📑 सरकारी दस्तावेज ⏱️ 21 मिनट पढ़ें 📅 27 सितंबर 2026

Aadhaar Enrolment Form 2026 Kaise Bhare: वयस्कों और बच्चों के लिए फॉर्म भरने की कॉलम-बाय-कॉलम गाइड

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सुनीता शर्मा
e-Governance & डिजिटल पहचान विशेषज्ञ

विगत 9 वर्षों से भारत सरकार की डिजिटल गवर्नेंस पहलों, UIDAI नीतियों, नागरिक सेवाओं के डिजिटलीकरण और आधार सुरक्षा पर गहन विश्लेषणात्मक लेखन एवं अनुसंधान।

⚡ त्वरित उत्तर (Quick Answer)

आधार एनरोलमेंट फॉर्म भरते समय केवल अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स (CAPITAL LETTERS) का प्रयोग करें और नीले या काले बॉलपॉइंट पेन से लिखें। फॉर्म को तीन भागों में बांटा गया है: पहला आवेदक का नाम और जन्मतिथि (प्रमाण पत्र अनुसार), दूसरा पिन कोड व लैंडमार्क सहित पूरा पता, और तीसरा सत्यापन प्रकार (दस्तावेज आधारित या परिवार के मुखिया HOF आधारित)। किसी भी कॉलम में ओवरराइटिंग या व्हाइटनर का उपयोग न करें।

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📌 मुख्य विशेषताएं व आवश्यक बिंदु

  • UIDAI के 3 नए फॉर्म: फॉर्म 1 (वयस्क 18+), फॉर्म 2 (नाबालिग 5-18 वर्ष), और फॉर्म 3 (बाल आधार 0-5 वर्ष) के अलग-अलग नियम।
  • कैपिटल लेटर्स का सख्त नियम: फॉर्म में प्रत्येक अक्षर स्पष्ट बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए ताकि ऑपरेटर डेटा एंट्री में गलती न करे।
  • जन्म तिथि विकल्प: 'Declared' (घोषित) बनाम 'Verified' (प्रमाणित) का अंतर समझें; जन्म प्रमाण पत्र होने पर हमेशा 'Verified' बॉक्स पर टिक करें।
  • रिजेक्शन के 5 प्रमुख कारण: ओवरराइटिंग, अधूरा पिन कोड, पते में 'C/o' का गलत इस्तेमाल और दस्तावेजों से नाम का बेमेल होना।
  • स्मार्ट इंटरलिंकिंग: अपॉइंटमेंट बुक करने हेतु <a href='/article/naya-aadhaar-card-online-appointment-ask'>ASK Online Appointment</a> और पोर्टल की पूरी जानकारी हेतु <a href='/article/myaadhaar-master-guide-online-services-portal'>myAadhaar मास्टर गाइड</a> देखें।
फॉर्म संख्या (Form No.)लक्षित नागरिक वर्गप्रमुख अनिवार्य कॉलमहस्ताक्षर / अंगूठा नियम
फॉर्म 1 (Form 1)18 वर्ष व उससे अधिक आयु के वयस्कनाम, लिंग, DoB, पता, मोबाइल, PoI/PoA विवरणस्वयं आवेदक का हस्ताक्षर या बाएं हाथ का अंगूठा
फॉर्म 2 (Form 2)5 से 18 वर्ष के नाबालिग छात्रछात्र विवरण + माता/पिता का आधार नंबर व सहमतिछात्र एवं अभिभावक दोनों का संयुक्त हस्ताक्षर
फॉर्म 3 (Form 3)0 से 5 वर्ष के नवजात व छोटे बच्चेबच्चे का नाम, माता/पिता का आधार और जन्म प्रमाण पत्र EIDकेवल माता या पिता का विधिक हस्ताक्षर / अंगूठा

🎯 लक्षित पाठक वर्ग: यह खबर मुख्य रूप से भारतीय नागरिकों, छात्रों, अभिभावकों, वरिष्ठ नागरिकों और डिजिटल सेवा प्रदाताओं के लिए आवश्यक है। केंद्र व राज्य सरकारों की सभी योजनाओं और पहचान सत्यापन का आधार यही नियम हैं।

1. आधार फॉर्म 2026 के नए प्रारूप: फॉर्म 1, 2 और 3 का परिचय

सीधा उत्तर (AEO Direct Answer): आधार एनरोलमेंट और अपडेशन फॉर्म भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) का आधिकारिक आवेदन पत्र है। वर्ष 2026 में यूआईडीएआई ने नागरिकों की आयु और आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग फॉर्म (फॉर्म 1 वयस्कों के लिए, फॉर्म 2 स्कूल जाने वाले नाबालिगों के लिए, और फॉर्म 3 शिशुओं के लिए) अधिसूचित किए हैं, ताकि सत्यापन प्रक्रिया तीव्र और त्रुटिरहित हो सके।

आधार नामांकन में होने वाली 70% से अधिक गलतियां आवेदन फॉर्म के गलत भराव के कारण होती हैं। जब नागरिक अस्पष्ट लिखावट, छोटे अक्षरों या ओवरराइटिंग के साथ फॉर्म काउंटर पर जमा करते हैं, तो ऑपरेटर टाइपिंग में अशुद्धियां कर देते हैं, जिससे नाम या पते की स्पेलिंग गलत प्रिंट हो जाती है।

यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया गया फॉर्म पूरी तरह निःशुल्क है और यह किसी भी आधार केंद्र पर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध रहता है। आइए जानते हैं इसे सही तरीके से कैसे भरा जाए।


2. फॉर्म भरने के बुनियादी नियम: क्या करें और क्या कभी न करें

फॉर्म भरने से पूर्व निम्नलिखित सख्त दिशा-निर्देशों का ध्यान रखें:

  • केवल CAPITAL LETTERS का प्रयोग: पूरे फॉर्म में केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (A, B, C...) का ही उपयोग करें। करसिव या छोटे अक्षरों में लिखने पर फॉर्म अस्वीकृत हो सकता है।
  • पेन का चयन: केवल नीले (Blue) या काले (Black) बॉलपॉइंट पेन का इस्तेमाल करें। जेल पेन या पेंसिल का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है।
  • एक बॉक्स में एक अक्षर: फॉर्म में दिए गए प्रत्येक ग्रिड बॉक्स में केवल एक ही अक्षर या अंक लिखें। दो शब्दों के बीच एक पूरा बॉक्स खाली छोड़ें।
  • व्हाइटनर व कटिंग निषेध: यदि कोई गलती हो जाती है, तो व्हाइटनर (Correction Fluid) न लगाएं और न ही बार-बार काटें। एक नया फॉर्म लेकर दोबारा साफ-सुथरा भरें।
⚠️ महत्वपूर्ण चेतावनी: फॉर्म पर आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान ठीक उसी प्रकार होना चाहिए जैसा कि पहचान पत्र (जैसे पैन कार्ड या पासपोर्ट) पर दर्ज है।

3. कॉलम-बाय-कॉलम फॉर्म भरने की सचित्र व्याख्या

फॉर्म 1 (वयस्क 18+) के प्रमुख कॉलमों को भरने का चरणबद्ध तरीका:

कॉलम 1: नामांकन का प्रकार (Application Type)

यदि आप पहली बार आधार बनवा रहे हैं, तो 'New Enrolment' बॉक्स पर टिक (✔) करें। यदि पहले से बने आधार में सुधार करा रहे हैं, तो 'Update' बॉक्स पर टिक करें और अपना 12-अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।

कॉलम 2: आवेदक का पूरा नाम (Full Name)

यहाँ वही नाम लिखें जो आपके पहचान प्रमाण पत्र (PoI) पर दर्ज है। उपनाम (Surname) और प्रथम नाम के बीच एक बॉक्स का स्पेस दें। उदाहरण: RAJESH [Space] KUMAR [Space] SHARMA।

कॉलम 3: लिंग (Gender)

Male (पुरुष), Female (महिला) या Transgender में से उपयुक्त बॉक्स पर टिक करें।

कॉलम 4: जन्म तिथि (Date of Birth)

दिनांक को DD/MM/YYYY प्रारूप में भरें। इसके बगल में दो विकल्प होते हैं: 'Declared' और 'Verified'। यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट या पासपोर्ट है, तो अनिवार्य रूप से 'Verified' पर टिक करें।

कॉलम 5: पते का विवरण (Address Details)

  • Care of (C/o): यहाँ पिता, माता या पति का नाम लिखें। ध्यान दें कि अब आधार कार्ड पर 'S/o' या 'W/o' की जगह केवल 'C/o' मुद्रित होता है।
  • House No. / Building / Flat: अपने मकान या फ्लैट का नंबर लिखें।
  • Street / Road / Lane: गली, मार्ग या मोहल्ले का नाम।
  • Landmark: कोई प्रसिद्ध मंदिर, स्कूल या अस्पताल जो आपके घर के पास हो।
  • Village / Town / City & District: अपने गांव, कस्बे और जिले का सही नाम।
  • PIN Code: 6-अंकों का डाक पिन कोड अत्यंत सावधानी से भरें, क्योंकि इसी के आधार पर आपका डाकघर निर्धारित होता है।

4. हेड ऑफ फैमिली (HOF) सेक्शन कब और कैसे भरें?

यदि किसी आवेदक (विशेषकर नवविवाहित महिलाओं या बच्चों) के पास स्वयं के नाम का कोई पता प्रमाण पत्र नहीं है, तो वे परिवार के मुखिया (माता, पिता, पति या पत्नी) के आधार कार्ड के आधार पर अपना पता दर्ज करा सकते हैं:

  • फॉर्म के 'Head of Family' सेक्शन में मुखिया का पूरा नाम लिखें।
  • मुखिया का 12-अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।
  • आवेदक से संबंध चुनें (Father, Mother, Spouse, Guardian आदि)।
  • मुखिया के साथ संबंध का प्रमाण (Proof of Relationship - जैसे राशन कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट) संलग्न करें।
  • मुखिया का हस्ताक्षर सहमति बॉक्स में अनिवार्य है।

विस्तृत ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए पढ़ें: Aadhaar Address Change Online HOF Guide।


5. संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का सही अंकन

फॉर्म के अंत में 'Verification Type' सेक्शन होता है। यहाँ आपको दर्ज करना होता है कि आप कौन-से दस्तावेज संलग्न कर रहे हैं:

  1. PoI (पहचान पत्र): जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट।
  2. PoA (पते का प्रमाण): जैसे बिजली बिल, बैंक पासबुक या रेंट एग्रीमेंट।
  3. DoB (जन्म तिथि प्रमाण): जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट।
  4. PoR (संबंध प्रमाण): राशन कार्ड या विवाह प्रमाण पत्र।

मान्य दस्तावेजों की आधिकारिक सूची के लिए हमारी विशेष गाइड Aadhaar Card Document List 2026 अवश्य देखें।


6. सिटिजन ट्रबलशूटिंग: रिजेक्शन से बचने के अचूक उपाय

फॉर्म जमा करते समय इन व्यावहारिक बिंदुओं का ध्यान रखें:

  • ऑपरेटर स्क्रीन वेरिफिकेशन: जब ऑपरेटर फॉर्म देखकर कंप्यूटर में डेटा दर्ज कर रहा हो, तो अपनी ओर लगी ग्राहक डिस्प्ले स्क्रीन पर स्पेलिंग, जन्मतिथि और पिन कोड को दो बार स्वयं पढ़ें। ऑपरेटर के 'OK' दबाने से पहले कोई भी गलती तुरंत सुधरवाएं।
  • हस्ताक्षर न भूलें: फॉर्म के अंतिम पेज पर आवेदक का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। बिना हस्ताक्षर वाले फॉर्म को यूआईडीएआई का बैकएंड सिस्टम रिजेक्ट कर देता है।
  • फॉर्म का रंग: फॉर्म ब्लैक एंड व्हाइट या कलर दोनों प्रिंट में पूरी तरह स्वीकार्य है।

📌 काम की बात: सभी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने हेतु myAadhaar पोर्टल (myaadhaar.uidai.gov.in) का ही उपयोग करें। किसी भी समस्या के त्वरित समाधान हेतु यूआईडीएआई का राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1947 चौबीसों घंटे सक्रिय रहता है।

7. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

प्रश्न 1: क्या आधार एनरोलमेंट फॉर्म हिंदी में भरा जा सकता है?
उत्तर: नहीं, यूआईडीएआई के सॉफ्टवेयर में अंग्रेजी कीवर्ड से ही क्षेत्रीय भाषा का लिप्यंतरण (Transliteration) होता है, इसलिए फॉर्म को केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरना अनिवार्य है।

प्रश्न 2: क्या फॉर्म भरने के लिए किसी राजपत्रित अधिकारी (Gazetted Officer) के दस्तखत जरूरी हैं?
उत्तर: यदि आपके पास सामान्य मान्य दस्तावेज (पैन, वोटर कार्ड, बिजली बिल आदि) उपलब्ध हैं, तो किसी अधिकारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। केवल तभी सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर चाहिए जब आपके पास कोई अन्य दस्तावेज न हो।

प्रश्न 3: क्या फॉर्म जमा करने के बाद उसकी कॉपी मिलती है?
उत्तर: भौतिक फॉर्म केंद्र पर जमा हो जाता है, लेकिन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको सिस्टम-जनरेटेड 28-अंकों की 'Enrolment Slip' दी जाती है जो आपके आवेदन का पक्का प्रमाण है।

🔗 संबंधित महत्वपूर्ण सरकारी गाइड्स:
सूचनात्मक डिस्क्लेमर (E-E-A-T Compliance): यह विस्तृत गाइड नागरिकों की सुविधा हेतु आधिकारिक यूआईडीएआई (UIDAI) नियमों, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नवीनतम परिपत्रों और सरकारी गजट अधिसूचनाओं के आधार पर तैयार की गई है। Go For Digital India किसी भी सेवा हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेता। किसी भी सरकारी सेवा के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल (uidai.gov.in या myaadhaar.uidai.gov.in) अथवा टोल-फ्री 1947 का ही उपयोग करें।

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q. क्या आधार एनरोलमेंट फॉर्म हिंदी में भरा जा सकता है?

A. नहीं, यूआईडीएआई के नियमों के अनुसार फॉर्म को केवल अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स (CAPITAL LETTERS) में भरना अनिवार्य है।

Q. क्या फॉर्म भरने के लिए किसी गजेटेड अधिकारी के दस्तखत जरूरी हैं?

A. यदि आपके पास वैध PoI और PoA दस्तावेज हैं तो किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। केवल दस्तावेज न होने की स्थिति में ही स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट पर सत्यापन आवश्यक होता है।

Q. क्या फॉर्म जमा करने के बाद रसीद मिलती है?

A. हाँ, फॉर्म जमा होने और बायोमेट्रिक के बाद 28-अंकों की EID रसीद (Acknowledgement Slip) दी जाती है।

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