टैक्स व वेतन कैलकुलेटर ⏱️ 7 मिनट टूल 📅 2026-11-01 14:30:00

Income Tax Calculator 2026-27 (New vs Old Regime): ₹7.75 लाख तक टैक्स छूट व टैक्स बचत की तुलना

अम
अमित शर्मा
चार्टर्ड एकाउंटेंट व वित्तीय विश्लेषक

GoForDigitalIndia संपादकीय टीम — सरकारी योजनाओं, भर्ती व तकनीकी विषयों के विश्लेषक।

⚡ त्वरित उत्तर (Quick Answer)

New Tax Regime में ₹75,000 की मानक कटौती और धारा 87A रिबेट के कारण ₹7.75 लाख तक ग्रॉस सैलरी पर शून्य (₹0) टैक्स लगता है। ₹10 लाख की सैलरी पर New Regime में ₹44,200 टैक्स बनता है।

OFFICIAL CHANNEL GoForDigitalIndia WhatsApp चैनल

सरकारी योजनाओं, नई भर्तियों, एडमिट कार्ड और रिजल्ट्स के ताज़ा अपडेट्स सबसे पहले अपने WhatsApp पर पाएं।

👉 चैनल से जुड़ें (Join WhatsApp)

📌 मुख्य विशेषताएं व आवश्यक बिंदु

  • ₹7.75 लाख तक 100% टैक्स फ्री गणना (87A + ₹75K Std Ded)
  • Old vs New Regime साइड-बाय-साइड लाइव तुलना
  • 80C, 80D, HRA और होम लोन ब्याज का सटीक समायोजन
  • सर्वश्रेष्ठ कर व्यवस्था की ऑटोमैटिक सिफारिश
विज्ञापन / SPONSORED
💰 टैक्स व वित्त टूल

इनकम टैक्स कैलकुलेटर 2026-27 (New vs Old Tax Regime)

बजट 2026-27 के नए स्लैब, ₹75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन व 87A रिबेट के साथ सटीक टैक्स बचत तुलना

📋 पुरानी कर व्यवस्था (Old Regime) कटौतियां:
📊 टैक्स तुलना परिणाम (AY 2026-27)
New Regime टैक्स योग्य आय: ₹7,75,000
New Regime देय टैक्स: ₹0
Old Regime टैक्स योग्य आय: ₹5,25,000
Old Regime देय टैक्स: ₹18,200
सर्वश्रेष्ठ सिफारिश: New Regime चुनें!
शुद्ध टैक्स बचत (Tax Savings): ₹18,200 की बचत
✓ नई व्यवस्था में ₹75,000 का मानक कटौती (Standard Deduction) स्वतः सम्मिलित

📌 मुख्य बातें (Key Takeaways):

  • ₹7.75 लाख तक शून्य टैक्स: नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत वेतनभोगियों के लिए ₹75,000 की मानक कटौती (Standard Deduction) और धारा 87A की ₹25,000 रिबेट के कारण ₹7,75,000 की वार्षिक आय पर ₹1 भी टैक्स नहीं लगता।
  • मानक कटौती में बढ़ोतरी: बजट द्वारा वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों के लिए नई कर व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है।
  • New vs Old चयन नियम: यदि आपकी कुल कटौतियां (80C, 80D, HRA, होम लोन ब्याज) ₹3,75,000 से कम हैं, तो नई कर व्यवस्था (New Regime) आपके लिए 99% मामलों में अधिक फायदेमंद होती है।
  • डिफ़ॉल्ट व्यवस्था: आयकर विभाग द्वारा New Tax Regime को डिफ़ॉल्ट व्यवस्था बनाया गया है। यदि आप Old Regime चुनना चाहते हैं, तो ITR फाइल करते समय फॉर्म 10-IEA या स्पष्ट विकल्प टिक करना होता है।
आधिकारिक स्रोत / विभाग:
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT, Income Tax Department)
आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल: incometax.gov.in

1. FY 2025-26 और AY 2026-27 के लिए New vs Old Regime में कौन बेहतर है? (AEO Direct Answer)

उत्तर: ₹10 लाख तक की वार्षिक सैलरी वाले अधिकांश मध्यमवर्गीय वेतनभोगियों के लिए नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) सबसे अधिक फायदेमंद है। इसमें बिना किसी बिल या निवेश दस्तावेज़ के सीधे ₹75,000 की मानक कटौती मिलती है और ₹7.75 लाख तक शून्य टैक्स लगता है। पुरानी व्यवस्था केवल उन्हीं करदाताओं के लिए लाभदायक है जो भारी होम लोन ब्याज (धारा 24b में ₹2 लाख), भारी HRA और धारा 80C/80D में कुल ₹4 लाख से अधिक की कटौतियां क्लेम करते हैं।

2. नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) के संशोधित टैक्स स्लैब

विज्ञापन / SPONSORED

केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा लागू संशोधित टैक्स स्लैब के अनुसार अब टैक्स की गणना इस प्रकार होती है:

  • ₹0 से ₹3,00,000: शून्य (0%)
  • ₹3,00,001 से ₹7,00,000: 5% (धारा 87A के तहत ₹7 लाख तक की कुल करदेयता पर पूर्ण छूट)
  • ₹7,00,001 से ₹10,00,000: 10%
  • ₹10,00,001 से ₹12,00,000: 15%
  • ₹12,00,001 से ₹15,00,000: 20%
  • ₹15,00,000 से अधिक: 30%

📊 New vs Old Regime सैलरी टैक्स तुलना तालिका (AY 2026-27)

वार्षिक ग्रॉस वेतन New Regime टैक्स (Std Ded ₹75K) Old Regime टैक्स (बिना 80C) Old Regime (₹2.5L कटौती के साथ) सर्वश्रेष्ठ विकल्प
₹7,50,000 ₹0 (शून्य) ₹54,600 ₹0 (87A छूट) New Regime
₹7,75,000 ₹0 (शून्य) ₹59,800 ₹5,200 New Regime
₹10,00,000 ₹44,200 ₹1,06,600 ₹54,600 New Regime (₹10,400 बचत)
₹12,00,000 ₹71,500 ₹1,63,800 ₹96,200 New Regime (₹24,700 बचत)
₹15,00,000 ₹1,32,600 ₹2,57,400 ₹1,74,200 New Regime (₹41,600 बचत)

⚠️ टैक्स फाइलिंग के समय महत्वपूर्ण सावधानियां:

  • AIS और 26AS मिलान: रिटर्न फाइल करने से पहले अपने फॉर्म 26AS और Annual Information Statement (AIS) में दर्ज बैंक ब्याज व डिविडेंड की आय अवश्य जोड़ें।
  • मार्जिनल रिलीफ (Marginal Relief): यदि आपकी सैलरी ₹7,75,000 से थोड़ी ही अधिक है (जैसे ₹7,80,000), तो अतिरिक्त ₹5,000 की आय पर लगने वाला टैक्स कुल अतिरिक्त आय से अधिक नहीं हो सकता (मार्जिनल रिलीफ का लाभ मिलता है)।
  • फॉर्म 16 सत्यापन: अपनी कंपनी से मिले फॉर्म 16 पार्ट A और पार्ट B के टीडीएस विवरण को ई-फाइलिंग पोर्टल से सत्यापित करें।

❓ अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल (FAQs & PAA)

विज्ञापन / SPONSORED

1. क्या ₹7.75 लाख तक की सैलरी पर सच में ₹0 टैक्स लगता है?

हाँ, बिल्कुल सच है। नई कर व्यवस्था में वेतनभोगियों को ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, जिससे ₹7,75,000 की ग्रॉस सैलरी पर नेट टैक्स योग्य आय ₹7,00,000 रह जाती है। धारा 87A के तहत ₹7 लाख तक की आय पर ₹25,000 की पूरी टैक्स छूट (Rebate) मिल जाती है, जिससे देय टैक्स शून्य (₹0) हो जाता है।

2. क्या नई कर व्यवस्था में धारा 80C और HRA की छूट मिलती है?

नहीं, नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) में धारा 80C (PPF/LIC/ELSS), धारा 80D (स्वास्थ्य बीमा), HRA और होम लोन ब्याज (धारा 24b) की छूट नहीं मिलती है। इसके बदले सरकार ने टैक्स स्लैब को काफी कम रखा है और फ्लैट ₹75,000 की मानक कटौती दी है।

3. क्या सैलरीड कर्मचारी हर साल Old और New Regime बदल सकते हैं?

हाँ, जिन व्यक्तियों की आय केवल सैलरी (वेतन), पेंशन, बैंक ब्याज या अन्य स्रोतों से है (बिजनेस आय नहीं है), वे हर वित्तीय वर्ष में अपनी सुविधानुसार Old और New Regime में से किसी का भी चयन कर सकते हैं।

4. पुरानी व्यवस्था (Old Regime) कब चुननी चाहिए?

पुरानी व्यवस्था केवल तभी चुनें जब आपकी कुल कटौतियां (80C में ₹1.5 लाख + 80D में ₹25,000-₹50,000 + HRA या होम लोन ब्याज में ₹2 लाख) मिलाकर ₹3.75 लाख से अधिक हो रही हों। अन्यथा नई व्यवस्था में ज्यादा इन-हैंड पैसा बचता है।

5. नई कर व्यवस्था में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना लगता है?

गणना किए गए कुल आयकर पर 4% की दर से स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर (Health and Education Cess) लगाया जाता है। यह दोनों व्यवस्थाओं (New व Old) में अनिवार्य रूप से लागू होता है।

विज्ञापन / SPONSORED

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q. क्या ₹7.75 लाख तक की सैलरी पर सच में ₹0 टैक्स लगता है?

A. हाँ, नई कर व्यवस्था में ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के बाद ₹7 लाख की टैक्स योग्य आय पर धारा 87A के तहत ₹25,000 की पूरी छूट मिलती है।

Q. क्या नई कर व्यवस्था में धारा 80C और HRA की छूट मिलती है?

A. नहीं, नई व्यवस्था में 80C या HRA की छूट नहीं मिलती; इसके बदले सरकार ने कम टैक्स स्लैब और ₹75,000 की फ्लैट मानक कटौती दी है।

Q. क्या सैलरीड कर्मचारी हर साल Old और New Regime बदल सकते हैं?

A. हाँ, सैलरीड कर्मचारी हर साल रिटर्न फाइल करते समय अपनी पसंद अनुसार New या Old व्यवस्था चुन सकते हैं।

Q. पुरानी व्यवस्था (Old Regime) कब चुननी चाहिए?

A. पुरानी व्यवस्था तभी चुनें जब आपकी कुल कटौतियां (80C + 80D + HRA + होम लोन ब्याज) ₹3.75 लाख से अधिक हों।

Q. नई कर व्यवस्था में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना लगता है?

A. गणना किए गए कुल आयकर पर 4% की दर से स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर (Cess) लगता है।

⚡ अधिकृत ऑनलाइन सहायता केंद्र (CSC & Cyber Help Desk)

ऑनलाइन फॉर्म भरवाने या परामर्श (Consultation) के लिए संपर्क करें

घर बैठे WhatsApp के जरिए फॉर्म भरवाएं या हमारे नजदीकी केंद्र पर पधारें — 100% सटीक, तेज व विश्वसनीय सेवा

अरुण कम्प्यूटर एण्ड ऑनलाइन सेंटर डिजिटल सेवा केन्द्र
🏪 केंद्र क्रमांक #1

अरुण कम्प्यूटर एण्ड ऑनलाइन सेंटर

"आपके सभी ऑनलाइन एवं कम्प्यूटर कार्यों के लिए विश्वसनीय केन्द्र"

📋 प्रमुख ऑनलाइन सेवाएं:
✔ ऑनलाइन फॉर्म भरना ✔ छात्रवृत्ति व प्रवेश ✔ खसरा / खतौनी प्रिंट ✔ आधार व पैन कार्ड ✔ फोटोकॉपी व प्रिंट
👤 अरुण पटेल: +91 9691597826
👤 सत्यम पटेल: +91 9303093114
☎️ ऑफिस: 07604-796692 ⭐ तेज सेवा • उचित शुल्क
सत्यम पटेल से बात करें: कॉल (9303093114) • WhatsApp
📋 प्रमुख ऑनलाइन सेवाएं:
✔ ऑनलाइन फॉर्म व रिजल्ट ✔ खसरा नक्शा व बही ✔ कोर्ट केश आर्डर ✔ फोटोकॉपी व कलर फोटो ✔ डाक सेवा व लेमीनेशन
👤 मुकेश पटेल: +91 9990768274
👤 धरम पटेल: +91 9009261475
🏛️ सिविल कोर्ट, पटेरा रोड ⭐ सरकारी सेवा केंद्र
📞 कॉल करें 💬 WhatsApp
धरम पटेल से बात करें: कॉल (9009261475) • WhatsApp
💡 सलाह: ऑनलाइन फॉर्म भरवाने के लिए अपने आवश्यक दस्तावेज़ (10वीं/12वीं अंकसूची, आधार कार्ड, फोटो व हस्ताक्षर) WhatsApp पर भेजकर घर बैठे फॉर्म भरवा सकते हैं।

क्या यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही?

अपने दोस्तों, परिजनों और ग्रुप्स में इस महत्वपूर्ण जानकारी को तुरंत शेयर करें:

💬 WhatsApp पर शेयर करें 📢 चैनल जॉइन करें
💬 WhatsApp शेयर 🔔 WhatsApp चैनल जॉइन करें