1. डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) का नया नियम और समय सीमा
केंद्र और राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों, रक्षा पेंशनरों (SPARSH), ईपीएफओ (EPS-95) और रेलवे पेंशनभोगियों के लिए हर साल अपनी वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र (Annual Life Certificate) जमा करना अनिवार्य होता है। यदि समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा न किया जाए, तो बैंक द्वारा अगले महीने की पेंशन तुरंत रोक दी जाती है।
आधिकारिक समय सीमा: सामान्य पेंशनरों (उम्र 60 से 79 वर्ष) के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आधिकारिक विंडो 1 नवंबर से 30 नवंबर तक खुली रहती है। वहीं 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ पेंशनभोगियों (Super Senior Citizens) को भीड़ से बचाने के लिए सरकार ने 1 अक्टूबर से 30 नवंबर (पूरे 2 महीने) का अतिरिक्त समय दिया है।
2. प्रमाण पत्र जमा करने के तीन आधुनिक तरीके: फेस ऐप, सीएससी केंद्र और डाकिया सेवा
पेंशनरों की सुविधा के लिए सरकार ने कई माध्यम उपलब्ध कराए हैं:
| माध्यम (Method) | आवश्यक उपकरण | सरकारी शुल्क | सुविधा स्तर और घर बैठे उपलब्धता |
|---|---|---|---|
| मोबाइल फेस ऑथेंटिकेशन (DLC 3.0) | एंड्रॉइड स्मार्टफोन + फ्रंट कैमरा | ₹0 (पूर्णतः फ्री) | सबसे आसान, घर बैठे 2 मिनट में स्वयं या परिवार द्वारा। |
| डाकिया डोरस्टेप सर्विस (IPPB) | डाकिया स्वयं बायोमेट्रिक मशीन लाएगा | ₹50 (नियत सेवा शुल्क) | अत्यधिक बुजुर्ग या बिस्तर पर पड़े बीमार पेंशनरों के लिए वरदान। |
| सीएससी / बैंक शाखा (Physical/CSC) | बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट / आइरिस स्कैनर | ₹0 से ₹70 | लाइन में लगना पड़ता है, बुजुर्गों के लिए कष्टप्रद। |
3. मोबाइल से फेस ऑथेंटिकेशन द्वारा जीवन प्रमाण पत्र भरने का लाइव स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
अपने स्मार्टफोन से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए यह आसान प्रक्रिया अपनाएं:
स्टेप 1: दो अनिवार्य ऐप्स इंस्टॉल करें
गूगल प्ले स्टोर से Aadhaar FaceRD (UIDAI) और Jeevan Pramaan Face App (NIC) डाउनलोड करें।
स्टेप 2: ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन (Operator Authentication)
ऐप खोलते ही सबसे पहले ऑपरेटर की पहचान मांगी जाएगी। यहां पेंशनर खुद या उनके बेटा/बेटी कोई भी अपना आधार और मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी व फेस स्कैन करके ऑपरेटर बन सकते हैं।
स्टेप 3: पेंशनर का विवरण दर्ज करें
अब मुख्य पेंशनर का आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करें। इसके बाद निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारियां बहुत ध्यान से भरें:
- पेंशन का प्रकार (Type of Pension): Service / Family / EPS आदि।
- सैंक्शनिंग अथॉरिटी (Sanctioning Authority): Central Government, State Govt, Defence (PCDA), या EPFO।
- डिसबर्सिंग एजेंसी (Disbursing Agency): आपका बैंक या SPARSH।
- पीपीओ नंबर (PPO Number): अपना सही पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर दर्ज करें।
- खाता संख्या (Account Number): जिसमें आपकी पेंशन आती है।
स्टेप 4: फेस ऑथेंटिकेशन और लाइव फोटो कैप्चर
स्क्रीन पर घोषणा (Declaration) पर टिक करें और 'Scan Face' पर टैप करें। पेंशनर को सीधे कैमरे में देखने और आंखें झपकाने (Blink) को कहें। जैसे ही चेहरा मैच होगा, स्क्रीन पर हरे रंग का टिक आ जाएगा और 'Life Certificate Submitted Successfully' का संदेश दिखाई देगा। साथ ही एसएमएस पर 10 अंकों की Pramaan ID प्राप्त हो जाएगी।
4. डाकिया द्वारा घर आकर लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने की सुविधा (IPPB Doorstep DLC)
यदि घर में स्मार्टफोन नहीं है या पेंशनर का चेहरा/आंखें स्कैन करने में दिक्कत आ रही है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के डाकिया को घर बुलाएं:
डाक विभाग के 'Post Info' मोबाइल ऐप या ccc.cept.gov.in पोर्टल पर जाकर 'Service Request -> IPPB Doorstep Banking' चुनें और 'Jeevan Pramaan' पर टिक करें। 24 से 48 घंटे के भीतर डाकिया बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट टैबलेट लेकर आपके घर आएगा और केवल ₹50 में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर देगा।
5. पेंशन पोर्टल पर सबमिशन स्टेटस कैसे ट्रैक करें?
सर्टिफिकेट सबमिट करने के बाद रसीद डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट jeevanpramaan.gov.in पर जाएं। 'Pramaan ID' और कैप्चा दर्ज करें। आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डालते ही भारत सरकार द्वारा जारी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की ओरिजिनल पीडीएफ कॉपी स्क्रीन पर आ जाएगी, जिसे आप भविष्य के रिकॉर्ड के लिए सेव या प्रिंट कर सकते हैं।
6. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q. क्या गलत PPO नंबर दर्ज होने पर पेंशन अटक सकती है?
A. हां। यदि पीपीओ नंबर या बैंक खाता संख्या में 1 अंक की भी गलती हो गई, तो पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी के रिकॉर्ड में जीवन प्रमाण पत्र अपडेट नहीं होगा और पेंशन रुक जाएगी। इसलिए सबमिट करने से पहले पीपीओ नंबर को अपनी पेंशन स्लिप से 2 बार क्रॉस-चेक करें।
Q. क्या बैंक शाखा जाकर भौतिक फॉर्म जमा करना अभी भी मान्य है?
A. हां। पारंपरिक भौतिक फॉर्म (Physical Life Certificate) अभी भी पूरी तरह मान्य है। यदि कोई डिजिटल तरीका नहीं अपनाना चाहता, तो वह अपनी बैंक शाखा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर फॉर्म भर सकता है।
Q. क्या डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के बाद बैंक जाना पड़ता है?
A. बिल्कुल नहीं। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सीधे केंद्रीय जीवन प्रमाण रिपॉजिटरी से आपके पेंशन वितरण बैंक या SPARSH सिस्टम में ऑटो-सिंक हो जाता है। आपको बैंक को कोई रसीद दिखाने की आवश्यकता नहीं होती।