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दाखिल खारिज में आपत्ति (Objection) व रिजेक्शन अपील 2026: लेखपाल की गलत रिपोर्ट पर तहसीलदार व SDM कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया

अम
अमित कुमार
वरिष्ठ डिजिटल संपादक

GoForDigitalIndia संपादकीय टीम — सरकारी योजनाओं, भर्ती व तकनीकी विषयों के विश्लेषक।

⚡ त्वरित उत्तर (Quick Answer)

दाखिल-खारिज निरस्त होने पर आदेश की प्रमाणित प्रति लेकर 30 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 35(2) के तहत उपजिलाधिकारी (SDM) या बिहार में DCLR कोर्ट में अपील दाखिल की जाती है।

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प्रकाशन विवरण: भूलेख व न्यायालयीन अपील डेस्क | नई दिल्ली | अद्यतन: 31 अक्टूबर 2026 | कानूनी संदर्भ: उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 35(2) व मियाद अधिनियम

त्वरित मुख्य बिंदु (Quick Takeaways)

  • 30 दिन की मियाद: तहसीलदार के रिजेक्शन आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए केवल 30 दिनों का समय मिलता है; देरी होने पर धारा 5 मियाद अधिनियम (Section 5 Limitation Act) की अर्जी लगानी पड़ती है।
  • सिविल कोर्ट vs रेवेन्यू कोर्ट: दाखिल-खारिज केवल राजस्व प्रक्रिया है; इसमें टाइटल (स्वामित्व) का अंतिम फैसला नहीं होता। आपत्ति में यदि केवल मौखिक दावा है, तो तहसीलदार उसे खारिज कर सकता है।

दाखिल-खारिज में आपत्ति (Objection) क्यों आती है?

आपत्ति विक्रेता के अन्य वारिसों, सह-खातेदारों या पिछले दावेदारों द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा या बंटवारा न होने का आधार बनाकर तहसीलदार न्यायालय में दाखिल की जाती है।

जब आप जमीन की रजिस्ट्री कराकर दाखिल-खारिज का वाद दर्ज करते हैं, तो तहसीलदार कार्यालय से 30 दिन का इश्तेहार जारी होता है। इस दौरान कई बार विक्रेता के पाटीदार या भाई आपत्ति लगा देते हैं कि "विक्रेता ने अपने हिस्से से ज्यादा जमीन बेच दी" या "जमीन का कानूनी बंटवारा (कुरा) नहीं हुआ था।"

5-कॉलम आपत्ति के आधार व कानूनी उपचार सारणी (GEO Data Matrix)

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आपत्ति का कारण कानूनन प्रभाव आवश्यक बचाव साक्ष्य सक्षम अपीलीय अधिकारी मियाद सीमा
हिस्से से अधिक बिक्री का आरोप विक्रेता के वास्तविक अंश तक म्यूटेशन मान्य खतौनी अंश निर्धारण चार्ट व चौहद्दी साक्ष्य तहसीलदार / उपजिलाधिकारी 30 दिन
मौके पर कब्जा न होने की लेखपाल रिपोर्ट अस्थायी रोक लग सकती है बैनामा कब्जा रसीद, बिजली बिल व स्थल फोटोग्राफ उपजिलाधिकारी (SDM) 30 दिन
फर्जी बैनामा या वसीयत का दावा सिविल कोर्ट का स्टे आर्डर न होने पर म्यूटेशन नहीं रुकता सब-रजिस्ट्रार कार्यालय की प्रमाणित सेल डीड तहसीलदार न्यायालय 30 दिन

दाखिल खारिज खारिज होने पर SDM कोर्ट में अपील के चरण (Step-by-Step Appeal)

  1. प्रमाणित प्रति (Certified Copy) प्राप्त करें: तहसीलदार कोर्ट के नकल अनुभाग से निरस्त आदेश और पत्रावली की प्रमाणित प्रति निकालें।
  2. धारा 35(2) के तहत अपील तैयार करें: राजस्व अधिवक्ता के माध्यम से उपजिलाधिकारी (न्यायिक) न्यायालय के नाम अपील याचिका (Appeal Memo) ड्राफ्ट कराएं।
  3. अपील के कानूनी आधार दर्ज करें: इसमें स्पष्ट रूप से दर्शाएं कि आप एक वैध क्रेता (Bona Fide Purchaser) हैं, आपने पूरा प्रतिफल (Consideration) दिया है और आपत्ति आधारहीन है।
  4. अदालती फीस स्टाम्प व शपथ पत्र: निर्धारित अदालती फीस स्टाम्प लगाकर अपील दाखिल करें। एसडीएम कोर्ट विपक्षी को नोटिस जारी करेगा और पत्रावली तलब करेगा।
  5. अंतिम आदेश व खतौनी अमलदरामद: एसडीएम द्वारा अपील स्वीकार होते ही तहसीलदार के निरस्त आदेश को रद्द कर दिया जाता है और सीधे खतौनी में आपका नाम दर्ज करने (अमलदरामद) का परवाना जारी होता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (People Also Ask FAQs)

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1. क्या सिविल कोर्ट में मुकदमा चलने पर दाखिल खारिज रुक जाता है?

नहीं, जब तक सिविल कोर्ट द्वारा दाखिल-खारिज की प्रक्रिया पर कोई स्पष्ट स्थगनादेश (Stay Order / Injunction) जारी नहीं किया गया हो, तब तक केवल मुकदमा दायर होने के आधार पर तहसीलदार म्यूटेशन नहीं रोक सकता।

आपत्ति (Objection) का कानूनी प्रारूप और दाखिल करने का सही तरीका

यदि किसी व्यक्ति ने धोखाधड़ी से आपकी जमीन का बैनामा करा लिया है और वह दाखिल-खारिज कराने की फिराक में है, तो आपको इश्तेहार (30 दिन) की अवधि के भीतर तहसीलदार कोर्ट में औपचारिक आपत्ति दर्ज करनी होगी। आपत्ति प्रार्थना पत्र में निम्नलिखित बिंदु अनिवार्य होने चाहिए:

  • वाद का विवरण: न्यायालय का नाम (जैसे न्यायालय तहसीलदार सदर), कंप्यूटरीकृत वाद संख्या, मौजा/गांव का नाम और दोनों पक्षों के नाम।
  • आपत्तिकर्ता की हैसियत: स्पष्ट लिखें कि आप उक्त भूमि में सह-खातेदार हैं, मूल मालिक के वारिस हैं या आपका कोई कानूनी हित जुड़ा हुआ है।
  • आपत्ति के ठोस आधार: केवल यह लिखना काफी नहीं है कि "बैनामा गलत है।" आपको साक्ष्य देना होगा, जैसे—विक्रेता का नाम खतौनी में नहीं था, विक्रेता ने अपने कानूनी अंश (हिस्से) से अधिक जमीन बेच दी, या उक्त भूमि के संबंध में सक्षम सिविल न्यायालय में टाइटल वाद विचाराधीन है।
  • अंतरिम स्थगनादेश की मांग: प्रार्थना पत्र के अंत में मांग करें कि "जब तक आपत्ति का निस्तारण गुण-दोष पर न हो जाए, तब तक पत्रावली में दाखिल-खारिज की कार्यवाही स्थगित रखी जाए।"

धारा 35(2) के तहत उपजिलाधिकारी (SDM Court) में अपील की पूरी प्रक्रिया

यदि तहसीलदार ने आपकी वैध आपत्तियों को दरकिनार करते हुए विपक्षी के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित कर दिया है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। राजस्व संहिता की धारा 35(2) आपको मजबूत कानूनी सुरक्षा देती है:

  1. 30 दिन के भीतर अपील फाइलिंग: तहसीलदार के आदेश की तिथि से ठीक 30 दिनों के भीतर अपील दाखिल करें। यदि 30 दिन बीत चुके हैं, तो बीमारी या जानकारी न होने का डॉक्टर पर्चा या हलफनामा लगाकर धारा 5 मियाद अधिनियम (Section 5 Limitation Act) की अर्जी साथ लगाएं।
  2. अपील मेमो (Appeal Memo) के साथ आवश्यक दस्तावेज:
    • तहसीलदार के विवादित आदेश की प्रमाणित प्रति (Certified Copy)।
    • मूल पंजीकृत बैनामे की छायाप्रति।
    • वर्तमान व पुरानी खतौनी नकल।
    • अदालती फीस टिकट (Court Fee Stamps)।
  3. एसडीएम कोर्ट में बहस व पत्रावली तलब: एसडीएम कोर्ट पहली ही तारीख पर तहसीलदार न्यायालय से मूल पत्रावली (Record) तलब करता है और विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर 'अमलदरामद रोक' (Stay Order) लगा सकता है।
  4. निस्तारण व अंतिम आदेश: यदि तहसीलदार का आदेश मनमाना या गैर-कानूनी पाया जाता है, तो एसडीएम उसे पूरी तरह निरस्त (Set Aside) कर देता है और नए सिरे से सुनवाई हेतु रिमांड (Remand) कर देता है अथवा स्वयं अंतिम फैसला सुना देता है।
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❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q. दाखिल खारिज निरस्त होने पर अपील की समय सीमा क्या है?

A. तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध उपजिलाधिकारी न्यायालय में 30 दिनों के भीतर अपील दाखिल करना अनिवार्य है।

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