EPFO & पेंशन ⏱️ 12 min read 📅 2026-11-06T21:55:00+05:30

बिना कंपनी HR के Date of Exit ऑनलाइन मार्क कैसे करें: नौकरी छोड़ने के 60 दिन बाद UAN पोर्टल पर खुद एग्जिट डेट दर्ज करने की 5-चरणीय SOP

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GoForDigitalIndia Team
वरिष्ठ डिजिटल संपादक

GoForDigitalIndia संपादकीय टीम — सरकारी योजनाओं, भर्ती व तकनीकी विषयों के विश्लेषक।

⚡ त्वरित उत्तर (Quick Answer)

हाँ, कर्मचारी नौकरी छोड़ने के 60 दिन बाद unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर जाकर बिना कंपनी HR के खुद Manage -> Mark Exit विकल्प से आधार ओटीपी के जरिए Date of Exit ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।

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📌 मुख्य विशेषताएं व आवश्यक बिंदु

  • बिना नियोक्ता या कंपनी HR के डिजिटल हस्ताक्षर के खुद एग्जिट मार्क करने की सुविधा
  • अंतिम पीएफ अंशदान के 60 दिन (2 माह) बाद ही पोर्टल पर लिंक सक्रिय होने का नियम
  • इस्तीफा देने पर केवल "Cessation (Short Service)" विकल्प चुनने की कानूनी अनिवार्यता
  • गलत एग्जिट डेट दर्ज होने पर Online Joint Declaration द्वारा संशोधन की आधिकारिक प्रक्रिया
  • एग्जिट मार्क करते ही तुरंत Form 19 (पीएफ), Form 10C (पेंशन) या Form 13 (ट्रांसफर) के लिए पात्रता
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❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q. क्या बिना पुरानी कंपनी के एचआर या नियोक्ता के मैं खुद Date of Exit मार्क कर सकता हूँ?

A. हाँ, बिल्कुल। यदि आपकी पिछली कंपनी ने अंतिम पीएफ अंशदान जमा कर दिया है और उसके बाद 60 दिन (2 महीने) बीत चुके हैं, तो आप Member Seva पोर्टल पर जाकर बिना किसी नियोक्ता अनुमोदन के आधार ओटीपी के जरिए खुद Date of Exit दर्ज कर सकते हैं।

Q. क्या नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद अगले ही दिन एग्जिट डेट मार्क की जा सकती है?

A. नहीं। ईपीएफओ नियमों के अनुसार नियोक्ता द्वारा अंतिम अंशदान जमा किए जाने के कम से कम 60 दिन बाद ही यूएएन पोर्टल पर Mark Exit का विकल्प सक्रिय होता है।

Q. कैलेंडर में केवल एक ही महीना क्यों खुल रहा है, मनचाही तारीख क्यों नहीं चुन सकते?

A. सिस्टम केवल उसी महीने के कैलेंडर को अनलॉक करता है जिस महीने का अंतिम पीएफ वेतन अंशदान आपकी कंपनी ने जमा किया था। आप उस महीने में से किसी भी तारीख को अपने अंतिम कार्य दिवस के रूप में चुन सकते हैं।

Q. सामान्य इस्तीफा देने पर Reason of Exit में कौन सा विकल्प चुनना चाहिए?

A. सामान्य इस्तीफा देने या नौकरी बदलने की स्थिति में 95% से अधिक कर्मचारियों को केवल "Cessation (Short Service)" विकल्प ही चुनना चाहिए। कभी भी भूलवश Retirement न चुनें।

Q. यदि खुद एग्जिट मार्क करते समय गलत तारीख डल गई हो तो क्या उसे दोबारा खुद बदल सकते हैं?

A. नहीं, एक बार सबमिट करने के बाद आप सीधे एडिट नहीं कर सकते। संशोधन के लिए आपको पोर्टल पर Manage -> Joint Declaration सेक्शन में जाकर ऑनलाइन संशोधन का आवेदन करना होगा।

Q. यदि पुरानी कंपनी पूरी तरह बंद हो गई हो और मालिक का अता-पता न हो, तो क्या एग्जिट मार्क हो पाएगा?

A. हाँ। चूंकि खुद एग्जिट मार्क करने में कंपनी से कोई अप्रूवल नहीं मांगा जाता, इसलिए यदि 60 दिन बीत चुके हैं और अंतिम अंशदान जमा है, तो आप सीधे आधार ओटीपी से एग्जिट मार्क कर सकते हैं।

Q. Date of Exit मार्क करने के कितने समय बाद पीएफ निकासी या ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं?

A. जैसे ही आप आधार ओटीपी डालकर सबमिट करते हैं, Date of Exit तत्काल प्रभाव से (Real-time) ईपीएफओ डेटाबेस में अपडेट हो जाती है और आप तुरंत फॉर्म 19, 10C या 13 भर सकते हैं।

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