digital ⏱️ 16 मिनट पढ़ें 📅 2026-10-14 09:00:00

रेलवे का नया 60-दिन एडवांस रिजर्वेशन (ARP) नियम 2026: 120 दिन की जगह 60 दिन में टिकट बुकिंग, तत्काल नियम और पुरानी टिकटों पर असर

RM
राजेश कुमार मीना
वरिष्ठ नागरिक सेवाएं एवं परिवहन विश्लेषक

भारतीय रेलवे परिचालन, आईआरसीटीसी टिकटिंग सिस्टम, पीएनआर नियम और उपभोक्ता अधिकारों पर 11 वर्षों का जमीनी अनुभव।

⚡ त्वरित उत्तर (Quick Answer)

भारतीय रेलवे ने 1 नवंबर 2024 से ट्रेनों में सामान्य अग्रिम आरक्षण अवधि (ARP) को 120 दिनों से घटाकर 60 दिन (यात्रा की तारीख छोड़कर) कर दिया है। 31 अक्टूबर तक 120 दिन पहले बुक की जा चुकी सभी टिकटें पूरी तरह वैध रहेंगी। विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिन का कोटा और तत्काल बुकिंग के नियमों (एसी के लिए सुबह 10 बजे, नॉन-एसी के लिए 11 बजे) में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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📌 मुख्य विशेषताएं व आवश्यक बिंदु

  • 120 दिन से घटकर 60 दिन: अब किसी भी ट्रेन में यात्रा की तारीख से अधिकतम 60 दिन पहले ही टिकट बुक की जा सकेगी
  • पुरानी टिकटें 100% वैध: 31 अक्टूबर तक बुक किए गए सभी PNR पूरी तरह सुरक्षित हैं, किसी भी यात्री की टिकट रद्द नहीं होगी
  • तत्काल नियमों में शून्य बदलाव: तत्काल कोटा यात्रा से 1 दिन पहले सुबह 10:00 बजे (AC) और सुबह 11:00 बजे (Non-AC) ही खुलेगा
  • 21% कैंसिलेशन और दलालों पर नकेल: 4 महीने पहले सीटें ब्लॉक करके फर्जीवाड़ा करने वाले एजेंटों पर रोक लगाने के लिए यह फैसला लिया गया
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रेल यात्रियों के लिए जरूरी आधिकारिक अपडेट: रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने ट्रेनों में अग्रिम टिकट आरक्षण की समय-सीमा (Advance Reservation Period - ARP) को लेकर एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया है। अब सामान्य ट्रेनों में टिकट बुक करने की अधिकतम विंडो 120 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दी गई है। यह नया नियम 1 नवंबर से पूरी तरह प्रभावी होगा। यदि आपने पहले ही 120 दिन पहले टिकट बुक करा ली है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है—आपकी टिकट 100% सुरक्षित और मान्य रहेगी।

1. रेलवे का नया 60-दिन ARP नियम क्या है और कब से लागू हो रहा है?

भारतीय रेलवे में अब तक कोई भी यात्री अपनी यात्रा की तारीख से ठीक 120 दिन (लगभग 4 महीने) पहले सुबह 8:00 बजे IRCTC की वेबसाइट या रेलवे आरक्षण काउंटर से टिकट बुक करा सकता था। रेलवे बोर्ड के नए वाणिज्यिक परिपत्र (Commercial Circular) के अनुसार, इस 120-दिन की अग्रिम आरक्षण अवधि (ARP) को घटाकर अब 60 दिन (यात्रा की तारीख को छोड़कर) कर दिया गया है।

लागू होने की प्रभावी तारीख: यह नया नियम 1 नवंबर से आधिकारिक रूप से लागू होगा। इसका व्यावहारिक अर्थ यह है कि 31 अक्टूबर तक यात्री 120 दिन की पुरानी व्यवस्था के अनुसार टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन 1 नवंबर की सुबह 8:00 बजे से IRCTC पर केवल अगले 60 दिनों की तिथियां ही बुकिंग के लिए खुली दिखाई देंगी।

2. रेलवे ने 120 दिन की जगह 60 दिन का नियम क्यों लागू किया?

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रेलवे प्रशासन ने इस ऐतिहासिक बदलाव के पीछे कई व्यावहारिक और परिचालन संबंधी कारण स्पष्ट किए हैं:

  • 21% टिकट कैंसिलेशन की भारी बर्बादी: रेलवे के आंतरिक डेटा विश्लेषण से पता चला कि 120 दिन पहले बुक की जाने वाली कुल टिकटों में से लगभग 21% टिकटें यात्रा की तारीख से ठीक पहले रद्द (Cancel) कर दी जाती थीं। 4 महीने पहले लोग अनिश्चितता में टिकट बुक कर लेते थे, जिससे वास्तविक जरूरतमंद यात्रियों को सीटें नहीं मिलती थीं।
  • 4% से 5% 'नो-शो' (No-Show) यात्री: कई यात्री टिकट रद्द भी नहीं कराते थे और यात्रा भी नहीं करते थे, जिससे ट्रेन की सीटें अंतिम समय तक खाली रह जाती थीं और टीटीई को स्टेशन पर अफरा-तफरी का सामना करना पड़ता था।
  • दलालों और अनधिकृत एजेंटों की मोनोपॉली पर चोट: 120 दिन की लंबी विंडो का फायदा उठाकर टिकट दलाल फर्जी नामों से त्योहारों की प्रीमियम ट्रेनों (जैसे बिहार, यूपी और बंगाल जाने वाली ट्रेनें) की सैकड़ों सीटें ब्लॉक कर लेते थे और बाद में यात्रियों से भारी कमीशन वसूलते थे। 60 दिन की छोटी विंडो होने से दलालों के लिए सीटें ब्लॉक रखना वित्तीय रूप से मुश्किल हो जाएगा।
  • ट्रेनों के बेहतर फेरे और रैक प्लानिंग: रेलवे को 60 दिन पहले यात्रियों की वास्तविक मांग का सही अंदाजा लग सकेगा, जिससे त्योहारी स्पेशल ट्रेनें और अतिरिक्त कोच समय पर जोड़े जा सकेंगे।

3. 5-कॉलम मास्टर तालिका: 120 दिन बनाम 60 दिन आरक्षण नियमों की तुलना

आरक्षण मापदंड पुरानी व्यवस्था (120 दिन नियम) नई व्यवस्था (60 दिन नियम 2026) यात्रियों पर सीधा प्रभाव काम की व्यावहारिक टिप
अग्रिम आरक्षण अवधि (ARP) 120 दिन (लगभग 4 महीने पहले) 60 दिन (लगभग 2 महीने पहले) यात्रा योजना 2 महीने पहले बनानी होगी IRCTC पर अपनी यात्रा की तारीख से ठीक 60 दिन पहले सुबह 8 बजे लॉगिन करें।
तत्काल बुकिंग कोटा समय AC: 10:00 AM, Non-AC: 11:00 AM AC: 10:00 AM, Non-AC: 11:00 AM शून्य बदलाव (नियम यथावत हैं) तत्काल टिकट यात्रा से 1 दिन पहले ही बुक होगी, नए नियम का इस पर कोई असर नहीं।
पुरानी बुक की गई टिकटें 120 दिन पहले बुक PNR पूरी तरह वैध और सुरक्षित रहेंगी कोई टिकट कैंसिल या दोबारा बुक नहीं करनी अपनी पुरानी बुक टिकट को री-कन्फर्म कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
विदेशी पर्यटक (FT) कोटा 365 दिन पहले बुकिंग सुविधा 365 दिन पहले सुविधा जारी रहेगी विदेशी पर्यटकों पर कोई रोक नहीं विदेशी पासपोर्ट धारक 1 वर्ष पहले तक अपनी टिकट बुक कर सकते हैं।
कैंसिलेशन चार्ज व रिफंड सामान्य रेलवे रिफंड नियम 2015 सामान्य रेलवे रिफंड नियम 2015 रिफंड स्लैब में कोई कटौती या बदलाव नहीं कन्फर्म टिकट ट्रेन छूटने से 48 घंटे पहले कैंसिल करने पर न्यूनतम चार्ज लगता है।

4. पहले से बुक टिकटों और त्योहारी यात्रा (दिवाली-छठ) पर क्या असर पड़ेगा?

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इस घोषणा के बाद सबसे बड़ा सवाल उन लाखों यात्रियों का था जिन्होंने आगामी दिवाली, छठ पूजा या क्रिसमस की छुट्टियों के लिए पहले ही 120 दिन की विंडो में टिकटें बुक करा रखी हैं। रेलवे बोर्ड ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि:

  • 31 अक्टूबर तक बुक किए गए सभी टिकट सुरक्षित हैं: यदि आपने 1 नवंबर से पहले किसी भी ट्रेन में 90 या 110 दिन आगे की तारीख की टिकट बुक कर ली है, तो आपका PNR नंबर पूरी तरह वैध रहेगा।
  • वेटिंग लिस्ट का सामान्य मूवमेंट: जिन यात्रियों की टिकट वेटिंग लिस्ट में है, उनका कैंसिलेशन और कन्फर्मेशन चार्टिंग सामान्य नियमों के अनुसार ही आगे बढ़ेगा। कोई भी बुकिंग निरस्त नहीं की जाएगी।
  • 120 दिन से ज्यादा की बुकिंग नहीं कटेगी: हालांकि 31 अक्टूबर के बाद, यदि किसी ट्रेन में 60 दिन से आगे की सीटें पहले से बुक हैं, तो उन तिथियों के लिए नए टिकट नहीं कटेंगे जब तक कि वह तारीख 60 दिन की विंडो के दायरे में न आ जाए।

5. तत्काल और प्रीमियम तत्काल बुकिंग समय में क्या कोई बदलाव हुआ है?

कई यात्रियों को यह गलतफहमी हो रही है कि क्या तत्काल टिकट का समय भी बदल गया है। स्पष्ट रहे कि तत्काल बुकिंग के नियमों में रत्ती भर भी बदलाव नहीं किया गया है:

  • AC क्लास (2A, 3A, CC, 3E): ट्रेन के प्रारंभिक स्टेशन से प्रस्थान के 1 दिन पहले सुबह 10:00 बजे ही खुलेगी।
  • नॉन-एसी क्लास (SL, 2S): ट्रेन के प्रारंभिक स्टेशन से प्रस्थान के 1 दिन पहले सुबह 11:00 बजे ही खुलेगी।
  • प्रीमियम तत्काल (PT): डायनामिक फेयर के साथ तत्काल समय पर ही खुलेगा। इसमें वेटिंग लिस्ट टिकट नहीं मिलती और कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं दिया जाता।

6. 60-दिन के नए नियम में कन्फर्म टिकट पाने के 5 व्यावहारिक स्टेप्स

  1. स्टेप 1: सटीक 60-दिन की तारीख की गणना करें: ध्यान दें कि 60 दिन की गणना में यात्रा की तारीख को शामिल नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए, यदि आपकी यात्रा 31 दिसंबर को है, तो टिकट बुकिंग ठीक 1 नवंबर को सुबह 8:00 बजे खुलेगी। कैलेंडर में 1 दिन की चूक होने पर सीटें खत्म हो सकती हैं।
  2. स्टेप 2: IRCTC Master List एक दिन पहले तैयार रखें: बुकिंग खुलने से पहले ही अपने IRCTC खाते में जाकर 'My Profile' > 'Master List' में सभी यात्रियों के नाम, उम्र, लिंग और बर्थ प्राथमिकता सेव कर लें। सुबह 8 बजे टिकट बुक करते समय आपको नाम टाइप नहीं करने पड़ेंगे, सीधे 1-क्लिक में नाम जुड़ जाएंगे।
  3. स्टेप 3: UPI AutoPay या IRCTC iMudra वॉलेट का उपयोग करें: नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर बैंक OTP में 30 से 60 सेकंड का समय बर्बाद होता है। IRCTC iPay या UPI ऐप से पेमेंट करने पर 5 सेकंड में ट्रांजैक्शन पूरा होता है और कन्फर्म सीट लॉक हो जाती है।
  4. स्टेप 4: Vikalp Scheme का चयन अनिवार्य रूप से करें: टिकट बुक करते समय 'VIKALP' विकल्प पर टिक करें। यदि आपकी मुख्य ट्रेन में सीट वेटिंग में रह जाती है, तो उसी रूट पर जाने वाली किसी अन्य ट्रेन (जैसे स्पेशल ट्रेन या क्लोन ट्रेन) में आपको बिना अतिरिक्त पैसे दिए कन्फर्म सीट मिल सकती है।
  5. स्टेप 5: सुबह 7:55 बजे लॉगिन करें: IRCTC का सिस्टम सुबह 8:00 बजे भारी ट्रैफिक के कारण धीमा हो जाता है। 7:55 AM पर लॉगिन करके कैप्चा सॉल्व कर लें और ठीक 07:59:50 AM पर सर्च बटन दबाएं।

7. रेलवे के 3 विशेष अपवाद जहां 60 दिन का नियम लागू नहीं होगा

रेलवे की नई अधिसूचना में कुछ विशिष्ट श्रेणियों को इस 60-दिन की पाबंदी से छूट दी गई है:

  • विदेशी पर्यटक कोटा (Foreign Tourist Quota): भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों और एनआरआई यात्रियों के लिए 365 दिन (1 साल) पहले टिकट बुक करने की विशेष सुविधा पहले की तरह लागू रहेगी।
  • कम दूरी की दिन की ट्रेनें (Short-Distance Intercity Express): कुछ विशिष्ट दिन की ट्रेनें जैसे ताज एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस आदि जिनमें पहले से ही अग्रिम आरक्षण की सीमा 30 दिन या उससे कम निर्धारित है, उनके मौजूदा नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा।
  • विशेष त्योहारी ट्रेनें (Festival Special Trains 0xxxx Series): रेलवे जो अल्पकालिक पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाता है, उनकी अधिसूचना जारी होने की तारीख से ही बुकिंग शुरू होती है; उन पर यह समय-सीमा रेलवे के अलग आदेश के तहत तय होती है।

8. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1. क्या 60-दिन का नया नियम लागू होने के बाद मेरी पुरानी 120 दिन पहले बुक की गई टिकट कैंसिल हो जाएगी?

जवाब: बिल्कुल नहीं! रेलवे ने स्पष्ट किया है कि 31 अक्टूबर तक पुरानी व्यवस्था के तहत बुक की जा चुकी सभी टिकटें पूरी तरह मान्य रहेंगी। आपको यात्रा के लिए कोई नई टिकट नहीं लेनी होगी।

Q2. 60 दिन की गिनती कैसे की जाती है (यात्रा का दिन शामिल होता है या नहीं)?

जवाब: अग्रिम आरक्षण की गणना करते समय यात्रा की तारीख को बाहर रखा जाता है। यानी जिस दिन ट्रेन प्रारंभिक स्टेशन से चलती है, उससे ठीक 60 दिन पहले सुबह 8:00 बजे बुकिंग खुलती है।

Q3. क्या इस नए नियम से टिकट कैंसिलेशन चार्ज में कोई बदलाव आया है?

जवाब: नहीं, रेलवे के टिकट रद्दीकरण और रिफंड नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कन्फर्म टिकट, आरएसी (RAC) और वेटिंग लिस्ट टिकटों पर लागू होने वाले मानक कैंसिलेशन शुल्क पूर्ववत लागू रहेंगे।

Q4. क्या रेलवे ने पहले भी कभी 60 दिन का आरक्षण नियम लागू किया था?

जवाब: हाँ, भारतीय रेलवे ने समय-समय पर यात्री सुविधा और मांग के आधार पर आरक्षण अवधि में बदलाव किया है। वर्ष 2015 से पहले भी आरक्षण की अवधि 60 दिन, 90 दिन और 120 दिन के बीच बदली जाती रही है। मांग की वास्तविक समीक्षा के बाद ही इसे दोबारा 60 दिन किया गया है।

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