने नजदीकी पीएसके/पीओपीएसके में अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करें।
पीएसके काउंटर A, B और C पर क्या होता है? अधिकारी के सवाल
अपॉइंटमेंट के दिन निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ पासपोर्ट सेवा केंद्र पहुंचें। अंदर की 3-चरणीय व्यवस्था इस प्रकार काम करती है:
- काउंटर A (बायोमेट्रिक्स व दस्तावेज स्कैनिंग): टीसीएस का तकनीकी कर्मचारी आपके दसों उंगलियों के फिंगरप्रिंट लेगा, लाइव डिजिटल फोटो खींचेगा और आपके मूल दस्तावेज (आधार, पैन, पुलिस NCR, नोटरी Annexure L और पुराने पासपोर्ट की प्रति) को हाई-रेजोल्यूशन में सिस्टम पर स्कैन करेगा।
- काउंटर B (सत्यापन अधिकारी - Verifying Officer): यह विदेश मंत्रालय का राजपत्रित अधिकारी होता है। यह अधिकारी आपके मूल पहचान पत्रों का डिजीलॉकर डेटाबेस से मिलान करेगा और पुलिस एनसीआर की सत्यता की जांच करेगा। क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के मामले में अधिकारी भौतिक रूप से पासपोर्ट के फटे पन्नों की जांच करेगा कि क्या कोई जानकारी छिपाई तो नहीं गई।
- काउंटर C (स्वीकृति अधिकारी - Granting Officer): अंतिम निर्णय काउंटर C पर होता है। यदि आपका मामला आंशिक क्षतिग्रस्त का है, तो अधिकारी तुरंत 'Granted' कर सकता है। लेकिन यदि पासपोर्ट खो चुका है, तो अधिकारी आपके आवेदन को प्री-पुलिस वेरिफिकेशन (Pre-PV) के लिए मार्क करता है। अधिकारी आपसे 2-3 सामान्य सवाल पूछ सकता है: पासपोर्ट कहाँ खोया था? क्या आपने खोजने की पूरी कोशिश की? क्या उस समय आपके पास कोई अन्य दस्तावेज भी खोया था? शांतिपूर्वक और सत्य उत्तर दें। काउंटर C से बाहर निकलते समय आपको 'Exit Slip' मिलेगी जिस पर आपकी फाइल का वर्तमान स्टेटस दर्ज होगा।
सरकारी फीस, पेनाल्टी स्लैब व समय-सीमा सारणी (5-कॉलम)
नीचे दी गई 5-कॉलम तालिका में खोए, क्षतिग्रस्त और एक्सपायर्ड पासपोर्ट के विभिन्न मामलों में देय सरकारी शुल्क, पेनाल्टी, पुलिस सत्यापन के नियम और अनुमानित प्रोसेसिंग समय का पूर्ण कानूनी विवरण प्रस्तुत है:
| पासपोर्ट की वर्तमान स्थिति / श्रेणी | बुकलेट आकार | कुल सरकारी शुल्क (₹) | पुलिस वेरिफिकेशन का प्रकार | अनुमानित डिलीवरी समय |
|---|---|---|---|---|
| पासपोर्ट खो जाना / चोरी होना (Lost/Stolen) | 36 पेज | ₹3,000 | अनिवार्य Pre-PV | 15 से 25 कार्यदिवस |
| पासपोर्ट खो जाना / चोरी होना (Lost/Stolen) | 60 पेज | ₹3,500 | अनिवार्य Pre-PV | 15 से 25 कार्यदिवस |
| आंशिक क्षतिग्रस्त (Partially Damaged) | 36 पेज | ₹3,000 | Post-PV / No-PV (विवेक पर) | 7 से 10 कार्यदिवस |
| पूर्णतः क्षत-विक्षत (Mutilated) | 36 पेज | ₹3,000 | अनिवार्य Pre-PV | 20 से 30 कार्यदिवस |
| सामान्य एक्सपायरी (Expiry within 3 years) | 36 पेज | ₹1,500 | Post-PV / No-PV | 5 से 7 कार्यदिवस |
| 3 वर्ष से अधिक एक्सपायर्ड (Expired > 3 years) | 36 पेज | ₹1,500 | अनिवार्य Fresh Pre-PV | 15 से 20 कार्यदिवस |
पुराने एक्सपायर्ड पासपोर्ट पर लगे यूएस/यूके/शेंगेन वीज़ा का क्या होगा?
हजारों अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के मन में यह सबसे बड़ा भय होता है कि यदि उनका पुराना पासपोर्ट एक्सपायर हो गया या उसका कोना मुड़ गया, तो उस पर लगा 10 साल का अमेरिकी बी1/बी2 टूरिस्ट वीज़ा, कनाडाई वीज़ा या यूके का मल्टीपल एंट्री वीज़ा रद्द हो जाएगा या अमान्य हो जाएगा।
इस विषय पर अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) और अमेरिकी विदेश विभाग (US Department of State) का आधिकारिक नियम पूरी तरह स्पष्ट है:
- वीज़ा की वैधता बरकरार रहती है: पासपोर्ट की एक्सपायरी का अर्थ वीज़ा का अंत नहीं होता। जब तक वीज़ा स्टैम्प पर दर्ज 'Expiry Date' वैध है और वीज़ा वाला पन्ना भौतिक रूप से फटा या क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, तब तक वह वीज़ा 100% अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य रहता है।
- पासपोर्ट सेवा केंद्र में विशेष सावधानी: जब आप पीएसके काउंटर पर पुराना पासपोर्ट जमा करते हैं, तो काउंटर अधिकारी पुराने पासपोर्ट के दोनों कोनों को कैंची से काटकर उसे 'Cancelled' मार्क करता है। आपको काउंटर अधिकारी को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि "मेरे इस पासपोर्ट में वैध यूएस/यूके वीज़ा है, कृपया वीज़ा वाले पन्ने को न काटें।" अधिकारी केवल बायोडाटा पेज के कोने काटता है और वीज़ा सुरक्षित छोड़ देता है।
- यात्रा करने का सही तरीका (Dual Passport Travel SOP): नई यात्रा करते समय आपको अपने हाथ में **दो पासपोर्ट** रखने होंगे:
- आपका नया, वैध पासपोर्ट (जिस पर नया पासपोर्ट नंबर होगा)।
- पुराना कैंसिल्ड पासपोर्ट (जिसके भीतर आपका वैध वीज़ा स्टैम्प सुरक्षित लगा हुआ है)।
पासपोर्ट 3 साल से ज्यादा समय से एक्सपायर्ड हो तो क्या नियम हैं?
यदि आपका पासपोर्ट 3 वर्ष से अधिक समय से एक्सपायर पड़ा हुआ है और आपने समय पर रिन्यूअल नहीं कराया, तो पासपोर्ट सेवा नियमों के तहत इसे साधारण रिन्यूअल नहीं माना जाता। विदेश मंत्रालय यह जानना चाहता है कि इन तीन वर्षों के दौरान आपकी भारतीय नागरिकता में कोई परिवर्तन तो नहीं आया, या आप किसी अन्य देश की नागरिकता तो नहीं ले चुके हैं।
ऐसे मामलों में निम्नलिखित अतिरिक्त कानूनी प्रक्रियाएं लागू होती हैं:
- विलंब का शपथ पत्र (Affidavit for Delay in Renewal): आवेदक को एक सादे कागज या ₹50-₹100 के स्टांप पेपर पर यह स्पष्ट करना होता है कि पिछले 3 वर्षों में उसने पासपोर्ट रिन्यू क्यों नहीं कराया (उदा. विदेश यात्रा की कोई योजना न होना, अध्ययन या पारिवारिक व्यस्तता)। साथ ही यह स्पष्ट घोषणा करनी होती है कि उसने किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है।
- अनिवार्य फ्रेश पुलिस सत्यापन (Fresh Pre-PV): सामान्य रिन्यूअल में जहां पुलिस वेरिफिकेशन अक्सर माफ हो जाता है या पोस्ट-पीवी होता है, वहीं 3 वर्ष से अधिक एक्सपायर पासपोर्ट के मामले में अनिवार्य रूप से 'Pre-Police Verification' होता है। आपके वर्तमान निवास पर बीट पुलिस अधिकारी आकर पड़ोसियों से आपके चरित्र और निवास की पुष्टि करेगा।
- अतिरिक्त पहचान व नागरिकता दस्तावेज: आपको अपने मूल जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की अंकसूची और लगातार निवास को प्रमाणित करने वाले न्यूनतम दो अद्यतन पते के प्रमाण पत्र (जैसे बिजली बिल, बैंक पासबुक, आधार) प्रस्तुत करने होंगे।
विदेश में पासपोर्ट खो जाने पर इमरजेंसी सर्टिफिकेट (EC) से भारत वापसी
यदि कोई भारतीय नागरिक पर्यटन, व्यापार या रोजगार के सिलसिले में विदेश (जैसे यूएई, थाईलैंड, यूरोप, अमेरिका) में है और उसका पासपोर्ट खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो वह बिना वैध यात्रा दस्तावेज के किसी अंतरराष्ट्रीय उड़ान में सवार नहीं हो सकता। इस संकट की स्थिति में निम्नलिखित कदम उठाएं:
- स्थानीय पुलिस में रिपोर्ट (Local Police Lost Report): तुरंत उस देश के निकटतम पुलिस स्टेशन जाएं और पासपोर्ट चोरी/गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराएं। इस रिपोर्ट की अंग्रेजी या आधिकारिक भाषा में ट्रांसलेटेड प्रति अनिवार्य रूप से प्राप्त करें।
- निकटतम भारतीय मिशन से संपर्क (Indian Embassy / Consulate): भारतीय दूतावास में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों या उनके 24x7 हेल्पलाइन पर संपर्क करें। दूतावास में अपनी खोए पासपोर्ट की फोटोकॉपी, भारत के आधार/पैन कार्ड की डिजिटल कॉपी और पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
- इमरजेंसी सर्टिफिकेट (Emergency Certificate - EC) जारी होना: यदि आपके पास भारत लौटने का कंफर्म एयर टिकट है और समय की कमी है, तो भारतीय दूतावास आपको एक-तरफा यात्रा परमिट यानी 'Emergency Certificate (EC)' जारी करता है। यह श्वेत रंग की अस्थायी पुस्तिका होती है जो केवल भारत में सीधे प्रवेश के लिए मान्य होती है।
- भारत आगमन पर औपचारिकता: भारत के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन अधिकारी ईसी को जब्त कर लेगा और आपको भारत में प्रवेश की अनुमति देगा। इसके बाद भारत में अपने गृह जनपद के आरपीओ में जाकर आपको खोए हुए पासपोर्ट और ईसी रसीद के आधार पर नया नियमित पासपोर्ट बनवाना होगा।
सामान्य परिस्थितियां: वॉशिंग मशीन, बच्चे की ड्राइंग व गुमशुदगी के वास्तविक केस
जमीनी स्तर पर सीएससी ऑपरेटरों और वकीलों के पास आने वाले कुछ सबसे सामान्य वास्तविक मामलों की कानूनी स्थिति निम्नलिखित है:
- केस 1: वॉशिंग मशीन में धुला पासपोर्ट (Washing Machine Mishap):
कपड़ों की जेब में पासपोर्ट रह जाने से वह वाशिंग पाउडर के पानी में धुल जाता है। ऐसे मामलों में यदि बायोडाटा पेज लैमिनेटेड है और अक्षर नहीं मिटे हैं, लेकिन पन्ने सिकुड़ गए हैं, तो इसे 'Partially Damaged' माना जाता है। आपको सूखे हुए मूल पासपोर्ट के साथ ₹3,000 शुल्क जमा कर पीएसके जाना होगा। कभी भी गीले पन्नों पर गर्म प्रेस (Iron) न चलाएं, क्योंकि इससे लैमिनेशन उखड़ सकता है और वह 'Mutilated' श्रेणी में आ जाएगा। - केस 2: छोटे बच्चे द्वारा पेन/कलर से पन्नों पर कलाकारी (Child Scribbling):
यदि बच्चे ने पासपोर्ट के खाली वीज़ा पन्नों पर स्केच पेन चला दिया है, तो भी अंतरराष्ट्रीय इमिग्रेशन स्कैनर इसे अस्वीकार कर देते हैं। इसे भी आंशिक क्षति मानकर री-इश्यू कराना पड़ता है। भूलकर भी व्हाइटनर (Correction Fluid) या ब्लेड से स्याही खुरचने का प्रयास न करें, इसे सरकारी दस्तावेज से छेड़छाड़ माना जाएगा। - केस 3: घरेलू स्थानांतरण में बक्से में खो गया पासपोर्ट:
यदि आपको पूरा विश्वास है कि पासपोर्ट घर के भीतर ही कहीं छूट गया है लेकिन मिल नहीं रहा, और आपको तत्काल यात्रा करनी है, तो आपको अनिवार्य रूप से ऑनलाइन 'Lost NCR' दर्ज कराकर ही आवेदन करना होगा। भविष्य में यदि पुराना पासपोर्ट मिल जाए, तो उसे तुरंत आरपीओ में जमा कराना आपका कानूनी दायित्व है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (PAA FAQs)
Q1: क्या खोए हुए पासपोर्ट को तत्काल कोटे में दोबारा बनवाया जा सकता है?
सामान्य नियमों के अनुसार खोए हुए पासपोर्ट के मामलों में तत्काल सेवा की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सीबीटी और पुलिस रिकॉर्ड का विस्तृत सत्यापन आवश्यक होता है। केवल गंभीर चिकित्सा आपातकाल, सगे संबंधी की विदेश में मृत्यु या पूर्व-स्वीकृत सरकारी कार्य के मामलों में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (RPO) के व्यक्तिगत अनुमोदन पर ही विशेष छूट दी जा सकती है।
Q2: अगर मेरा पासपोर्ट वॉशिंग मशीन में धुल गया हो, तो क्या यह Damaged माना जाएगा?
हाँ, यदि पासपोर्ट पानी में भीग गया है, स्याही हल्की फैल गई है या पन्ने मुड़ गए हैं, तो इसे आधिकारिक रूप से Damaged Passport (क्षतिग्रस्त पासपोर्ट) माना जाएगा। यदि बायोडाटा पेज के सभी विवरण स्पष्ट हैं तो यह आंशिक क्षतिग्रस्त की श्रेणी में आएगा और आपको ₹3,000 की सरकारी फीस के साथ री-इश्यू कराना होगा।
Q3: मेरे पुराने पासपोर्ट पर 10 साल का यूएस वीज़ा है, क्या पासपोर्ट एक्सपायर होने पर वीज़ा खत्म हो जाएगा?
बिल्कुल नहीं! पासपोर्ट की समय सीमा समाप्त (Expiry) होने से उस पर चस्पा वैध वीज़ा रद्द नहीं होता। अंतरराष्ट्रीय विमानन नियमों (ICAO) के अनुसार, यात्रा करते समय आपको अपना पुराना कैंसिल्ड पासपोर्ट (जिसमें वैध वीज़ा है) और नया री-इश्यू किया गया पासपोर्ट दोनों एक साथ लेकर यात्रा करनी होती है।
Q4: अगर विदेश में पासपोर्ट खो जाए तो भारत कैसे वापस आएं?
विदेश में पासपोर्ट खो जाने पर स्थानीय पुलिस में तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराएं और उसकी पावती लेकर निकटतम भारतीय दूतावास या उच्चायोग (Embassy/Consulate of India) में संपर्क करें। भारतीय मिशन आपकी भारतीय नागरिकता का सत्यापन करके भारत लौटने हेतु तत्काल एक-तरफा यात्रा दस्तावेज यानी इमरजेंसी सर्टिफिकेट (Emergency Certificate - EC) जारी करता है।
Q5: Annexure L क्या है और इसे कहाँ से बनवाएं?
Annexure L एक कानूनी हलफनामा (Specimen Affidavit) है जिसमें आवेदक घोषणा करता है कि उसका पासपोर्ट किन परिस्थितियों में खोया, चोरी हुआ या क्षतिग्रस्त हुआ। इसे पासपोर्ट पोर्टल से डाउनलोड करके ₹100 के नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर टाइप कराकर नोटरी पब्लिक (प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या नोटरी) से अधिकृत मुहर व हस्ताक्षर सहित अटेस्ट कराया जाता है।
Q6: क्या पासपोर्ट के पन्ने (Pages) भर जाने पर नया पासपोर्ट मिलता है?
हाँ, यदि लगातार विदेश यात्राओं और वीज़ा स्टैम्पिंग के कारण आपकी 36 या 60 पन्नों की पासपोर्ट बुकलेट पूरी तरह भर गई है, तो इसे Exhaustion of Pages कहा जाता है। इसके लिए आप सामान्य री-इश्यू के तहत ₹1,500 (36 पेज) शुल्क जमा करके नया पासपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं।
Q7: क्या खोया हुआ पासपोर्ट दोबारा मिलने पर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है?
कदापि नहीं! यह एक गंभीर कानूनी अपराध है। एक बार पुलिस में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज होने और पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर Lost श्रेणी में आवेदन होते ही वह पासपोर्ट नंबर इंटरपोल और केंद्रीय आप्रवासन ब्यूरो (BOI) के लॉस्ट एंड स्टोलेन पासपोर्ट डेटाबेस में ब्लॉक हो जाता है। यदि आप उस पासपोर्ट पर यात्रा की कोशिश करेंगे तो एयरपोर्ट इमिग्रेशन पर तुरंत हिरासत में ले लिया जाएगा।
Q8: पासपोर्ट एक्सपायर होने के कितने दिन पहले रिन्यूअल करा सकते हैं?
भारत सरकार के पासपोर्ट नियमों के अनुसार, आप अपने वर्तमान पासपोर्ट की वैधता समाप्त होने से 1 वर्ष (365 दिन) पूर्व किसी भी समय रिन्यूअल के लिए आवेदन कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए अधिकांश देश पासपोर्ट में कम से कम 6 महीने की वैधता अनिवार्य रूप से मांगते हैं, अतः समय रहते रिन्यूअल कराना सर्वोत्तम अभ्यास है।
आधिकारिक पोर्टल व क्लस्टर गाइड्स
- Passport Seva Official Portal (विदेश मंत्रालय)
- तत्काल पासपोर्ट नियम 2026: 3 दिन में नया पासपोर्ट कैसे पाएं
- पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन: mPassport ऐप व 5 दिन में सत्यापन प्रक्रिया
- पासपोर्ट जन्मतिथि सुधार 2026: नगर निगम प्रमाण पत्र व MEA सर्कुलर
- पासपोर्ट स्टेटस ट्रैकिंग: 'Under Review at RPO' का हल व स्पीड पोस्ट डिलीवरी