पुरानी कार या बाइक की RC ऑनलाइन अपने नाम कैसे ट्रांसफर करें: Parivahan Vahan पोर्टल पर Form 29 व 30, NOC व RTO अप्रूवल की 5-चरणीय SOP
वाहन RC ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए vahan.parivahan.gov.in पर जाएं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप चुनें, खरीदार का विवरण भरें, ₹300-530 फीस जमा करें, फॉर्म 29-30 अपलोड करें और बिना दलाल नई आरसी पाएं।
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📑 विषय सूची (Table of Contents)
❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q. क्या पुरानी गाड़ी की आरसी ट्रांसफर कराने के लिए RTO ऑफिस जाना जरूरी है?
A. यदि राज्य में आधार फेसलेस सेवा लागू है तो ओटीपी ई-साइन से घर बैठे काम हो जाता है। कुछ राज्यों में भौतिक फाइल काउंटर पर जमा करनी पड़ती है।
Q. आरसी ट्रांसफर होने में सामान्यतः कितने दिनों का समय लगता है?
A. एक ही जिले के आरटीओ में सामान्यतः 7 से 15 कार्य दिवसों में अप्रूवल मिल जाता है। फिजिकल स्मार्ट कार्ड आरसी 15 से 25 दिनों में डाक से आ जाती है।
Q. यदि गाड़ी पर बैंक लोन चल रहा हो तो क्या सीधे आरसी ट्रांसफर हो सकती है?
A. नहीं। पहले बैंक से लोन चुकाकर Form 35 व NOC लेनी होगी और आरसी से हाइपोथेकेशन हटाना होगा, उसके बाद ही ट्रांसफर संभव है।
Q. वाहन स्वामी की मृत्यु होने पर गाड़ी की आरसी कानूनी वारिस के नाम कैसे होगी?
A. मृत्यु के 30 दिनों में सूचना देकर 3 माह के भीतर Form 31, मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र जमा करके ट्रांसफर कराया जा सकता है।
Q. दूसरे राज्य से खरीदी गई गाड़ी पर क्या दोबारा रोड टैक्स भरना पड़ता है?
A. हां। नए राज्य में पंजीकरण कराते समय आनुपातिक रोड टैक्स भरना पड़ता है, जिसके बाद पुराने राज्य से टैक्स रिफंड का दावा किया जा सकता है।
Q. ऑनलाइन आरसी ट्रांसफर आवेदन की स्थिति कैसे ट्रैक करें?
A. vahan.parivahan.gov.in पर Status मेनू में जाकर Application Number दर्ज करके फाइल का स्तर लाइव देखा जा सकता है।
Q. क्या आरसी ट्रांसफर के बाद गाड़ी का पुराना नंबर बदल जाता है?
A. उसी राज्य के भीतर नंबर वही रहता है। केवल दूसरे राज्य में गाड़ी ले जाने पर पुराना नंबर सरेंडर होकर नया नंबर जारी होता है।
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