Transport & Legal ⏱️ 5 मिनट 📅 2026-10-31T10:00:00+05:30

15 साल पुरानी गाड़ी का फिटनेस रिन्यूअल (Fitness Certificate) कैसे कराएं? Form 38, ग्रीन टैक्स व एनसीआर नियम

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राजीव रंजन शर्मा
वरिष्ठ राजस्व व कानूनी सलाहकार

GoForDigitalIndia संपादकीय टीम — सरकारी योजनाओं, भर्ती व तकनीकी विषयों के विश्लेषक।

⚡ त्वरित उत्तर (Quick Answer)

दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर पूरे भारत में 15 वर्ष पूरे होने पर भी आपकी कार या बाइक कबाड़ नहीं होती। सड़क परिवहन मंत्रालय के नियमों के अनुसार आप **फॉर्म 38 (Form 38)** भरकर और ग्रीन टैक्स चुकाकर अगले 5 वर्षों के लिए री-रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए परिवहन पोर्टल पर आवेदन कर अधिकृत ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) में ब्रेक, एमिशन और सस्पेंशन टेस्ट पास करना होता है, जिसके बाद आरसी पर 5 साल की नई वैधता मुहरबंद हो जाती है।

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1. 15 साल फिटनेस: मुख्य बिंदु (AEO Direct Answer)

केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 62 के तहत किसी भी निजी गैर-परिवहन वाहन (Private Car/Bike) का शुरुआती रजिस्ट्रेशन 15 साल के लिए होता है। 15 साल बीतते ही आरसी कानूनी रूप से एक्सपायर हो जाती है। इसे सड़क पर वैध रखने के लिए आरटीओ में फॉर्म 38 भरकर गाड़ी का फिटनेस टेस्ट कराना होता है। फिटनेस पास होने पर गाड़ी को अगले 5 साल तक चलाने की कानूनी मान्यता मिल जाती है।

2. दिल्ली-एनसीआर (NGT Ban) vs शेष भारत: नियमों का भारी अंतर

इंटरनेट पर फैली भ्रामक खबरों के कारण लोग सोचते हैं कि पूरे भारत में 10-15 साल पुरानी गाड़ियां बंद हो चुकी हैं। सच्चाई यह है:

  • दिल्ली-एनसीआर (CAQM Zone): नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दिल्ली और एनसीआर के जिलों (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद आदि) में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। यहां कोई फिटनेस रिन्यूअल नहीं होता।
  • शेष पूरा भारत (Rest of India): लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, पटना, जयपुर, भोपाल, चंडीगढ़ आदि सभी शहरों में फिटनेस टेस्ट पास करने पर गाड़ी का 5 साल के लिए रिन्यूअल 100% कानूनी है।

3. ग्रीन टैक्स (हरित कर) क्या है और कितना लगता है?

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पर्यावरण संरक्षण और पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने 15 वर्ष पूरे करने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स (Green Tax) अनिवार्य किया है:

  • निजी वाहन (Private Vehicles): मूल रोड टैक्स का 10% से 25% ग्रीन टैक्स के रूप में 5 साल के लिए एकमुश्त जमा करना होता है।
  • अत्यधिक प्रदूषित शहर: राज्य सरकारें अधिक प्रदूषित शहरों में ग्रीन टैक्स की दर 50% तक बढ़ा सकती हैं।
  • सीएनजी/इलेक्ट्रिक वाहन: सीएनजी, एथेनॉल और इलेक्ट्रिक वाहनों को ग्रीन टैक्स से पूरी तरह छूट प्राप्त है।

4. ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) में गाड़ी की क्या-क्या जांच होती है?

अब आरटीओ में इंसानी नजर के बजाय कम्प्यूटरीकृत ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) मशीनों से जांच होती है:

  1. रोलर ब्रेक टेस्ट (Roller Brake Test): चारों पहियों की ब्रेकिंग क्षमता और संतुलन की डिजिटल जांच।
  2. एमिशन टेस्ट (Emission Test): साइलेंसर से निकलने वाले धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और हाइड्रोकार्बन की मात्रा।
  3. सस्पेंशन व चेसिस टेस्ट: नीचे के सस्पेंशन, शॉकर्स और चेसिस पर जंग या क्रैक की जांच।
  4. हेडलाइट बीम एलाइनर: हाई बीम और लो बीम की तीव्रता और कोण की जांच।
  5. स्पीडोमीटर व हॉर्न टेस्ट: हॉर्न की डेसिबल सीमा (ध्वनि प्रदूषण) की जांच।

5. फिटनेस रिन्यूअल की स्टेप-बाय-स्टेप ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

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  1. वाहन तैयार करना: डेंटिंग-पेंटिंग ठीक कराएं, नई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगवाएं और सभी लाइटें चालू रखें।
  2. परिवहन पोर्टल पर लॉगिन: parivahan.gov.in पर 'Renewal of Registration' सेवा चुनें।
  3. फॉर्म 38 व 25 भरना: वाहन विवरण और फिटनेस रिन्यूअल का विकल्प चुनें।
  4. ऑनलाइन फीस व ग्रीन टैक्स भुगतान: री-रजिस्ट्रेशन फीस (कार हेतु लगभग ₹5,000) और ग्रीन टैक्स का ऑनलाइन चालान भरें।
  5. इंस्पेक्शन स्लॉट बुक करना: निकटतम ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन या आरटीओ में तारीख और समय बुक करें।
  6. वाहन परीक्षण: निर्धारित दिन गाड़ी ले जाकर डिजिटल टेस्ट पास करें।
  7. नई आरसी जारी होना: टेस्ट पास होते ही आरसी पर आगामी 5 वर्षों के लिए नया फिटनेस सर्टिफिकेट दर्ज हो जाता है।

6. बिना फिटनेस सड़क पर गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माना व सीज

मोटर वाहन कानून की धारा 192 के अनुसार एक्सपायर्ड फिटनेस वाली गाड़ी चलाना कानून की नजर में 'बिना रजिस्ट्रेशन' गाड़ी चलाने के बराबर है। पुलिस मौके पर:

  • पहली बार पकड़े जाने पर ₹5,000 का चालान करती है।
  • दूसरी बार पकड़े जाने पर ₹10,000 जुर्माना और 1 साल तक की जेल हो सकती है।
  • गाड़ी को तुरंत क्रेन से खींचकर पुलिस थाने में सीज (Impaired) कर दिया जाता है।

7. अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल (FAQs)

1. क्या 15 साल पुरानी गाड़ी का फिटनेस रिन्यूअल पूरे भारत में हो सकता है?

दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) को छोड़कर पूरे भारत में फिटनेस टेस्ट पास करने और ग्रीन टैक्स भरने पर 15 साल पुरानी पेट्रोल या डीजल गाड़ी का 5 साल के लिए रिन्यूअल कराया जा सकता है।

2. 15 साल पुरानी कार का फिटनेस रिन्यू कराने में कुल कितना खर्च आता है?

सरकारी फिटनेस और री-रजिस्ट्रेशन फीस लगभग ₹5,000 (कार के लिए) होती है, जिसके साथ राज्यवार रोड टैक्स का 10% से 25% ग्रीन टैक्स और ₹200 की स्मार्ट कार्ड फीस देय होती है।

3. दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी का क्या विकल्प है?

एनसीआर में गाड़ियां स्वतः डी-रजिस्टर्ड हो जाती हैं। वाहन मालिक आरटीओ से एनओसी लेकर गाड़ी को एनसीआर से बाहर के गैर-प्रतिबंधित जिलों में बेच सकता है, अथवा स्क्रैप कराकर नई गाड़ी पर 25% टैक्स छूट का स्क्रैपेज सर्टिफिकेट ले सकता है।

4. यदि फिटनेस एक्सपायर होने के बाद गाड़ी सड़क पर चले तो क्या चालान है?

बिना वैध फिटनेस के गाड़ी चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 के तहत ₹5,000 से ₹10,000 तक का भारी चालान और वाहन को मौके पर सीज करने का प्रावधान है।

5. फिटनेस रिन्यूअल के लिए कौन-कौन से दस्तावेज अनिवार्य हैं?

मूल आरसी, वैध बीमा पॉलिसी (Third Party or Comprehensive), पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC), ग्रीन टैक्स भुगतान रसीद और चेसिस पेंसिल प्रिंट संलग्न करना होता है।

8. राज्यवार ग्रीन टैक्स दरें व गणना तालिका (State-wise Rates)

राज्य दोपहिया वाहन (Two-Wheeler) चार पहिया कार (Petrol/Diesel)
उत्तर प्रदेश (UP) ₹500 एकमुश्त (5 वर्ष हेतु) रोड टैक्स का 10% (लगभग ₹2,500 से ₹4,000)
राजस्थान (Rajasthan) ₹300 से ₹500 ₹1,500 से ₹3,000
महाराष्ट्र (Maharashtra) ₹2,000 (5 वर्ष) ₹3,000 से ₹4,500

9. फिटनेस टेस्ट में फेल होने से बचने के 5 प्रैक्टिकल टिप्स

  • इंजन ट्यूनिंग व धुआं जांच: टेस्ट में जाने से 2 दिन पहले ऑयल चेंज कराएं और लोकल प्रदूषण केंद्र से धुआं लेवल चेक कराएं।
  • सभी लाइटें और इंडिकेटर: रिवर्स लाइट, नंबर प्लेट लाइट, और दोनों हेडलाइट्स का हाई/लो बीम पूरी तरह चालू होना चाहिए।
  • टायर थ्रेड डेप्थ (Tire Tread Depth): यदि टायर घिसे हुए या गंजे हैं, तो ऑटोमेटेड कैमरा तुरंत अनफिट घोषित कर देता है।
  • चेसिस नंबर की दृश्यता: इंजन हुड के नीचे चेसिस नंबर पर जंग या ग्रीस साफ करके जाएं।
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❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q. क्या 15 साल पुरानी गाड़ी का फिटनेस रिन्यूअल पूरे भारत में हो सकता है?

A. दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) को छोड़कर पूरे भारत में फिटनेस टेस्ट पास करने और ग्रीन टैक्स भरने पर 15 साल पुरानी पेट्रोल या डीजल गाड़ी का 5 साल के लिए रिन्यूअल कराया जा सकता है।

Q. 15 साल पुरानी कार का फिटनेस रिन्यू कराने में कुल कितना खर्च आता है?

A. सरकारी फिटनेस और री-रजिस्ट्रेशन फीस लगभग ₹5,000 (कार के लिए) होती है, जिसके साथ राज्यवार रोड टैक्स का 10% से 25% ग्रीन टैक्स और ₹200 की स्मार्ट कार्ड फीस देय होती है।

Q. दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी का क्या विकल्प है?

A. एनसीआर में गाड़ियां स्वतः डी-रजिस्टर्ड हो जाती हैं। वाहन मालिक आरटीओ से एनओसी लेकर गाड़ी को एनसीआर से बाहर के गैर-प्रतिबंधित जिलों में बेच सकता है, अथवा स्क्रैप कराकर नई गाड़ी पर 25% टैक्स छूट का स्क्रैपेज सर्टिफिकेट ले सकता है।

Q. यदि फिटनेस एक्सपायर होने के बाद गाड़ी सड़क पर चले तो क्या चालान है?

A. बिना वैध फिटनेस के गाड़ी चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 के तहत ₹5,000 से ₹10,000 तक का भारी चालान और वाहन को मौके पर सीज करने का प्रावधान है।

Q. फिटनेस रिन्यूअल के लिए कौन-कौन से दस्तावेज अनिवार्य हैं?

A. मूल आरसी, वैध बीमा पॉलिसी (Third Party or Comprehensive), पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC), ग्रीन टैक्स भुगतान रसीद और चेसिस पेंसिल प्रिंट संलग्न करना होता है।

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