🏛️ सरकारी योजना ⏱️ 16 मिनट पढ़ें 📅 01 अक्टूबर 2026

PM e-DRIVE योजना 2026: इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सब्सिडी, ई-वाउचर जनरेशन और डीलरशिप प्रोसेस

RM
राजेश कुमार मीना
नीति, ग्रामीण विकास & डिजिटल पेमेंट विशेषज्ञ

विगत 8 वर्षों से केंद्र व राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), ग्रामीण विकास एवं डिजिटल भुगतान प्रणालियों पर निरंतर शोधपरक विश्लेषण।

⚡ त्वरित उत्तर (Quick Answer)

भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई PM e-DRIVE (पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट) योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों की खरीद पर सीधी सब्सिडी दी जा रही है। ₹1.5 लाख तक के एक्स-फैक्ट्री मूल्य वाले पात्र दोपहिया वाहनों पर ई-वाउचर के जरिए सब्सिडी मिलती है। डीलरशिप पर आधार ई-केवाईसी होते ही पोर्टल से ई-वाउचर जनरेट होता है और ग्राहक को छूट वाला दाम चुकाना होता है।

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📌 मुख्य विशेषताएं व आवश्यक बिंदु

  • भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई PM e-DRIVE (पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट) योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया ...
वाहन का प्रकार बैटरी क्षमता (kWh) सरकारी सब्सिडी दर अधिकतम सब्सिडी सीमा एक्स-फैक्ट्री मूल्य सीमा (प्राइस कैप)
इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर (e-2W) 2 kWh से 3+ kWh ₹5,000 प्रति kWh ₹10,000 ₹1,50,000
इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर (L5 रजिस्टर्ड) 5 kWh से 10 kWh ₹5,000 प्रति kWh ₹50,000 ₹5,00,000
ई-रिक्शा / ई-कार्ट 3 kWh से 5 kWh ₹5,000 प्रति kWh ₹25,000 ₹2,50,000
इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस सरकारी स्वीकृत मानक अनुमोदित स्लैब पूर्ण पैकेज सहायता स्वास्थ्य मंत्रालय मानदंड
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FAME-II से PM e-DRIVE तक: सरकार ने सब्सिडी नियमों में क्या बड़े बदलाव किए?

FAME-II योजना में सब्सिडी की प्रक्रिया में कई विसंगतियां सामने आई थीं—जैसे ओईएम (वाहन निर्माता) कंपनियों द्वारा स्थानीयकरण नियमों (Phased Manufacturing Programme) का उल्लंघन और डीलरशिप पर सब्सिडी क्लेम के दावों में देरी। सरकार ने इन सभी कमियों को दूर करते हुए PM e-DRIVE में तीन क्रांतिकारी बदलाव किए हैं:

  1. डिजिटल ई-वाउचर (Aadhaar Linked e-Voucher): अब सब्सिडी किसी बिचौलिए या बाद में बैंक खाते में नहीं आती, बल्कि खरीदारी के समय ही आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए ई-वाउचर के रूप में ऑन-द-स्पॉट घट जाती है।
  2. सब्सिडी राशि का चरणबद्ध निर्धारण (Gradual Phase-out): पहले वर्ष में प्रति किलोवाट/घंटा (kWh) बैटरी पर ₹5,000 की सब्सिडी दी जा रही है (अधिकतम ₹10,000 प्रति वाहन), जो दूसरे वर्ष से घटकर ₹2,500 प्रति kWh (अधिकतम ₹5,000) रह जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि शुरुआती खरीदारों को सबसे अधिक वित्तीय लाभ मिल रहा है।
  3. सख्त एक्स-फैक्ट्री प्राइस कैप: सब्सिडी केवल जनसामान्य के लिए किफायती वाहनों तक सीमित रहे, इसके लिए दोपहिया वाहनों पर ₹1.5 लाख का कड़ा एक्स-फैक्ट्री प्राइस कैप लागू किया गया है। प्रीमियम और लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियां इस सब्सिडी के दायरे से बाहर रखी गई हैं।

किस इलेक्ट्रिक वाहन पर कितनी सब्सिडी मिलेगी? (किलोवाट/घंटा के हिसाब से नया स्लैब)

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PM e-DRIVE के तहत वाहनों की सब्सिडी सीधे उनकी बैटरी क्षमता (Battery Capacity in kWh) से जुड़ी है।

वाहन का प्रकार बैटरी क्षमता (kWh) सरकारी सब्सिडी दर अधिकतम सब्सिडी सीमा एक्स-फैक्ट्री मूल्य सीमा (प्राइस कैप)
इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर (e-2W) 2 kWh से 3+ kWh ₹5,000 प्रति kWh ₹10,000 ₹1,50,000
इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर (L5 रजिस्टर्ड) 5 kWh से 10 kWh ₹5,000 प्रति kWh ₹50,000 ₹5,00,000
ई-रिक्शा / ई-कार्ट 3 kWh से 5 kWh ₹5,000 प्रति kWh ₹25,000 ₹2,50,000
इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस सरकारी स्वीकृत मानक अनुमोदित स्लैब पूर्ण पैकेज सहायता स्वास्थ्य मंत्रालय मानदंड

नोट: दूसरे वित्त वर्ष से दोपहिया वाहनों पर यह सब्सिडी दर घटकर ₹2,500 प्रति kWh और अधिकतम ₹5,000 हो जाएगी।


खरीदार के लिए पात्रता शर्तें (आधार प्रमाणीकरण और सिंगल-व्हीकल नियम)

सरकार ने सब्सिडी का दुरुपयोग और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए पात्रता के कड़े मानक तय किए हैं:

  • व्यक्तिगत खरीदार (Individual Buyers): खरीदार भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसके पास एक वैध 12-अंकों का आधार कार्ड होना अनिवार्य है, जिसमें एक्टिव मोबाइल नंबर लिंक हो।
  • 'सिंगल व्हीकल पर आधार' नियम (One EV Per Aadhaar): एक आधार कार्ड पर जीवन में केवल एक ही इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन के लिए केंद्रीय सब्सिडी ली जा सकती है। यदि आपने पहले FAME-II के तहत सब्सिडी ली है, तो आपका नाम पोर्टल पर स्वतः ब्लॉक हो जाएगा।
  • कमर्शियल रजिस्ट्रेशन: डिलीवरी कंपनियों या कमर्शियल उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर पर कंपनियों को भी छूट दी जा रही है, जिसके लिए पैन और जीएसटी वेरिफिकेशन आवश्यक है।

शोरूम पर ई-वाउचर (e-Voucher) कैसे बनेगा? स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

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अब ग्राहक को किसी सरकारी दफ्तर जाने या अलग से ऑनलाइन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। पूरी प्रक्रिया शोरूम पर डीलर के माध्यम से मिनटों में पूरी होती है:

[शोरूम पर मॉडल चयन] ➔ [डीलर द्वारा पोर्टल पर डेटा एंट्री] ➔ [खरीदार के आधार पर आया OTP] ➔ [e-Voucher जनरेट & साइन] ➔ [सब्सिडी घटकर इनवॉइस भुगतान]

स्टेप 1: अधिकृत डीलर पर जाकर रजिस्टर्ड EV मॉडल चुनना

सबसे पहले भारी उद्योग मंत्रालय के पोर्टल पर लिस्टेड अधिकृत डीलरशिप (जैसे Ola, Ather, TVS, Bajaj, Chetak, Vida आदि) पर जाएं और वह मॉडल चुनें जो PM e-DRIVE के तहत सब्सिडी योग्य है।

स्टेप 2: डीलर द्वारा पोर्टल पर विवरण दर्ज करना

डीलर अपने आधिकारिक लॉगिन से pmedrive.heavyindustries.gov.in पर लॉगिन करेगा। वहां वह खरीदार का आधार नंबर, नाम, गाड़ी का चेसिस नंबर और बैटरी सीरियल नंबर दर्ज करेगा।

स्टेप 3: खरीदार का आधार ई-केवाईसी सत्यापन (OTP के जरिए)

जैसे ही डीलर सबमिट करेगा, खरीदार के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर 6-अंकों का आधिकारिक UIDAI OTP आएगा। यह OTP डीलर के पोर्टल में दर्ज करते ही ई-केवाईसी सफल हो जाएगी।

स्टेप 4: मोबाइल पर ई-वाउचर डाउनलोड लिंक प्राप्त होना

सत्यापन पूरा होते ही खरीदार के मोबाइल पर तुरंत एक SMS आएगा, जिसमें डिजिटल ई-वाउचर का लिंक होगा। इसे खोलकर खरीदार और डीलर दोनों डिजिटल रूप से साइन (कन्फर्म) करेंगे।

स्टेप 5: सब्सिडी घटाकर शेष राशि का भुगतान और बिल जनरेट होना

शोरूम बिल बनाते समय कुल ऑन-रोड/एक्स-शोरूम कीमत में से सब्सिडी की राशि (उदा. ₹10,000) तुरंत काट देगा। खरीदार को केवल बची हुई राशि ही कैश, यूपीआई या लोन के माध्यम से चुकानी होगी।


राज्य सरकारों की अतिरिक्त EV सब्सिडी कैसे क्लेम करें? (ड्यूल बेनिफिट)

केंद्र सरकार की PM e-DRIVE योजना के अलावा, कई राज्य सरकारें (जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु) अपनी खुद की राज्य ईवी नीति (State EV Policy) के तहत अतिरिक्त लाभ देती हैं:

  • रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन छूट: अधिकांश राज्य इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 100% रोड टैक्स और आरटीओ रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर रहे हैं, जिससे सीधी ₹8,000 से ₹15,000 की बचत होती है।
  • डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (DBT): कुछ राज्य सीधे खरीदार के बैंक खाते में ₹5,000 से ₹10,000 का अतिरिक्त प्रोत्साहन भेजते हैं। इसके लिए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद राज्य के परिवहन पोर्टल पर आरसी और बैंक पासबुक अपलोड करनी होती है।

पब्लिक चार्जिंग स्टेशन और ईवी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर क्या काम हो रहा है?

PM e-DRIVE का दूसरा सबसे बड़ा फोकस "रेंज एंग्जायटी" (चार्जिंग खत्म होने का डर) को खत्म करना है। इस योजना के तहत चार्जिंग नेटवर्क के लिए ₹2,000 करोड़ का विशेष फंड रखा गया है:

  • 72,300 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन्स: देश के प्रमुख शहरों, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पर 72,000 से अधिक फास्ट चार्जर्स लगाए जा रहे हैं।
  • दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए विशेष डॉकिंग: मॉल, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन और पेट्रोल पंपों पर छोटे वाहनों के लिए स्टैंडर्डाइज्ड चार्जिंग पॉइंट्स अनिवार्य किए जा रहे हैं।

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❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q. क्या कमर्शियल डिलीवरी बॉयज को इस योजना का लाभ मिल सकता है?

A. हां, जो युवा स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट या अमेज़न जैसी कंपनियों में डिलीवरी का काम करते हैं, वे व्यक्तिगत आधार कार्ड पर सब्सिडी वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद सकते हैं। इसके लिए कोई अलग कमर्शियल परमिट की बाध्यता दोपहिया वाहनों पर नहीं है।

Q. क्या पुरानी इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी बदलने पर भी सब्सिडी मिलती है?

A. नहीं। PM e-DRIVE सब्सिडी केवल नए पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर लागू होती है। यदि आप अपनी पुरानी गाड़ी की बैटरी बदलते हैं, तो उस पर यह सब्सिडी लागू नहीं होगी।

Q. अगर किसी के नाम पर पहले से एक सब्सिडी वाला EV है, तो क्या दूसरा मिलेगा?

A. नहीं। केंद्र सरकार के पोर्टल पर एक आधार नंबर एक ही बार स्वीकार किया जाता है। यदि आपके नाम पर पहले से सब्सिडी ली जा चुकी है, तो आप अपने परिवार के किसी अन्य वयस्क सदस्य (जिसके पास आधार और पैन हो) के नाम से नया वाहन ले सकते हैं।

Q. ई-वाउचर एक्सपायर होने पर क्या दोबारा बनवाया जा सकता है?

A. ई-वाउचर जनरेट होने के बाद तय समय सीमा (सामान्यतः 7 से 15 दिन) के भीतर वाहन का इनवॉइस और डिलीवरी पूरी होनी चाहिए। यदि किसी कारणवश वाउचर एक्सपायर हो जाता है, तो डीलर को पोर्टल पर पुराना वाउचर कैंसल करके दोबारा नया वाउचर जनरेट करना पड़ता है।

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