कृषि एवं सौर ऊर्जा योजनाएं ⏱️ 5 मिनट 📅 2026-10-07

PM-KUSUM Component-C FLS 2026: ग्रिड-कनेक्टेड कृषि पंप सोलराइजेशन, बिजली बिक्री व नेट-मीटरिंग

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इंजीनियर मयंक शर्मा
वरिष्ठ सौर ऊर्जा तकनीकी सलाहकार एवं एमएनआरई शोधार्थी

मयंक शर्मा पीएम कुसुम, पीएम सूर्य घर एवं सौर नेट-मीटरिंग विनियमों के विशेषज्ञ तकनीकी सलाहकार हैं।

⚡ त्वरित उत्तर (Quick Answer)

PM-KUSUM योजना का कंपोनेंट-C (Component-C) उन किसानों के लिए है जिनके पास पहले से ग्रिड बिजली कनेक्शन वाला कृषि पंप है। इसके तहत किसान अपने ट्यूबवेल को सौर ऊर्जा से जोड़ सकते हैं। दिन में पंप सोलर बिजली से मुफ्त चलता है और सिंचाई न होने पर बची हुई अतिरिक्त सौर बिजली डिस्कॉम ग्रिड में वापस निर्यात (Export) कर दी जाती है, जिससे किसान को ₹2.50 से ₹3.50 प्रति यूनिट की दर से अतिरिक्त मासिक आय प्राप्त होती है।

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📑 विषय सूची (Table of Contents)

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योजना नोडल मंत्रालय: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE), भारत सरकार | योजना श्रेणी: PM-KUSUM कंपोनेंट-C (Individual Pump Solarization & Feeder Level Solarization - FLS) | क्रियान्वयन एजेंसी: राज्य विद्युत वितरण निगम (DISCOMs) एवं राज्य नोडल ऊर्जा एजेंसियां | केंद्रीय सब्सिडी सहायता: ₹1.05 करोड़ प्रति मेगावाट (FLS मोड में) अथवा 30% CFA व्यक्तिगत मोड में
⚡ तुरंत समाधान (Quick Answer): यदि आपके खेत में पहले से बिजली का कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन मौजूद है, तो PM-KUSUM कंपोनेंट-C आपको केवल "उपभोक्ता" से "ऊर्जा उत्पादक (Prosumer)" में बदल देता है। इसके तहत किसान अपने मौजूदा बिजली पंप की क्षमता से दोगुना तक सोलर प्लांट ग्रिड से जोड़ते हैं। दिन के समय आपका ट्यूबवेल बिल्कुल मुफ्त सौर बिजली से चलता है, जिससे आपका बिजली बिल शून्य हो जाता है। जब सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, तब सिस्टम से बनने वाली सौर बिजली बाई-डायरेक्शनल नेट मीटर के जरिए सरकारी बिजली ग्रिड को बेची जाती है, जिसका भुगतान डिस्कॉम द्वारा सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है।

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PM-KUSUM कंपोनेंट-C क्या है? व्यक्तिगत पंप बनाम फीडर लेवल सोलराइजेशन (FLS)

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भारत में लगभग 3 करोड़ से अधिक कृषि पंप ग्रिड बिजली पर निर्भर हैं। इन पंपों को बिजली देने के लिए राज्य सरकारों और बिजली कंपनियों (DISCOMs) को हर साल हजारों करोड़ रुपये की भारी कृषि सब्सिडी का बोझ उठाना पड़ता है। इसके बावजूद किसानों को अक्सर रात के समय 6 से 7 घंटे की लो-वोल्टेज और ट्रिपिंग वाली बिजली मिलती है, जिससे मोटर जलने का खतरा हमेशा बना रहता है।

इसी दोहरे संकट को जड़ से खत्म करने के लिए भारत सरकार ने PM-KUSUM कंपोनेंट-C तैयार किया है। इसके दो प्रमुख प्रारूप हैं:

  1. व्यक्तिगत पंप सोलराइजेशन (Individual Pump Solarization - IPS):

    इसमें किसान अपने खेत में लगे मौजूदा ग्रिड ट्यूबवेल के साथ सोलर पैनल और ग्रिड-टाई इनवर्टर लगवाता है। यदि किसान के पास 5HP का पंप है, तो वह 10kW तक का सोलर प्लांट लगा सकता है। यह प्लांट सीधे बिजली ग्रिड और किसान के पंप दोनों से जुड़ा होता है।

  2. फीडर लेवल सोलराइजेशन (Feeder Level Solarization - FLS):

    व्यक्तिगत रूप से हर खेत में सोलर पैनल लगाने के बजाय, डिस्कॉम पूरे 11kV कृषि फीडर (जिससे 100 से 200 ट्यूबवेल जुड़े होते हैं) के पास 1 से 2 मेगावाट का एक सामूहिक सोलर पावर प्लांट स्थापित करती है। इस प्लांट से दिन के समय पूरे फीडर पर भरपूर और स्थिर बिजली दौड़ाई जाती है, जिससे सभी जुड़े किसानों को दिन में ही 8 घंटे बिना ट्रिपिंग के मुफ्त बिजली मिलती है।

ग्रिड-कनेक्टेड सोलर पंप की कार्यप्रणाली: सिंचाई के साथ अतिरिक्त बिजली निर्यात (Export)

ऑफ-ग्रिड सोलर पंप (कंपोनेंट-B) और ग्रिड-टाई सोलर पंप (कंपोनेंट-C) में सबसे बड़ा अंतर यह है कि कंपोनेंट-B में यदि आप सिंचाई नहीं कर रहे हैं, तो धूप में बनने वाली सौर ऊर्जा पूरी तरह व्यर्थ (Dumped) हो जाती है। इसके विपरीत, कंपोनेंट-C में सौर ऊर्जा की एक-एक यूनिट का मौद्रिक मूल्य होता है:

  • सिंचाई के दौरान (Pumping Mode): जब किसान मोटर चालू करता है, तो सोलर पैनलों से बनने वाली बिजली सीधे पंप को चलाती है। यदि धूप कम है या बादल हैं, तो बची हुई आवश्यक बिजली ग्रिड से स्वतः मिल जाती है, जिससे पंप बिना रुके चलता रहता है।
  • सिंचाई न होने पर (Export Mode): फसल कटाई के बाद या जब खेत में पानी की आवश्यकता नहीं होती (वर्ष में लगभग 150 से 200 दिन), तब सोलर प्लांट बंद नहीं बैठता। वह लगातार प्रतिदिन 30 से 45 यूनिट बिजली बनाकर सरकारी ग्रिड में भेजता रहता है।
  • बाई-डायरेक्शनल नेट मीटर (Net Meter): आपके खेत के ट्रांसफॉर्मर या खंभे पर एक विशेष स्मार्ट मीटर लगाया जाता है। यह मीटर दो आंकड़े दर्ज करता है: आपने ग्रिड से कितनी बिजली ली (Import) और ग्रिड को कितनी सोलर बिजली बेची (Export)।

बिजली बेचकर कितनी होगी कमाई? फीड-इन टैरिफ (FiT) व मासिक आय की वास्तविक गणना

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राज्य विद्युत विनियामक आयोग (SERC) प्रत्येक राज्य के लिए ग्रिड में बेची जाने वाली कृषि सौर ऊर्जा का खरीद मूल्य (Feed-in Tariff - FiT) निर्धारित करते हैं। अधिकांश राज्यों (जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा) में यह दर ₹2.50 से ₹3.50 प्रति यूनिट तय की गई है।

5HP पंप के साथ 10kW सोलर प्लांट की अनुमानित वार्षिक कमाई का गणित:

  • वार्षिक कुल सौर उत्पादन: 10kW का सोलर प्लांट वर्ष में औसतन 14,000 से 15,000 यूनिट बिजली बनाता है।
  • सिंचाई में खपत: किसान वर्ष में लगभग 100 दिन प्रतिदिन 5 घंटे पंप चलाता है (लगभग 4,000 यूनिट खपत)।
  • ग्रिड को बेची गई अतिरिक्त बिजली: 14,500 - 4,000 = 10,500 यूनिट प्रति वर्ष।
  • फीड-इन टैरिफ दर: ₹3.00 प्रति यूनिट।
  • किसान की शुद्ध अतिरिक्त आय: 10,500 × ₹3.00 = ₹31,500 प्रति वर्ष (लगभग ₹2,600 प्रति माह)।

यानी किसान का सिंचाई का बिजली बिल शून्य हो गया और साथ ही बिना किसी मेहनत के ₹30,000 से अधिक की नकद आय उसके बैंक खाते में जमा हो गई।

फीडर लेवल सोलराइजेशन (FLS) क्रांति: 11kV कृषि फीडर से दिन में 8 घंटे निर्बाध बिजली

2024 से 2026 के बीच भारत सरकार ने कंपोनेंट-C के अंतर्गत फीडर लेवल सोलराइजेशन (FLS) को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसका कारण यह है कि व्यक्तिगत किसान के खेत में पैनल लगाने पर रखरखाव और चोरी का डर रहता है, जबकि सब-स्टेशन के पास सामूहिक प्लांट लगाने से पूरी कृषि वितरण प्रणाली आधुनिक हो जाती है:

  1. कृषि फीडर का सेपरेशन (Feeder Separation): ग्रामीण इलाकों में गांव की घरेलू लाइट और खेतों के ट्यूबवेल के तारों को अलग-अलग (DDUGJY योजना के तहत) किया जाता है।
  2. सब-स्टेशन के पास मेगा सोलर प्लांट: संबंधित 33/11kV सब-स्टेशन की परिधि में 1MW से 3MW का सोलर पावर प्लांट लगाया जाता है। केंद्र सरकार डिस्कॉम को इसके लिए ₹1.05 करोड़ प्रति मेगावाट की सीधी केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) देती है।
  3. दिन में 8 घंटे फिक्स शेड्यूल: इस प्लांट के चालू होते ही उस फीडर से जुड़े सभी 200 से 300 किसानों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिना किसी ब्रेक और बिना लो-वोल्टेज के 8 घंटे निरंतर भरपूर बिजली मिलती है। रात में सिंचाई के लिए खेत जाने का जोखिम पूरी तरह समाप्त हो जाता है।

कैपेक्स (CAPEX) बनाम रेस्को (RESCO) मॉडल: बिना अपनी जेब से पैसे लगाए सोलर पंप

कंपोनेंट-C के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने दो अलग-अलग वित्तीय मॉडल तैयार किए हैं ताकि गरीब से गरीब किसान भी इस योजना का लाभ उठा सके:

  • कैपेक्स मॉडल (CAPEX - Farmer Investment Model):

    इसमें किसान स्वयं 30% केंद्रीय सब्सिडी और राज्य सब्सिडी का लाभ लेकर बाकी बची राशि (लगभग 30% से 40%) अपनी जेब से या बैंक लोन से लगाता है। इसका लाभ यह है कि बनने वाली पूरी बिजली और उससे होने वाली 100% कमाई किसान की अपनी होती है।

  • रेस्को मॉडल (RESCO - Developer Investment Model):

    यदि किसान के पास सोलर प्लांट लगाने के लिए एक रुपया भी नहीं है, तो निजी सोलर डेवलपर (RESCO Company) अपनी लागत पर किसान के ट्यूबवेल या सब-स्टेशन पर सोलर प्लांट स्थापित करता है। किसान को 25 साल तक दिन में बिल्कुल मुफ्त बिजली मिलती है। अतिरिक्त बनने वाली बिजली को डेवलपर डिस्कॉम को बेचकर अपनी लागत और मुनाफा वसूलता है। किसान को शून्य निवेश पर बिना बिजली बिल की सिंचाई की सुविधा मिल जाती है।

डिस्कॉम पात्रता, नेट-मीटरिंग के नियम व आवश्यक दस्तावेज

PM-KUSUM कंपोनेंट-C में आवेदन करने के लिए उपभोक्ता किसान को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होती हैं:

  • वैध कृषि विद्युत कनेक्शन: आवेदक के पास संबंधित राज्य डिस्कॉम (जैसे UHBVN/DHBVN हरियाणा, JVVNL/AVVNL राजस्थान, MVVNL/PVVNL यूपी, महावितरण महाराष्ट्र) का क्रियाशील कृषि कनेक्शन (Agricultural Tariff Category) होना चाहिए।
  • कोई बकाया बिजली बिल न होना (No Dues Certificate): कनेक्शन पर कोई पिछला बिजली बिल बकाया नहीं होना चाहिए या किसान ने बिजली माफी/ओटीएस योजना में पंजीकरण करा रखा हो।
  • सहमति पत्र (Consent Letter): यदि फीडर लेवल सोलराइजेशन हो रहा है, तो उस फीडर के न्यूनतम 70% किसानों की लिखित सहमति आवश्यक होती है कि वे दिन के समय सोलर बिजली से सिंचाई करने को तैयार हैं।
  • आवश्यक दस्तावेज:
    1. अद्यतन बिजली बिल की प्रति (Consumer Account Number / CA Number)।
    2. आधार कार्ड व बैंक पासबुक की प्रति।
    3. जमीन की खतौनी / जमाबंदी।
    4. पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर।

कंपोनेंट-C के लिए आवेदन करने की स्टेप-बाय-स्टेप ऑनलाइन SOP

ग्रिड-कनेक्टेड सोलर पंप योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया सीधे आपकी राज्य बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) के पोर्टल के माध्यम से संपन्न होती है:

  1. चरण 1: डिस्कॉम के सौर ऊर्जा पोर्टल पर जाएं:
    अपनी बिजली कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट खोलें (जैसे राजस्थान में energy.rajasthan.gov.in या हरियाणा में dhbvn.org.in) और "Solar / PM-KUSUM Component-C Registration" टैब पर जाएं।
  2. चरण 2: विद्युत उपभोक्ता संख्या (CA/K-Number) दर्ज करें:
    अपने बिजली बिल पर लिखा 10 से 12 अंकों का उपभोक्ता खाता नंबर दर्ज करें। सिस्टम आपके स्वीकृत लोड (Sanctioned Load - जैसे 5HP या 7.5HP) का विवरण स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित कर देगा।
  3. चरण 3: मॉडल का चयन (CAPEX या RESCO):
    यदि आप स्वयं सब्सिडी लेकर प्लांट लगाना चाहते हैं तो CAPEX चुनें; यदि आप निजी कंपनी द्वारा मुफ्त में प्लांट लगवाना चाहते हैं तो RESCO का चयन करें।
  4. चरण 4: फील्ड फिजिबिलिटी रिपोर्ट (Field Feasibility):
    आवेदन के 15 दिनों के भीतर डिस्कॉम का कनिष्ठ अभियंता (JE) आपके खेत का निरीक्षण करता है कि पास का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर (DTR) अतिरिक्त सोलर ऊर्जा को झेलने में सक्षम है या नहीं।
  5. चरण 5: नेट मीटरिंग एग्रीमेंट व इंस्टॉलेशन:
    फिजिबिलिटी पास होने पर किसान और डिस्कॉम के बीच 25 साल का Net Metering & Power Purchase Agreement (PPA) निष्पादित होता है। अधिकृत वेंडर खेत में सोलर प्लांट और बाई-डायरेक्शनल नेट मीटर स्थापित कर देता है।

पारंपरिक बिजली पंप बनाम कंपोनेंट-C ग्रिड सोलर पंप तुलना सारणी (5-कॉलम)

नीचे दी गई 5-कॉलम तुलनात्मक सारणी में साधारण ग्रिड ट्यूबवेल और PM-KUSUM कंपोनेंट-C के तहत ग्रिड-कनेक्टेड सोलर ट्यूबवेल के बीच कानूनी, तकनीकी और वित्तीय अंतर प्रस्तुत किया गया है:

तुलना का मानक पारंपरिक ग्रिड ट्यूबवेल कंपोनेंट-C ग्रिड सोलर पंप सरकारी सब्सिडी / प्रोत्साहन किसान को प्रत्यक्ष लाभ
सिंचाई का समय अक्सर रात 11 से सुबह 5 बजे (अनिश्चित) सुबह 9 से शाम 5 बजे (दिन की तेज धूप) दिन में 8 घंटे फिक्स सप्लाई नीति रात के अंधेरे और सर्दी से मुक्ति
मासिक बिजली बिल ₹1,500 से ₹4,000 (मीटरिंग/फिक्स चार्ज) शून्य (Zero Bill) 100% सौर ऊर्जा खपत समायोजन सालाना ₹20,000 से ₹40,000 की बचत
अतिरिक्त बिजली की स्थिति लागू नहीं (केवल उपभोक्ता) ग्रिड में एक्सपोर्ट होकर नकद कमाई ₹2.50 से ₹3.50 प्रति यूनिट FiT टैरिफ सालाना ₹25,000 से ₹45,000 नकद आय
वोल्टेज व मोटर सुरक्षा लो-वोल्टेज, ट्रिपिंग व मोटर फुंकने का डर स्थिर इनवर्टर वोल्टेज, कोई खराबी नहीं VFD ड्राइव व ऑटो-कट प्रोटेक्शन मोटर मरम्मत का खर्च शून्य
शुरुआती किसान निवेश लाइन खींचने का भारी डिमांड नोट RESCO में ₹0 (CAPEX में 30-40%) 60% से 70% तक कुल वित्तीय सहायता 3 वर्ष में पूरी लागत वसूल

डिस्कॉम द्वारा बिलिंग, सौर ऊर्जा बैंकिंग व बैंक खाते में तिमाही भुगतान प्रक्रिया

नेट-मीटरिंग प्रणाली में डिस्कॉम प्रत्येक बिलिंग चक्र (प्रायः मासिक या द्वि-मासिक) में मीटर रीडिंग लेता है:

  • ऊर्जा बैंकिंग (Energy Banking): यदि किसी महीने में आपने 800 यूनिट सौर बिजली बनाई और पंप में केवल 300 यूनिट खर्च की, तो बची हुई 500 यूनिट आपके बिजली बिल में "Energy Credit Bank" के रूप में जमा हो जाती हैं।
  • क्रेडिट समायोजन: अगले महीने यदि मौसम खराब रहा और आपने ग्रिड से 400 यूनिट ली, तो वह पिछले महीने के क्रेडिट बैंक से कट जाएगी और आपको कोई बिल नहीं देना होगा।
  • वार्षिक निपटान व भुगतान (Annual Settlement Cycle): वित्तीय वर्ष के अंत में (प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को), यदि आपके खाते में अतिरिक्त यूनिट्स बची रहती हैं, तो डिस्कॉम राज्य विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित एपीपीसी (APPC) या फीड-इन टैरिफ की दर से उस अतिरिक्त बिजली का पैसा सीधे किसान के बैंक खाते में एनईएफटी/डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर देता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (PAA FAQs)

Q1: क्या कंपोनेंट-C लगवाने से मेरा पुराना बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा?

बिल्कुल नहीं! आपका पुराना कृषि बिजली कनेक्शन बना रहेगा। कंपोनेंट-C ग्रिड-कनेक्टेड सिस्टम है, जिसका अर्थ है कि सोलर प्लांट सीधे आपके बिजली के तारों और ग्रिड से जुड़ता है। आपका कनेक्शन सुरक्षित रहता है और आपको सोलर व ग्रिड दोनों का दोहरा बैकअप मिलता है।

Q2: यदि ग्रिड में बिजली की कटौती (Power Cut) हो, तो क्या मेरा सोलर पंप चलेगा?

सुरक्षा नियमों (Anti-Islanding Protection) के तहत सामान्य ग्रिड-टाई इनवर्टर ग्रिड कटने पर बंद हो जाते हैं ताकि लाइनमैन को करंट न लगे। हालांकि, PM-KUSUM कंपोनेंट-C के लिए विशेष हाइब्रिड / डुअल-मोड इनवर्टर स्वीकृत किए गए हैं, जो ग्रिड कटने पर भी ऑटोमैटिकली "आईलैंड मोड" में जाकर खेत में सीधे पंप को चलाते रहते हैं।

Q3: क्या मैं 5HP के पंप पर 10HP का सोलर प्लांट लगा सकता हूँ?

हाँ, MNRE के दिशानिर्देशों के तहत किसान अपने स्वीकृत पंप लोड की क्षमता से दोगुना (2 Times) तक सोलर पीवी क्षमता स्थापित कर सकते हैं। यानी 5HP (लगभग 3.7kW) के पंप पर किसान 7.5kW से 10kW तक का सोलर प्लांट लगा सकता है, जिससे पंप चलने के बाद भी भरपूर अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेची जा सके।

Q4: बिजली बेचकर मिलने वाला पैसा किस खाते में आएगा और कब मिलेगा?

बिजली बिक्री का पैसा सीधे उस बैंक खाते में आता है जो किसान के बिजली कनेक्शन और आधार से लिंक होता है। अधिकांश डिस्कॉम हर तीन महीने या छह महीने में नेट-मीटरिंग सेटलमेंट करके भुगतान सीधे बैंक खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी कर देते हैं।

Q5: क्या फीडर लेवल सोलराइजेशन (FLS) में किसान को अपने खेत में जगह देनी पड़ती है?

नहीं। FLS मॉडल में व्यक्तिगत किसान के खेत में कोई सोलर पैनल नहीं लगाया जाता। डिस्कॉम 33/11kV सब-स्टेशन के पास किसी बंजर या सरकारी जमीन पर एक सामूहिक सोलर प्लांट लगाती है। किसान के खेत में केवल मौजूदा तार ही रहते हैं, लेकिन उन तारों में दिन के समय भरपूर सौर बिजली प्रवाहित होती है।

Q6: क्या किराए की जमीन पर लगे ट्यूबवेल पर कंपोनेंट-C का लाभ मिल सकता है?

यदि बिजली का कनेक्शन जमीन मालिक के नाम पर है, तो आवेदन जमीन मालिक के नाम से ही होगा। जमीन मालिक और बटाईदार किसान आपस में बिजली बचत और अतिरिक्त आय के बंटवारे का अनुबंध कर सकते हैं।

Q7: सोलर पैनलों की धूल साफ करने के लिए पानी का प्रबंधन कैसे करें?

सोलर पैनलों पर धूल जमने से उत्पादन 15% से 25% तक घट जाता है। चूंकि खेत में पहले से पानी का स्रोत है, किसान को हर 15 दिन में सुबह या शाम के समय पाइप से पैनलों को धोना चाहिए। गर्म दोपहर में कभी भी ठंडे पानी से पैनल न धोएं क्योंकि इससे ग्लास चटकने का खतरा होता है।

Q8: यदि डिस्कॉम नेट मीटर लगाने में देरी करे तो क्या अधिकार हैं?

विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम 2020 के नियम 11 के तहत डिस्कॉम को निरीक्षण के 15 दिनों के भीतर नेट मीटर लगाना अनिवार्य है। यदि वे देरी करते हैं, तो उपभोक्ता उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (CGRF) में शिकायत दर्ज कराकर प्रति दिन के हिसाब से हर्जाना क्लेम कर सकते हैं।

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❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q. क्या कंपोनेंट-C लगवाने से मेरा पुराना बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा?

A. बिल्कुल नहीं! आपका पुराना कृषि बिजली कनेक्शन बना रहेगा। कंपोनेंट-C ग्रिड-कनेक्टेड सिस्टम है, जिसका अर्थ है कि सोलर प्लांट सीधे आपके बिजली के तारों और ग्रिड से जुड़ता है। आपका कनेक्शन सुरक्षित रहता है और आपको सोलर व ग्रिड दोनों का दोहरा बैकअप मिलता है।

Q. यदि ग्रिड में बिजली की कटौती (Power Cut) हो, तो क्या मेरा सोलर पंप चलेगा?

A. सुरक्षा नियमों (Anti-Islanding Protection) के तहत सामान्य ग्रिड-टाई इनवर्टर ग्रिड कटने पर बंद हो जाते हैं ताकि लाइनमैन को करंट न लगे। हालांकि, PM-KUSUM कंपोनेंट-C के लिए विशेष हाइब्रिड / डुअल-मोड इनवर्टर स्वीकृत किए गए हैं, जो ग्रिड कटने पर भी ऑटोमैटिकली "आईलैंड मोड" में जाकर खेत में सीधे पंप को चलाते रहते हैं।

Q. क्या मैं 5HP के पंप पर 10HP का सोलर प्लांट लगा सकता हूँ?

A. हाँ, MNRE के दिशानिर्देशों के तहत किसान अपने स्वीकृत पंप लोड की क्षमता से दोगुना (2 Times) तक सोलर पीवी क्षमता स्थापित कर सकते हैं। यानी 5HP (लगभग 3.7kW) के पंप पर किसान 7.5kW से 10kW तक का सोलर प्लांट लगा सकता है, जिससे पंप चलने के बाद भी भरपूर अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेची जा सके।

Q. बिजली बेचकर मिलने वाला पैसा किस खाते में आएगा और कब मिलेगा?

A. बिजली बिक्री का पैसा सीधे उस बैंक खाते में आता है जो किसान के बिजली कनेक्शन और आधार से लिंक होता है। अधिकांश डिस्कॉम हर तीन महीने या छह महीने में नेट-मीटरिंग सेटलमेंट करके भुगतान सीधे बैंक खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी कर देते हैं।

Q. क्या फीडर लेवल सोलराइजेशन (FLS) में किसान को अपने खेत में जगह देनी पड़ती है?

A. नहीं। FLS मॉडल में व्यक्तिगत किसान के खेत में कोई सोलर पैनल नहीं लगाया जाता। डिस्कॉम 33/11kV सब-स्टेशन के पास किसी बंजर या सरकारी जमीन पर एक सामूहिक सोलर प्लांट लगाती है। किसान के खेत में केवल मौजूदा तार ही रहते हैं, लेकिन उन तारों में दिन के समय भरपूर सौर बिजली प्रवाहित होती है।

Q. क्या किराए की जमीन पर लगे ट्यूबवेल पर कंपोनेंट-C का लाभ मिल सकता है?

A. यदि बिजली का कनेक्शन जमीन मालिक के नाम पर है, तो आवेदन जमीन मालिक के नाम से ही होगा। जमीन मालिक और बटाईदार किसान आपस में बिजली बचत और अतिरिक्त आय के बंटवारे का अनुबंध कर सकते हैं।

Q. सोलर पैनलों की धूल साफ करने के लिए पानी का प्रबंधन कैसे करें?

A. सोलर पैनलों पर धूल जमने से उत्पादन 15% से 25% तक घट जाता है। चूंकि खेत में पहले से पानी का स्रोत है, किसान को हर 15 दिन में सुबह या शाम के समय पाइप से पैनलों को धोना चाहिए। गर्म दोपहर में कभी भी ठंडे पानी से पैनल न धोएं क्योंकि इससे ग्लास चटकने का खतरा होता है।

Q. यदि डिस्कॉम नेट मीटर लगाने में देरी करे तो क्या अधिकार हैं?

A. विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम 2020 के नियम 11 के तहत डिस्कॉम को निरीक्षण के 15 दिनों के भीतर नेट मीटर लगाना अनिवार्य है। यदि वे देरी करते हैं, तो उपभोक्ता उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (CGRF) में शिकायत दर्ज कराकर प्रति दिन के हिसाब से हर्जाना क्लेम कर सकते हैं।

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