1. परिवार रजिस्टर क्या है और इसकी कानूनी महत्ता](#1-क्या-है-परिवार-रजिस्टर)
पंचायती राज नियमावली के तहत प्रत्येक ग्राम सभा में एक स्थायी लेखा-जोखा रजिस्टर रखा जाता है जिसे कुटुंब रजिस्टर (Family Register) कहते हैं:
- इसमें प्रत्येक मकान नंबर के तहत रहने वाले परिवार के मुखिया का नाम सबसे ऊपर दर्ज होता है।
- मुखिया के बाद उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू, पुत्रियां और पौत्र-पौत्रियों का नाम, उनकी जन्मतिथि, जाति, पेशा और वैवाहिक स्थिति दर्ज होती है।
- यह दस्तावेज सिद्ध करता है कि कोई व्यक्ति वास्तव में किस परिवार का रक्त-संबंधी या कानूनी वारिस है।
2. परिवार रजिस्टर की नकल की आवश्यकता कहां-कहां पड़ती है? {#2-आवश्यकता-व-उपयोग}
- पैतृक संपत्ति व जमीन की वरासत (Inheritance / Succession): पिता या दादा की मृत्यु के बाद लेखपाल खतौनी में वारिसों का नाम चढ़ाने के लिए सबसे पहले परिवार रजिस्टर की नकल मांगता है।
- सरकारी पेंशन योजनाएं: वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या पारिवारिक पेंशन की पात्रता जांचने हेतु।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY): यह सिद्ध करने के लिए कि आवेदक परिवार का पृथक चूल्हा/परिवार है और उसके नाम कोई पक्का मकान नहीं है।
- राशन कार्ड बनवाने व संशोधन हेतु: नए सदस्यों का नाम राशन कार्ड में जुड़वाने के लिए।
- सेना व पुलिस चरित्र सत्यापन: अभ्यर्थी के पारिवारिक पृष्ठभूमि की पुष्टि हेतु।
3. ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से ऑनलाइन नकल निकालने की चरणबद्ध प्रक्रिया {#3-ऑनलाइन-प्रक्रिया}
(उत्तर प्रदेश eSathi/eDistrict पोर्टल का मानक उदाहरण - अन्य राज्यों में समान व्यवस्था)
- पोर्टल पर जाएं: edistrict.up.gov.in पर जाएं और 'Citizen Login (eSathi)' पर क्लिक करें।
- नया यूजर पंजीकरण करें अथवा मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- सेवा चयन: 'आवेदन पत्र प्रमाण पत्र सेवा' के अंतर्गत 'पंचायती राज विभाग' में जाएं और 'परिवार रजिस्टर की नकल (Kutumb Register Nakal)' चुनें।
- फॉर्म भरें:
- आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम और मोबाइल नंबर।
- जिला, विकास खंड (Block), ग्राम पंचायत और गांव का नाम चुनें।
- परिवार के मुखिया का नाम हिंदी व अंग्रेजी में दर्ज करें।
- मकान नंबर (House Number) भरें।
- नकल लेने का स्पष्ट कारण लिखें (जैसे वरासत, पेंशन, कोर्ट कार्य आदि)।
- दस्तावेज अपलोड करें: आवेदक का आधार कार्ड और स्व-घोषणा पत्र (अधिकतम 100KB साइज) अपलोड करें।
- शुल्क भुगतान: नेट बैंकिंग, यूपीआई या डेबिट कार्ड से ₹15 का सरकारी शुल्क भुगतान करें और आवेदन रसीद सुरक्षित रख लें।
- डिजिटल नकल डाउनलोड: आवेदन स्वीकृत होने पर (सामान्यतः 4 से 7 दिनों में) 'निस्तारित आवेदन' टैब में जाकर डिजिटल हस्ताक्षरित नकल पीडीएफ डाउनलोड करें।
4. परिवार रजिस्टर में नया नाम कैसे जुड़वाएं (शादी या बच्चे के जन्म पर)? {#4-नाम-जोड़ना}
यदि परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ है या किसी पुत्र का विवाह हुआ है और बहू का नाम रजिस्टर में दर्ज कराना है:
```mermaid
graph TD
A[ब्लॉक या VDO से निर्धारित प्रपत्र प्राप्त करना] --> B[संलग्नक: जन्म प्रमाण पत्र या विवाह प्रमाण पत्र]
B --> C[ग्राम पंचायत सचिव VDO को भौतिक आवेदन जमा]
C --> D[ग्राम पंचायत बैठक में अनुमोदन व रजिस्टर में प्रविष्टि]
D --> E[सहायक विकास अधिकारी ADO पंचायत द्वारा प्रतिहस्ताक्षर]
E --> F[ऑनलाइन पंचायती राज पोर्टल पर डाटा अद्यतन]
```
आवश्यक दस्तावेज:
- बच्चे का नाम जोड़ने हेतु: सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र और माता-पिता का आधार कार्ड।
- पुत्रवधू (बहू) का नाम जोड़ने हेतु:
- विवाह प्रमाण पत्र या शादी का कार्ड।
- बहू के मायके की ग्राम पंचायत द्वारा जारी 'नाम कटवाने का प्रमाण पत्र' (No Objection / Deletion Certificate), ताकि दो जगह नाम दर्ज न रहे।
- बहू का आधार कार्ड।
5. मृत्यु होने पर परिवार रजिस्टर से नाम कटवाने की प्रक्रिया {#5-नाम-हटाना}
परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार रजिस्टर से नाम विलोपित (Delete) कराना कानूनी रूप से जरूरी होता है:
- ग्राम पंचायत सचिव (VDO) को एक सादे कागज पर प्रार्थना पत्र दें।
- प्रार्थना पत्र के साथ नगर निकाय या ग्राम पंचायत द्वारा जारी डिजिटल मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) संलग्न करें।
- सचिव भौतिक रजिस्टर में मृतक के नाम के आगे लाल स्याही से मृत्यु की तिथि और प्रमाण पत्र संख्या दर्ज करेगा।
- यदि मृत व्यक्ति परिवार का मुखिया था, तो उसके स्थान पर परिवार के ज्येष्ठ जीवित सदस्य (जैसे पत्नी या ज्येष्ठ पुत्र) को नया 'मुखिया' दर्ज किया जाता है।
6. अलग परिवार (नया परिवार नंबर) कैसे दर्ज करवाएं? {#6-नया-परिवार-विभाजन}
यदि भाइयों में आपसी बंटवारा हो गया है और वे अलग मकान या अलग चूल्हा स्थापित कर चुके हैं:
- आवेदक को ब्लॉक के एडीओ पंचायत (ADO Panchayat) या बीडीओ (BDO) को परिवार पृथक्करण हेतु आवेदन देना होता है।
- आवेदन में अलग चूल्हा, अलग राशन कार्ड, बिजली बिल और मकान की चौहद्दी का विवरण दिया जाता है।
- ग्राम पंचायत सचिव मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण करता है कि दोनों परिवार वास्तव में अलग रह रहे हैं।
- सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर रजिस्टर में एक नया क्रम संख्या और नया परिवार नंबर आवंटित कर दिया जाता है।
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