यदि आपका घर किसी नेशनल हाईवे (NH) टोल प्लाजा के 10 से 20 किलोमीटर के दायरे में है और आपको रोज ऑफिस, बाजार, बच्चों के स्कूल या अस्पताल जाने के लिए उस टोल प्लाजा से गुजरना पड़ता है, तो रोजाना ₹100 से ₹250 टोल टैक्स भरना आपकी जेब पर भारी बोझ बन जाता है। बहुत कम लोगों को पता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के गजट नियमों के तहत स्थानीय निवासियों को असीमित फेरों के लिए भारी रियायत मिलती है। इस गाइड में हम जानेंगे कि अपने सामान्य फास्टैग पर ₹340 का स्थानीय मासिक पास कैसे ऑनलाइन चालू कराएं।
1. NHAI 20 किमी लोकल रेजिडेंट टोल पास नियम क्या है?
राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 (National Highways Fee Rules, 2008) के तहत:
- 20 किमी की भौगोलिक सीमा: टोल प्लाजा से सड़क की दूरी या हवाई दूरी के आधार पर संबंधित जिले के सब-डिवीजन/तहसील के जिन गांवों या कस्बों का दायरा 20 किलोमीटर के भीतर आता है, वे इसके पात्र हैं।
- मासिक दर संशोधन: इस पास की दर हर वर्ष 1 अप्रैल को थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आधार पर संशोधित होती है। वर्ष 2026-27 के लिए यह दर लगभग ₹340 प्रति माह तय की गई है।
- वैधता: यह पास एक कैलेंडर माह (जैसे 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर) के लिए वैध होता है। महीने की समाप्ति पर इसे ऑनलाइन रिन्यू किया जा सकता है।
2. 5-कॉलम तुलना: सामान्य फास्टैग टोल बनाम 20 किमी लोकल मंथली पास
| पैरामीटर | सामान्य फास्टैग यूजर (प्रति ट्रिप) | लोकल रेजिडेंट मंथली पास (2026) | मासिक बचत (30 दिन) | महत्वपूर्ण शर्त |
|---|---|---|---|---|
| एकल यात्रा (Single Journey) | ₹60 से ₹150 प्रति ट्रिप | ₹0 (असीमित फेरे शामिल) | ₹3,600 से ₹9,000 तक | केवल एक ही विशिष्ट टोल प्लाजा पर मान्य |
| रिटर्न यात्रा छूट | 24 घंटे के भीतर 25% छूट | मासिक पास में सभी रिटर्न फ्री | पूरा रिटर्न टोल बचता है | अन्य टोल प्लाजा पर सामान्य टोल कटेगा |
| वाहन का प्रकार | सभी वाहन (निजी व व्यावसायिक) | केवल गैर-व्यावसायिक (सफेद प्लेट) | व्यावसायिक वाहनों को छूट नहीं | आरसी में वाहन का प्रकार 'LMV-Private' होना चाहिए |
| भुगतान का तरीका | वॉलेट बैलेंस से प्रति ट्रिप कटता है | महीने में एक बार ₹340 का ऑनलाइन भुगतान | वॉलेट में अचानक कटौती से मुक्ति | माह के अंतिम दिन रिन्यू करना होता है |
| लेन उपयोग | सभी फास्टैग लेन | समर्पित लोकल लेन या सामान्य लेन | फास्ट एग्जिट | गाड़ी पर फास्टैग शीशे पर लगा होना अनिवार्य |
3. मासिक पास के लिए आवश्यक दस्तावेज (डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट)
ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले इन तीन दस्तावेजों की स्पष्ट फोटो या पीडीएफ तैयार रखें:
- वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र (RC): गाड़ी आपके नाम पर होनी चाहिए। आरसी में दर्ज पता टोल प्लाजा के 20 किमी के भीतर होना चाहिए।
- निवास प्रमाण पत्र (Address Proof): आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, या बिजली का बिल, जिसमें वही पता और पिनकोड हो जो गाड़ी की आरसी में है।
- सक्रिय फास्टैग (Active FASTag): फास्टैग किसी भी बैंक (SBI, ICICI, Airtel आदि) का हो सकता है, लेकिन वह ब्लैकलिस्टेड नहीं होना चाहिए और गाड़ी की विंडशील्ड पर चिपका होना चाहिए।
4. ऑनलाइन अप्लाई करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस (IHMCL / Rajmargyatra)
मासिक पास बनवाने के लिए अब टोल प्लाजा के बूथ पर लाइन लगाने की जरूरत नहीं है:
- स्टेप 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: अपने मोबाइल या कंप्यूटर में ihmcl.co.in खोलें या NHAI का आधिकारिक 'Rajmargyatra' ऐप डाउनलोड करें।
- स्टेप 2: Monthly Pass विकल्प चुनें: मेन्यू में 'FASTag Services' के अंदर 'Apply for Local Monthly Pass' पर क्लिक करें।
- स्टेप 3: टोल प्लाजा और वाहन नंबर दर्ज करें: अपने नजदीकी टोल प्लाजा का नाम या टोल कोड चुनें। अपनी कार का रजिस्ट्रेशन नंबर (उदा. UP32XX1234) दर्ज करें।
- स्टेप 4: दस्तावेज अपलोड करें: आरसी की दोनों साइड की कॉपी और अपना आधार कार्ड अपलोड करें।
- स्टेप 5: ₹340 का ऑनलाइन भुगतान करें: यूपीआई, डेबिट कार्ड या नेटबैंकिंग से ₹340 का भुगतान करें। 24 से 48 घंटे के भीतर टोल प्लाजा ऑपरेटर दस्तावेजों का सत्यापन करेगा और आपके फास्टैग पर मंथली पास सक्रिय हो जाएगा।
5. पास रिजेक्ट होने के सामान्य कारण और ग्राउंड समाधान
यदि पोर्टल पर आवेदन रिजेक्ट होता है, तो 90% मामलों में ये दो कारण होते हैं:
- वाहन पर कमर्शियल परमिट: यदि गाड़ी ओला/उबर या रेंटल परमिट पर है, तो नियम 9 के अनुसार छूट नहीं मिलती।
- फास्टैग का बैंक केवाईसी अधूरा: 'One Vehicle, One FASTag' नियम के तहत अगर आपका फास्टैग बैंक द्वारा लो-केवाईसी श्रेणी में है, तो पास एक्टिवेट नहीं होगा। अपने जारीकर्ता बैंक के ऐप पर जाकर पहले फुल केवाईसी करें।