📌 मुख्य बातें (काम की जानकारी एक नज़र में):
- नया वार्षिक पास नियम: सड़क परिवहन मंत्रालय ने टोल प्लाजा के 20 किमी दायरे में रहने वाले स्थानीय निवासियों के लिए नया 'वार्षिक कंसेशनल पास' (Concessional Local Pass) शुरू किया है, जो 1 नवंबर 2026 से प्रभावी है।
- शुल्क संरचना: ग्रामीण या कस्बाई क्षेत्र (नगरपालिका सीमा से बाहर) के टोल प्लाजा के लिए ₹1,500 प्रति वर्ष और शहरी नगरपालिका सीमा वाले प्लाजा के लिए ₹3,000 प्रति वर्ष शुल्क तय किया गया है।
- भारी बचत: पहले स्थानीय वाहन मालिकों को ₹340 प्रति माह (सालाना ₹4,080 से अधिक) का मासिक पास बार-बार रिन्यू कराना पड़ता था; अब एक बार में साल भर का पास बन जाएगा।
- केवल निजी वाहनों के लिए: यह पास केवल सफेद नंबर प्लेट वाली गैर-व्यावसायिक गाड़ियों (कार, जीप, वैन) के लिए मान्य है; टैक्सी या कमर्शियल गाड़ियों को यह छूट नहीं मिलेगी।
- आवेदन कैसे करें: 1 नवंबर से नजदीकी टोल प्लाजा के हेल्पडेस्क काउंटर पर ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन शुरू हो रहा है, जबकि 1 दिसंबर 2026 से एनएचएआई के 'राजमार्गयात्रा' मोबाइल ऐप पर यह ऑनलाइन उपलब्ध होगा।
🏛️ आधिकारिक विभाग: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)
🌐 आधिकारिक पोर्टल: nhai.gov.in | आईएचएमसीएल: ihmcl.co.in
📞 राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन: 1033 (24x7 टोल-फ्री इमरजेंसी व सहायता नंबर)
क्या है 20 KM लोकल पास का नया नियम और यह कब से लागू है?
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के 5वें संशोधन नियमों के तहत 1 नवंबर 2026 से नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के 20 किमी दायरे में रहने वाले स्थानीय गैर-व्यावसायिक वाहन (कार/जीप) मालिकों के लिए ₹1,500 वार्षिक कंसेशनल लोकल पास लागू हो गया है। नगरपालिका सीमा के भीतर आने वाले प्लाजा के लिए यह शुल्क ₹3,000 प्रति वर्ष है। यह पास किसी एक निर्धारित प्लाजा पर असीमित आवागमन की सुविधा देता है और इसके लिए वैध FASTag, गाड़ी की आरसी व 20 किमी का स्थानीय निवास प्रमाण अनिवार्य है।
भारत में नेशनल हाईवे पर बने टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले स्थानीय ग्रामीणों और शहरियों की सबसे बड़ी परेशानी रोज़-रोज़ टोल कटना थी। पहले एनएचएआई का नियम था कि स्थानीय लोग ₹340 का मासिक पास बनवाएं, जिसे हर 30 दिन में रिन्यू कराने का झंझट झेलना पड़ता था। अब सरकार ने National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) (Fifth Amendment) Rules, 2026 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित करके इस व्यवस्था को बेहद सरल और सस्ता बना दिया है।
पुराने मासिक पास बनाम नए ₹1500 सालाना पास में अंतर और बचत का गणित
नया वार्षिक पास स्थानीय वाहन चालकों के लिए समय और पैसे दोनों की बड़ी बचत लेकर आया है। जहां पुराने नियम में साल भर में ₹4,000 से ₹4,300 खर्च होते थे और हर महीने टोल प्लाजा के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं नए नियम में पूरे 365 दिनों के लिए एकमुश्त ₹1,500 देकर असीमित बार टोल प्लाजा पार किया जा सकता है।
| मापदंड / श्रेणी | सरकारी नियम व प्रावधान | आवश्यक दस्तावेज़ / पात्रता | शुल्क व वैधता सीमा | नागरिक के लिए काम की टिप |
|---|---|---|---|---|
| ग्रामीण / गैर-नगरपालिका प्लाजा | टोल प्लाजा के 20 किमी हवाई/सड़क दायरे में स्थानीय निवासी का घर होना अनिवार्य। | आधार कार्ड / वोटर आईडी, गाड़ी की आरसी, एक्टिव फास्टैग। | ₹1,500 प्रति वर्ष (पूरे 1 साल की वैधता) | आरसी और आधार पर नाम और पता एक ही होना चाहिए। |
| शहरी / नगरपालिका सीमा प्लाजा | जो टोल प्लाजा नगर निगम या म्युनिसिपल क्षेत्र के 20 किमी परिधि में स्थित हैं। | बिजली बिल / वॉटर बिल / नगर निगम हाउस टैक्स रसीद + आरसी। | ₹3,000 प्रति वर्ष (365 दिन असीमित फेरे) | लोकल टाउन एरिया का स्पष्ट एड्रेस प्रूफ साथ रखें। |
| वाहन की श्रेणी (Vehicle Class) | केवल गैर-व्यावसायिक निजी वाहन (कार, जीप, वैन - क्लास 4 वाहन)। | सफेद नंबर प्लेट का प्रमाण (कमर्शियल येलो नंबर प्लेट अमान्य)। | सामान्य फास्टैग शुल्क से 75% तक की रियायत | गाड़ी किसी कंपनी के नाम पर नहीं, खुद के नाम होनी चाहिए। |
| प्लाजा मैपिंग व दायरा | यह पास केवल उसी एक निर्धारित प्लाजा के लिए मान्य होगा जिसके लिए जारी हुआ है। | संबंधित टोल प्लाजा का यूनिक कोड और फास्टैग आईडी टैग। | सिर्फ 1 विशिष्ट प्लाजा (ऑल इंडिया नहीं) | दूसरे प्लाजा पर सामान्य टोल कटेगा, इसलिए बैलेंस रखें। |
किन गाड़ियों को मिलेगा यह पास और किन्हें नहीं? (पात्रता व शर्तें)
सरकार ने इस नियम में साफ शर्तें रखी हैं ताकि टोल टैक्स की चोरी न हो और केवल असली स्थानीय जरूरतमंदों को ही राहत मिले:
- पात्र गाड़ियां: केवल व्यक्तिगत उपयोग वाली कार, जीप, एसयूवी और वैन। गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP Number Plate) लगी होनी चाहिए और आरसी एक्टिव होनी चाहिए।
- अपात्र गाड़ियां: कोई भी टैक्सी, ओला-उबर, कमर्शियल पिकअप, मिनी ट्रक, बस या पीली नंबर प्लेट वाली गाड़ी इस छूट के दायरे में नहीं आएगी। उन्हें सामान्य कमर्शियल दरें देनी होंगी।
- क्लोज्ड टोलिंग सिस्टम पर लागू नहीं: यदि आप किसी एक्सप्रेसवे पर चलते हैं जहां दूरी के हिसाब से चढ़ने और उतरने पर टोल कटता है (जैसे दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे या मुंबई-नागपुर समृद्धि महामार्ग), तो वहां यह 20 किमी लोकल पास नियम लागू नहीं होता।
- सर्विस रोड का नियम: यदि हाईवे के किनारे मुफ्त सर्विस रोड पहले से मौजूद है और स्थानीय लोग बिना प्लाजा छुए निकल सकते हैं, तो वहां यह रियायती पास जारी नहीं किया जाएगा।
1 नवंबर से 20 KM लोकल पास बनवाने की स्टेप-बाय-स्टेप आवेदन प्रक्रिया
अगर आपका घर किसी नेशनल हाईवे टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के अंदर है, तो पास बनवाने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें:
- 1. ज़रूरी कागज़ात तैयार करें: अपनी गाड़ी की आरसी की मूल प्रति और फोटोकॉपी, अपना आधार कार्ड या वोटर आईडी (जिस पर 20 किमी का स्थानीय पता दर्ज हो) और फास्टैग बैंक खाते का विवरण साथ लें।
- 2. टोल प्लाजा के पीओएस/हेल्पडेस्क काउंटर पर जाएं: जिस प्लाजा से आप रोज़ाना गुजरते हैं, उसके साइड लेन में बने NHAI / IHMCL हेल्पडेस्क काउंटर पर पहुंचें।
- 3. लोकल पास आवेदन फॉर्म भरें: काउंटर से 'Concessional Local Pass Application Form' लें और अपनी गाड़ी का नंबर, चेसिस नंबर और फास्टैग आईडी सही-सही दर्ज करें।
- 4. एड्रेस व दूरी का सत्यापन कराएं: प्लाजा अधिकारी आपके आधार कार्ड के पिनकोड और गांव/मोहल्ले के नाम से 20 किमी की जीपीएस दूरी को कंप्यूटर पर सत्यापित करेंगे।
- 5. निर्धारित शुल्क का भुगतान करें: सत्यापन पूरा होने पर ₹1,500 (या शहरी क्षेत्र में ₹3,000) का ऑनलाइन या नकद भुगतान करें।
- 6. फास्टैग पर पास एक्टिवेट होना: भुगतान के बाद 2 घंटे के भीतर आपके मौजूदा फास्टैग पर ही 'Local Concession Tag' एक्टिव हो जाएगा। इसके लिए नया स्टीकर लगाने की ज़रूरत नहीं होती।
- 7. 1 दिसंबर 2026 से ऑनलाइन सुविधा: यदि आप काउंटर पर नहीं जाना चाहते, तो 1 दिसंबर 2026 से 'राजमार्गयात्रा' (Rajmargyatra) मोबाइल ऐप पर सीधे आरसी और आधार अपलोड करके घर बैठे यह पास रिन्यू व एक्टिवेट कर सकेंगे।
अंदरूनी ज़मीनी टिप्स: आवेदन रिजेक्ट होने से कैसे बचाएं?
⚠️ आम समस्याएं और उनके समाधान (Citizen Troubleshooting):
- समस्या 1: गाड़ी पिता या भाई के नाम है और आधार आपका है:
समाधान: आरसी और एड्रेस प्रूफ में नाम का मिलान होना अनिवार्य है। यदि गाड़ी परिवार के मुखिया के नाम है, तो राशन कार्ड या परिवार रजिस्टर की नकल साथ लगाएं जिसमें आपका और गाड़ी मालिक का संबंध प्रमाणित हो। - समस्या 2: किराए के मकान में रहते हैं और आधार पर पुराना गांव का पता है:
समाधान: केवल रेंट एग्रीमेंट मान्य नहीं होगा। आपको बैंक पासबुक (जिसमें स्थानीय पता हो) या गैस कनेक्शन की रसीद साथ लगानी होगी, अथवा आधार में पता ऑनलाइन अपडेट कराना होगा। - समस्या 3: फास्टैग की ब्लैकलिस्ट या लो बैलेंस की दिक्कत:
समाधान: आवेदन से पहले अपने फास्टैग का FASTag Annual KYC पूरा कर लें। यदि फास्टैग ब्लैकलिस्ट है या वॉलेट में मिनिमम बैलेंस नहीं है, तो लोकल पास एक्टिव नहीं होगा। - समस्या 4: क्या दूसरे प्लाजा पर जाने पर पैसा कटेगा?
समाधान: हाँ! यह पास केवल उसी एक टोल प्लाजा पर चलेगा जिसके लिए आपने बनवाया है। यदि आप 50 किमी दूर दूसरे टोल पर जाएंगे, तो सामान्य दरों के अनुसार आपके वॉलेट से बैलेंस कटेगा।
हमारे संबंधित उपयोगी गाइड्स (Internal Guides):
गाड़ी और नेशनल हाईवे से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी यहाँ पढ़ें:
- NHAI FASTag पुराना ₹340 मासिक पास नियम व पात्रता
- FASTag KYC Update: एक वाहन एक फास्टैग का नया नियम
- ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन रिन्यूअल: परिवहन सारथी पोर्टल गाइड
- एचएसआरपी (HSRP) हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ऑनलाइन बुकिंग
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs - People Also Ask)
Q1. क्या ₹1,500 वाला लोकल पास पूरे देश के सभी टोल प्लाजा पर काम करेगा?
उत्तर: नहीं। यह पास ऑल-इंडिया पास नहीं है। यह केवल उसी एक विशिष्ट नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के लिए मान्य होता है जिसके 20 किलोमीटर के दायरे में आपका घर है।
Q2. क्या पुराने ₹340 प्रति माह वाले मासिक पास का विकल्प अब बंद हो गया है?
उत्तर: नहीं, बंद नहीं हुआ है। वाहन चालकों को दोनों विकल्प दिए गए हैं। जो लोग एकमुश्त ₹1,500 नहीं देना चाहते, वे पहले की तरह ₹340 का मासिक पास भी चुन सकते हैं। लेकिन सालाना पास लेने से पूरे साल में ₹2,500 से अधिक की सीधी बचत होती है।
Q3. 20 किलोमीटर की दूरी कैसे मापी जाती है?
उत्तर: दूरी की गणना टोल प्लाजा के केंद्र बिंदु से आपके निवास स्थान (गांव/कस्बे के पंचायत कार्यालय या नगर पालिका वार्ड) के बीच सड़क या हवाई जीपीएस परिधि के आधार पर एनएचएआई सॉफ्टवेयर द्वारा की जाती है।
Q4. क्या कमर्शियल गाड़ियां या ट्रैक्टर-ट्रॉली इस पास के लिए आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: नहीं। यह रियायती पास केवल निजी, गैर-व्यावसायिक कारों, जीपों और वैन (क्लास 4 निजी वाहन) के लिए है। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टरों के लिए स्थानीय छूट के अलग प्रावधान हैं, लेकिन कमर्शियल टैक्सियों को यह पास नहीं मिलेगा।
Q5. क्या इस पास के लिए नई फास्टैग चिप लगवानी पड़ेगी?
उत्तर: बिल्कुल नहीं। आपकी गाड़ी पर पहले से लगा हुआ बैंक फास्टैग ही काम करेगा। शुल्क जमा होने पर एनएचएआई के सर्वर में आपकी फास्टैग आईडी पर उस टोल प्लाजा के लिए रियायती टैग जोड़ दिया जाता है।