documents ⏱️ 5 मिनट पढ़ें 📅 16 सितंबर 2026

आयात-निर्यात कोड (Import Export Code - IEC) ऑनलाइन कैसे लें: DGFT पोर्टल, ₹500 फीस, नियम व पूरी गाइड

अमित कुमार
अमित कुमार
वरिष्ठ विधिक एवं लोक सेवा सलाहकार

विधि स्नातक (LL.B.) और प्रशासनिक नियमों (DoPT, नागरिक अधिकार चार्टर, राजस्व संहिता) के विशेषज्ञ। विगत 8 वर्षों से ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं, सिविल प्रमाण पत्रों, जाति, आय, निवास, और भूमि रिकॉर्ड प्रक्रियाओं पर प्रामाणिक तथ्य-जांच व विधिक मार्गदर्शन दे रहे हैं।

⚡ त्वरित उत्तर (Quick Answer)

नया आईईसी (IEC) कोड प्राप्त करने के लिए डीजीएफटी के आधिकारिक पोर्टल <strong>dgft.gov.in</strong> पर जाएं और 'Apply for IEC' पर क्लिक करके यूजर खाता बनाएं। आवेदक अपना 10-अंकों का पैन कार्ड नंबर, फर्म का नाम और जन्म/निगमन तिथि दर्ज करता है। इसके बाद फर्म की व्यावसायिक प्रकृति (Proprietorship, Partnership, Pvt Ltd), बैंक खाते का विवरण (खाता नंबर व IFSC कोड), और निर्यात/आयात की जाने वाली वस्तुओं की श्रेणियां दर्ज की जाती हैं। बैंक का कैंसिल्ड चेक (Cancelled Cheque) अथवा बैंक प्रमाण पत्र और पते का प्रमाण अपलोड किया जाता है। भारतकोश/गेटवे के माध्यम से <strong>₹500 का सरकारी शुल्क</strong> भुगतान करते ही सिस्टम द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक आईईसी (e-IEC Certificate) तुरंत जनरेट हो जाता है जिसे सीधे डाउनलोड किया जा सकता है।

पैरामीटरआधिकारिक विवरण
दस्तावेज़ का नामआयातक-निर्यातक कोड (Importer-Exporter Code - IEC Certificate)
जारीकर्ता प्राधिकरणविदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टलdgft.gov.in (एकमात्र आधिकारिक पोर्टल)
कोड की संरचना10-अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड (जो आवेदक के PAN कार्ड नंबर के हूबहू समान होता है)
सरकारी आवेदन शुल्क₹500 (मात्र पांच सौ रुपये) - ऑनलाइन नेट बैंकिंग/क्रेडिट कार्ड/UPI द्वारा देय
निस्तारण समय सीमातत्काल (Instant Auto-Issuance) - शुल्क भुगतान के कुछ ही मिनटों में प्रमाण पत्र जनरेट
वैधता अवधि (Validity)आजीवन (Lifetime) - परंतु प्रतिवर्ष अप्रैल से जून के बीच वार्षिक ऑनलाइन अपडेशन अनिवार्य
छूट (Exemption)व्यक्तिगत उपयोग (Personal use) हेतु मंगाई गई वस्तुओं पर और भारत सरकार के मंत्रालयों को आईईसी से छूट
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) वाणिज्य मंत्रालय वैधानिक दिशा-निर्देश: भारत से किसी भी प्रकार की वस्तु या वाणिज्यिक सेवा का विदेशों में निर्यात (Export) करने अथवा विदेशों से भारत में कोई भी माल आयात (Import) करने के लिए विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम के तहत आयात-निर्यात कोड (IEC - Importer-Exporter Code) प्राप्त करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा जारी किया जाने वाला यह 10-अंकों का विशिष्ट कोड वास्तव में फर्म या व्यक्ति के पैन (PAN) नंबर पर आधारित होता है। कस्टम विभाग (Customs) द्वारा किसी भी शिपमेंट को पोर्ट या एयरपोर्ट से क्लीयर कराने और विदेशी मुद्रा (FEMA/RBI) के वैध अंतरण हेतु आईईसी पहला अपरिहार्य दस्तावेज है।

1. आयात-निर्यात कोड (IEC) क्या है और यह क्यों आवश्यक है? {#1-क्या-है-आईईसी}

आयात-निर्यात कोड (Import Export Code - IEC) ऑनलाइन कैसे लें: DGFT पोर्टल, ₹500 फीस, नियम व पूरी गाइड
चित्र: आयात-निर्यात कोड (Import Export Code - IEC) ऑनलाइन कैसे लें: DGFT पोर्टल, ₹500 फीस, नियम व पूरी गाइड बनवाने की आधिकारिक सरकारी प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेजों की वैधानिक गाइड।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आईईसी व्यवसाय का वैश्विक पासपोर्ट है:

  • सीमा शुल्क क्लीयरेंस (Customs Clearance): जब कोई माल भारतीय बंदरगाह (Sea Port) या हवाई अड्डे (Air Cargo) पर आता है या विदेश भेजा जाता है, तो कस्टम अधिकारी और बिल ऑफ एंट्री/शिपिंग बिल सिस्टम (ICEGATE) बिना आईईसी के कार्गो को आगे नहीं बढ़ाते।
  • बैंक में विदेशी मुद्रा अंतरण: विदेशी खरीदार से डॉलर, यूरो या पाउंड में भुगतान प्राप्त करने और आरबीआई के फेमा (FEMA) नियमों के तहत विदेशी मुद्रा प्रेषण (Inward Remittance) को वैध घोषित करने हेतु बैंक आईईसी कोड मांगते हैं।
  • निर्यात सब्सिडी व लाभ: वाणिज्य मंत्रालय की निर्यात संवर्धन योजनाओं (जैसे RoDTEP, RoSCTL, ड्यूटी ड्रॉबैक) का नकद लाभ पाने के लिए।

2. आईईसी से किन्हें छूट प्राप्त है (Who is Exempt)? {#2-आईईसी-छूट}

निम्नलिखित स्थितियों में नागरिक को आईईसी लेने की आवश्यकता नहीं होती:

  1. व्यक्तिगत उपयोग (Personal Import/Export): यदि कोई व्यक्ति विदेश से केवल अपने निजी उपभोग हेतु कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कपड़े या दवाएं कूरियर से मंगाता है, जिसका कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है।
  2. सरकारी विभाग: रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय सरकार के मंत्रालय और अधिकृत धर्मार्थ संस्थान।
  3. नेपाल व म्यांमार सीमा व्यापार: विशिष्ट द्विपक्षीय समझौतों के तहत एक बार में ₹25,000 से कम के छोटे सीमांत व्यापार पर।
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3. अनिवार्य दस्तावेज चेकलिस्ट (Document Checklist) {#3-आवश्यक-दस्तावेज}

आवेदन करने से पूर्व निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल कॉपी (PDF/JPG, अधिकतम 5MB) रखें:

  1. आवेदक/फर्म का पैन कार्ड (PAN Card): कंपनी/फर्म या व्यक्तिगत प्रोपराइटर का पैन।
  2. पहचान व निवास प्रमाण: आधार कार्ड, पासपोर्ट, या वोटर आईडी।
  3. बैंक खाता प्रमाण (Bank Account Proof - कोई एक):
  • फर्म के नाम का कैंसिल्ड चेक (Cancelled Cheque) जिसमें खाताधारक का नाम, खाता संख्या और IFSC कोड स्पष्ट छपा हो।
  • अथवा बैंक द्वारा जारी आधिकारिक बैंक खाता प्रमाण पत्र (Bank Certificate / Form ANF-2A)
  1. व्यावसायिक परिसर का पता प्रमाण (Address Proof):
  • स्वामित्व होने पर: बिजली का बिल या सेल डीड।
  • किराये पर होने पर: वैध रेंट एग्रीमेंट और मकान मालिक का बिजली बिल।
  1. मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी (जो आधार और डीजीएफटी पोर्टल पर ओटीपी हेतु सक्रिय हों)।

4. DGFT पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की चरणबद्ध प्रक्रिया {#4-ऑनलाइन-आवेदन-प्रक्रिया}

```mermaid

graph TD

A[dgft.gov.in पर यूजर खाता बनाना व लॉगिन] --> B[Apply for IEC विकल्प चुनना व पैन PAN सत्यापन]

B --> C[फर्म का नाम, व्यावसायिक पता व संगठन प्रकार भरना]

C --> D[बैंक खाता विवरण IFSC व कैंसिल्ड चेक अपलोड करना]

D --> E[भागीदारों / निदेशकों की सूची व आधार डेटा दर्ज करना]

E --> F[Bharatkosh गेटवे से ₹500 का सरकारी शुल्क भुगतान]

F --> G[सिस्टम द्वारा डिजिटल e-IEC Certificate तत्काल जनरेट व डाउनलोड]

```

  1. पोर्टल पर जाएं: dgft.gov.in पर जाएं और शीर्ष दाएं कोने में 'Register' पर क्लिक करें।
  2. उपयोगकर्ता प्रोफाइल: 'Importer/Exporter' विकल्प चुनें, अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरें और पासवर्ड बनाएं।
  3. लॉगिन कर आवेदन करें: लॉगिन के बाद 'Services' मेनू में जाएं और 'IEC Profile Management' ➔ 'Apply for IEC' पर क्लिक करें।
  4. सामान्य विवरण (General Information):
  • पैन कार्ड नंबर और पैन पर दर्ज जन्मतिथि दर्ज कर आयकर से लिंक करें।
  • फर्म का नाम (Trade Name) और श्रेणी (Propreitorship / Partnership / LLP / Pvt Ltd) चुनें।
  1. परिसर का पता (Business Premises): अपनी फैक्ट्री, गोदाम या रजिस्टर्ड कार्यालय का सटीक पता भरें और पता प्रमाण अपलोड करें।
  2. बैंक विवरण (Bank Details): बैंक का नाम, शाखा, आईएफएससी और खाता नंबर भरें तथा कैंसिल्ड चेक की कॉपी अपलोड करें।
  3. निदेशक/साझेदार विवरण: कंपनी के सभी डायरेक्टर्स या पार्टनर्स के पैन व पते दर्ज करें।
  4. फीस भुगतान व ई-साइन: आधार ओटीपी अथवा डिजिटल सिग्नेचर (DSC) से फॉर्म ई-साइन करें और ₹500 का ऑनलाइन भुगतान करें।
  5. तत्काल डाउनलोड: भुगतान सफल होते ही स्क्रीन पर e-IEC Certificate (PDF) आ जाएगा। इसे प्रिंट कर सुरक्षित रख लें।

5. अनिवार्य वार्षिक नवीनीकरण / अपडेशन नियम (April-June Window) {#5-वार्षिक-अपडेशन-नियम}

डीजीएफटी के विदेश व्यापार नीति (FTP) के नए नियमों के तहत:

  • प्रत्येक आईईसी धारक को प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से 30 जून के बीच डीजीएफटी पोर्टल पर जाकर अपने विवरण का वार्षिक इलेक्ट्रॉनिक अपडेशन (Annual Electronic Updation) करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
  • भले ही आपके पते या बैंक में कोई बदलाव न हुआ हो, फिर भी पोर्टल पर लॉगिन करके 'Confirm Details' पर क्लिक करना होता है। (वार्षिक अपडेशन पूर्णतः निःशुल्क होता है)।
  • अपडेट न करने पर क्या होगा? यदि 30 जून तक आईईसी अपडेट नहीं किया जाता है, तो डीजीएफटी द्वारा आईईसी को 'De-activated / Suspended' कर दिया जाता है, जिससे आयात-निर्यात पूरी तरह रुक जाता है। बाद में इसे ₹1,000 की पेनल्टी भरकर पुनः सक्रिय (Re-activate) कराना पड़ता है।

6. कस्टम पोर्ट पर एडी कोड (AD Code) रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है? {#6-ad-कोड-पंजीकरण}

आईईसी बन जाने के बाद भी पहला निर्यात शिपमेंट भेजने से पहले एक तकनीकी प्रक्रिया आवश्यक होती है:

  • अधिकृत डीलर कोड (AD Code - Authorised Dealer Code): यह 14 अंकों का कोड होता है जो आपकी बैंक शाखा द्वारा एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से जारी किया जाता है।
  • ICEGATE पर रजिस्ट्रेशन: इस एडी कोड को कस्टम विभाग के ऑनलाइन पोर्टल icegate.gov.in पर उस विशिष्ट बंदरगाह या एयरपोर्ट के लिए पंजीकृत कराना होता है जहां से आपका माल रवाना होना है। इसके बाद ही सरकार आपके बैंक खाते में निर्यात सब्सिडी और आईजीएसटी रिफंड भेज पाती है।

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"name": "Importer-Exporter Code (IEC) Issuance Service",

"serviceType": "Foreign Trade Registration & Customs Licensing",

"provider": {

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"name": "Directorate General of Foreign Trade (DGFT), Ministry of Commerce and Industry"

},

"url": "https://www.dgft.gov.in/",

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"name": "India"

}

}

```

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q. क्या कोई व्यक्तिगत व्यक्ति (Individual) अपने नाम पर आईईसी ले सकता है?

A. हाँ, बिल्कुल। एक सामान्य नागरिक भी अपने व्यक्तिगत बचत बैंक खाते (Savings Account) और व्यक्तिगत पैन कार्ड के आधार पर एकल स्वामित्व (Proprietorship) के रूप में आईईसी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए कोई बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना अनिवार्य नहीं है।

Q. क्या सेवाओं के निर्यात (जैसे सॉफ्टवेयर या फ्रीलांसिंग) के लिए भी आईईसी अनिवार्य है?

A. यदि आप केवल सॉफ्टवेयर निर्यात या डिजिटल परामर्श दे रहे हैं और विदेशी मुद्रा प्राप्त कर रहे हैं, तो सामान्यतः बिना आईईसी के भी पैसा आ सकता है। लेकिन यदि आप भारत सरकार की सेवा निर्यात संवर्धन योजनाओं (SEIS) का लाभ लेना चाहते हैं या जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, तो आईईसी होना अनिवार्य है।

Q. क्या एक पैन कार्ड पर दो अलग-अलग आईईसी नंबर मिल सकते हैं?

A. नहीं। सरकार के नियमानुसार एक पैन (PAN) पर केवल एक ही आईईसी (Single IEC) आवंटित किया जाता है। यदि आपकी कई फर्में या शाखाएं हैं, तो वे सभी उसी एक मूल आईईसी के तहत सब-ब्रांच के रूप में जोड़ी जाती हैं।

Q. क्या आयात-निर्यात कोड (Import Export Code - IEC) कैसे लें को डिजिलॉकर (DigiLocker) में रखना कानूनी रूप से मान्य है?

A. हाँ, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और आईटी नियम 2016 के नियम 9A के तहत डिजिलॉकर में उपलब्ध डिजिटल दस्तावेज को मूल भौतिक कागजात के बराबर 100% कानूनी मान्यता प्राप्त है।

Q. इस प्रमाण पत्र / कार्ड की आधिकारिक वैधता (Validity) कितने समय की होती है?

A. अधिकांश सरकारी पहचान और सिविल प्रमाण पत्र (जैसे आधार, जन्म, जाति, निवास) आजीवन (Lifetime) मान्य होते हैं, जबकि आय प्रमाण पत्र सामान्यतः 3 वर्ष और ईडब्ल्यूएस 1 वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होता है।