documents ⏱️ 5 मिनट पढ़ें 📅 16 सितंबर 2026

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र (EWS Certificate) कैसे बनवाएं? 10% आरक्षण नियम, पात्रता, जरूरी दस्तावेज़ और आवेदन प्रक्रिया

अमित कुमार
अमित कुमार
वरिष्ठ विधिक एवं लोक सेवा सलाहकार

विधि स्नातक (LL.B.) और प्रशासनिक नियमों (DoPT, नागरिक अधिकार चार्टर, राजस्व संहिता) के विशेषज्ञ। विगत 8 वर्षों से ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं, सिविल प्रमाण पत्रों, जाति, आय, निवास, और भूमि रिकॉर्ड प्रक्रियाओं पर प्रामाणिक तथ्य-जांच व विधिक मार्गदर्शन दे रहे हैं।

⚡ त्वरित उत्तर (Quick Answer)

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र (Economically Weaker Section Certificate) भारतीय संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम के तहत सामान्य वर्ग (General Category) के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में <strong>10% आरक्षण</strong> दिलाने वाला आधिकारिक आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र (Income & Asset Certificate) है। इसके लिए परिवार की कुल वार्षिक आय <strong>₹8 लाख से कम</strong> होनी चाहिए और परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि या 1000 वर्ग फीट से बड़ा आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए। इसे राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल या तहसील से बनवाया जा सकता है। यह प्रमाण पत्र <strong>एक वित्तीय वर्ष (Financial Year - 1 अप्रैल से 31 मार्च)</strong> के लिए मान्य होता है।

जानकारीविवरण
दस्तावेज़ का नामईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र (Income and Asset Certificate for EWS)
जारीकर्ता प्राधिकरणउप-जिला मजिस्ट्रेट (SDM) / तहसीलदार / राजस्व अधिकारी
संवैधानिक आधार103वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 (अनुच्छेद 15(6) व 16(6))
आरक्षण प्रतिशतकेंद्र व राज्य सरकार की नौकरियों और दाखिलों में 10% आरक्षण
आवेदन का माध्यमऑनलाइन (e-District / Service Online) एवं ऑफलाइन (तहसील)
आधिकारिक पोर्टलराज्य ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल एवं dopt.gov.in
निर्धारित समय सीमा15 से 21 कार्यदिवस
सरकारी शुल्क₹15 से ₹50 (राज्य के नियमानुसार)
प्रमाण पत्र की वैधता1 वित्तीय वर्ष (Financial Year — हर साल नवीनीकरण अनिवार्य)
डिजिटल डाउनलोडउपलब्ध (QR कोड एवं डिजिटल हस्ताक्षर सहित)

1. EWS प्रमाण पत्र क्या है और इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है?

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र (EWS Certificate) कैसे बनवाएं? 10% आरक्षण नियम, पात्रता, जरूरी दस्तावेज़ और आवेदन प्रक्रिया
चित्र: ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र (EWS Certificate) कैसे बनवाएं? 10% आरक्षण नियम, पात्रता, जरूरी दस्तावेज़ और आवेदन प्रक्रिया बनवाने की आधिकारिक सरकारी प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेजों की वैधानिक गाइड।

केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से उन सामान्य वर्ग (अनारक्षित श्रेणी) के नागरिकों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, जो SC, ST या OBC आरक्षण के दायरे में नहीं आते।

  • लाभ: यूपीएससी (UPSC), एसएससी (SSC), बैंक, रेलवे, रक्षा सेनाओं और नीट (NEET), जेईई (JEE), आईआईएम (IIM) जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में सामान्य वर्ग के कट-ऑफ से काफी कम अंकों पर चयन का अवसर मिलता है।

2. EWS पात्रता मानदंड: आय और संपत्ति की 4 सख्त शर्तें

EWS आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मिलता है जो निम्नलिखित चारों शर्तों को एक साथ पूरा करते हैं:

  1. पारिवारिक वार्षिक आय: परिवार की सभी स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेंशन आदि) से कुल सकल वार्षिक आय ₹8,00,000 (आठ लाख रुपये) से कम होनी चाहिए (आवेदन के वर्ष से ठीक पहले के वित्तीय वर्ष की आय गिनी जाती है)।
  2. कृषि भूमि की सीमा: परिवार के पास कुल मिलाकर 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
  3. आवासीय फ्लैट: परिवार के पास 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट (Residential Flat) नहीं होना चाहिए।
  4. आवासीय भूखंड (Residential Plot):
  • अधिसूचित नगर पालिकाओं (Notified Municipalities) में 100 वर्ग गज (900 वर्ग फीट) या उससे अधिक का प्लॉट नहीं होना चाहिए।
  • गैर-अधिसूचित ग्रामीण/कस्बाई क्षेत्रों में 200 वर्ग गज (1800 वर्ग फीट) या उससे अधिक का प्लॉट नहीं होना चाहिए।

यदि किसी परिवार के पास विभिन्न स्थानों पर संपत्तियां हैं, तो पात्रता जांचते समय उन सभी संपत्तियों का क्षेत्रफल आपस में जोड़ा (Club) जाएगा।

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3. परिवार (Family) की परिभाषा में कौन-कौन शामिल होता है?

डीओपीटी (DoPT) की गाइडलाइंस के अनुसार EWS के लिए परिवार में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं:

  • स्वयं आवेदक (उम्मीदवार)।
  • आवेदक के माता और पिता।
  • आवेदक के 18 वर्ष से कम आयु के सभी भाई और बहन।
  • आवेदक के पति या पत्नी (विवाहित होने पर)।
  • आवेदक के 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

(नोट: 18 वर्ष से अधिक आयु के भाई-बहन की आय EWS परिवार आय में नहीं जोड़ी जाती।)

4. जरूरी दस्तावेज़ों की सूची

दस्तावेज़प्रकारविवरणमूल/कॉपी
आधार कार्डपहचान व पताआवेदक और माता-पिता का आधारफोटोकॉपी
पैन कार्डवित्तीय रिकॉर्डआवेदक व कमाने वाले सदस्यों का पैनफोटोकॉपी
आय प्रमाण पत्र / ITRआय साक्ष्य3 साल का ITR या तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्रअनिवार्य
भूमि एवं संपत्ति रिकॉर्डसंपत्ति साक्ष्यखतौनी, मकान की रजिस्ट्री या नगर पालिका हाउस टैक्स रसीदअनिवार्य
बैंक खाता विवरण (Bank Statement)वित्तीय साक्ष्यपिछले 6 माह का बैंक स्टेटमेंटफोटोकॉपी
स्व-प्रमाणित शपथ पत्र (Affidavit)शपथ पत्र₹10 या ₹100 के स्टांप पर नोटरीकृत संपत्ति घोषणामूल कॉपी
पासपोर्ट साइज फोटोफोटोग्राफआवेदक का रंगीन फोटो2 प्रतियां

5. ऑनलाइन आवेदन करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

  1. राज्य ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल खोलें: (जैसे उत्तर प्रदेश edistrict.up.gov.in, बिहार serviceonline.bihar.gov.in).
  2. लॉगिन करें: सिटिज़न लॉगिन द्वारा डैशबोर्ड में प्रवेश करें।
  3. 'EWS प्रमाण पत्र' का चयन करें: राजस्व प्रमाण पत्र सेवाओं में 'ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)' चुनें।
  4. फॉर्म भरें:
  • आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम, जाति (सामान्य वर्ग की उपजाति जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि).
  • परिवार के सभी सदस्यों का विवरण और उनकी वार्षिक आय दर्ज करें।
  • परिवार के स्वामित्व वाली भूमि और मकान का विवरण स्पष्ट भरें।
  1. दस्तावेज़ अपलोड करें: आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, खतौनी/रजिस्ट्री और नोटरी शपथ पत्र की PDF अपलोड करें।
  2. सरकारी फीस जमा करें: ₹15 से ₹30 का शुल्क ऑनलाइन पे करें।
  3. रसीद प्रिंट करें: आवेदन संदर्भ संख्या नोट करें।

6. ऑफलाइन / तहसील में फॉर्म भरने की प्रक्रिया

अधिकांश राज्यों में EWS ऑफलाइन माध्यम से अधिक त्वरित रूप से बनता है:

  • तहसील से EWS आवेदन का प्रोफार्मा (Form Annexure-A) प्राप्त करें।
  • फॉर्म भरकर उसके साथ सभी दस्तावेज़ और ₹10 का नोटरी शपथ पत्र संलग्न करें।
  • अपने क्षेत्र के लेखपाल (पटवारी) से मिलकर अपनी भूमि व आय का स्थलीय सत्यापन कराएं।
  • लेखपाल की आख्या के बाद पत्रावली कानूनगो होते हुए तहसीलदार/एसडीएम कार्यालय में जमा होगी, जहां से डिजिटल हस्ताक्षर युक्त EWS प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है।

7. EWS प्रमाण पत्र की वैधता और वित्तीय वर्ष का नियम

  • EWS प्रमाण पत्र हमेशा एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के लिए ही मान्य होता है।
  • उदाहरण के लिए, यदि प्रमाण पत्र सितंबर 2026 में जारी हुआ है, तो इसकी वैधता केवल 31 मार्च 2027 तक रहेगी। 1 अप्रैल 2027 को सरकारी नौकरियों के लिए नया प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य होगा।
  • केंद्र सरकार की भर्तियों में विज्ञापन वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष की आय (Preceding Financial Year) का प्रमाण पत्र मांगा जाता है।

8. स्टेट फॉर्मेट बनाम सेंट्रल फॉर्मेट (State vs Central EWS)

  • सेंट्रल EWS: केंद्र सरकार के DoPT के आधिकारिक प्रारूप में जारी होता है (Government of India format). यह UPSC, SSC, Railways और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में मान्य है।
  • स्टेट EWS: राज्य सरकार की नौकरियों हेतु राज्य के प्रारूप में जारी होता है। कुछ राज्यों में भूमि के मापदंडों में मामूली छूट दी गई है।

9. आवेदन रिजेक्ट होने के प्रमुख कारण

  • संपत्ति का विवरण छुपाना या गलत आय घोषणा करना।
  • परिवार के सभी सदस्यों की सम्मिलित आय ₹8 लाख से अधिक निकलना।
  • नोटरी शपथ पत्र में निर्धारित कानूनी भाषा का न होना।
  • नगर पालिका सीमा के भीतर 100 वर्ग गज से बड़ा प्लॉट होना।

11. आधिकारिक सरकारी स्रोत (Official Sources)

  • कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT): dopt.gov.in
  • सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय: socialjustice.gov.in
  • राष्ट्रीय सरकारी सेवा पोर्टल: services.india.gov.in

Information Last Verified: 16 सितंबर 2026

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q. क्या विवाहित महिला अपने पति की आय पर EWS बनवा सकती है?

A. हाँ, विवाह के बाद महिला के परिवार में उसका पति और नाबालिग बच्चे गिने जाते हैं। अतः महिला अपने पति की आय और ससुराल की संपत्ति के आधार पर ससुराल की तहसील से EWS प्रमाण पत्र बनवा सकती है।

Q. क्या ₹8 लाख की सीमा में कृषि आय (खेती की कमाई) भी शामिल होती है?

A. हाँ, EWS पात्रता में सकल वार्षिक आय (Gross Annual Income) देखी जाती है, जिसमें वेतन, व्यापार, पेंशन और कृषि से होने वाली सभी प्रकार की कमाई सम्मिलित होती है।

Q. यदि मेरे पास शहर में 900 वर्ग फीट का फ्लैट है, तो क्या मैं पात्र हूँ?

A. हाँ, 1000 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल का फ्लैट होने पर आप EWS के लिए पात्र हैं, बशर्ते आपकी वार्षिक आय ₹8 लाख से कम हो और अन्य शर्तें पूरी होती हों।

Q. क्या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र (EWS Certificate) कैसे बनवाएं? 10% आरक्षण नियम, पात्रता, जरूरी दस्तावेज़ और आवेदन को डिजिलॉकर (DigiLocker) में रखना कानूनी रूप से मान्य है?

A. हाँ, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और आईटी नियम 2016 के नियम 9A के तहत डिजिलॉकर में उपलब्ध डिजिटल दस्तावेज को मूल भौतिक कागजात के बराबर 100% कानूनी मान्यता प्राप्त है।

Q. इस प्रमाण पत्र / कार्ड की आधिकारिक वैधता (Validity) कितने समय की होती है?

A. अधिकांश सरकारी पहचान और सिविल प्रमाण पत्र (जैसे आधार, जन्म, जाति, निवास) आजीवन (Lifetime) मान्य होते हैं, जबकि आय प्रमाण पत्र सामान्यतः 3 वर्ष और ईडब्ल्यूएस 1 वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होता है।