services ⏱️ 5 मिनट 📅 2026-10-07

Passport Status Tracking 2026: 'Under Review at RPO' का हल, 8 स्टेटस कोड्स व स्पीड पोस्ट डिलीवरी SOP

Ja
Jagmohan Kurmi
डिजिटल सेवा व विधिक सलाहकार

GoForDigitalIndia संपादकीय टीम — सरकारी योजनाओं, भर्ती व तकनीकी विषयों के विश्लेषक।

⚡ त्वरित उत्तर (Quick Answer)

पासपोर्ट पोर्टल पर 'Under Review at Regional Passport Office' एक सामान्य प्रक्रियात्मक स्थिति है, जिसका अर्थ है कि पीएसके से आपकी फाइल आरपीओ के अधीक्षक के पास कानूनी स्क्रूटनी व डेटाबेस मिलान के लिए पहुंची है। यदि यह स्टेटस 15 दिनों से अधिक समय तक बना रहता है, तो आरपीओ पोर्टल पर 'Enquiry Appointment' बुक कर व्यक्तिगत सुनवाई में जाएं। पासपोर्ट छपने के बाद 13 अंकों के स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग नंबर (उदा. EM123456789IN) से ट्रैक होता है। डाकिया इसे केवल आवेदक या उसके रक्त संबंधी को आईडी देखकर सौंपता है; 7 दिन में न लेने पर पासपोर्ट आरपीओ वापस (RTS) हो जाता है।

OFFICIAL CHANNEL GoForDigitalIndia WhatsApp चैनल

सरकारी योजनाओं, नई भर्तियों, एडमिट कार्ड और रिजल्ट्स के ताज़ा अपडेट्स सबसे पहले अपने WhatsApp पर पाएं।

👉 चैनल से जुड़ें (Join WhatsApp)

📑 विषय सूची (Table of Contents)

विज्ञापन / SPONSORED
विभाग: विदेश मंत्रालय (MEA) व डाक विभाग (DoP), भारत सरकार | कानूनी ढांचा: The Passports Act 1967 & Indian Post Office Act 1898 | सिस्टम: Passport Seva Project (PSP 2.0) & Speed Post API | प्रमाणन: क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO) नागरिक सेवा प्रभाग

⚡ सीधी काम की बात (Quick Answer)

पासपोर्ट पोर्टल पर 'Under Review at Regional Passport Office' एक सामान्य प्रक्रियात्मक स्थिति है, जिसका अर्थ है कि पीएसके से आपकी फाइल आरपीओ के अधीक्षक के पास कानूनी स्क्रूटनी व डेटाबेस मिलान के लिए पहुंची है। यदि यह स्टेटस 15 दिनों से अधिक समय तक बना रहता है, तो आरपीओ पोर्टल पर 'Enquiry Appointment' बुक कर व्यक्तिगत सुनवाई में जाएं। पासपोर्ट छपने के बाद 13 अंकों के स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग नंबर (उदा. EM123456789IN) से ट्रैक होता है। डाकिया इसे केवल आवेदक या उसके रक्त संबंधी को आईडी देखकर सौंपता है; 7 दिन में न लेने पर पासपोर्ट आरपीओ वापस (RTS) हो जाता है।

पासपोर्ट स्टेटस ट्रैकिंग का तकनीकी व प्रशासनिक ढांचा

पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) या डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) में बायोमेट्रिक और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद, प्रत्येक आवेदक को 15 अंकों की एक विशिष्ट फ़ाइल संख्या (File Number - जैसे DL107896541226) और पावती पर्ची (Acknowledgment Slip) जारी की जाती है। यह फ़ाइल संख्या केवल एक रसीद नहीं है, बल्कि भारत सरकार के पासपोर्ट सेवा 2.0 (PSP) कोर डेटाबेस में आपके आवेदन का केंद्रीय कानूनी ट्रैकर होती है।

आवेदक जब आधिकारिक पोर्टल passportindia.gov.in या mPassport Seva ऐप पर 'Track Application Status' का उपयोग करते हैं, तो सिस्टम वास्तविक समय में विभिन्न प्रशासनिक चरणों (Administrative Milestones) की स्थिति प्रदर्शित करता है। इन संदेशों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार एक सामान्य प्रक्रियात्मक स्टेटस को देखकर आवेदक अनावश्यक रूप से भयभीत हो जाते हैं, जबकि कुछ अन्य स्टेटस ऐसे होते हैं जहाँ तत्काल कानूनी या प्रशासनिक कदम न उठाने पर फाइल हमेशा के लिए 'Dormant' या 'Clarification Pending' में जा सकती है।

8 प्रमुख पासपोर्ट स्टेटस कोड्स का विस्तृत कानूनी व तकनीकी विश्लेषण

विज्ञापन / SPONSORED

पासपोर्ट आवेदन के जीवन-चक्र (Life Cycle) में पोर्टल पर प्रदर्शित होने वाले 8 मुख्य स्टेटस संदेश और उनका तकनीकी अर्थ निम्नलिखित है:

  1. 1. "Application Submitted / Form Submitted Online":
    इसका अर्थ है कि आपने पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सफलतापूर्वक भर दिया है, परंतु अभी तक पीएसके/पीओपीएसके में भौतिक उपस्थिति और बायोमेट्रिक्स सत्यापन शेष है।
  2. 2. "Appointment Scheduled":
    सरकारी शुल्क का भुगतान पूरा हो चुका है और निर्धारित तिथि व समय के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र में आपका स्लॉट बुक हो चुका है।
  3. 3. "Passport application is under review at Regional Passport Office":
    बायोमेट्रिक्स और दस्तावेज स्कैनिंग के बाद फाइल संबंधित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO) के केंद्रीय सिस्टम में पहुंच चुकी है। यहाँ सुरक्षा एजेंसियों के केंद्रीय डेटाबेस, प्रायर रेफरेंस कैटेगरी (PRC) और इंटरपोल स्टोलन/लॉस्ट डेटाबेस से स्वचालित क्रॉस-चेकिंग की जाती है।
  4. 4. "Police Verification has been initiated and a request has been sent to SP Office":
    आरपीओ ने डिजिटल रूप से पुलिस सत्यापन का अनुरोध आवेदक के जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) या पुलिस कमिश्नर (DCP) कार्यालय को स्थानांतरित कर दिया है।
  5. 5. "Police Verification Report is under review at SP Office":
    संबंधित बीट कांस्टेबल ने आपके घर आकर भौतिक सत्यापन पूरा कर लिया है और अपनी रिपोर्ट स्थानीय थाने के माध्यम से एसपी ऑफिस के पासपोर्ट सेल को प्रेषित कर दी है। एसपी ऑफिस का नोडल अधिकारी इसे अंतिम रूप से आरपीओ को अग्रेषित करने की प्रक्रिया में है।
  6. 6. "Passport is printed and being laminated":
    पुलिस रिपोर्ट 100% 'Clear' प्राप्त हो चुकी है और आरपीओ के स्वीकृति अधिकारी ने पासपोर्ट मुद्रण की अंतिम स्वीकृति दे दी है। भारत सुरक्षा प्रेस (India Security Press) या आरपीओ की सुरक्षित मुद्रण इकाई में चिप-युक्त ई-पासपोर्ट की छपाई व लैमिनेशन हो रहा है।
  7. 7. "Passport has been dispatched via Speed Post with Tracking Number":
    पासपोर्ट को बारकोड युक्त सीलबंद सुरक्षा लिफाफे में इंडिया पोस्ट (भारतीय डाक विभाग) के सुपुर्द कर दिया गया है। आवेदक को 13 अंकों का स्पीड पोस्ट कंसाइनमेंट नंबर जारी हो चुका है।
  8. 8. "Police Verification Report is Adverse / Incomplete / Clarification Required":
    यह एक कानूनी चेतावनी स्टेटस है। इसका अर्थ है कि पुलिस ने सत्यापन में पता गलत पाया है, आवेदक अनुपस्थित मिला है, आपराधिक रिकॉर्ड का उल्लेख किया गया है, या कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज अधूरा है। इस स्थिति में तत्काल आरपीओ विजिट अनिवार्य हो जाती है।

'Under Review at Regional Passport Office' का वास्तविक कारण व समाधान

लाखों आवेदकों द्वारा सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न यह होता है कि "मेरा पासपोर्ट पिछले 15 दिनों से 'Under Review at Regional Passport Office' क्यों दिखा रहा है?"

इस स्टेटस के पीछे तीन मुख्य कानूनी व तकनीकी कारण होते हैं:

  • कारण 1: पुलिस रिपोर्ट का आंतरिक मिलान (Police Report Integration): यदि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कर दी है, लेकिन आरपीओ के सिस्टम में स्वचालित बैच-प्रोसेसिंग (Nightly Batch Run) के दौरान तकनीकी विसंगति आ गई है, तो फाइल अधीक्षक के डैशबोर्ड पर मैनुअल क्लीयरेंस के लिए होल्ड हो जाती है।
  • कारण 2: नाम या पते की पुरानी डुप्लिकेसी (Demographic Duplicate Match): यदि आपका नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि भारत के किसी अन्य पासपोर्ट धारक से 90% से अधिक मेल खाती है, तो सिस्टम संभावित दोहरे पासपोर्ट (Duplicate Passport Prevention) की आशंका में फाइल को स्वचालित रूप से रोक देता है ताकि कोई व्यक्ति दो अलग-अलग पहचान से पासपोर्ट न ले सके।
  • कारण 3: सतर्कता जांच (Vigilance / PRC Check): यदि आवेदक कभी सरकारी सेवा में रहा हो, जम्मू-कश्मीर या संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र का निवासी हो, या किसी समय कोर्ट केस की सूचना रही हो, तो आंतरिक सतर्कता प्रभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) मिलने तक फाइल रिव्यू में रहती है।

समाधान की SOP: यदि यह स्टेटस 21 कार्यदिवसों से अधिक बना रहे, तो घर बैठे इंतजार न करें। तुरंत passportindia.gov.in पर जाएं, 'Schedule Appointment for Enquiry' विकल्प चुनें और अपने संबंधित RPO (जैसे आरपीओ दिल्ली, आरपीओ लखनऊ, आरपीओ चंडीगढ़ आदि) में पूछताछ का स्लॉट बुक करें। अपनी पावती रसीद, आधार कार्ड और सभी मूल दस्तावेजों के साथ आरपीओ के जनसंपर्क अधिकारी (PRO) से व्यक्तिगत रूप से मिलकर फाइल क्लीयर कराएं।

'Police Verification Report is under review at SP Office' का समाधान

विज्ञापन / SPONSORED

जब स्टेटस यह दर्शाता है कि रिपोर्ट एसपी ऑफिस में अटकी हुई है, तो इसका अर्थ है कि बीट कांस्टेबल ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, लेकिन जिले के 'पासपोर्ट सेल (Passport Cell)' के कंप्यूटर ऑपरेटर ने उसे ऑनलाइन आरपीओ को प्रेषित नहीं किया है।

इस विलंब को दूर करने के लिए निम्नलिखित व्यावहारिक कदम उठाएं:

  1. अपने संबंधित थाने के उस बीट सिपाही से फोन पर संपर्क करें जिसने आपका वेरिफिकेशन किया था, और उससे पूछें कि "आपने फाइल किस तारीख को थाने के कंप्यूटर ऑपरेटर को सबमिट की थी?"
  2. थाने से अपनी फाइल का 'डिस्पैच नंबर (Dispatch Number)' प्राप्त करें।
  3. अपने जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय (एसपी ऑफिस) या पुलिस कमिश्नरेट स्थित 'पासपोर्ट सेल' में कार्यदिवस के दौरान जाएं। वहां नोडल अधिकारी को अपना फाइल नंबर और डिस्पैच नंबर बताएं। वे तुरंत सिस्टम पर चेक करके पेंडिंग रिपोर्ट को 'Clear' मार्क करके आरपीओ के सर्वर पर फॉरवर्ड कर देते हैं।

इंडिया पोस्ट (Speed Post) डिलीवरी SOP: डाकिया किसे सौंप सकता है?

विदेश मंत्रालय और डाक विभाग (Department of Posts) के बीच हुए विशेष द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते के तहत पासपोर्ट की डिलीवरी के अत्यंत कड़े नियम निर्धारित हैं:

  • 13 अंकों का ट्रैकिंग कोड: पासपोर्ट डिस्पैच होते ही आपको EM123456789IN जैसा ट्रैकिंग नंबर एसएमएस से मिलता है। इसे indiapost.gov.in के 'Track N Trace' पोर्टल पर ट्रैक करें।
  • प्रत्यक्ष पहचान सत्यापन (Identity Verification): डाकिया पासपोर्ट सौंपने से पूर्व प्राप्तकर्ता का सरकारी फोटो पहचान पत्र (जैसे मूल आधार कार्ड या वोटर आईडी) भौतिक रूप से देखता है।
  • रक्त संबंधियों को सौंपना / देना (Delivery to Blood Relatives): यदि मूल आवेदक कार्यस्थल पर है या अस्वस्थ है, तो डाकिया पासपोर्ट को केवल और केवल आवेदक के माता, पिता, पति या पत्नी को ही सौंप सकता है, बशर्ते वे अपना मूल पहचान पत्र और आवेदक के साथ संबंध का प्रमाण (जैसे राशन कार्ड या आधार में पति/पिता का नाम) प्रस्तुत करें।
  • पड़ोसियों को सौंपना / देना पर पूर्ण प्रतिबंध: डाकिया किसी भी स्थिति में पासपोर्ट को पड़ोसी, मकान मालिक, सिक्योरिटी गार्ड या मित्र को नहीं सौंप सकता। ऐसा करने पर डाक कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।

घर बंद होने पर पासपोर्ट वापस (Return to Sender) हो जाए तो क्या करें?

यदि डाकिया आपके पते पर पहुंचा और आपका घर बंद था, अथवा आप सपरिवार बाहर गए हुए थे, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस स्थिति में निम्नलिखित प्रक्रिया होती है:

  1. 7-दिवसीय डाकघर रोक (7-Day Post Office Retention): डाकिया पोर्टल पर 'Door Locked' या 'Addressee Absent' दर्ज करेगा। पासपोर्ट को तुरंत वापस नहीं भेजा जाता; यह अगले 7 कार्यदिवसों तक आपके क्षेत्रीय वितरण डाकघर (Delivery Post Office / GPO) में सुरक्षित रखा जाता है।
  2. डाकघर से व्यक्तिगत संग्रह: आप 7 दिनों के भीतर अपना मूल आधार कार्ड और ट्रैकिंग नंबर लेकर सीधे डाकघर जाएं और डाकपाल (Postmaster) से मिलकर अपना पासपोर्ट व्यक्तिगत रूप से रिसीव कर लें।
  3. RTS स्थिति (Return to Sender): यदि 7 दिनों में कोई संपर्क नहीं करता, तो डाक विभाग पासपोर्ट को सीलबंद थैली में वापस क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO) को लौटा देता है। ट्रैकिंग पर स्टेटस "Returned to Sender / Undelivered" दिखने लगता है।
  4. RTS पासपोर्ट वापस पाने की SOP:
    • पासपोर्ट पोर्टल पर लॉगिन करें और 'Enquiry Appointment at RPO' बुक करें।
    • अपॉइंटमेंट के दिन अपनी ARN रसीद, स्पीड पोस्ट की ट्रैकिंग स्लिप का प्रिंट और मूल आधार कार्ड लेकर आरपीओ जाएं।
    • आरपीओ के 'RTS Counter' पर आवेदन दें। अधिकारी रिकॉर्ड रूम से आपका पासपोर्ट मंगाकर, आपकी पहचान सत्यापित कर, उसी समय काउंटर पर आपके सुपुर्द कर देगा।

पासपोर्ट स्टेटस कोड, संभावित कारण, आवेदक का कर्तव्य व समय सारणी (5-कॉलम)

नीचे दी गई 5-कॉलम तालिका में पासपोर्ट सेवा के प्रमुख स्टेटस कोड्स, उनके संभावित प्रशासनिक कारण, आवेदक के लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई और सामान्य समय-सीमा का संपूर्ण विवरण दिया गया है:

पोर्टल पर प्रदर्शित स्टेटस प्रशासनिक स्थिति संभावित विलंब का कारण आवेदक को क्या करना चाहिए? सामान्य समय-सीमा
Under Review at Regional Passport Office आंतरिक कानूनी जांच डेटाबेस मिलान या डुप्लिकेट नाम 15 दिन तक प्रतीक्षा करें, फिर Enquiry लें 3 से 7 कार्यदिवस
Police Verification Initiated जिले को फाइल प्रेषित थाने में फाइल आवंटन पेंडिंग बीट अधिकारी के कॉल की प्रतीक्षा करें 5 से 10 कार्यदिवस
PV Report under review at SP Office थाने से रिपोर्ट जमा एसपी सेल में डिजिटल अप्रूवल पेंडिंग एसपी ऑफिस के पासपोर्ट सेल में संपर्क करें 3 से 5 कार्यदिवस
Passport Printed & Laminated स्वीकृति व मुद्रण प्रिंटिंग कतार व गुणवत्ता जांच कुछ न करें, डिस्पैच एसएमएस का इंतजार करें 2 से 3 कार्यदिवस
Dispatched via Speed Post डाक विभाग के सुपुर्द ट्रांजिट परिवहन या स्थानीय वितरण India Post वेबसाइट पर ट्रैक करें 2 से 4 कार्यदिवस
Police Report is Adverse नकारात्मक पुलिस रिपोर्ट पता असत्यापित या आपराधिक रिकॉर्ड तुरंत RPO में व्यक्तिगत सुनवाई में जाएं तत्काल कदम उठाएं

अपॉइंटमेंट री-शेड्यूल करने के नियम: 3 बार का नियम व फीस जब्ती

यदि किसी अपरिहार्य कारण से आप बुक किए गए स्लॉट के दिन पीएसके नहीं जा पा रहे हैं, तो विदेश मंत्रालय के री-शेड्यूल नियमों का कड़ाई से पालन करें:

  • 3 बार की सीमा (Maximum 3 Attempts): आवेदन शुल्क जमा करने की तारीख से 1 वर्ष (365 दिन) के भीतर आप अपने अपॉइंटमेंट को अधिकतम 3 बार बदल या पुनर्निर्धारित (Reschedule) कर सकते हैं।
  • समय-सीमा: अपॉइंटमेंट री-शेड्यूल करने की प्रक्रिया निर्धारित समय से कम से कम 24 घंटे पहले पूरी कर लेनी चाहिए। अपॉइंटमेंट के दिन स्लॉट बदलना तकनीकी रूप से संभव नहीं होता।
  • फीस जब्ती (Fee Forfeiture): यदि आप 3 बार अपॉइंटमेंट बदलने के बाद भी पीएसके में उपस्थित नहीं होते, अथवा 1 वर्ष की समय-सीमा समाप्त हो जाती है, तो आपका आवेदन स्वतः बंद (Closed) कर दिया जाता है और जमा की गई सरकारी फीस जब्त हो जाती है। नया पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको पुनः नया फॉर्म भरकर पूरी फीस देनी होगी।

फाइल लंबे समय तक अटकने पर सीपीग्राम्स (CPGRAMS) व आरपीओ एस्केलेशन

यदि आपका पासपोर्ट बिना किसी कानूनी कारण के 45 दिनों से अधिक समय से अटका हुआ है और आरपीओ कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे रहा है, तो भारत सरकार की आधिकारिक नागरिक शिकायत निवारण प्रणाली का उपयोग करें:

  1. CPGRAMS पोर्टल पर शिकायत (pgportal.gov.in): केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पर लॉगिन करें। 'Lodge Public Grievance' में जाएं, मंत्रालय में 'Ministry of External Affairs (CPV Division)' चुनें। अपनी फाइल संख्या, पीएसके का नाम और विलंब का विवरण दर्ज करें। नियमानुसार आरपीओ को 30 दिनों के भीतर शिकायत का कानूनी निस्तारण करना अनिवार्य होता है।
  2. एक्स (पूर्व ट्विटर) पर त्वरित शिकायत: विदेश मंत्रालय का सोशल मीडिया सेल अत्यंत सक्रिय है। अपने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के आधिकारिक एक्स हैंडल (जैसे @rpodelhi, @rpolucknow) और @passportsevamea को टैग करके अपनी फाइल संख्या के साथ समस्या पोस्ट करें। सामान्यतः 24 से 48 घंटों में आरपीओ का नोडल अधिकारी संपर्क करता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (PAA FAQs)

Q1: पोर्टल पर "Passport application is under review at Regional Passport Office" का क्या मतलब है?

इसका अर्थ है कि आपके बायोमेट्रिक्स और दस्तावेज पीएसके से आरपीओ पहुंच चुके हैं और आरपीओ के प्रशासनिक अधिकारी (Granting Superintendent) द्वारा अंतिम कानूनी जांच व सुरक्षा डेटाबेस से मिलान किया जा रहा है। यदि पुलिस रिपोर्ट क्लियर है तो यह स्टेटस 2 से 4 दिनों में स्वतः "Passport is printed" में बदल जाता है।

Q2: यदि स्पीड पोस्ट से पासपोर्ट आते समय घर बंद हो, तो डाकिया क्या करेगा?

डाकिया आपके दरवाजे पर "Door Locked" या "Intimation Served" का नोटिस छोड़ता है और पासपोर्ट को अगले 7 दिनों तक आपके नजदीकी मुख्य डाकघर (Sub-Post Office / Delivery Post Office) में सुरक्षित रखता है। आप 7 दिनों के भीतर मूल आधार कार्ड लेकर डाकघर से स्वयं कलेक्ट कर सकते हैं।

Q3: क्या मेरा पड़ोसी, रिश्तेदार या मकान मालिक मेरा पासपोर्ट डाकिया से रिसीव कर सकता है?

कदापि नहीं! भारत सरकार के कड़े सुरक्षा नियमों के अनुसार पासपोर्ट केवल मूल आवेदक को, या उसकी अनुपस्थिति में उसके प्रत्यक्ष रक्त संबंधी (माता, पिता, पति या पत्नी) को पहचान पत्र देखकर ही सौंपा जा सकता है। पड़ोसियों या मित्रों को पासपोर्ट सुपुर्द करना डाक नियमों के तहत प्रतिबंधित है।

Q4: अगर 7 दिन में पासपोर्ट न लिया जाए और वह RPO वापस चला जाए (RTS), तो क्या करें?

यदि पासपोर्ट "Return to Sender (RTS)" होकर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पहुंच जाता है, तो पासपोर्ट पोर्टल पर लॉगिन करें और "Enquiry Appointment" का स्लॉट बुक करें। निर्धारित दिन अपनी पावती रसीद और मूल आधार कार्ड लेकर आरपीओ काउंटर पर जाएं और अपना पासपोर्ट व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करें।

Q5: एक पासपोर्ट आवेदन में अपॉइंटमेंट कितनी बार री-शेड्यूल किया जा सकता है?

विदेश मंत्रालय के नियमों के अनुसार आप 1 वर्ष (365 दिन) की अवधि के भीतर अपने अपॉइंटमेंट को अधिकतम 3 बार री-शेड्यूल या कैंसिल कर सकते हैं। तीसरी बार के बाद आवेदन स्वतः निरस्त हो जाता है और जमा की गई सरकारी फीस जब्त हो जाती है।

Q6: "Police Verification Report is under review at SP Office" स्टेटस में क्या करें?

इसका अर्थ है कि आपके स्थानीय बीट पुलिस अधिकारी ने रिपोर्ट बनाकर जिले के पुलिस अधीक्षक (SP/DCP) के पासपोर्ट सेल को भेज दी है। यदि यह 7 दिनों से अधिक रुका रहे, तो अपने जिले के एसपी ऑफिस के पासपोर्ट सेल में जाकर अपनी फाइल का डिस्पैच नंबर पता करें।

Q7: पासपोर्ट स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग नंबर (Consignment Number) कब और कैसे मिलता है?

जैसे ही पासपोर्ट प्रिंट और लेमिनेट होकर सुरक्षा प्रेस से इंडिया पोस्ट के हवाले किया जाता है, आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस और ईमेल द्वारा 13 अंकों का स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग नंबर (जैसे EM123456789IN) भेजा जाता है।

Q8: यदि पासपोर्ट की फाइल 1 महीने से अधिक समय से अटकी हो तो कहाँ शिकायत दर्ज कराएं?

आप भारत सरकार के केंद्रीय लोक शिकायत पोर्टल (CPGRAMS - pgportal.gov.in) पर विदेश मंत्रालय (CPV Division) के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा सकते हैं, अथवा आरपीओ के आधिकारिक एक्स (पूर्व ट्विटर) हैंडल और आरपीओ हेल्पलाइन नंबर पर अपनी फाइल संख्या के साथ त्वरित समाधान मांग सकते हैं।

विज्ञापन / SPONSORED

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q. पोर्टल पर "Passport application is under review at Regional Passport Office" का क्या मतलब है?

A. इसका अर्थ है कि आपके बायोमेट्रिक्स और दस्तावेज पीएसके से आरपीओ पहुंच चुके हैं और आरपीओ के प्रशासनिक अधिकारी (Granting Superintendent) द्वारा अंतिम कानूनी जांच व सुरक्षा डेटाबेस से मिलान किया जा रहा है। यदि पुलिस रिपोर्ट क्लियर है तो यह स्टेटस 2 से 4 दिनों में स्वतः "Passport is printed" में बदल जाता है।

Q. यदि स्पीड पोस्ट से पासपोर्ट आते समय घर बंद हो, तो डाकिया क्या करेगा?

A. डाकिया आपके दरवाजे पर "Door Locked" या "Intimation Served" का नोटिस छोड़ता है और पासपोर्ट को अगले 7 दिनों तक आपके नजदीकी मुख्य डाकघर (Sub-Post Office / Delivery Post Office) में सुरक्षित रखता है। आप 7 दिनों के भीतर मूल आधार कार्ड लेकर डाकघर से स्वयं कलेक्ट कर सकते हैं।

Q. क्या मेरा पड़ोसी, रिश्तेदार या मकान मालिक मेरा पासपोर्ट डाकिया से रिसीव कर सकता है?

A. कदापि नहीं! भारत सरकार के कड़े सुरक्षा नियमों के अनुसार पासपोर्ट केवल मूल आवेदक को, या उसकी अनुपस्थिति में उसके प्रत्यक्ष रक्त संबंधी (माता, पिता, पति या पत्नी) को पहचान पत्र देखकर ही सौंपा जा सकता है। पड़ोसियों या मित्रों को पासपोर्ट सुपुर्द करना डाक नियमों के तहत प्रतिबंधित है।

Q. अगर 7 दिन में पासपोर्ट न लिया जाए और वह RPO वापस चला जाए (RTS), तो क्या करें?

A. यदि पासपोर्ट "Return to Sender (RTS)" होकर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पहुंच जाता है, तो पासपोर्ट पोर्टल पर लॉगिन करें और "Enquiry Appointment" का स्लॉट बुक करें। निर्धारित दिन अपनी पावती रसीद और मूल आधार कार्ड लेकर आरपीओ काउंटर पर जाएं और अपना पासपोर्ट व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करें।

Q. एक पासपोर्ट आवेदन में अपॉइंटमेंट कितनी बार री-शेड्यूल किया जा सकता है?

A. विदेश मंत्रालय के नियमों के अनुसार आप 1 वर्ष (365 दिन) की अवधि के भीतर अपने अपॉइंटमेंट को अधिकतम 3 बार री-शेड्यूल या कैंसिल कर सकते हैं। तीसरी बार के बाद आवेदन स्वतः निरस्त हो जाता है और जमा की गई सरकारी फीस जब्त हो जाती है।

Q. "Police Verification Report is under review at SP Office" स्टेटस में क्या करें?

A. इसका अर्थ है कि आपके स्थानीय बीट पुलिस अधिकारी ने रिपोर्ट बनाकर जिले के पुलिस अधीक्षक (SP/DCP) के पासपोर्ट सेल को भेज दी है। यदि यह 7 दिनों से अधिक रुका रहे, तो अपने जिले के एसपी ऑफिस के पासपोर्ट सेल में जाकर अपनी फाइल का डिस्पैच नंबर पता करें।

Q. पासपोर्ट स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग नंबर (Consignment Number) कब और कैसे मिलता है?

A. जैसे ही पासपोर्ट प्रिंट और लेमिनेट होकर सुरक्षा प्रेस से इंडिया पोस्ट के हवाले किया जाता है, आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस और ईमेल द्वारा 13 अंकों का स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग नंबर (जैसे EM123456789IN) भेजा जाता है।

Q. यदि पासपोर्ट की फाइल 1 महीने से अधिक समय से अटकी हो तो कहाँ शिकायत दर्ज कराएं?

A. आप भारत सरकार के केंद्रीय लोक शिकायत पोर्टल (CPGRAMS - pgportal.gov.in) पर विदेश मंत्रालय (CPV Division) के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा सकते हैं, अथवा आरपीओ के आधिकारिक एक्स (पूर्व ट्विटर) हैंडल और आरपीओ हेल्पलाइन नंबर पर अपनी फाइल संख्या के साथ त्वरित समाधान मांग सकते हैं।

⚡ अधिकृत ऑनलाइन सहायता केंद्र (CSC & Cyber Help Desk)

ऑनलाइन फॉर्म भरवाने या परामर्श (Consultation) के लिए संपर्क करें

घर बैठे WhatsApp के जरिए फॉर्म भरवाएं या हमारे नजदीकी केंद्र पर पधारें — 100% सटीक, तेज व विश्वसनीय सेवा

अरुण कम्प्यूटर एण्ड ऑनलाइन सेंटर डिजिटल सेवा केन्द्र
🏪 केंद्र क्रमांक #1

अरुण कम्प्यूटर एण्ड ऑनलाइन सेंटर

"आपके सभी ऑनलाइन एवं कम्प्यूटर कार्यों के लिए विश्वसनीय केन्द्र"

📋 प्रमुख ऑनलाइन सेवाएं:
✔ ऑनलाइन फॉर्म भरना ✔ छात्रवृत्ति व प्रवेश ✔ खसरा / खतौनी प्रिंट ✔ आधार व पैन कार्ड ✔ फोटोकॉपी व प्रिंट
👤 अरुण पटेल: +91 9691597826
👤 सत्यम पटेल: +91 9303093114
☎️ ऑफिस: 07604-796692 ⭐ तेज सेवा • उचित शुल्क
सत्यम पटेल से बात करें: कॉल (9303093114) • WhatsApp
📋 प्रमुख ऑनलाइन सेवाएं:
✔ ऑनलाइन फॉर्म व रिजल्ट ✔ खसरा नक्शा व बही ✔ कोर्ट केश आर्डर ✔ फोटोकॉपी व कलर फोटो ✔ डाक सेवा व लेमीनेशन
👤 मुकेश पटेल: +91 9990768274
👤 धरम पटेल: +91 9009261475
🏛️ सिविल कोर्ट, पटेरा रोड ⭐ सरकारी सेवा केंद्र
📞 कॉल करें 💬 WhatsApp
धरम पटेल से बात करें: कॉल (9009261475) • WhatsApp
💡 सलाह: ऑनलाइन फॉर्म भरवाने के लिए अपने आवश्यक दस्तावेज़ (10वीं/12वीं अंकसूची, आधार कार्ड, फोटो व हस्ताक्षर) WhatsApp पर भेजकर घर बैठे फॉर्म भरवा सकते हैं।

क्या यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही?

अपने दोस्तों, परिजनों और ग्रुप्स में इस महत्वपूर्ण जानकारी को तुरंत शेयर करें:

💬 WhatsApp पर शेयर करें 📢 चैनल जॉइन करें
💬 WhatsApp शेयर 🔔 WhatsApp चैनल जॉइन करें