बिजनेस & AI ⏱️ 14 मिनट 📅 1 अक्टूबर 2026

New vs Old Tax Regime: ₹7.75 लाख पर शून्य टैक्स का पूरा गणित और आपके लिए सही रिजीम

CA
CA विनित अग्रवाल
Senior Editorial Analyst

सरकारी नीतियों, योजनाओं, भर्ती एवं डिजिटल सेवाओं के वरिष्ठ विश्लेषक।

त्वरित उत्तर (Quick Answer)

न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत ₹7 लाख तक की आय पर धारा 87A के तहत पूरी टैक्स छूट (Rebate) और ₹75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिलाकर ₹7.75 लाख तक की कुल आय पर वेतनभोगियों के लिए टैक्स देनदारी शून्य हो जाती है। यदि आपके पास होम लोन ब्याज (24b), HRA और 80C के तहत ₹3.75 लाख से अधिक की कटौतियां नहीं हैं, तो न्यू टैक्स रिजीम अधिकांश करदाताओं के लिए अधिक फायदेमंद है।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q. क्या न्यू टैक्स रिजीम में 80C छूट मिलती है?

A. नहीं, न्यू रिजीम में 80C, 80D और HRA जैसी छूट समाप्त कर दी गई हैं।

Q. होम लोन वालों के लिए कौन सी रिजीम बेहतर है?

A. यदि होम लोन ब्याज ₹2 लाख और 80C दोनों हैं, तो ओल्ड रिजीम में ज्यादा बचत हो सकती है।

Q. क्या नौकरीपेशा हर साल रिजीम बदल सकते हैं?

A. हां, वेतनभोगी कर्मचारी हर साल अपनी सुविधानुसार रिजीम बदल सकते हैं।

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