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One-Sided Builder Buyer Agreement Rules 2026: बिल्डर के एकतरफा एग्रीमेंट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले व खरीदारों के अधिकार

Ja
Jagmohan Kurmi
वरिष्ठ रियल एस्टेट अधिवक्ता व उपभोक्ता अधिकार विशेषज्ञ

GoForDigitalIndia संपादकीय टीम — सरकारी योजनाओं, भर्ती व तकनीकी विषयों के विश्लेषक।

⚡ त्वरित उत्तर (Quick Answer)

यदि बिल्डर ने आपसे 40-50 पन्नों के ऐसे बिल्डर-बायर एग्रीमेंट (BBA) पर हस्ताक्षर करवा लिए हैं जिसमें खरीदार की देरी पर 18% ब्याज और बिल्डर की देरी पर मात्र ₹5/sq ft पेनल्टी लिखी है, तो रत्ती भर भी न घबराएं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने Pioneer Urban और Ireo Grace के ऐतिहासिक निर्णयों में ऐसे सभी एकतरफा क्लॉज को शून्य, असंकानूनी व अनुचित व्यापार व्यवहार घोषित कर दिया है। अदालत का स्पष्ट नियम है कि किसी अनुबंध पर दस्तखत कर देने मात्र से खरीदार के कानूनी अधिकार छीने नहीं जा सकते।

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📑 विषय सूची (Table of Contents)

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नियामक प्राधिकारी: भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) व RERA | कानूनी ढांचा: Indian Contract Act 1872 (Section 23 & 28), RERA 2016 & CPA 2019 [Section 2(46)] | संविधान पीठ नजीर: Pioneer Urban (2019), Ireo Grace Realtech (2021) व Central Inland Water (1986) | सत्यापन: कानूनी अनुबंध व रियल एस्टेट लिटिगेशन प्रभाग

⚡ सीधी काम की बात (Quick Answer)

यदि बिल्डर ने आपसे 40-50 पन्नों के ऐसे बिल्डर-बायर एग्रीमेंट (BBA) पर हस्ताक्षर करवा लिए हैं जिसमें खरीदार की देरी पर 18% ब्याज और बिल्डर की देरी पर मात्र ₹5/sq ft पेनल्टी लिखी है, तो रत्ती भर भी न घबराएं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने Pioneer Urban और Ireo Grace के ऐतिहासिक निर्णयों में ऐसे सभी एकतरफा क्लॉज को 'शून्य, असंकानूनी व अनुचित व्यापार व्यवहार' घोषित कर दिया है। अदालत का स्पष्ट नियम है कि किसी अनुबंध पर दस्तखत कर देने मात्र से खरीदार के कानूनी अधिकार छीने नहीं जा सकते।

50 पन्नों का कानूनी जाल: बिल्डर बायर एग्रीमेंट (BBA) की कड़वी जमीनी हकीकत

भारत में फ्लैट खरीदने की प्रक्रिया का सबसे त्रासद क्षण वह होता है जब बुकिंग के समय 10% से 20% की गाढ़ी कमाई जमा करने के बाद खरीदार को बिल्डर के कॉरपोरेट दफ्तर बुलाया जाता है। वहाँ टेबल पर 50 से 70 पन्नों का एक भारी-भरकम कानूनी दस्तावेज रख दिया जाता है, जिसे "बिल्डर-बायर एग्रीमेंट (Builder Buyer Agreement - BBA)" या 'एग्रीमेंट फॉर सेल' कहा जाता है।

दस्तावेज का फॉन्ट साइज इतना छोटा (6 या 8 प्वाइंट) और कानूनी अंग्रेजी इतनी जटिल व भ्रामक होती है कि एक सामान्य पढ़ा-लिखा इंजीनियर, डॉक्टर या सरकारी कर्मचारी भी उसे पूरा नहीं समझ पाता। जब खरीदार किसी क्लॉज पर आपत्ति जताता है, तो बिल्डर के सेल्स मैनेजर का एक ही रटा-रटाया और अड़ियल जवाब होता है: "सर, यह हमारी कंपनी का स्टैंडर्ड कानूनी फॉर्मेट है। इसमें एक कॉमा या फुलस्टॉप भी नहीं बदलेगा। यदि आपको पसंद नहीं है, तो आपकी बुकिंग कैंसिल कर दी जाएगी और आपकी जमा राशि में से बयाना राशि (Earnest Money) जब्त कर ली जाएगी।"

लाखों रुपये डूबने के डर से मजबूर होकर खरीदार चुपचाप हर पन्ने पर दस्तखत और अंगूठा लगा देता है। वर्षों तक बिल्डरों ने इस मजबूरी का फायदा उठाकर भारतीय अदालतों में यह कुतर्क दिया कि "माई लॉर्ड, खरीदार बालिग है, उसने अपनी खुली आंखों से पढ़कर हस्ताक्षर किए हैं, अब वह अनुबंध की शर्तों से बंधा हुआ है।" परंतु भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस सामंती और शोषक दलील की कानूनी धज्जियां उड़ा दी हैं।

सुप्रीम कोर्ट के नजीर फैसले: पायनियर अर्बन व आइरियो ग्रेस में BBA को शून्य घोषित करना

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भारतीय अनुबंध कानून के इतिहास में सर्वोच्च न्यायालय ने यह ऐतिहासिक कानूनी सिद्धांत स्थापित किया कि जब दो पक्षों के बीच सौदेबाजी की शक्ति (Bargaining Power) में जमीन-आसमान का अंतर हो, तो कमजोर पक्ष से जबरन कराए गए हस्ताक्षर कानूनी रूप से अनिवार्य (कंपलसरी) नहीं होते।

इस संबंध में देश के तीन सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अदालती फैसले निम्नलिखित हैं:

1. Pioneer Urban Land & Infrastructure Ltd vs Govindan Raghavan (2019) 5 SCC 725

इस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने फैसला सुनाया कि प्रमोटर द्वारा तैयार किए गए मानक अनुबंध में खरीदार के पास शर्तों में संशोधन कराने का कोई वास्तविक विकल्प नहीं होता। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा:

"A term of a contract will not be final and binding if it is shown that the flat purchasers had no option but to sign on the dotted line of a contract framed by the builder. The incorporation of one-sided clauses in an agreement constitutes an unfair trade practice as per the Consumer Protection Act."

2. Ireo Grace Realtech Pvt Ltd vs Abhishek Khanna & Ors (2021) 3 SCC 241

सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः दोहराया कि यदि एग्रीमेंट में बिल्डर के डिफ़ॉल्ट पर नाममात्र का हर्जाना और खरीदार के डिफ़ॉल्ट पर भारी दंडात्मक ब्याज लिखा है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। अदालत ने ऐसे सभी एकतरफा क्लॉज को पूरी तरह अवैध (Void ab initio) घोषित कर दिया।

3. Central Inland Water Transport Corp vs Brojo Nath Ganguly (1986)

भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 23 के तहत यदि कोई अनुबंध इतना असंतुलित, एकतरफा और अंतरात्मा को झकझोरने वाला (Unconscionable) हो कि वह लोक नीति (Public Policy) के विपरीत हो, तो अदालतें ऐसे अनुबंध को कचरे का डिब्बा दिखाने के लिए बाध्य हैं।

समानता का सिद्धांत (Doctrine of Parity): 18% बनाम ₹5 पेनल्टी का अंत

बिल्डरों के पुराने एग्रीमेंट्स का सबसे घिनौना दोहरा मापदंड ब्याज दरों में दिखाई देता था:

  • यदि खरीदार किस्त देने में 7 दिन लेट हुआ: एग्रीमेंट में लिखा होता था कि फ्लैट खरीदार (बायर) को 18% से लेकर 24% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धिक ब्याज (Compound Interest) देना होगा, और 30 दिन देरी पर फ्लैट का अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा।
  • यदि बिल्डर कब्जा देने में 5 साल लेट हुआ: एग्रीमेंट में लिखा होता था कि प्रमोटर केवल ₹5 प्रति वर्ग फुट (सुपर एरिया) प्रति माह का साधारण मुआवजा देगा, जो निवेश की गई मूल रकम के 1% से 1.5% वार्षिक से भी कम बैठता था।

RERA अधिनियम 2016 की धारा 2(za)(i) और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों ने "समानता का सिद्धांत (Doctrine of Parity)" स्थापित किया है। कानून का सीधा आदेश है कि:

कानूनी समता का नियम:
जिस ब्याज दर (भारतीय स्टेट बैंक का सर्वोच्च सीमांत लागत ऋण दर MCLR + 2%) पर प्रमोटर पजेशन में देरी के लिए खरीदार को मासिक मुआवजा देने के लिए कानूनन बाध्य है, ठीक उसी ब्याज दर से अधिक ब्याज प्रमोटर खरीदार की भुगतान देरी पर वसूल नहीं कर सकता। यदि BBA में 18% लिखा है, तो वह कोर्ट में स्वतः निरस्त माना जाएगा और वास्तविक दर केवल ~10.85% ही लागू होगी।

BBA के 7 सबसे जहरीले क्लॉज और उनकी वर्तमान कानूनी स्थिति

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यदि आप अपने बिल्डर-बायर एग्रीमेंट के पन्नों को पलटेंगे, तो आपको निम्नलिखित 7 सबसे विषैले और शोषक क्लॉज मिलेंगे। जानिए कानून की नजर में इनकी वास्तविक हैसियत क्या है:

  1. क्लॉज 1: अनिश्चितकालीन ग्रेस पीरियड (Grace Period Trap):
    बिल्डर की भाषा: "पजेशन 36 महीने में दिया जाएगा, परंतु प्रमोटर के पास 6 महीने का अतिरिक्त ग्रेस पीरियड और उसके बाद परिस्थितियों के अनुसार समय बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।"
    कानूनी स्थिति: अवैध। RERA में पजेशन की अंतिम तिथि निश्चित होती है। ग्रेस पीरियड के नाम पर बिना ठोस कारण के समय सीमा नहीं बढ़ाई जा सकती।
  2. क्लॉज 2: सुपर एरिया में 10% से 15% की मनमानी बढ़ोतरी:
    बिल्डर की भाषा: "निर्माण के दौरान सुपर एरिया में 10% तक का परिवर्तन हो सकता है और फ्लैट खरीदार (होमबायर) बढ़े हुए क्षेत्रफल का अतिरिक्त भुगतान मौजूदा दरों पर करने के लिए बाध्य होगा।"
    कानूनी स्थिति: अवैध। RERA धारा 14 के अनुसार कारपेट एरिया में 3% से अधिक का कोई भी बदलाव बिना फ्लैट खरीदार (होमबायर) की पूर्व लिखित सहमति के नहीं किया जा सकता।
  3. क्लॉज 3: लेआउट व नक्शे में एकतरफा संशोधन का अधिकार:
    बिल्डर की भाषा: "कंपनी को अधिकार होगा कि वह पूरे प्रोजेक्ट के मास्टर प्लान, टावरों की ऊंचाई, मंजिलों की संख्या या ग्रीन बेल्ट में कोई भी बदलाव कर सके और इसके लिए खरीदार की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।"
    कानूनी स्थिति: पूर्णतः शून्य। RERA की धारा 14(2)(ii) के तहत नक्शे या सामान्य सुविधाओं में किसी भी बदलाव के लिए उस प्रोजेक्ट के कम से कम **दो-तिहाई (2/3) वैध फ्लैट खरीदारों (बायर्स) की पूर्व लिखित सहमति** अनिवार्य है।
  4. क्लॉज 4: कैंसिलेशन पर 20% तक बयाना राशि (Earnest Money) जब्ती:
    बिल्डर की भाषा: "यदि फ्लैट खरीदार (होमबायर) किसी कारण से बुकिंग रद्द करता है, तो कुल प्रोजेक्ट मूल्य का 20% बयाना राशि के रूप में जब्त कर लिया जाएगा।"
    कानूनी स्थिति: असंकानूनी। सुप्रीम कोर्ट (Maula Bux व Pioneer मामले) के अनुसार वास्तविक नुकसान साबित किए बिना 10% से अधिक राशि जब्त करना अवैध पेनाल्टी है। RERA में यदि बिल्डर डिफ़ॉल्ट पर है, तो जब्ती शून्य होगी और 100% रिफंड ब्याज सहित मिलेगा।
  5. क्लॉज 5: मनमाना आर्बिट्रेशन क्लॉज (Arbitration Clause Trap):
    बिल्डर की भाषा: "किसी भी विवाद की स्थिति में मामला बिल्डर के मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ (Sole Arbitrator) के पास जाएगा और कोर्ट जाने का अधिकार नहीं होगा।"
    कानूनी स्थिति: सुप्रीम कोर्ट (Emaar MGF Land Ltd vs Aftab Singh, 2018) ने फैसला दिया है कि BBA में आर्बिट्रेशन क्लॉज होने के बावजूद उपभोक्ता और RERA कोर्ट का क्षेत्राधिकार बाधित नहीं हो सकता।
  6. क्लॉज 6: कॉमन एरिया व टेरेस पर बिल्डर का विशेष मालिकाना हक:
    बिल्डर की भाषा: "छत (Terrace), खुला पार्किंग स्थल, बेसमेंट और क्लब हाउस का व्यावसायिक स्वामित्व प्रमोटर के पास रहेगा।"
    कानूनी स्थिति: अवैध। RERA धारा 17 और सुप्रीम कोर्ट (नहालगढ़ सोसाइटी केस) के अनुसार कॉमन एरिया और खुली पार्किंग बेचना गैरकानूनी है; यह समस्त फ्लैट खरीदारों (बायर्स) की आरडब्ल्यूए की अविभाज्य साझा संपत्ति है।
  7. क्लॉज 7: कानूनी नोटिस प्राप्त करने की एकतरफा बाध्यता:
    बिल्डर की भाषा: "कंपनी द्वारा सामान्य डाक से भेजा गया कोई भी नोटिस तामील माना जाएगा, भले ही वह फ्लैट खरीदार (बायर) को प्राप्त न हुआ हो।"
    कानूनी स्थिति: प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत। कानूनी सूचना का वास्तविक संज्ञान होना अनिवार्य है।

RERA मॉडल एग्रीमेंट फॉर सेल (Model BBA): कानूनी अनिवार्यता व बिल्डर की चालाकी

बिल्डरों के इन मनमाने और जहरीले क्लॉजों की महामारी को समाप्त करने के लिए RERA अधिनियम की धारा 13(2) ने केंद्र और राज्य सरकारों को एक 'मॉडल एग्रीमेंट फॉर सेल (Model Agreement for Sale)' अधिसूचित करने का निर्देश दिया था।

मॉडल एग्रीमेंट की मुख्य कानूनी विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

  • यह एक संतुलित और सममित (Symmetrical) अनुबंध है जिसमें फ्लैट खरीदार (होमबायर) और प्रमोटर दोनों के अधिकार और कर्तव्य 50-50% बराबरी पर रखे गए हैं।
  • इसमें सुपर एरिया का कोई अस्तित्व नहीं है; लेन-देन केवल RERA स्वीकृत कारपेट एरिया के आधार पर ही होता है।
  • पजेशन की स्पष्ट तिथि दर्ज होती है और डिफ़ॉल्ट होने पर दोनों पक्षों के लिए ब्याज दर समान (MCLR + 2%) रखी गई है।
  • बिल्डरों की चालाकी: अधिकांश बिल्डर आज भी खरीदारों के सामने अपना पुराना 50 पन्नों का अवैध ड्राफ्ट पेश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में पूरे देश में 'यूनिफॉर्म मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट' को अनिवार्य रूप से लागू कराने की जनहित याचिका (PIL) विचाराधीन है।

यदि आपने पहले ही एकतरफा एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए हैं तो क्या करें?

यदि आपने कई साल पहले बिल्डर के दफ्तर में बैठकर अनजाने में या दबाव में किसी एकतरफा एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए थे, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कानूनी रणनीति निम्नलिखित है:

  1. कानूनी आपत्ति पत्र (Protest Letter) प्रेषित करें: यदि विवाद चल रहा है, तो बिल्डर को ईमेल भेजकर दर्ज कराएं कि एग्रीमेंट के अमुक क्लॉज सुप्रीम कोर्ट के पायनियर अर्बन फैसले और RERA की धारा 18 के विपरीत हैं, अतः वे शून्य हैं।
  2. RERA कोर्ट में धारा 31 के तहत शिकायत: राज्य रेरा के समक्ष Form M दाखिल करते समय एग्रीमेंट के उन विशिष्ट क्लॉज को चुनौती दें और प्रार्थना करें कि प्रमोटर को RERA नियमों और सुप्रीम कोर्ट की नजीरों के अनुसार ब्याज अथवा रिफंड देने का आदेश दिया जाए।
  3. हस्ताक्षर की मजबूरी साबित करना: कोर्ट में स्पष्ट दलील दें कि बुकिंग राशि जमा हो जाने के बाद यह एक 'अनुचित अनुबंध (Standard Form Contract)' था जिसे बिना किसी संशोधन विकल्प के 'साइन ऑन द डॉटेड लाइन' के सिद्धांत पर थोपा गया था।

RERA बनाम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 (धारा 2(46) Unfair Contract) में उपचार

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (Consumer Protection Act, 2019) ने घर खरीदारों को एक और शक्तिशाली कानूनी हथियार दिया है। इस नए कानून में पहली बार "अनुचित अनुबंध (Unfair Contract)" को परिभाषित किया गया है:

CPA 2019 की धारा 2(46): किसी भी ऐसे अनुबंध को 'Unfair Contract' माना जाएगा जो उपभोक्ता के अधिकारों पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जैसे अत्यधिक जमानत राशि की मांग करना, अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर असंगत पेनल्टी लगाना, अथवा अनुबंध को एकतरफा समाप्त करने का अधिकार रखना।

अधिनियम की धारा 49 और 59 के तहत राज्य उपभोक्ता आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग (NCDRC) को यह स्पष्ट न्यायिक अधिकार है कि वे बिल्डर के एग्रीमेंट के किसी भी एकतरफा क्लॉज को पूरी तरह निरस्त (Declare Null and Void) कर सकते हैं।

बिल्डर के एकतरफा क्लॉज बनाम सुप्रीम कोर्ट / RERA कानूनी स्थिति सारणी (5-कॉलम)

नीचे दी गई 5-कॉलम कानूनी तालिका में बिल्डरों द्वारा एग्रीमेंट में थोपे जाने वाले सामान्य एकतरफा क्लॉज, उनकी भाषा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों और खरीदार के अधिकारों का संपूर्ण ब्योरा प्रस्तुत किया गया है:

BBA का एकतरफा क्लॉज बिल्डर की मनमानी शर्त कानूनी वैधता (Legality) सुप्रीम कोर्ट / कानून का फैसला खरीदार का वास्तविक अधिकार
विलंब पेनल्टी में भारी विषमता बायर पर 18% ब्याज; बिल्डर पर ₹5/sq ft पूर्णतः अवैध व शून्य Pioneer Urban (2019): असंकानूनी समान ब्याज दर (SBI MCLR + 2%)
पजेशन समय-सीमा में अनिश्चितता असीमित ग्रेस पीरियड व दैवीय आपदा क्लॉज गैरकानूनी चालबाजी RERA धारा 18: निश्चित तारीख अनिवार्य नियत तारीख से तुरंत मासिक ब्याज
सुपर एरिया में एकतरफा बढ़ोतरी 10% से 15% एरिया बढ़ाकर लाखों की मांग शून्य (Void ab initio) RERA धारा 14: 3% से ज्यादा पर सहमति जरूरी अतिरिक्त भुगतान देने से सीधा इनकार
अत्यधिक बयाना राशि जब्ती कैंसिलेशन पर कुल कीमत का 20% जब्ती दंडात्मक व अनुचित Maula Bux (SC): वास्तविक नुकसान तक सीमित बिल्डर डिफ़ॉल्ट पर 100% रिफंड मय ब्याज
एकमात्र मध्यस्थ (Arbitration Trap) बिल्डर द्वारा नियुक्त मध्यस्थ ही फैसला करेगा अदालत जाने पर रोक अवैध Aftab Singh (2018): RERA/CPA खुला है सीधे RERA में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (PAA FAQs)

Q1: यदि मैंने बिल्डर बायर एग्रीमेंट (BBA) पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो क्या मैं कोर्ट में इसे चुनौती दे सकता हूँ?

हाँ, शत-प्रतिशत! सुप्रीम कोर्ट (पायनियर अर्बन व आइरियो ग्रेस केस) ने स्पष्ट किया है कि असमान सौदेबाजी की शक्ति के तहत हस्ताक्षर कराया गया एकतरफा अनुबंध कानूनी रूप से शून्य (Void ab initio) होता है। हस्ताक्षर करने से खरीदार के कानूनी अधिकार समाप्त नहीं होते।

Q2: BBA में लिखा है कि पजेशन में देरी होने पर बिल्डर ₹5 प्रति वर्ग फुट देगा, क्या यह मान्य है?

कदापि नहीं! सुप्रीम कोर्ट ने ₹5 या ₹10 प्रति वर्ग फुट के विलंब क्लॉज को अनुचित व्यापार व्यवहार घोषित कर रद्द कर दिया है। बिल्डर को RERA के तहत SBI MCLR + 2% (~10.85%) की दर से पूरा मासिक ब्याज देना अनिवार्य है।

Q3: बिल्डर देर से भुगतान करने पर मुझसे 18% से 24% ब्याज मांग रहा है, क्या यह कानूनी है?

नहीं! RERA और सुप्रीम कोर्ट के "समानता के सिद्धांत (Doctrine of Parity)" के अनुसार, जो ब्याज दर बिल्डर के विलंब पर लागू होती है (SBI MCLR + 2%), ठीक वही ब्याज दर खरीदार के विलंब पर भी लागू हो सकती है। 18% ब्याज मांगना अवैध है।

Q4: क्या बिल्डर एग्रीमेंट में यह लिख सकता है कि पजेशन की कोई निश्चित समय-सीमा नहीं होगी?

नहीं! RERA की धारा 13(2) और धारा 18 के अनुसार एग्रीमेंट में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट सहित पजेशन सौंपने की एक निश्चित तारीख (Specific Date) दर्ज होना अनिवार्य है। अनिश्चितकालीन क्लॉज पूरी तरह गैरकानूनी हैं।

Q5: मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट (Model BBA) क्या है?

मॉडल BBA वह मानक कानूनी अनुबंध प्रारूप है जिसे RERA नियमों के तहत अधिसूचित किया गया है। इसमें खरीदार और बिल्डर दोनों के अधिकार व दायित्व 50-50% बराबरी के होते हैं और इसमें बिल्डर अपनी मर्जी से कोई दमनकारी क्लॉज नहीं जोड़ सकता।

Q6: क्या बिल्डर एग्रीमेंट में लिखवा सकता है कि विवाद होने पर मामला कोर्ट में नहीं जाएगा?

नहीं, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 28 के तहत अदालती न्याय के अधिकार को सीमित करने वाला कोई भी क्लॉज स्वतः अवैध और शून्य होता है। खरीदार RERA या कंज्यूमर कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है।

Q7: कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में एकतरफा अनुबंध (Unfair Contract) के क्या नियम हैं?

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2(46) और धारा 49 के तहत राज्य व राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग को यह विशिष्ट कानूनी शक्ति दी गई है कि वह बिल्डर के किसी भी एकतरफा, अनुचित और दमनकारी क्लॉज को निरस्त (Null and Void) घोषित कर सकता है।

Q8: बिल्डर कहता है कि एग्रीमेंट साइन नहीं करोगे तो बुकिंग अमाउंट का 10% जब्त कर लेंगे, क्या करें?

यह ब्लैकमेलिंग है। RERA धारा 13 के तहत बिल्डर 10% से अधिक राशि बिना एग्रीमेंट के ले ही नहीं सकता। यदि वह मॉडल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से मना करता है, तो तुरंत RERA में धारा 31 के तहत फॉर्म M शिकायत दर्ज करें।

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❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q. यदि मैंने बिल्डर बायर एग्रीमेंट (BBA) पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो क्या मैं कोर्ट में इसे चुनौती दे सकता हूँ?

A. हाँ, शत-प्रतिशत! सुप्रीम कोर्ट (पायनियर अर्बन व आइरियो ग्रेस केस) ने स्पष्ट किया है कि असमान सौदेबाजी की शक्ति के तहत हस्ताक्षर कराया गया एकतरफा अनुबंध कानूनी रूप से शून्य (Void ab initio) होता है। हस्ताक्षर करने से खरीदार के कानूनी अधिकार समाप्त नहीं होते।

Q. BBA में लिखा है कि पजेशन में देरी होने पर बिल्डर ₹5 प्रति वर्ग फुट देगा, क्या यह मान्य है?

A. कदापि नहीं! सुप्रीम कोर्ट ने ₹5 या ₹10 प्रति वर्ग फुट के विलंब क्लॉज को अनुचित व्यापार व्यवहार घोषित कर रद्द कर दिया है। बिल्डर को RERA के तहत SBI MCLR + 2% (~10.85%) की दर से पूरा मासिक ब्याज देना अनिवार्य है।

Q. बिल्डर देर से भुगतान करने पर मुझसे 18% से 24% ब्याज मांग रहा है, क्या यह कानूनी है?

A. नहीं! RERA और सुप्रीम कोर्ट के "समानता के सिद्धांत (Doctrine of Parity)" के अनुसार, जो ब्याज दर बिल्डर के विलंब पर लागू होती है (SBI MCLR + 2%), ठीक वही ब्याज दर खरीदार के विलंब पर भी लागू हो सकती है। 18% ब्याज मांगना अवैध है।

Q. क्या बिल्डर एग्रीमेंट में यह लिख सकता है कि पजेशन की कोई निश्चित समय-सीमा नहीं होगी?

A. नहीं! RERA की धारा 13(2) और धारा 18 के अनुसार एग्रीमेंट में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट सहित पजेशन सौंपने की एक निश्चित तारीख (Specific Date) दर्ज होना अनिवार्य है। अनिश्चितकालीन क्लॉज पूरी तरह गैरकानूनी हैं।

Q. मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट (Model BBA) क्या है?

A. मॉडल BBA वह मानक कानूनी अनुबंध प्रारूप है जिसे RERA नियमों के तहत अधिसूचित किया गया है। इसमें खरीदार और बिल्डर दोनों के अधिकार व दायित्व 50-50% बराबरी के होते हैं और इसमें बिल्डर अपनी मर्जी से कोई दमनकारी क्लॉज नहीं जोड़ सकता।

Q. क्या बिल्डर एग्रीमेंट में लिखवा सकता है कि विवाद होने पर मामला कोर्ट में नहीं जाएगा?

A. नहीं, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 28 के तहत अदालती न्याय के अधिकार को सीमित करने वाला कोई भी क्लॉज स्वतः अवैध और शून्य होता है। खरीदार RERA या कंज्यूमर कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है।

Q. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में एकतरफा अनुबंध (Unfair Contract) के क्या नियम हैं?

A. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2(46) और धारा 49 के तहत राज्य व राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग को यह विशिष्ट कानूनी शक्ति दी गई है कि वह बिल्डर के किसी भी एकतरफा, अनुचित और दमनकारी क्लॉज को निरस्त (Null and Void) घोषित कर सकता है।

Q. बिल्डर कहता है कि एग्रीमेंट साइन नहीं करोगे तो बुकिंग अमाउंट का 10% जब्त कर लेंगे, क्या करें?

A. यह ब्लैकमेलिंग है। RERA धारा 13 के तहत बिल्डर 10% से अधिक राशि बिना एग्रीमेंट के ले ही नहीं सकता। यदि वह मॉडल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से मना करता है, तो तुरंत RERA में धारा 31 के तहत फॉर्म M शिकायत दर्ज करें।

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