1. पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र क्या है?
पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र एक आधिकारिक वैधानिक अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate) है जो गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) और राज्य पुलिस के आपराधिक डेटाबेस (CCTNS) की जांच के बाद जिले के पुलिस कप्तान द्वारा जारी किया जाता है। यह प्रमाणित करता है कि व्यक्ति का आपराधिक इतिहास साफ-सुथरा (Clean Record) है।
2. स्कूल/कॉलेज बनाम पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र
- संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र (Institutional): यह आपके स्कूल, कॉलेज या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा आपके सामान्य आचरण पर दिया जाता है। यह केवल दाखिले के समय काम आता है।
- पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र (Police Character Certificate): यह कानूनी और आपराधिक दृष्टिकोण से पुलिस रिकॉर्ड की जांच के बाद जारी होता है। सरकारी सेवा, टेंडर और हथियारों के लिए केवल पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र ही कानूनी रूप से मान्य होता है।
3. यह किन-किन कार्यों के लिए अनिवार्य होता है?
- सरकारी नौकरी में नियुक्ति (Joining): किसी भी सरकारी विभाग, बैंक, रक्षा बल या पुलिस में अंतिम चयन के बाद चरित्र सत्यापन अनिवार्य होता है।
- ठेकेदारी व टेंडर (Contractor Registration): पीडब्ल्यूडी (PWD), रेलवे, सिंचाई विभाग या नगर निगम में ठेकेदारी का लाइसेंस लेने के लिए।
- सीएसपी / मिनी बैंक / जन सेवा केंद्र: बैंक मित्र, सीएसपी (CSP) या ग्राहक सेवा केंद्र का लाइसेंस लेने हेतु।
- सुरक्षा गार्ड व निजी कॉर्पोरेट नौकरी: प्राइवेट कंपनियों, आईटी फर्मों और सिक्योरिटी एजेंसियों में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन (BGV) के लिए।
- शस्त्र लाइसेंस (Arms License): बंदूक या रिवॉल्वर का लाइसेंस आवेदन करने के लिए।
4. जरूरी दस्तावेज़ों की चेकलिस्ट
| दस्तावेज़ | प्रकार | उद्देश्य | अनिवार्यता |
|---|---|---|---|
| आवेदक का आधार कार्ड | पहचान व पता | पहचान सत्यापन | अनिवार्य |
| पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो | फोटोग्राफ | प्रमाण पत्र पर मुद्रण हेतु (JPG <50KB) | अनिवार्य |
| निवास प्रमाण पत्र / राशन कार्ड | पता साक्ष्य | संबंधित थाने के अधिकार क्षेत्र की पुष्टि | अनिवार्य |
| किरायानामा (Rent Agreement) | वर्तमान पता साक्ष्य | यदि किराए के मकान में रहते हों | किराएदारों हेतु |
| स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र | शपथ पत्र | किसी आपराधिक मामले में संलिप्त न होने की घोषणा | अनिवार्य |
5. ऑनलाइन आवेदन की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
- राज्य पुलिस के आधिकारिक पोर्टल या ऐप पर जाएं: (जैसे उत्तर प्रदेश के लिए UPCOP App, दिल्ली के लिए
delhipolice.gov.in, मध्य प्रदेश के लिए MP e-Cop, राजस्थान के लिएpolice.rajasthan.gov.in). - सिटिजन सेवा (Citizen Services) पर क्लिक करें: 'चरित्र प्रमाण पत्र (Character Certificate / Police Verification)' का चयन करें।
- व्यक्तिगत विवरण भरें:
- अपना पूरा नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर लिखें।
- प्रमाण पत्र बनवाने का उद्देश्य चुनें (जैसे: 'सरकारी सेवा', 'संविदा/ठेकेदारी', या 'निजी नौकरी').
- पता और संबंधित थाना चुनें:
- अपना स्थायी पता और वर्तमान पता भरें।
- अपने क्षेत्र के संबंधित पुलिस स्टेशन (Police Station / Thana) का सही चयन करें (जांच उसी थाने को भेजी जाएगी)।
- लिखें कि आप इस पते पर कितने वर्षों और महीनों से रह रहे हैं।
- आपराधिक घोषणा: "क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज है?" वाले विकल्प में सत्यतापूर्वक 'नहीं' चुनें।
- फोटो और दस्तावेज़ अपलोड करें: अपनी फोटो और आधार कार्ड की साफ कॉपी अपलोड करें।
- सरकारी शुल्क का ऑनलाइन भुगतान: नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या UPI (PhonePe/Paytm) द्वारा निर्धारित ₹50 का सरकारी शुल्क जमा करें।
- चालान रसीद और संदर्भ संख्या (Reference Number) सुरक्षित करें।
6. थाना और एलआईयू (LIU) सत्यापन कैसे होता है?
- ऑनलाइन फीस जमा होते ही आवेदन संबंधित थाने के कंप्यूटर ऑपरेटर के पास पहुंच जाता है।
- थाना प्रभारी द्वारा यह जांच आपके क्षेत्र के बीट कांस्टेबल (हल्का सिपाही) को सौंपी जाती है।
- सिपाही आपके पते पर आकर या फोन करके आपको आधार कार्ड व दो पड़ोसियों के पहचान पत्रों के साथ थाने बुला सकता है।
- सिपाही सीसीआरबी (CCRB) और थाने के जीडी (General Diary) रिकॉर्ड में जांच करता है कि आपके नाम पर कोई केस लंबित तो नहीं है।
- सिपाही और स्थानीय अभिसूचना इकाई (LIU) अपनी सकारात्मक रिपोर्ट पोर्टल पर ऑनलाइन सबमिट कर देते हैं।
7. आवेदन की स्थिति (Status) ट्रैक कैसे करें?
- पुलिस ऐप या पोर्टल पर 'Search Status / Application Status' पर जाएं।
- अपना Service Request Number दर्ज करें।
- स्थिति दिखाई देगी: Sent to Police Station, Verification Completed, या Certificate Approved by SP.
8. डिजिटल चरित्र प्रमाण पत्र डाउनलोड और प्रिंट निकालना
- एसपी या डीसीपी कार्यालय द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर होते ही आपके मोबाइल पर एसएमएस लिंक आता है।
- पोर्टल या ऐप में लॉगिन करके सीधे डिजिटली हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र PDF डाउनलोड करें।
- इस पर राज्य पुलिस का सुरक्षा होलोग्राम/बारकोड और पुलिस अधीक्षक के डिजिटल दस्तखत होते हैं, अतः इस पर किसी भौतिक मुहर की आवश्यकता नहीं होती।
9. वैधता (Validity)
- पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र सामान्यतः जारी होने की तिथि से 6 महीने (Six Months) तक ही मान्य माना जाता है (कुछ सरकारी विभागों में इसे 1 वर्ष तक स्वीकार किया जाता है)।
- 6 महीने बीत जाने के बाद यदि किसी नई नौकरी या टेंडर में आवश्यकता हो, तो नया आवेदन करना पड़ता है।
10. यदि कोई पुराना केस या एफआईआर हो तो क्या होगा?
- यदि किसी नागरिक के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज है, तो उसे आवेदन में छुपाना नहीं चाहिए।
- यदि न्यायालय द्वारा आप बरी (Acquitted) हो चुके हैं, तो कोर्ट के फैसले की प्रमाणित प्रति थाने में प्रस्तुत करनी होगी।
- यदि वर्तमान में कोई गंभीर गैर-जमानती धारा या चार्जशीट कोर्ट में लंबित है, तो पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र में उस मुकदमे का विवरण अंकित कर देती है या आवेदन 'प्रतिकूल आख्या (Adverse Report)' के साथ निरस्त कर दिया जाता है।
11. आवेदन निरस्त होने पर क्या करें?
यदि गलत पहचान या किसी अन्य कारण से आवेदन निरस्त हुआ है, तो सीधे अपने जिले के पुलिस अधीक्षक (SP/SSP Office) के जनसुनवाई प्रकोष्ठ में प्रार्थना पत्र देकर दोबारा निष्पक्ष जांच का अनुरोध किया जा सकता है।
13. राज्यवार आधिकारिक पुलिस सिटिज़न पोर्टल्स
- उत्तर प्रदेश पुलिस (UPCOP Portal): uppolice.gov.in
- दिल्ली पुलिस सिटिज़न पोर्टल: delhipolice.gov.in
- मध्य प्रदेश पुलिस (MP e-Cop): mppolice.gov.in
- राजस्थान पुलिस सिटिज़न पोर्टल: police.rajasthan.gov.in
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB): ncrb.gov.in
Information Last Verified: 16 सितंबर 2026