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Minor PPF Account New Rules 2026: बच्चों के पीपीएफ खाते पर सिर्फ 4% ब्याज; वित्त मंत्रालय का रेगुलराइजेशन नियम व फॉर्म गाइड

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सीए अर्पित सिंघल
वरिष्ठ डिजिटल संपादक

GoForDigitalIndia संपादकीय टीम — सरकारी योजनाओं, भर्ती व तकनीकी विषयों के विश्लेषक।

⚡ त्वरित उत्तर (Quick Answer)

केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Department of Economic Affairs) के नए दिशा-निर्देशों (SB Order No. 05/2024) के अनुसार, यदि नाबालिग बच्चे का पीपीएफ खाता नियमों के विरुद्ध या बिना कानूनी अभिभावक के खोला गया है, तो उस पर सामान्य 7.1% के बजाय केवल 4.0% (डाकघर बचत बैंक) ब्याज मिलेगा। 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर ही 15 वर्षीय मैच्योरिटी रीसेट होगी। खाताधारकों को तुरंत बैंक/डाकघर जाकर रेगुलराइजेशन फॉर्म जमा करना अनिवार्य है।

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त्वरित सारांश (Quick Summary for Parents)

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) द्वारा जारी आधिकारिक सर्कुलर F. No. 1/3/2023-NS एवं डाक विभाग के SB Order No. 05/2024 के तहत देश भर में नाबालिग (माइनर) बच्चों के अनियमित पीपीएफ खातों पर सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। बिना प्राकृतिक अभिभावक के खोले गए या नियमों का उल्लंघन करने वाले खातों पर सामान्य 7.1% ब्याज के बदले केवल 4.0% बचत बैंक ब्याज दिया जा रहा है। साथ ही 15 वर्ष की लॉक-इन अवधि बच्चे के 18 वर्ष का होने पर नए सिरे से शुरू होगी।

यदि आपने अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य, उच्च शिक्षा या विवाह के लिए डाकघर (Post Office) अथवा किसी बैंक (SBI, PNB, HDFC, ICICI) में पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) खाता खोल रखा है, तो यह समाचार आपके सीधे वित्तीय हित से जुड़ा है। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने लघु बचत योजनाओं (Small Savings Schemes) में दशकों से चली आ रही अनियमितताओं को समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक और सख्त सर्कुलर लागू किया है।

देश के लाखों अभिभावक इस गलतफहमी में निवेश करते रहे हैं कि बच्चे के नाम पर अलग से ₹1.5 लाख जमा करके दोहरा टैक्स लाभ और 7.1% का कंपाउंडिंग ब्याज अर्जित किया जा सकता है। नए नियमों ने साफ कर दिया है कि ऐसे सभी खाते 'अनियमित' (Irregular Accounts) की श्रेणी में आएंगे और उन पर भारी ब्याज कटौती का चाबुक चलेगा। यदि आपने समय रहते अपने बच्चे के पीपीएफ खाते की स्थिति की जांच करके इसे नियमित (Regularise) नहीं कराया, तो आपकी वर्षों की गाढ़ी कमाई पर लाखों रुपये का ब्याज नुकसान हो सकता है।

1. वित्त मंत्रालय सर्कुलर F. No. 1/3/2023-NS की पृष्ठभूमि व आदेश

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग (DEA - Budget Division) ने स्पष्ट पाया कि पूरे देश में हजारों डाकघरों और बैंकों में Public Provident Fund Scheme, 2019 के मूल नियमों का उल्लंघन करके खाते खोले गए। इनमें मुख्य रूप से दादा-दादी द्वारा खोले गए खाते, एक ही बच्चे के नाम दो खाते और वार्षिक निवेश सीमा से अधिक की जमाएं शामिल थीं।

इन सभी विसंगतियों को दुरुस्त करने के लिए डाक विभाग (Department of Posts) ने अपने सभी सर्किलों को SB Order No. 05/2024 जारी किया, जिसके तहत स्पष्ट आदेश दिया गया कि:

"कोई भी बैंक शाखा प्रबंधक या पोस्टमास्टर किसी अनियमित पीपीएफ खाते को अपने स्तर पर नियमित (Regularise) करने का अधिकार नहीं रखता। नियमों में ढील (Relaxation of Rules) देने का अनन्य अधिकार केवल और केवल वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) के पास सुरक्षित है।"

2. बच्चों के पीपीएफ खाते पर 4% POSA ब्याज का नया नियम

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नए दिशा-निर्देशों में सबसे बड़ा झटका उन खातों को लगा है जो नाबालिग के नाम पर नियमों को दरकिनार करके खोले गए थे। सरकार ने ब्याज दर को दो स्पष्ट श्रेणियों में बांट दिया है:

  • 1. पूर्णतः वैध माइनर खाता (Valid Account): यदि खाता बच्चे के जीवित प्राकृतिक अभिभावक (माता या पिता) द्वारा खोला गया है और परिवार की संयुक्त वार्षिक जमा ₹1.5 लाख की सीमा के भीतर है, तो उस खाते को सरकार द्वारा अधिसूचित पूरा 7.1% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज (Compounded Annually) मिलता रहेगा।
  • 2. अनियमित माइनर खाता (Irregular Account): यदि खाता दादा-दादी, चाचा, मौसी या किसी गैर-कानूनी संरक्षक द्वारा खोला गया है, अथवा बिना अभिभावक के खोला गया है, तो ऐसे खाते पर पीपीएफ का 7.1% ब्याज तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। ऐसे खातों पर बच्चे के 18 वर्ष का होने तक केवल डाकघर बचत बैंक (POSA) की दर से 4.0% साधारण ब्याज दिया जाएगा।

3. 6 प्रकार के अनियमित (Irregular) पीपीएफ खाते और उन पर पेनल्टी

वित्त मंत्रालय ने देश भर के सभी अनियमित पीपीएफ खातों को 6 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। नीचे दी गई तालिका में अपनी स्थिति की तुरंत पहचान करें:

खाते की श्रेणी (Category) उल्लंघन का प्रकार वित्त मंत्रालय की ब्याज पेनल्टी मैच्योरिटी व समाधान
1. दादा-दादी द्वारा खोला गया माइनर खाता माता-पिता के जीवित रहते दादा-दादी द्वारा खोला गया केवल 4.0% (POSA ब्याज) 18 वर्ष पर मैच्योरिटी रीसेट होगी
2. एक ही बच्चे के नाम दो PPF खाते माता और पिता दोनों ने अलग-अलग खाता खोला दूसरे खाते पर 0% ब्याज (शून्य) दूसरा खाता तुरंत बंद, केवल मूलधन वापस
3. संयुक्त सीमा उल्लंघन (> ₹1.5 लाख) अभिभावक + बच्चे के खाते में कुल जमा > ₹1.5 लाख अतिरिक्त राशि पर 0% ब्याज अतिरिक्त राशि बिना ब्याज वापस होगी
4. एक व्यक्ति के दो व्यक्तिगत खाते डाकघर व बैंक दोनों में अपना अलग खाता रखना दूसरे खाते पर 0% ब्याज दोनों खातों का विलय (Merger) कराना होगा
5. अनिवासी भारतीय (NRI) का PPF खाता नागरिकता/रेजिडेंसी बदलने के बाद भी खाता चलाना 1 अक्टूबर 2024 से 0% ब्याज खाता तुरंत बंद करना अनिवार्य
6. HUF (अविभाजित परिवार) PPF 13 मई 2005 के बाद खुला कोई भी HUF खाता 0% ब्याज (अवैध) तत्काल प्रभाव से खाता बंद होगा

4. 7.1% बनाम 4.0%: खाताधारकों को होने वाले भारी नुकसान का गणित

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ब्याज दर में 3.1% की यह कटौती सुनने में सामान्य लग सकती है, लेकिन पीपीएफ जैसे 15-वर्षीय दीर्घकालिक चक्रवृद्धि (Compounding) उत्पाद में यह भारी वित्तीय नुकसान में बदल जाती है।

मान लीजिए किसी अभिभावक ने अपने 3 वर्षीय बच्चे के नाम पर प्रति वर्ष ₹1,00,000 का निवेश शुरू किया था। बच्चे के 18 वर्ष का होने (15 वर्षों में) पर दोनों स्थितियों में फंड का अंतर देखिए:

स्थिति A: सामान्य वैध PPF (7.1% वार्षिक)

कुल जमा मूलधन: ₹15,00,000

अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज: ₹12,12,139

15 वर्ष बाद कुल कॉर्पस: ₹27,12,139

स्थिति B: पेनल्टी के साथ अनियमित PPF (4.0% POSA)

कुल जमा मूलधन: ₹15,00,000

अर्जित ब्याज (POSA दर): ₹5,02,400

15 वर्ष बाद कुल कॉर्पस: ₹20,02,400

💥 सीधा वित्तीय नुकसान: खाता अनियमित होने पर अभिभावक को कुल ₹7,09,739 (सात लाख रुपये से अधिक) का सीधा शुद्ध ब्याज नुकसान होगा!

5. 18 वर्ष की आयु पर मैच्योरिटी रीसेट का सबसे सख्त क्लॉज

नए सर्कुलर का सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी पहलू यह है कि अनियमित खाते की 15 साल की मैच्योरिटी उस दिन से नहीं गिनी जाएगी जिस दिन आपने खाता खोला था।

वित्त मंत्रालय के नियम के अनुसार, जब बच्चा 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा और खाता विधिवत रूप से रेगुलराइज करा लिया जाएगा, तब उस 18वें जन्मदिन की तारीख से नए सिरे से 15 साल की मैच्योरिटी अवधि की गिनती शुरू होगी। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपका धन अगले और 15 वर्षों के लिए लॉक हो सकता है, जब तक कि आप समय पूर्व निकासी (Premature Closure) के कड़े नियमों के तहत जुर्माना देकर खाता बंद न कराएं।

6. बैंक या पोस्ट ऑफिस में रेगुलराइजेशन की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

यदि आपके बच्चे का पीपीएफ खाता अनियमित श्रेणी में आ गया है, तो घबराएं नहीं। वित्त मंत्रालय ने इसे नियमित कराने की एक वैधानिक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्धारित की है:

  1. शाखा से संपर्क करें: सबसे पहले उस डाकघर (Post Office) या बैंक शाखा में जाएं जहाँ बच्चे का पीपीएफ खाता खुला हुआ है।
  2. अनियमितता का प्रकार पहचानें: शाखा प्रबंधक से पता करें कि खाता किस कारण से सिस्टम में 'Irregular' फ्लैग हुआ है (अभिभावक विसंगति, दोहरा खाता, या ओवर-डिपॉजिट)।
  3. रेगुलराइजेशन आवेदन पत्र भरें: एक औपचारिक प्रार्थना पत्र (Application for Regularisation under SB Order 05/2024) तैयार करें जिसमें खाता संख्या, बच्चे की जन्म तिथि और अभिभावक का विवरण स्पष्ट दर्ज हो।
  4. प्राकृतिक अभिभावक का शपथ पत्र: यदि खाता दादा-दादी द्वारा खोला गया था, तो जीवित माता या पिता द्वारा यह हलफनामा (Affidavit) देना होगा कि वे अब इस खाते के आधिकारिक संरक्षक के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
  5. प्रस्ताव का DEA को प्रेषण: बैंक या डाकघर का हेड ऑफिस इस प्रस्ताव को संकलित करके Department of Economic Affairs (Budget Division), Ministry of Finance, New Delhi को अनुमोदन के लिए ऑनलाइन भेजेगा।
  6. मंजूरी व ब्याज समायोजन: मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद खाते का स्टेटस अपडेट हो जाएगा और अतिरिक्त ब्याज का समायोजन (Adjustment) कर दिया जाएगा।

7. आवश्यक दस्तावेजों की संपूर्ण चेकलिस्ट व शपथ पत्र

बैंक या डाकघर जाने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित (Self-Attested) प्रतियां तैयार कर लें ताकि आपका केस पहले ही प्रयास में पास हो सके:

  • नाबालिग बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate): नगर निगम या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
  • प्राकृतिक अभिभावक के KYC दस्तावेज: माता या पिता का आधार कार्ड और पैन कार्ड (PAN Card अनिवार्य है)।
  • माइनर पीपीएफ खाते की मूल पासबुक: जिसमें खाता खुलने की तारीख से लेकर अब तक की सभी प्रविष्टियां (Entries) अपडेट हों।
  • अभिभावक के स्वयं के पीपीएफ खाते की पासबुक: यह साबित करने के लिए कि दोनों खातों में मिलकर वार्षिक जमा ₹1.5 लाख की सीमा में है।
  • पासपोर्ट साइज फोटो: अभिभावक और बच्चे की नवीनतम फोटोग्राफ्स।
  • फॉर्म-1 (संशोधित डिक्लेरेशन): अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नया खाता संचालन घोषणा पत्र।

8. टैक्स सेविंग सुरक्षा व अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

💡 सीए की विशेष सलाह (Tax Advisory):

आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कुल ₹1.5 लाख की ही छूट मिलती है, चाहे आपके पास 1 खाता हो या बच्चे का मिलाकर 2 खाते। यदि आपने दोनों खातों में मिलाकर ₹1.5 लाख से अधिक जमा कर दिया है, तो उस अतिरिक्त राशि पर आयकर में कोई छूट नहीं मिलती। इसलिए बेहतर रणनीति यह है कि बच्चे के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना (बालिकाओं के लिए - 8.2% ब्याज) या म्यूचुअल फंड चिल्ड्रन्स गिफ्ट फंड में निवेश करें, जहाँ रिटर्न पीपीएफ से अधिक मिलने की संभावना रहती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions)

Q1: बच्चों के पीपीएफ खाते पर 4% POSA ब्याज कब तक मिलेगा?

उत्तर: अनियमित (Irregular) श्रेणी में आने वाले माइनर पीपीएफ खातों पर तब तक केवल 4% डाकघर बचत बैंक (POSA) ब्याज मिलेगा, जब तक कि बच्चा 18 वर्ष की आयु पूरी करके वयस्क (Major) नहीं बन जाता। वयस्क होने पर उचित रेगुलराइजेशन प्रक्रिया और नई ई-केवाईसी पूरी करने के बाद ही खाते पर 7.1% सामान्य ब्याज दर लागू होगी।

Q2: क्या एक परिवार में माता और पिता दोनों अपने एक ही बच्चे के नाम अलग-अलग PPF खोल सकते हैं?

उत्तर: कदापि नहीं। Public Provident Fund Scheme, 2019 के नियम 3 के अनुसार, पूरे भारत में किसी भी एक नाबालिग बच्चे के नाम पर केवल एक ही पीपीएफ खाता खोला जा सकता है। यदि माता और पिता दोनों ने अलग-अलग खाते खोल रखे हैं, तो दूसरा खाता तुरंत अनियमित घोषित कर 0% ब्याज के साथ बंद कर दिया जाएगा।

Q3: ₹1.5 लाख की सालाना निवेश सीमा अभिभावक और बच्चे की अलग-अलग होती है या संयुक्त?

उत्तर: यह सीमा संयुक्त (Combined Limit) होती है। अभिभावक के अपने व्यक्तिगत पीपीएफ खाते और उनके नाबालिग बच्चे के पीपीएफ खाते में जमा की गई कुल राशि एक वित्तीय वर्ष में ₹1,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। संयुक्त सीमा से ₹1 भी अधिक जमा होने पर उस अतिरिक्त राशि पर न तो कोई ब्याज मिलता है और न ही धारा 80C की टैक्स छूट मिलती है।

Q4: अनियमित खाते को रेगुलराइज कराने की आधिकारिक प्रक्रिया क्या है?

उत्तर: खाताधारक को उस डाकघर या बैंक शाखा में जाना होगा जहाँ खाता खुला है। वहाँ बच्चे का मूल जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का पैन व आधार कार्ड, दोनों खातों की पासबुक की प्रतिलिपि और एक औपचारिक प्रार्थना पत्र (Representation Letter) जमा करना होगा। शाखा प्रबंधक इस प्रस्ताव को सीधे वित्त मंत्रालय (DEA) के बजट डिविजन को अनुमोदन हेतु अग्रसारित करते हैं।

Q5: क्या दादा-दादी (Grandparents) अपने पोते-पोती के नाम PPF खाता खोल सकते हैं?

उत्तर: सामान्य परिस्थितियों में नहीं। कानूनन केवल प्राकृतिक अभिभावक (Natural Guardians - पिता या माता) ही नाबालिग का खाता खोल सकते हैं। दादा-दादी केवल उसी स्थिति में खाता खोल सकते हैं जब माता-पिता दोनों जीवित न हों और दादा-दादी सक्षम न्यायालय द्वारा नियुक्त कानूनी संरक्षक (Court-Appointed Legal Guardian) हों। बिना कोर्ट आदेश के दादा-दादी द्वारा खोला गया खाता अनियमित माना जाएगा।

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लेखक: सीए अर्पित सिंघल

चार्टर्ड अकाउंटेंट व वरिष्ठ टैक्स सलाहकार | Go For Digital India

सीए अर्पित सिंघल पिछले 11 वर्षों से आयकर कानून, लघु बचत योजनाओं और वेल्थ मैनेजमेंट पर राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में नियमित विश्लेषण लिखते हैं।

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❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q. बच्चों के पीपीएफ खाते पर 4% POSA ब्याज कब तक मिलेगा?

A. अनियमित (Irregular) श्रेणी में आने वाले माइनर पीपीएफ खातों पर तब तक केवल 4% डाकघर बचत बैंक (POSA) ब्याज मिलेगा, जब तक कि बच्चा 18 वर्ष की आयु पूरी करके वयस्क (Major) नहीं बन जाता। वयस्क होने पर उचित रेगुलराइजेशन प्रक्रिया और नई ई-केवाईसी पूरी करने के बाद ही खाते पर 7.1% सामान्य ब्याज दर लागू होगी।

Q. क्या एक परिवार में माता और पिता दोनों अपने एक ही बच्चे के नाम अलग-अलग PPF खोल सकते हैं?

A. कदापि नहीं। Public Provident Fund Scheme, 2019 के नियम 3 के अनुसार, पूरे भारत में किसी भी एक नाबालिग बच्चे के नाम पर केवल एक ही पीपीएफ खाता खोला जा सकता है। यदि माता और पिता दोनों ने अलग-अलग खाते खोल रखे हैं, तो दूसरा खाता तुरंत अनियमित घोषित कर 0% ब्याज के साथ बंद कर दिया जाएगा।

Q. ₹1.5 लाख की सालाना निवेश सीमा अभिभावक और बच्चे की अलग-अलग होती है या संयुक्त?

A. यह सीमा संयुक्त (Combined Limit) होती है। अभिभावक के अपने व्यक्तिगत पीपीएफ खाते और उनके नाबालिग बच्चे के पीपीएफ खाते में जमा की गई कुल राशि एक वित्तीय वर्ष में ₹1,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। संयुक्त सीमा से ₹1 भी अधिक जमा होने पर उस अतिरिक्त राशि पर न तो कोई ब्याज मिलता है और न ही धारा 80C की टैक्स छूट मिलती है।

Q. अनियमित खाते को रेगुलराइज कराने की आधिकारिक प्रक्रिया क्या है?

A. खाताधारक को उस डाकघर या बैंक शाखा में जाना होगा जहाँ खाता खुला है। वहाँ बच्चे का मूल जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का पैन व आधार कार्ड, दोनों खातों की पासबुक की प्रतिलिपि और एक औपचारिक प्रार्थना पत्र (Representation Letter) जमा करना होगा। शाखा प्रबंधक इस प्रस्ताव को सीधे वित्त मंत्रालय (DEA) के बजट डिविजन को अनुमोदन हेतु अग्रसारित करते हैं।

Q. क्या दादा-दादी (Grandparents) अपने पोते-पोती के नाम PPF खाता खोल सकते हैं?

A. सामान्य परिस्थितियों में नहीं। कानूनन केवल प्राकृतिक अभिभावक (Natural Guardians - पिता या माता) ही नाबालिग का खाता खोल सकते हैं। दादा-दादी केवल उसी स्थिति में खाता खोल सकते हैं जब माता-पिता दोनों जीवित न हों और दादा-दादी सक्षम न्यायालय द्वारा नियुक्त कानूनी संरक्षक (Court-Appointed Legal Guardian) हों। बिना कोर्ट आदेश के दादा-दादी द्वारा खोला गया खाता अनियमित माना जाएगा।

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