documents ⏱️ 7 मिनट 📅 7 अक्टूबर 2026

Police Clearance Certificate (PCC) Online Apply: पासपोर्ट सेवा केंद्र से विदेश नौकरी व वीज़ा के लिए पीसीसी कैसे बनवाएं, फीस व नियम

MV
मनोज कुमार वर्मा
वरिष्ठ पासपोर्ट व नागरिक सेवा विश्लेषक

पासपोर्ट सेवा, पुलिस क्लीयरेंस (PCC), वीजा दस्तावेज सत्यापन व विदेश मंत्रालय के नियमों पर 12 वर्षों का अनुभव।

⚡ त्वरित उत्तर (Quick Answer)

विदेश में नौकरी, पढ़ाई या स्थायी निवास (PR) के लिए पासपोर्ट सेवा पोर्टल (passportindia.gov.in) से पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। इसकी फीस ₹500 है। पासपोर्ट सेवा केंद्र में बायोमेट्रिक सत्यापन और स्थानीय थाने की रिपोर्ट के बाद 7 से 15 दिनों में मूल पीसीसी जारी होता है।

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📌 मुख्य विशेषताएं व आवश्यक बिंदु

  • खाड़ी देशों (UAE, साउदी, कतर), कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप में वर्क वीज़ा और PR के लिए PCC अनिवार्य।
  • पासपोर्ट सेवा पोर्टल (passportindia.gov.in) से केवल वही व्यक्ति PCC बनवा सकता है जिसके पास वैध मूल भारतीय पासपोर्ट है।
  • पीसीसी आवेदन की सरकारी फीस मात्र ₹500 है, जिसका ऑनलाइन भुगतान किया जाता है।
  • पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) या डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) में मूल पासपोर्ट ले जाकर बायोमेट्रिक देना होता है।
  • संबंधित थाने से क्लियर पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट (PVR) आने के बाद स्पीड पोस्ट से मूल पीसीसी घर पहुंचता है।
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किसके लिए काम की है यह गाइड: उन सभी नागरिकों, युवाओं, प्रोफेशनल्स और कामगारों के लिए जो विदेश में नौकरी (Employment Visa), उच्च शिक्षा (Student Visa) या स्थायी निवास (Permanent Residency - PR) के लिए वीज़ा आवेदन कर रहे हैं।

काम की बात (Quick Summary):

  • विदेश जाने के लिए राज्य पुलिस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट (चरित्र प्रमाण पत्र) नहीं चलता, बल्कि **विदेश मंत्रालय (MEA)** द्वारा जारी **पासपोर्ट PCC** चाहिए होता है।
  • यह प्रमाण पत्र इस बात की गारंटी देता है कि संबंधित व्यक्ति का भारत में कोई गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।
  • पासपोर्ट पोर्टल से ₹500 में ऑनलाइन आवेदन करके अपने नजदीकी PSK या POPSK में अपॉइंटमेंट बुक करें।

आधिकारिक पोर्टल व जरूरी लिंक:

पासपोर्ट सेवा ऑफिशियल वेबसाइट: passportindia.gov.in | राष्ट्रीय कॉल सेंटर: 1800-258-1800 (टोल-फ्री)

पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) क्या है और किन देशों के लिए अनिवार्य है?

पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक दस्तावेज है। यह प्रमाणित करता है कि आवेदक के विरुद्ध भारत में किसी भी न्यायालय में कोई गंभीर आपराधिक मामला लंबित नहीं है और वह किसी घोषित अपराध में वांछित नहीं है।

जब आप विदेश में नौकरी, इमिग्रेशन या लॉन्ग-टर्म वीज़ा के लिए आवेदन करते हैं, तो संबंधित देश का दूतावास (Embassy) यह सुनिश्चित करना चाहता है कि आने वाले व्यक्ति का कोई आपराधिक रिकॉर्ड न हो। खाड़ी देश (जैसे यूएई, कतर, ओमान, सऊदी अरब), कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड और अमेरिका में कार्य वीज़ा के लिए पीसीसी प्रस्तुत करना सख्त अनिवार्य है।

पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) बनाम स्थानीय राज्य पुलिस पीसीसी में अंतर

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अक्सर लोग स्थानीय थाने के कैरेक्टर सर्टिफिकेट और पासपोर्ट पीसीसी में भ्रमित हो जाते हैं। दोनों के बीच का अंतर नीचे दी गई तालिका में स्पष्ट देखें:

मापदंड / श्रेणी सरकारी नियम आवश्यक दस्तावेज़ / पात्रता शुल्क / समय-सीमा काम की टिप
विदेश मंत्रालय पासपोर्ट PCC विदेश वीज़ा, इमिग्रेशन व विदेशी नौकरी हेतु केवल यही मान्य मूल पासपोर्ट (सक्रिय), वर्तमान पते का प्रमाण, आधार ₹500 सरकारी फीस / 7 से 15 कार्य दिवस दूतावास केवल passportindia.gov.in से जारी पीसीसी ही स्वीकार करते हैं।
राज्य पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र भारत के भीतर सरकारी/निजी नौकरी, ठेकेदारी या शस्त्र लाइसेंस हेतु आधार कार्ड, वोटर आईडी, स्थानीय पते का प्रमाण ₹50 राज्य पोर्टल फीस / 10-15 दिन यह केवल भारत के भीतर मान्य है, विदेश जाने के लिए इसका उपयोग न करें।
टूरिस्ट वीजा पर जाने वाले नागरिक घूमने-फिरने (Tourist Visa) के लिए आमतौर पर PCC की जरूरत नहीं केवल वैध पासपोर्ट व वीज़ा पर्याप्त है कोई पीसीसी फीस नहीं / आवश्यकता नहीं यदि आपका उद्देश्य पर्यटन है, तो अनावश्यक रूप से पीसीसी के लिए परेशान न हों।
विदेश में रहने वाले भारतीय (NRI) विदेश में रहकर वहीं की नागरिकता या पीआर के लिए आवेदन संबंधित देश में भारतीय दूतावास (Indian Embassy) में आवेदन दूतावास शुल्क के अनुसार / 3-4 सप्ताह विदेश से पीसीसी के लिए स्थानीय भारतीय मिशन (VFS/Embassy) में संपर्क करें।
पीसीसी की वैधता अवधि जारी होने की तारीख से सामान्यतः 6 महीने तक मान्य संबंधित देश के दूतावास के नियमों पर निर्भर 6 महीने बाद दोबारा आवेदन आवश्यक वीज़ा फाइलिंग की तारीख से 1-2 महीने पहले ही पीसीसी बनवाएं ताकि वह एक्सपायर न हो।

पासपोर्ट पोर्टल से PCC आवेदन का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

पासपोर्ट सेवा केंद्र से पीसीसी बनवाने की ऑनलाइन प्रक्रिया नीचे दिए गए 5 चरणों में समझें:

  1. पोर्टल पर लॉगिन करें: आधिकारिक वेबसाइट passportindia.gov.in पर जाएं। अपनी मौजूदा आईडी से लॉगिन करें या "New User Registration" करके नया अकाउंट बनाएं।
  2. PCC विकल्प चुनें: यूजर होमपेज पर "Apply for Police Clearance Certificate" लिंक पर क्लिक करें।
  3. पासपोर्ट और देश का विवरण भरें:
    • अपना वैध पासपोर्ट नंबर, जारी होने की तारीख, एक्सपायरी डेट और जारी करने वाला कार्यालय दर्ज करें।
    • Country for which PCC is required: जिस देश के लिए पीसीसी चाहिए (जैसे UAE, Canada आदि) उसका चयन करें।
    • Purpose for which PCC is required: उद्देश्य चुनें (जैसे Citizenship/PR, Employment Visa, Student Visa)।
  4. व्यक्तिगत व पते का विवरण: अपना वर्तमान आवासीय पता भरें। ध्यान रहे कि जिस पते का उल्लेख करेंगे, उसी पते के स्थानीय थाने से पुलिस सत्यापन होगा।
  5. शुल्क भुगतान और अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करें: ₹500 का ऑनलाइन भुगतान (UPI/Net Banking/Card) करें। अपने नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) या डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) में उपलब्ध तारीख व समय का स्लॉट चुनें और अपॉइंटमेंट रसीद का प्रिंट निकाल लें।

पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपॉइंटमेंट और थाने में पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया

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अपॉइंटमेंट वाले दिन आपको क्या करना होता है:

  • PSK में उपस्थिति: निर्धारित समय पर अपने मूल पासपोर्ट, उसकी आगे-पीछे की 2 फोटोकॉपी, आधार कार्ड और अपॉइंटमेंट रसीद लेकर केंद्र पर पहुंचें।
  • बायोमेट्रिक व दस्तावेज जांच: वहां आपके फिंगरप्रिंट और फोटो लिए जाएंगे और मूल पासपोर्ट की जांच कर एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप दे दी जाएगी।
  • थाने में सत्यापन (Police Station Verification): 2 से 4 दिनों के भीतर आपके स्थानीय थाने से फोन आएगा या बीट कांस्टेबल आपके घर आएगा। अपने 2 पड़ोसियों के आधार कार्ड, पासपोर्ट कॉपी और 2 फोटो लेकर थाने जाएं। पुलिस अधिकारी आपके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर अपनी ऑनलाइन रिपोर्ट (Clear PVR) रीजनल पासपोर्ट ऑफिस (RPO) को भेज देगा।
  • पीसीसी प्राप्ति: पुलिस रिपोर्ट क्लियर होने के 2-3 दिनों में पासपोर्ट कार्यालय से मूल पीसीसी स्पीड पोस्ट द्वारा आपके घर आ जाता है या आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं।

अगर थाने में रिपोर्ट पेंडिंग हो या पुराना केस दर्ज हो तो क्या करें?

1. थाने से रिपोर्ट कई दिनों से आगे नहीं बढ़ रही?

यदि 7 दिन बाद भी स्टेटस "Pending with local police" दिखा रहा है, तो सीधे अपने संबंधित थाने के पासपोर्ट सेल या अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP/SP Office) के पासपोर्ट शाखा में जाएं। अपना फाइल नंबर दिखाएं और सत्यापन पूरा करवाएं।

2. क्या किसी पुराने बंद हो चुके मुकदमे से पीसीसी रुक सकती है?

यदि कोई पुराना मुकदमा था जिसमें आप न्यायालय द्वारा बरी (Acquitted) हो चुके हैं या एफआईआर खारिज हो चुकी है, तो उस कोर्ट आदेश (Judgment/Order Sheet) की प्रमाणित प्रति थाने में जमा करें। बंद हो चुके मामलों के आधार पर पीसीसी नहीं रोकी जा सकती।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1. क्या बिना पासपोर्ट के पीसीसी के लिए आवेदन किया जा सकता है?

नहीं। विदेश मंत्रालय के पोर्टल से पीसीसी बनवाने के लिए सक्रिय और वैध मूल पासपोर्ट होना अनिवार्य शर्त है। यदि आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो पहले नया पासपोर्ट बनवाएं, उसके बाद ही पीसीसी के लिए आवेदन करें।

Q2. पीसीसी बनवाने में कुल कितना समय लगता है?

यदि आपका पुलिस सत्यापन समय पर हो जाता है, तो पीएसके अपॉइंटमेंट की तारीख से 7 से 15 कार्य दिवसों में पीसीसी जारी हो जाता है। यदि आपका पासपोर्ट हाल ही में (6 महीने के भीतर) क्लियर पुलिस रिपोर्ट पर बना है, तो कई बार पीसीसी उसी दिन या 3 दिन में जारी हो जाता है।

Q3. क्या एक देश के लिए बना पीसीसी दूसरे देश में इस्तेमाल हो सकता है?

नहीं। पीसीसी पर उस देश का नाम स्पष्ट रूप से छपा होता है जिसके लिए आपने आवेदन किया था। यदि आपको किसी दूसरे देश में आवेदन करना है, तो उस देश के नाम से अलग से नया पीसीसी आवेदन करना होगा।

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