Citizen Documents ⏱️ 18 min read 📅 2026-11-06 17:15:00

यूपी राशन कार्ड में मोबाइल नंबर व आधार लिंक कैसे करें 2026: fcs.up.gov.in पर ऑनलाइन OTP व e-POS सीडिंग (Full SOP)

रा
राहुल वर्मा (राज्य नीति विश्लेषक)
वरिष्ठ डिजिटल संपादक

GoForDigitalIndia संपादकीय टीम — सरकारी योजनाओं, भर्ती व तकनीकी विषयों के विश्लेषक।

⚡ त्वरित उत्तर (Quick Answer)

उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड से मोबाइल नंबर और आधार लिंक करने के लिए fcs.up.gov.in पोर्टल पर जाएं और 'राशन कार्ड में मोबाइल नंबर संशोधन' विकल्प चुनें। 12 अंकों का राशन कार्ड और मुखिया का आधार नंबर डालकर OTP से प्रमाणित करें और नया 10 अंकों का नंबर सबमिट करें। यदि ओटीपी नहीं आ रहा, तो कोटेदार की ई-पॉस (e-POS) मशीन पर बायोमेट्रिक अंगूठा लगाकर तुरंत नया मोबाइल नंबर निःशुल्क दर्ज कराएं।

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📌 मुख्य विशेषताएं व आवश्यक बिंदु

  • उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग (fcs.up.gov.in) ने 3.5 करोड़ राशन कार्डधारकों के लिए मोबाइल लिंक अनिवार्य किया।
  • घर बैठे fcs.up.gov.in पोर्टल पर महिला मुखिया के आधार ओटीपी से नया मोबाइल नंबर जोड़ने की सीधी विधि।
  • पुराना नंबर बंद होने पर कोटेदार की ई-पॉस मशीन द्वारा बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट से ऑफलाइन लिंकिंग SOP।
  • राशन कार्ड सेवाओं की 5-कॉलम तालिका: संशोधन, आधार सीडिंग, आवश्यक दस्तावेज, सरकारी शुल्क व समय-सीमा।
  • मासिक खाद्यान्न उठान का एसएमएस पाने और डीलर की धांधली पर 100% रोक लगाने का आधिकारिक समाधान।
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📌 मुख्य बातें (Quick Key Takeaways)

  • यूपी सरकार का नया डिजिटल नियम: उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग ने 3.5 करोड़ से अधिक अंत्योदय (AAY) और पात्र गृहस्थी (PHH) कार्डधारकों के लिए राशन कार्ड में सक्रिय मोबाइल नंबर व प्रत्येक सदस्य की आधार सीडिंग 100% अनिवार्य कर दी है।
  • घर बैठे ऑनलाइन संशोधन: उत्तर प्रदेश के नागरिक आधिकारिक पोर्टल fcs.up.gov.in के माध्यम से परिवार के मुखिया के आधार ओटीपी द्वारा सीधे नया मोबाइल नंबर दर्ज या अपडेट कर सकते हैं।
  • बिना ओटीपी ऑफलाइन विकल्प: यदि आधार से लिंक पुराना मोबाइल नंबर बंद हो चुका है, तो नजदीकी राशन डीलर (कोटेदार) की ई-पॉस (e-POS) मशीन पर बायोमेट्रिक अंगूठा लगाकर तुरंत नया मोबाइल नंबर दर्ज किया जा सकता है।
  • अनाज रुकने से सुरक्षा: राशन कार्ड में मोबाइल और आधार लिंक होने से मासिक खाद्यान्न उठान (Lifting) का आधिकारिक एसएमएस मिलता है और डीलर द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या फर्जी निकासी पर पूर्ण रोक लगती है।
  • सेवा शुल्क शून्य: यूपी खाद्य विभाग द्वारा मोबाइल नंबर संशोधन और आधार सीडिंग की सुविधा पूरी तरह निःशुल्क (₹0) प्रदान की जाती है।
🌐 उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग पोर्टल: fcs.up.gov.in | पूर्ति हेल्पलाइन: 1800-1800-150 / 1967 | टोल-फ्री शिकायत नंबर: 1076 (CM Helpline UP)

🎯 लक्षित पाठक वर्ग: यह संपूर्ण मार्गदर्शिका उत्तर प्रदेश के उन सभी 75 जिलों (ग्रामीण व शहरी) के राशन कार्ड धारकों के लिए है, जिनका मोबाइल नंबर अभी तक राशन कार्ड में नहीं जुड़ा है या जिनका आधार सीडिंग स्टेटस इनएक्टिव (Inactive) दिखा रहा है।

1. यूपी राशन कार्ड में मोबाइल नंबर और आधार लिंक कैसे करें? (Direct Answer)

सीधा उत्तर (AEO Direct Answer): उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड से मोबाइल नंबर और आधार लिंक करने के दो प्राथमिक माध्यम उपलब्ध हैं: (1) ऑनलाइन माध्यम: यूपी खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट fcs.up.gov.in खोलें, 'नागरिक सेवा' अनुभाग में 'राशन कार्ड में मोबाइल नंबर संशोधन' चुनें, 12 अंकों का राशन कार्ड नंबर व मुखिया का आधार नंबर डालें, आधार से लिंक मोबाइल पर आया 6 अंकों का OTP दर्ज करें और अपना नया मोबाइल नंबर सबमिट करें। यह नंबर 24 से 48 घंटे में एक्टिव हो जाता है। (2) ऑफलाइन माध्यम: अपने नजदीकी कोटेदार की दुकान पर जाएं, डीलर की ई-पॉस (e-POS) मशीन में 'Member e-KYC / Aadhaar Seeding' विकल्प खोलें और बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट लगाकर मौके पर ही आधार व मोबाइल प्रमाणीकरण पूरा कराएं।

राष्ट्रीय स्तर पर राशन कार्ड आधार लिंकिंग और नियमों की सामान्य जानकारी के लिए हमारी मुख्य राष्ट्रीय गाइड राशन कार्ड में आधार व मोबाइल नंबर लिंक कैसे करें 2026 का अध्ययन भी कर सकते हैं। इसके अलावा परिवार के विवरण में नाम या मुखिया सुधारने हेतु हमारी विस्तृत रिपोर्ट राशन कार्ड संशोधन व मुखिया बदलने की प्रक्रिया भी उपलब्ध है।

2. उत्तर प्रदेश में मोबाइल व आधार सीडिंग कराना क्यों अनिवार्य है?

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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA 2013) के तहत राज्य में 100% पारदर्शी और डिजिटल राशन वितरण प्रणाली लागू की गई है। मोबाइल नंबर और आधार लिंक न होने पर लाभार्थियों को निम्नलिखित गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है:

  • फर्जी राशन उठान पर 100% रोक: जैसे ही कोटेदार की मशीन पर आपके परिवार का अंगूठा लगेगा, आपके मोबाइल नंबर पर तुरंत एसएमएस आ जाएगा कि कितना किलो गेहूं, चावल या मोटा अनाज आवंटित हुआ। यदि कोटेदार बिना अनाज दिए अंगूठा लगवाता है, तो एसएमएस आते ही आप साक्ष्य के साथ तत्काल शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
  • राशन यूनिट निरस्त होने का खतरा: उत्तर प्रदेश शासन के कड़े निर्देशों के अनुसार जिस सदस्य का आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक नहीं होगा, उसकी यूनिट को 'फर्जी / अपात्र' मानकर 3 महीने बाद स्वतः निरस्त (De-seed) कर दिया जाता है।
  • वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC): यदि यूपी का कोई मजदूर या कामगार दिल्ली, मुंबई, सूरत या बेंगलुरु में काम कर रहा है, तो 100% आधार सीडेड कार्ड होने पर वह प्रवासी केंद्र पर अपना राशन कोटा आसानी से प्राप्त कर सकता है।
  • सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ: राशन कार्ड डेटाबेस सीधे फैमिली आईडी (Family ID - एक परिवार एक पहचान) से जुड़ा है। मोबाइल लिंक होने से किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला गैस सब्सिडी और छात्रवृत्ति योजनाओं का सत्यापन स्वतः हो जाता है।

3. उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग (fcs.up.gov.in) पर ऑनलाइन मोबाइल लिंक SOP

उत्तर प्रदेश के नागरिक बिना किसी जन सेवा केंद्र (CSC) के चक्कर काटे, अपने स्मार्टफोन से 5 मिनट में मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। नीचे इसकी चरण-दर-चरण आधिकारिक प्रक्रिया दी गई है:

📝 fcs.up.gov.in पर ऑनलाइन मोबाइल संशोधन का 6-चरणीय प्रोसेस:

  1. चरण 1 (पोर्टल लॉगिन): अपने मोबाइल या कंप्यूटर में fcs.up.gov.in खोलें। होमपेज पर दाईं ओर दी गई 'नागरिक सेवा' श्रेणी पर जाएं।
  2. चरण 2 (सर्विस लिंक): सेवाओं की सूची में से 'राशन कार्ड में मोबाइल नंबर संशोधन' अथवा 'राशन कार्ड धारक द्वारा मोबाइल नंबर पंजीकरण' लिंक पर क्लिक करें।
  3. चरण 3 (राशन कार्ड इनपुट): अपना 12 अंकों का डिजिटल राशन कार्ड नंबर दर्ज करें और खोजें (Search) बटन दबाएं। स्क्रीन पर मुखिया का नाम और जिले का विवरण आ जाएगा।
  4. चरण 4 (मुखिया का आधार प्रमाणीकरण): परिवार की महिला मुखिया का 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें। 'Send OTP' पर क्लिक करें। यूआईडीएआई (UIDAI) द्वारा आधार से लिंक मोबाइल पर 6 अंकों का ओटीपी भेजा जाएगा।
  5. चरण 5 (नया मोबाइल नंबर दर्ज करें): ओटीपी दर्ज करने के बाद, स्क्रीन पर 'Enter New Mobile Number' का विकल्प खुलेगा। अपना नया 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालें और 'Verify New Mobile' दबाएं। नए नंबर पर आए कन्फर्मेशन ओटीपी को भरें।
  6. चरण 6 (डिजिटल पावती व अनुमोदन): सबमिट करते ही स्क्रीन पर 'Application Reference Number' उत्पन्न होगा। इसे सुरक्षित रख लें। 24 से 48 घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश खाद्य विभाग के राज्य सर्वर पर नया नंबर लिंक हो जाएगा।

यदि आप अपने राशन कार्ड की वर्तमान स्थिति या कोटेदार की दुकान का विवरण देखना चाहते हैं, तो हमारी विशेष गाइड राशन कार्ड नई लिस्ट में नाम कैसे देखें में दिए गए तरीकों से पूरी पात्रता सूची चेक कर सकते हैं।

4. राशन डीलर की e-POS मशीन द्वारा ऑफलाइन सीडिंग SOP (बिना ओटीपी)

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ग्रामीण क्षेत्रों या वृद्ध नागरिकों के लिए, जिनका आधार से लिंक पुराना मोबाइल नंबर बंद हो चुका है और ऑनलाइन ओटीपी नहीं आ पा रहा, ऑफलाइन ई-पॉस सीडिंग सबसे सुरक्षित और सटीक विकल्प है:

🏪 कोटेदार की ई-पॉस मशीन पर बायोमेट्रिक सत्यापन के 4 नियम:

  • दस्तावेज साथ ले जाएं: मूल राशन कार्ड, संबंधित सदस्य का मूल आधार कार्ड और एक चालू मोबाइल हैंडसेट (ताकि एसएमएस जांचा जा सके)।
  • ई-पॉस मशीन में एंट्री: कोटेदार अपनी मशीन में 'Aadhaar Seeding / e-KYC' टैब खोलेगा। राशन कार्ड नंबर डालते ही परिवार के सभी सदस्यों के नाम स्क्रीन पर दिखाई देंगे।
  • बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट या Iris: जिस सदस्य का आधार लिंक होना है, वह मशीन के स्कैनर पर अपनी उंगली लगाएगा। यदि वृद्धजनों की उंगलियों के निशान नहीं आते, तो मशीन में उपलब्ध आइरिस (आंख की पुतली स्कैनर) या फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा।
  • सफल पर्ची प्राप्त करें: मशीन से प्रिंटेड सक्सेस स्लिप (हरा संदेश) निकलेगी। कोटेदार को इस काम के लिए एक रुपया भी नहीं देना है क्योंकि यह सरकारी सेवा पूर्णतः मुफ्त है।

5. यूपी राशन कार्ड सेवाओं की 5-कॉलम तुलना तालिका (संशोधन, e-KYC व समय-सीमा)

नीचे दी गई तालिका में उत्तर प्रदेश राशन कार्ड से जुड़ी सभी प्रमुख ऑनलाइन व ऑफलाइन सेवाओं की तुलनात्मक जानकारी दी गई है:

सेवा का नाम (Service) आधिकारिक पोर्टल / माध्यम सत्यापन माध्यम (Mode) सरकारी फीस अनुमोदन समय-सीमा
मोबाइल नंबर संशोधन fcs.up.gov.in (नागरिक सेवा) Aadhaar OTP + Mobile OTP निःशुल्क (₹0) 24 से 48 घंटे
बायोमेट्रिक e-KYC सत्यापन राशन डीलर e-POS मशीन बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट / Iris निःशुल्क (₹0) तत्काल (Real-Time)
महिला मुखिया का नाम बदलना e-District UP / पूर्ति पोर्टल मृत्यु प्रमाण पत्र + आधार कार्ड ₹30 (CSC चार्ज) 7 से 15 कार्यदिवस
नया सदस्य जोड़ना (नवजात बच्चा) fcs.up.gov.in / ब्लॉक आपूर्ति कार्यालय जन्म प्रमाण पत्र + माता-पिता का आधार निःशुल्क (₹0) 15 से 20 कार्यदिवस
शादी के बाद नाम हटाना (विलोपन) तहसील पूर्ति अनुभाग (ARO ऑफिस) विवाह प्रमाण / मायका शपथ पत्र निःशुल्क (₹0) 7 कार्यदिवस

6. उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आपूर्ति कार्यालय (ARO) व तहसील स्तर पर संपर्क

यदि ऑनलाइन पोर्टल पर तकनीकी खराबी आ रही हो अथवा आपका आवेदन लंबे समय से लंबित हो, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने त्रिस्तरीय शिकायत निवारण और भौतिक सत्यापन व्यवस्था बनाई है:

🏛️ उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंडलों एवं जिला आपूर्ति कार्यालयों (DSO) की व्यवस्था:

उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों (जैसे लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़ आदि) के 75 जनपदों में कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर जिला पूर्ति अधिकारी (District Supply Officer - DSO) का कार्यालय स्थापित है। प्रत्येक तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी (SDM) के प्रशासनिक नियंत्रण में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी (ARO) और सप्लाई इंस्पेक्टर (SI) तैनात होते हैं।

  • स्तर 1 (उचित दर विक्रेता - FPS Shop): अपने ग्राम पंचायत या नगरीय वार्ड के कोटेदार से ई-पॉस मशीन की दैनिक लेन-देन और सिंक रिपोर्ट मांगें। कोटेदार को मशीन में नेटवर्क रीफ्रेश करने का निर्देश दें।
  • स्तर 2 (क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक - Supply Inspector): अपनी तहसील या ब्लॉक विकास कार्यालय (BDO) में खाद्य अनुभाग जाएं। ऑनलाइन संशोधन की कंप्यूटर रसीद और आधार कार्ड दिखाकर फाइल पर डिजिटल फॉरवर्डिंग कराएं।
  • स्तर 3 (अपर जिलाधिकारी नागरिक आपूर्ति / DSO): यदि 15 दिनों में ब्लॉक स्तर से समाधान न मिले, तो जिला कलेक्ट्रेट में लिखित प्रार्थना पत्र देकर निस्तारण कराएं।
  • मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल (UP IGRS): यदि कोई अधिकारी रिश्वत की मांग करे या कार्य में अनावश्यक विलंब करे, तो उत्तर प्रदेश के आधिकारिक पोर्टल jansunwai.up.nic.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें अथवा सीएम हेल्पलाइन 1076 पर सीधे कॉल करें।

7. ऑफलाइन संशोधन हेतु प्रपत्र-ख (Form-B) भरने का आधिकारिक नियम व प्रारूप

उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु वितरण आदेश के तहत जब किसी नागरिक का डिजिटल आवेदन पोर्टल से नहीं हो पाता, तो खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा ऑफलाइन 'प्रपत्र-ख (संशोधन प्रारूप)' स्वीकार किया जाता है:

📋 प्रपत्र-ख के साथ संलग्न किए जाने वाले अनिवार्य स्वप्रमाणित दस्तावेज:

  1. मूल राशन कार्ड की प्रथम व अंतिम पृष्ठ की छायाप्रति: जिस पर परिवार के मुखिया का फोटो और पूर्व में दर्ज यूनिटों का विवरण स्पष्ट दिखाई दे।
  2. परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की प्रति: जिस पर सदस्य का 12 अंकों का आधार नंबर और जन्मतिथि साफ पठनीय हो।
  3. निवास प्रमाण पत्र (Address Proof): उत्तर प्रदेश के पते का बिजली का बिल, पानी का बिल, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति अथवा ग्राम प्रधान/पार्षद द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र।
  4. चालू मोबाइल नंबर का शपथ पत्र: यह स्व-घोषणा कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया 10 अंकों का मोबाइल नंबर परिवार के वास्तविक उपयोग में है और किसी अन्य के कार्ड से संबद्ध नहीं है।
  5. मृतक सदस्य का विलोपन होने की दशा में: संबंधित नगर निगम या ग्राम पंचायत द्वारा जारी मूल मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति।

प्रपत्र-ख जमा करने के उपरांत क्षेत्रीय आपूर्ति निरीक्षक द्वारा अधिकतम 7 कार्यदिवसों के भीतर स्थलीय सत्यापन (Physical Verification) कर रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड की जाती है, जिसके पश्चात नया डिजिटल कार्ड जारी हो जाता है।

8. यूपी राशन कार्ड लिंकिंग की 5 प्रमुख समस्याएं एवं पक्के समाधान (Troubleshooting Guide)

समस्या 1: fcs.up.gov.in पोर्टल पर राशन नंबर डालने पर 'डेटा उपलब्ध नहीं है' एरर

समाधान: यदि आपका राशन कार्ड बहुत पुराना है (10 अंकों का), तो राज्य के नए डिजिटल डेटाबेस में 12 अंकों का नंबर अलॉट हो चुका है। पोर्टल के 'राशन कार्ड की पात्रता सूची' में अपने जिले और ब्लॉक का चयन करके 12 अंकों का नया डिजिटल राशन नंबर खोजें।

समस्या 2: आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आ रहा

समाधान: UIDAI का ओटीपी सर्वर अत्यधिक लोड के समय धीमा हो जाता है। सुबह 7 से 9 बजे के बीच प्रयास करें। यदि आधार में दर्ज पुराना नंबर हमेशा के लिए बंद हो चुका है, तो ऑनलाइन प्रयास छोड़कर सीधे कोटेदार की ई-पॉस मशीन पर बायोमेट्रिक द्वारा नंबर अपडेट कराएं।

समस्या 3: कोटेदार कह रहा है कि 'सर्वर डाउन है, बायोमेट्रिक नहीं होगा'

समाधान: यूपी के कोटेदारों के पास नई 4G सक्षम ई-पॉस मशीनें हैं। यदि कोटेदार जानबूझकर टालमटोल कर रहा है, तो मौके से ही टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-1800-150 या 1967 पर कॉल करके कोटेदार का नाम व दुकान कोड दर्ज कराते हुए शिकायत करें। 24 घंटे में नोडल अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाती है।

समस्या 4: नए नंबर पर राशन उठान का एसएमएस नहीं आ रहा

समाधान: नया नंबर पोर्टल पर अपडेट होने के बाद राज्य एनआईसी सर्वर को टेलीकॉम ऑपरेटरों के डीएनडी (DND) गेटवे से जुड़ने में 48 से 72 घंटे लगते हैं। यह भी जांच लें कि आपके मोबाइल में कोई एसएमएस ब्लॉकर ऐप सक्रिय न हो और सिम कार्ड पर इनकमिंग सेवा चालू हो।

समस्या 5: परिवार के किसी सदस्य का आधार 'Duplicate / De-seeded' दिखा रहा है

समाधान: यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब उस सदस्य का आधार किसी दूसरे जिले या मायके के पुराने राशन कार्ड में भी दर्ज रह गया हो। पहले पुराने कार्ड से नाम हटवाने का प्रमाण पत्र प्राप्त करें और तहसील आपूर्ति अधिकारी (ARO) को प्रस्तुत करें।

9. अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: क्या यूपी राशन कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए कोटेदार को पैसे देने होते हैं?

उत्तर: बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार राशन कार्ड में मोबाइल नंबर जोड़ना, बदलना या ई-पॉस मशीन पर आधार ई-केवाईसी कराना 100% निःशुल्क सरकारी सेवा है। कोटेदार द्वारा पैसे मांगने पर 1076 या 1967 पर तत्काल शिकायत करें।

प्रश्न 2: क्या एक ही मोबाइल नंबर से दो अलग-अलग परिवारों के राशन कार्ड लिंक हो सकते हैं?

उत्तर: नहीं। सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए एनआईसी (NIC) प्रणाली में 'One Mobile, One Ration Card' का नियम लागू है। एक सक्रिय मोबाइल नंबर केवल एक ही डिजिटल राशन कार्ड से पंजीकृत हो सकता है।

प्रश्न 3: यूपी में राशन कार्ड का लिंक मोबाइल नंबर कैसे चेक करें कि कौन सा नंबर दर्ज है?

उत्तर: आप fcs.up.gov.in पोर्टल पर जाएं अथवा राष्ट्रीय पोर्टल nfsa.gov.in के 'Know Your Ration Card Status' विकल्प में अपना 12 अंकों का राशन नंबर डालें। बिना किसी ओटीपी के स्क्रीन पर दर्ज मोबाइल के अंतिम 4 अंक प्रदर्शित हो जाएंगे।

प्रश्न 4: यदि परिवार की महिला मुखिया का निधन हो गया है तो मोबाइल कैसे अपडेट होगा?

उत्तर: पहले तहसील या जन सेवा केंद्र से मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर परिवार की दूसरी सबसे वरिष्ठ महिला (या 18+ पुरुष) को नया मुखिया घोषित कराएं। नया मुखिया बनते ही उनके आधार और मोबाइल से अपडेशन स्वीकार हो जाएगा।

प्रश्न 5: क्या मोबाइल नंबर लिंक करने के बाद नया राशन कार्ड प्रिंट कराना जरूरी है?

उत्तर: नहीं। मोबाइल नंबर केवल बैकएंड डेटाबेस और एसएमएस अलर्ट के लिए होता है। इसके लिए नया कार्ड प्रिंट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है; पुराना राशन कार्ड पहले की तरह ही वैध रहेगा।

प्रश्न 6: क्या कोटेदार के अलावा सीएससी (जन सेवा केंद्र) से भी यूपी राशन कार्ड में मोबाइल बदल सकते हैं?

उत्तर: हाँ, उत्तर प्रदेश के अधिकृत जन सेवा केंद्र (CSC / VLE) अपने ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से राशन कार्ड संशोधन फॉर्म भरकर आपका नया मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। सीएससी द्वारा इसके लिए निर्धारित सरकारी शुल्क लगभग ₹30 लिया जाता है।

प्रश्न 7: क्या बिना आधार लिंक कराए केवल मोबाइल नंबर से सरकारी राशन मिल सकता है?

उत्तर: नहीं। खाद्यान्न केवल तभी मिलता है जब ई-पॉस मशीन पर आधार से बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट या आइरिस मैच होता है। मोबाइल नंबर केवल सूचना और पारदर्शिता के लिए है, अनाज पाने के लिए आधार सीडिंग 100% अनिवार्य है।

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❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q. क्या यूपी राशन कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए कोटेदार को पैसे देने होते हैं?

A. बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार राशन कार्ड में मोबाइल नंबर जोड़ना, बदलना या ई-पॉस मशीन पर आधार ई-केवाईसी कराना 100% निःशुल्क सरकारी सेवा है।

Q. क्या एक ही मोबाइल नंबर से दो अलग-अलग परिवारों के राशन कार्ड लिंक हो सकते हैं?

A. नहीं। सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए एनआईसी (NIC) प्रणाली में One Mobile, One Ration Card का नियम लागू है।

Q. यूपी में राशन कार्ड का लिंक मोबाइल नंबर कैसे चेक करें कि कौन सा नंबर दर्ज है?

A. आप fcs.up.gov.in या nfsa.gov.in के Know Your Ration Card Status विकल्प में अपना 12 अंकों का राशन नंबर डालें। बिना किसी ओटीपी के स्क्रीन पर दर्ज मोबाइल के अंतिम 4 अंक प्रदर्शित हो जाएंगे।

Q. यदि परिवार की महिला मुखिया का निधन हो गया है तो मोबाइल कैसे अपडेट होगा?

A. पहले तहसील या जन सेवा केंद्र से मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर परिवार की दूसरी सबसे वरिष्ठ महिला को नया मुखिया घोषित कराएं। नया मुखिया बनते ही अपडेशन स्वीकार हो जाएगा।

Q. क्या मोबाइल नंबर लिंक करने के बाद नया राशन कार्ड प्रिंट कराना जरूरी है?

A. नहीं। मोबाइल नंबर केवल बैकएंड डेटाबेस और एसएमएस अलर्ट के लिए होता है। इसके लिए नया कार्ड प्रिंट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

Q. क्या कोटेदार के अलावा सीएससी (जन सेवा केंद्र) से भी यूपी राशन कार्ड में मोबाइल बदल सकते हैं?

A. हाँ, अधिकृत जन सेवा केंद्र (CSC / VLE) अपने ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से राशन कार्ड संशोधन फॉर्म भरकर आपका नया मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं।

Q. क्या बिना आधार लिंक कराए केवल मोबाइल नंबर से सरकारी राशन मिल सकता है?

A. नहीं। खाद्यान्न केवल तभी मिलता है जब ई-पॉस मशीन पर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट या आइरिस मैच होता है। अनाज पाने के लिए आधार सीडिंग 100% अनिवार्य है।

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