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ऑनलाइन रेंट एग्रीमेंट (किरायानामा) जनरेटर 2026: 11 महीने का लीगल ड्राफ्ट बनाएं व प्रिंट करें

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GoForDigital Legal Editorial Board
वरिष्ठ डिजिटल संपादक

GoForDigitalIndia संपादकीय टीम — सरकारी योजनाओं, भर्ती व तकनीकी विषयों के विश्लेषक।

⚡ त्वरित उत्तर (Quick Answer)

11 महीने का रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 के तहत बिना रजिस्ट्री के ₹100 के ई-स्टाम्प व नोटरी से पूरी तरह मान्य होता है।

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📌 मुख्य विशेषताएं व आवश्यक बिंदु

  • भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 व मॉडल टेनेंसी एक्ट 2026 के पूर्ण अनुकूल
  • सिक्योरिटी डिपॉजिट, नोटिस पीरियड व बिजली-पानी की स्पष्ट कानूनी शर्तें
  • ₹100 के ई-स्टाम्प पेपर पर प्रिंट करने हेतु 1-क्लिक रेडी टेक्स्ट
  • मोबाइल व डेस्कटॉप पर 100% फ्री और कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं
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📝 11-महीने का रेंट एग्रीमेंट (किरायानामा) AI ड्राफ्ट जनरेटर

मकान मालिक व किराएदार दोनों के अधिकारों को सुरक्षित करने वाला कानूनी ड्राफ्ट तैयार करें

100% लीगल फॉर्मेट 2026

11 महीने का रेंट एग्रीमेंट ही क्यों बनाया जाता है? जानिए कानूनी कारण

भारतीय संपत्ति बाजार में किराए पर मकान, दुकान या फ्लैट देते समय हमेशा 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट (Lease & License Agreement) तैयार किया जाता है। इसके पीछे दो मुख्य कानूनी कारण हैं: भारतीय पंजीकरण अधिनियम (Registration Act, 1908) की धारा 17 और रेंट कंट्रोल एक्ट (Rent Control Act)।

पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 के तहत, यदि कोई लीज डीड 12 महीने (1 वर्ष) या उससे अधिक अवधि के लिए बनाई जाती है, तो उसका सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर अनिवार्य पंजीकरण (Compulsory Registration) कराना होता है, जिस पर 1% से 2% स्टाम्प शुल्क और कोर्ट फीस चुकानी पड़ती है। 11 महीने का एग्रीमेंट बनाकर पक्षकार भारी स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर लगाने से बच जाते हैं।

💡 मकान मालिक व किराएदार के लिए जरूरी नियम (Model Tenancy Act 2026)

मॉडल टेनेंसी एक्ट के तहत आवासीय परिसरों के लिए अधिकतम 2 महीने का किराया ही सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में लिया जा सकता है। मकान मालिक बिना 24 घंटे के पूर्व नोटिस के किराएदार के परिसर में प्रवेश नहीं कर सकता है।

11 महीने के रेंट एग्रीमेंट में जरूरी 7 मुख्य शर्तें

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शर्त का प्रकार आवासीय मानक व्यावसायिक मानक मकान मालिक का अधिकार किराएदार का संरक्षण
सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 से 2 माह का किराया 3 से 6 माह का किराया बकाया बिल समायोजन मकान खाली करने पर पूर्ण वापसी
नोटिस पीरियड 30 दिन (1 माह) 60 से 90 दिन परिसर खाली कराने की सूचना अचानक बेदखली से सुरक्षा
वार्षिक किराया वृद्धि 5% से 10% 10% से 15% मुद्रास्फीति अनुसार किराया बढ़ना अनुचित बढ़ोतरी पर रोक
बिजली-पानी भुगतान सब-मीटर रीडिंग अनुसार अलग कमर्शियल मीटर समय पर बिल जमा की रसीद मांगना सरकारी यूनिट रेट पर देय
ताला-बंद (Lock-in) 3 से 6 माह 1 से 3 वर्ष निश्चित अवधि का किराया सुरक्षित अचानक मकान खाली न कराना

कितने रुपये के स्टाम्प पेपर पर प्रिंट कराना चाहिए?

11 महीने के रेंट एग्रीमेंट के लिए राज्यवार गैर-न्यायिक (Non-Judicial) ई-स्टाम्प पेपर का उपयोग किया जाता है:

  • उत्तर प्रदेश व बिहार: ₹100 का ई-स्टाम्प पेपर (किराया ₹10,000 से अधिक होने पर ₹500 का स्टाम्प बेहतर माना जाता है)।
  • दिल्ली व हरियाणा: ₹100 या ₹500 का ई-स्टाम्प पेपर।
  • महाराष्ट्र व कर्नाटक: महाराष्ट्र में ऑनलाइन ई-रजिस्ट्रेशन प्रणाली अनिवार्य है, जहाँ 0.25% स्टाम्प ड्यूटी लगती है।

स्टाम्प पेपर पर प्रथम पेज का प्रिंट लेने के पश्चात शेष पृष्ठ सादे A4 एग्जीक्यूटिव पेपर पर प्रिंट किए जाते हैं और अंत में नोटरी पब्लिक (Notary Advocate) से तस्दीक (Attestation) करा ली जाती है।

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❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q. 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट कोर्ट में मान्य होता है क्या?

A. हाँ, यदि 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट उचित स्टाम्प शुल्क (₹100 या ₹500 ई-स्टाम्प) पर निष्पादित किया गया हो और नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित हो, तो यह सिविल कोर्ट में एक वैध साक्ष्य माना जाता है।

Q. क्या 11 महीने के एग्रीमेंट की रजिस्ट्री कराना जरूरी है?

A. नहीं, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अनुसार केवल 12 महीने या उससे अधिक अवधि की लीज डीड का सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य होता है। 11 महीने के एग्रीमेंट पर नोटरी पर्याप्त होती है।

Q. मकान मालिक सिक्योरिटी डिपॉजिट से क्या काट सकता है?

A. मकान मालिक केवल बकाया किराया, लंबित बिजली-पानी का बिल और किराएदार द्वारा संपत्ति को पहुंचाए गए वास्तविक नुकसान की भरपाई ही काट सकता है। सामान्य टूट-फूट (Normal Wear & Tear) की कटौती अवैध है।

Q. क्या रेंट एग्रीमेंट से पैन कार्ड या पासपोर्ट बनवाया जा सकता है?

A. रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट को पासपोर्ट और बैंक खाते में पते के प्रमाण (Address Proof) के रूप में स्वीकार किया जाता है, जबकि सामान्य नोटरीकृत एग्रीमेंट केवल चुनिंदा सेवाओं में ही मान्य होता है।

Q. किराया हर साल कितना बढ़ाया जा सकता है?

A. सामान्यतः एग्रीमेंट में 5% से 10% की वार्षिक किराया वृद्धि की शर्त रखी जाती है। यदि अनुबंध 11 माह का है तो अवधि पूर्ण होने पर दोनों पक्षों की आपसी सहमति से नया किराया तय होता है।

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