1. अगर पैन नंबर भी याद नहीं है, तो आधार से पैन नंबर कैसे पता करें?
पैन कार्ड खो जाने पर सबसे बड़ी परेशानी तब होती है जब नागरिक के पास अपने 10 अंकों के अल्फान्यूमेरिक पैन नंबर (PAN Number) का कोई रिकॉर्ड या फोटो कॉपी नहीं होती। यदि आपके पास पैन नंबर नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप इन दो तरीकों से अपना पैन नंबर तुरंत निकाल सकते हैं:
- तरीका 1 (इनकम टैक्स टोल-फ्री कॉल): अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आयकर विभाग के टोल-फ्री नंबर
1800 180 1961या1961पर कॉल करें। प्रतिनिधि को अपना पूरा नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और आधार नंबर बताएं। पहचान सत्यापित होते ही वे आपको आपका 10 अंकों का पैन नंबर नोट करा देंगे। - तरीका 2 (AIS for Taxpayers App): इनकम टैक्स का आधिकारिक ऐप 'AIS for Taxpayers' डाउनलोड करें। अपने आधार ओटीपी से लॉगिन करें। ऐप के प्रोफाइल सेक्शन में आपका पैन नंबर साफ-साफ लिखा दिख जाएगा।
2. NSDL बनाम UTIITSL: आपका पैन कार्ड किस एजेंसी से बना है, यह कैसे पहचानें?
भारत सरकार का आयकर विभाग दो अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से पैन कार्ड जारी करता है: Protean (पूर्व में NSDL) और UTIITSL। कार्ड रीप्रिंट कराने के लिए आपको उसी एजेंसी के पोर्टल पर जाना होता है जिसने आपका मूल कार्ड जारी किया था:
यदि आपके पास पुराने पैन कार्ड की कोई फोटोकॉपी या पीडीएफ है, तो उसके पिछले हिस्से को देखें। यदि वहां 'Protean' या 'NSDL e-Gov' लिखा है तो NSDL पोर्टल चुनें। यदि 'UTIITSL' लिखा है तो यूटीआई पोर्टल चुनें। यदि आपको एजेंसी की जानकारी नहीं है, तो आप NSDL पोर्टल पर पैन और आधार नंबर डालकर चेक कर सकते हैं; यदि कार्ड UTIITSL का होगा, तो स्क्रीन पर स्वतः एरर आ जाएगा कि 'This PAN belongs to other service provider'।
3. मेथड 1: ₹50 में फिजिकल प्लास्टिक पैन कार्ड घर मंगवाने का प्रोसेस (Reprint PAN)
यदि आपका कोई डेटा (नाम, पता, जन्मतिथि) नहीं बदलना है और केवल नया फिजिकल कार्ड चाहिए, तो 'Reprint PAN Card' सबसे आसान और सस्ता विकल्प है:
| सर्विस एजेंसी | आधिकारिक पोर्टल लिंक | सरकारी शुल्क (भारत में डिलीवरी) | अनुमानित डिलीवरी समय |
|---|---|---|---|
| Protean (NSDL) | onlineservices.nsdl.com/paam/ReprintEPan.html | ₹50 (जीएसटी सहित) | 7 से 10 कार्यदिवस (स्पीड पोस्ट) |
| UTIITSL | pan.utiitsl.com/PAN_ONLINE/reprintpan | ₹50 (जीएसटी सहित) | 7 से 10 कार्यदिवस (स्पीड पोस्ट) |
| विदेश पते पर डिलीवरी (International) | दोनों पोर्टल्स पर उपलब्ध | ₹959 (शिपिंग सहित) | 15 से 20 कार्यदिवस |
स्टेप-बाय-स्टेप रीप्रिंट आवेदन विधि:
- पोर्टल पर जाएं और अपना पैन नंबर, आधार नंबर और जन्म का महीना व वर्ष दर्ज करें।
- नियम व शर्तों के चेकबॉक्स पर टिक करें और कैप्चा कोड डालकर सबमिट करें।
- स्क्रीन पर आपका आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर और ईमेल दिखेगा। ओटीपी प्राप्त करने का माध्यम चुनें और 'Generate OTP' पर क्लिक करें।
- ओटीपी सत्यापित करने के बाद ₹50 का ऑनलाइन भुगतान (UPI, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से) करें।
- भुगतान होते ही आपको एक पावती रसीद (Acknowledgement Receipt) मिल जाएगी। आपका नया क्यूआर कोड युक्त प्लास्टिक पैन कार्ड डाक विभाग द्वारा आपके आधार पते पर डिलीवर कर दिया जाएगा।
4. मेथड 2: तुरंत डिजिटल e-PAN PDF डाउनलोड करने का ऑनलाइन तरीका
यदि आपको तुरंत किसी बैंक, लोन या सरकारी काम के लिए पैन कार्ड की जरूरत है और आप डाक का इंतजार नहीं कर सकते, तो आप 2 मिनट में ई-पैन डाउनलोड कर सकते हैं:
- NSDL या UTIITSL के 'Download e-PAN' पोर्टल पर जाएं।
- पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करके ओटीपी से सत्यापन पूरा करें।
- यदि आपका पैन कार्ड पिछले 30 दिनों के भीतर बना या अपडेट हुआ है, तो डाउनलोड 100% मुफ्त है। 30 दिन से पुराना होने पर ₹8.26 का मामूली सरकारी शुल्क देना होता है।
- भुगतान के तुरंत बाद पासवर्ड प्रोटेक्टेड ओरिजिनल डिजिटल ई-पैन पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा।
- पीडीएफ पासवर्ड: आपकी जन्मतिथि बिना किसी स्लैश या स्पेस के (जैसे यदि जन्मतिथि 15 जुलाई 1995 है, तो पासवर्ड होगा:
15071995)।
5. मेथड 3: इनकम टैक्स के इंस्टेंट ई-पैन (Instant e-PAN) पोर्टल से डाउनलोड
यदि आपका पैन कार्ड इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल (e-Filing 2.0) के जरिए आधार ई-केवाईसी से फ्री में बना था, तो आप incometax.gov.in पर जाएं। 'Instant e-PAN' विकल्प पर क्लिक करें, 'Check Status / Download PAN' चुनें और अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालें। आधार पर आए ओटीपी को सबमिट करते ही आपका ओरिजिनल ई-पैन बिल्कुल मुफ्त में डाउनलोड हो जाएगा।
6. पैन कार्ड खोने पर क्या पुलिस में कंप्लेंट (NCR) दर्ज कराना जरूरी है?
पैन कार्ड एक बेहद संवेदनशील वित्तीय पहचान पत्र है। आज के समय में साइबर ठग किसी के खोए हुए पैन कार्ड पर फर्जी लोन ले लेते हैं या फर्जी बैंक खाते खोलकर हवाला कारोबार में इस्तेमाल करते हैं। इससे बचने के लिए:
जैसे ही आपको पता चले कि पैन कार्ड खो गया है, अपने राज्य की पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 'Lost Document Report (Non-Cognizable Report - NCR)' ऑनलाइन दर्ज करें। इसमें 2 मिनट लगते हैं और डिजिटली साइन्ड रसीद मिल जाती है। भविष्य में यदि कोई आपके पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल करता है, तो यह पुलिस रसीद आपकी पूर्ण कानूनी ढाल साबित होगी।
7. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q. क्या e-PAN बैंक खाता खोलने और पासपोर्ट बनवाने में मान्य है?
A. हां। सीबीडीटी (CBDT) के आधिकारिक नियमों और आईटी एक्ट के तहत डिजिटल e-PAN की कानूनी वैधता फिजिकल प्लास्टिक पैन कार्ड के बिल्कुल बराबर है। इसे कोई भी बैंक या सरकारी विभाग स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता।
Q. अगर मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, तो रीप्रिंट कैसे होगा?
A. यदि आधार में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है, तो आप ऑनलाइन ओटीपी आधारित रीप्रिंट नहीं कर सकते। ऐसे में आपको अपने नजदीकी NSDL/UTIITSL पैन सुविधा केंद्र जाना होगा और बायोमेट्रिक या भौतिक फॉर्म 49A भरकर नया कार्ड मंगवाना होगा।
Q. दो पैन कार्ड होने पर क्या कानूनी जुर्माना लगता है?
A. आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत एक व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड होना गैर-कानूनी है। ऐसा पाए जाने पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए खोने पर हमेशा डुप्लीकेट रीप्रिंट करवाएं, नया पैन कार्ड कभी न बनवाएं।
Q. रीप्रिंट पैन कार्ड किस पते पर डिलीवर होता है?
A. रीप्रिंट पैन कार्ड सीधे आपके आधार कार्ड में दर्ज आधिकारिक आवासीय पते पर ही स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाता है। इसे किसी अन्य वैकल्पिक पते पर नहीं भेजा जा सकता।