digital ⏱️ 16 मिनट पढ़ें 📅 05 अक्टूबर 2026

e-Daakhil Portal: खराब सामान या ठगी होने पर घर बैठे ऑनलाइन कंज्यूमर कोर्ट में केस ऐसे करें

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सुनीता शर्मा
वरिष्ठ उपभोक्ता अधिकार विश्लेषक एवं विधिक सलाहकार

विगत 10 वर्षों से उपभोक्ता मामले विभाग (DoCA), राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग (NCDRC), ई-दाखिल पोर्टल और उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 पर निरंतर मार्गदर्शक रिपोर्टिंग।

⚡ त्वरित उत्तर (Quick Answer)

उपभोक्ता मामले मंत्रालय के 'ई-दाखिल' (edaakhil.nic.in) पोर्टल के माध्यम से कोई भी नागरिक बिना किसी वकील के घर बैठे जिला, राज्य या राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में ऑनलाइन परिवाद (Consumer Case) दर्ज कर सकता है। खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, ई-कॉमर्स रिफंड न मिलना या बिल्डर की धोखाधड़ी पर ₹5 लाख तक के दावों पर कोई कोर्ट फीस नहीं लगती।

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📌 मुख्य विशेषताएं व आवश्यक बिंदु

  • बिना वकील के केस: ई-दाखिल पोर्टल पर आम नागरिक खुद अपनी भाषा (हिंदी या अंग्रेजी) में परिवाद दर्ज कर सकते हैं।
  • ₹5 लाख तक ₹0 कोर्ट फीस: पांच लाख रुपये तक के दावों पर सरकार ने कोई न्यायिक शुल्क नहीं रखा है, न्याय पूरी तरह निशुल्क है।
  • ऑनलाइन नोटिस और पेशी: कंपनी को नोटिस ई-मेल और एसएमएस से जाता है और सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) से घर बैठे होती है।
  • मानसिक प्रताड़ना का हर्जाना: उपभोक्ता अदालत खराब सामान का पूरा पैसा ब्याज सहित वापस दिलवाती है और मानसिक परेशानी का हर्जाना भी लगाती है।
  • ई-कॉमर्स कंपनियों पर शिकंजा: अगर ऑनलाइन सेलर गलत सामान भेजकर रिटर्न पिकअप करने से मना करे, तो 15 दिन में समाधान का प्रावधान है।
⚖️
उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार (Consumer Protection Act 2019)
e-Daakhil कोर्ट फीस, क्षेत्राधिकार व दावा सीमा मैट्रिक्स
मापदंड / श्रेणी सरकारी / बैंक नियम आवश्यक दस्तावेज़ / पात्रता शुल्क / समय-सीमा काम की टिप
₹5 लाख तक का दावा जिला उपभोक्ता आयोग (DCDRC) में सीधा वाद। बिल / इनवॉइस, वारंटी कार्ड, ईमेल बातचीत की कॉपी। कोर्ट फीस: ₹0 (पूर्णतः निशुल्क)। दुकानदार या कंपनी को पहले 15 दिन का लीगल नोटिस भेजें।
₹5 लाख से ₹10 लाख जिला उपभोक्ता आयोग क्षेत्राधिकार। खराब प्रोडक्ट का सर्विस सेंटर जॉब शीट प्रमाण। आधिकारिक फीस: मात्र ₹400 (ऑनलाइन)। भारतकोश (BharatKosh) पोर्टल से ऑनलाइन चालान कटता है।
₹10 लाख से ₹50 लाख जिला उपभोक्ता आयोग (कार, फ्लैट या बड़े विवाद)। एग्रीमेंट कॉपी, बैंक स्टेटमेंट व भुगतान रसीदें। फीस: ₹1,000 से ₹2,000। मानसिक प्रताड़ना और कानूनी खर्च का अलग से क्लेम जोड़ें।
₹50 लाख से ₹2 करोड़ राज्य उपभोक्ता आयोग (SCDRC) में सुनवाई। प्रमाणित हलफनामा (Affidavit)। फीस: ₹2,500 से ₹5,000। वकील रखना ऐच्छिक है, नागरिक स्वयं भी बहस कर सकता है।

जब कोई ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म घटिया सामान भेजकर रिटर्न लेने से मना कर दे, सर्विस सेंटर वारंटी के बावजूद पैसे मांगे, या बिल्डर पजेशन में सालों की देरी करे—तो आम नागरिक खुद को असहाय महसूस करता है। कोर्ट-कचहरी और वकीलों के चक्कर से बचाने के लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 'ई-दाखिल' (e-Daakhil) पोर्टल तैयार किया है। यहां आप घर बैठे अपने मोबाइल से कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज कर सकते हैं और ₹5 लाख तक के दावों पर कोई अदालती शुल्क भी नहीं लगता।

आधिकारिक पोर्टल्स: ई-दाखिल पोर्टल edaakhil.nic.in एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन consumerhelpline.gov.in

1. ई-दाखिल क्या है और यह सामान्य पुलिस शिकायत से अधिक असरदार क्यों है?

ई-दाखिल भारत सरकार का आधिकारिक ऑनलाइन कानूनी मंच है, जिसके जरिए उपभोक्ता घर बैठे किसी भी कंपनी या दुकानदार के खिलाफ जिला या राज्य उपभोक्ता आयोग में मुकदमा दायर कर सकते हैं। यह पुलिस शिकायत से तेज और सीधे मुआवजे का अधिकार देता है।

जब कोई दुकानदार हमें खराब सामान देकर मुकर जाता है या सर्विस सेंटर वाला बार-बार चक्कर कटवाता है, तो आम नागरिक अक्सर हार मानकर बैठ जाता है। पुलिस के पास जाने पर पुलिस कहती है—'यह सिविल मामला है, हम क्या करें?' वहीं सिविल कोर्ट में जाने पर वकीलों की फीस और सालों की तारीखें इंसान को तोड़ देती हैं।

इसी लाचारी को खत्म करने के लिए नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया गया और 'ई-दाखिल' पोर्टल शुरू हुआ। उपभोक्ता आयोग (Consumer Commission) एक अर्ध-न्यायिक अदालत है जिसके पास सिविल जज जैसी शक्तियां होती हैं। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि अदालत ग्राहक के पक्ष को प्राथमिकता देती है। अगर दुकानदार ने घटिया माल बेचा है या वारंटी में रिपेयर नहीं किया, तो कोर्ट कंपनी को पूरा पैसा ब्याज सहित लौटाने, नया सामान देने और उपभोक्ता को मानसिक कष्ट के लिए ₹10,000 से लेकर ₹1 लाख तक का नकद हर्जाना भरने का आदेश देती है।

2. ₹5 लाख तक के मुकदमों पर शून्य कोर्ट फीस (पूरी तरह फ्री न्याय)

उपभोक्ता मामले मंत्रालय के संशोधित नियमों के तहत ₹5 लाख तक के सभी विवादों के लिए कोर्ट फीस ₹0 (मुफ्त) है। ₹5 लाख से ₹10 लाख के दावों पर ₹400 और ₹10 लाख से ₹20 लाख तक ₹1,000 की मामूली फीस लगती है।

अक्सर लोगों को डर रहता है कि कोर्ट में केस करने पर हजारों रुपये फीस में चले जाएंगे। सरकार ने इस डर को पूरी तरह खत्म कर दिया है:

  • ₹5 लाख तक का सामान/सेवा: अगर आपका मोबाइल ₹15,000 का था, टीवी ₹40,000 का था या बाइक में ₹80,000 की खराबी आई—यानी कुल दावा ₹5,00,000 से कम है, तो आपको कोर्ट फीस के नाम पर 1 रुपया भी नहीं देना है।
  • फीस का स्लैब: यदि दावा ₹5 लाख से ₹10 लाख के बीच है, तो केवल ₹400 की सरकारी फीस लगती है। ₹10 लाख से ₹20 लाख तक ₹1,000 और ₹20 लाख से ₹50 लाख तक ₹2,000 फीस है। यह फीस भी ऑनलाइन 'BharatKosh' पोर्टल से यूपीआई या डेबिट कार्ड से 1 मिनट में जमा हो जाती है।

3. edaakhil.nic.in पर शिकायत दर्ज करने का 5-स्टेप डिजिटल प्रोसेस

edaakhil.nic.in पर नागरिक के रूप में रजिस्टर करें, अपना जिला उपभोक्ता आयोग चुनें, विरोधी पक्ष (कंपनी) का विवरण दर्ज करें, बिल व शिकायत की पीडीएफ अपलोड करें और ओटीपी सत्यापित कर केस सबमिट करें।

केस दर्ज करने की प्रक्रिया इतनी सरल बनाई गई है कि कोई भी व्यक्ति इसे खुद कर सकता है:

  1. edaakhil.nic.in पर रजिस्ट्रेशन: पोर्टल खोलें और 'Consumer' विकल्प चुनकर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और आधार नंबर डालकर साइन अप करें। आपके मोबाइल पर लॉगिन पासवर्ड आ जाएगा।
  2. नया केस फाइल करें (File a New Case): लॉगिन करने के बाद 'File Complaint' पर क्लिक करें। अपने राज्य और जिले का चयन करें जहां आप रहते हैं। नए कानून की सबसे अच्छी बात यह है कि अब आप वहां केस कर सकते हैं जहां आप खुद रहते हैं, कंपनी के शहर जाने की जरूरत नहीं है।
  3. विरोधी पार्टी (Opposite Party) का ब्यौरा: जिस कंपनी या दुकानदार से आपने सामान खरीदा था, उसका नाम, शोरूम का पता और कस्टमर केयर की ईमेल आईडी दर्ज करें।
  4. अपनी शिकायत का संक्षिप्त विवरण (Index & Facts): एक सादे कागज पर क्रमवार लिखें कि आपने किस तारीख को क्या सामान खरीदा (बिल नंबर), उसमें क्या खराबी आई, आपने कस्टमर केयर को कब फोन या ईमेल किया और उन्होंने क्या जवाब दिया। नीचे लिखें कि आप क्या चाहते हैं—जैसे 'सामान का पूरा पैसा वापस मिले + ₹25,000 का मानसिक हर्जाना मिले'।
  5. दस्तावेज अपलोड और सबमिट: अपने बिल की फोटो, वारंटी कार्ड, सर्विस सेंटर की रसीद और कंपनी के साथ हुई ईमेल चैट की पीडीएफ फाइल अपलोड करें। इसके बाद ओटीपी डालकर सबमिट कर दें। आपको तुरंत आपका 'केस नंबर' (Case Number) स्क्रीन पर मिल जाएगा।

4. ऑनलाइन नोटिस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई और हर्जाना (Compensation) मिलने का नियम

केस दर्ज होते ही कोर्ट कंपनी को 30 दिन में जवाब देने का ई-नोटिस जारी करती है। सुनवाई के दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Google Meet/Cisco Webex) लिंक मिलता है, जहां उपभोक्ता अपने मोबाइल से जज के सामने अपना पक्ष रख सकता है।

जैसे ही आप केस दर्ज करते हैं, जिला उपभोक्ता आयोग की रजिस्ट्री आपके दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच करती है और विरोधी कंपनी को कानूनी नोटिस जारी करती है। बड़ी-बड़ी कंपनियों के पास जब कंज्यूमर कोर्ट का नोटिस पहुंचता है, तो वे तुरंत हरकत में आ जाती हैं:

  • 70% मामलों में कोर्ट के बाहर समझौता: नोटिस मिलते ही कंपनी की लीगल टीम सीधे उपभोक्ता को फोन करती है और कहती है कि 'सर, हम आपका सामान तुरंत नया बदल रहे हैं या पूरा रिफंड दे रहे हैं, कृपया केस वापस ले लीजिए।' अगर आप संतुष्ट हैं तो पैसा लेकर केस बंद करवा सकते हैं।
  • अगर कंपनी न माने: तो सुनवाई की तारीख पर आपको कोर्ट रूम जाने की जरूरत नहीं है। आपके ईमेल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लिंक आता है। आप अपने मोबाइल से सीधे जज साहब के सामने जुड़कर बता सकते हैं कि कंपनी ने आपके साथ क्या धोखा किया। कोर्ट फैसला सुनाकर कंपनी को 30 दिनों के अंदर हर्जाना चुकाने का आदेश देती है। न चुकाने पर कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट तक जारी हो जाता है।

5. ई-कॉमर्स कंपनियों (फ्लिपकार्ट/अमेजन) के खिलाफ केस दर्ज करने की आसान प्रक्रिया

ऑनलाइन शॉपिंग में गलत या टूटा सामान आने पर अनबॉक्सिंग वीडियो, डिलीवरी इनवॉइस और रिटर्न रिजेक्शन चैट का स्क्रीनशॉट लेकर ई-दाखिल पर परिवाद दर्ज करें। नए नियमों में मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म भी समान रूप से जिम्मेदार हैं।

आजकल फ्लिपकार्ट या अमेजन पर अक्सर यह देखने को मिलता है कि मंगाया मोबाइल था और डिब्बे में साबुन निकला, या कपड़े फटे निकले। जब कस्टमर केयर को फोन करो तो वे कहते हैं—'हमारी जांच में सेलर सही पाया गया है, हम रिटर्न नहीं ले सकते।' ऐसी स्थिति में उपभोक्ता क्या करे:

  1. हमेशा महंगे सामान का पार्सल खोलते समय मोबाइल से 'अनबॉक्सिंग वीडियो' जरूर बनाएं।
  2. कस्टमर केयर से हुई चैट का स्क्रीनशॉट रखें और नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (नंबर 1915) पर पहले एक शिकायत दर्ज कराकर 'Docket Number' ले लें।
  3. यदि 7 दिन में ई-कॉमर्स कंपनी पैसा न लौटाए, तो ई-दाखिल पोर्टल पर जाएं और सेलर के साथ-साथ ई-कॉमर्स कंपनी (जैसे Flipkart Internet Pvt Ltd या Amazon Seller Services) दोनों को पार्टी बनाकर केस दर्ज कर दें। ई-कॉमर्स नियमावली 2020 के तहत प्लेटफॉर्म अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता।

6. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

क्या कंज्यूमर कोर्ट में केस करने के लिए वकील की फीस देनी पड़ती है?

बिल्कुल नहीं। उपभोक्ता कानून आम नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह बिना किसी वकील के खुद अपनी शिकायत लिख सकता है और खुद बहस कर सकता है। कोर्ट की भाषा बहुत सरल होती है और जज साहब आम नागरिक की पूरी मदद करते हैं।

सामान खरीदने के कितने समय के अंदर केस दर्ज किया जा सकता है?

उपभोक्ता कानून के अनुसार, विवाद की तारीख (जैसे सामान खराब होने या कंपनी द्वारा रिफंड से मना करने के दिन) से 2 वर्ष के भीतर कभी भी केस दर्ज किया जा सकता है।

क्या ऑनलाइन केस दर्ज करने के बाद कोर्ट में हाजिरी लगानी पड़ती है?

नहीं, ई-दाखिल के तहत सभी उपभोक्ता आयोगों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा अनिवार्य कर दी गई है। आप अपने घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से ही वीडियो कॉल के जरिए पेशी में शामिल हो सकते हैं।

अगर मेरे पास सामान का पक्का बिल नहीं है तो क्या केस हो सकता है?

केस के लिए खरीद का कोई न कोई लिखित प्रमाण होना जरूरी है। अगर पक्का बिल खो गया है, लेकिन आपके पास बैंक से पैसे कटने का ऑनलाइन यूपीआई/कार्ड स्टेटमेंट या दुकानदार का डिलीवरी चालान है, तो उसे भी साक्ष्य के तौर पर लगाया जा सकता है।

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