news ⏱️ 5 मिनट 📅 2026-10-27 20:30:00

फैमिली पेंशन नियम 2026: पेंशनर के निधन के बाद पत्नी या बच्चों को पेंशन कैसे मिलेगी? फॉर्म 14 व प्रक्रिया

SK
सुधीर कांत चतुर्वेदी
वरिष्ठ वित्तीय विश्लेषक व वेतन आयोग विशेषज्ञ

25+ वर्षों से केंद्रीय वेतनमान, डीए दरों और सरकारी कर्मचारी पेंशन नियमों के अध्ययनकर्ता।

⚡ त्वरित उत्तर (Quick Answer)

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के अनुसार पेंशनर के निधन के बाद उसकी पत्नी या पति को पारिवारिक पेंशन (Family Pension) पाने का पहला कानूनी अधिकार होता है। पेंशनर की मृत्यु के बाद पहले 7 वर्षों तक या 67 वर्ष की आयु तक 'बढ़ी हुई दर' (Enhanced Rate) पर अंतिम मूल वेतन का 50% पेंशन मिलती है। इसके बाद सामान्य दर (Normal Rate) पर बेसिक पे का 30% जीवनभर मिलता है। इसे शुरू कराने के लिए बैंक में मृत्यु प्रमाण पत्र, पीपीओ (PPO) और फॉर्म 14 जमा करना होता है।

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त्वरित उत्तर (Quick Summary): किसी भी सरकारी कर्मचारी या पेंशनर की आकस्मिक मृत्यु होने पर उसके परिवार को तत्काल वित्तीय संबल देने के लिए केंद्र सरकार की फैमिली पेंशन योजना सबसे मजबूत कवच है। यदि पेंशनर का बैंक खाता पत्नी के साथ संयुक्त (Joint Account) है, तो नया खाता खोलने की भी जरूरत नहीं होती और बैंक मात्र 7 से 15 दिनों में फैमिली पेंशन शुरू कर देता है।

फैमिली पेंशन के दो स्लैब: बढ़ी हुई पेंशन (50%) बनाम सामान्य पेंशन (30%)

सरकार ने आश्रित परिवार को आर्थिक झटका न लगे, इसके लिए दोहरे स्लैब का नियम बनाया है:

  1. बढ़ी हुई फैमिली पेंशन (Enhanced Rate): पेंशनर की मृत्यु की तारीख से अगले **7 वर्षों तक** या यदि पेंशनर जीवित रहता तो उसकी 67 वर्ष की आयु होने तक, परिवार को मूल पेंशन का 100% यानी अंतिम बेसिक पे का **50% हिस्सा** मिलता रहता है।
  2. सामान्य फैमिली पेंशन (Normal Rate): 7 वर्ष पूरे होने के बाद आजीवन अंतिम बेसिक पे का **30% हिस्सा** (न्यूनतम ₹9,000 + समय-समय पर घोषित होने वाला महंगाई राहत - DR) मिलता है।

पारिवारिक पेंशन के हकदार कौन हैं? (पत्नी, दिव्यांग बच्चे व अविवाहित पुत्री)

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पेंशन नियमावली में प्राथमिकता का क्रम इस प्रकार है:

  • विधवा पत्नी या विधुर पति: पहली प्राथमिकता, मृत्यु या पुनर्विवाह (कुछ शर्तों के साथ) तक।
  • दिव्यांग बच्चे (Divyang Children): यदि कोई बेटा या बेटी मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग है और कमाने में असमर्थ है, तो माता-पिता दोनों के निधन के बाद उसे **आजीवन पारिवारिक पेंशन** मिलती है।
  • अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा पुत्रियां: यदि 25 वर्ष से अधिक उम्र है और कोई अन्य कमाने वाला नहीं है, तो वे भी आजीवन पेंशन की हकदार हैं जब तक कि उनका विवाह न हो जाए।
  • आश्रित माता-पिता: यदि कर्मचारी अविवाहित था, तो उसके माता-पिता पेंशन के पात्र होते हैं।

बैंक में फॉर्म 14 और दस्तावेज जमा करने के 4 आसान स्टेप्स

  1. मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate): नगर निगम या ग्राम पंचायत द्वारा जारी मूल मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
  2. फॉर्म 14 (Form 14) भरें: यह पारिवारिक पेंशन का औपचारिक आवेदन पत्र है। इसमें गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं।
  3. पीपीओ (Pension Payment Order): मूल पीपीओ बुकलेट और बैंक पासबुक संलग्न करें।
  4. बैंक में पावती लें: पेंशन वितरण शाखा (CPPC) में दस्तावेज जमा करके पावती लें। 1 महीने के भीतर पेंशनर का नाम बदलकर पत्नी के नाम पेंशन शुरू हो जाती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (PAA FAQs)

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1. क्या फैमिली पेंशन पर भी हर 6 महीने में महंगाई राहत (DR) बढ़ती है?

हाँ, सामान्य पेंशनरों की तरह फैमिली पेंशनरों को भी केंद्र सरकार द्वारा घोषित 3% या 4% का महंगाई राहत (Dearness Relief) हर साल जनवरी और जुलाई से जुड़कर मिलता है।

2. क्या फैमिली पेंशनर को हर साल डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र देना होता है?

हाँ, हर साल नवंबर के महीने में बायोमेट्रिक या मोबाइल से 'जीवन प्रमाण ऐप' (Face Auth) के ज़रिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होता है ताकि पेंशन बिना रुके जारी रहे।

पेंशनर की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन शुरू कराने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया (Form 14 प्रोसेस)

परिवार के मुख्य पेंशनभोगी के निधन के उपरांत आश्रित पत्नी, पति या पात्र संतान को पेंशन बिना किसी बाधा के जारी कराने हेतु निम्न चरणों का पालन करें:

  1. स्टेप 1 (पेंशन वितरण बैंक को तत्काल सूचना): पेंशनर की मृत्यु होते ही उस बैंक शाखा को लिखित सूचना दें जहाँ पेंशन का खाता संचालित है। साथ में नगर निगम या ग्राम पंचायत द्वारा जारी मूल मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) की प्रति संलग्न करें ताकि खाते में अधिक पेंशन न जाए।
  2. स्टेप 2 (फॉर्म 14 यानी Form 14 भरना): यदि पेंशनर और जीवनसाथी का संयुक्त बैंक खाता (Joint Account) है और PPO में पत्नी/पति का नाम पहले से दर्ज है, तो अलग से नए PPO की आवश्यकता नहीं होती। केवल एक सादे आवेदन के साथ 'Form 14' भरकर बैंक प्रबंधक को देना होता है।
  3. स्टेप 3 (आवश्यक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियां):
    • मूल पीपीओ (Pension Payment Order) की दोनों प्रतियां (Disburser's Half & Pensioner's Half)
    • दावेदार का आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक
    • पारिवारिक पेंशनभोगी के दो पासपोर्ट साइज फोटो (बैंक प्रबंधक द्वारा सत्यापित)
    • पुनर्विवाह न करने का शपथ पत्र (Non-Remarriage Certificate)
  4. स्टेप 4 (स्पर्श / CPAO पोर्टल पर डेटा अपडेशन): बैंक शाखा द्वारा दस्तावेज केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) या रक्षा कर्मियों के मामले में 'SPARSH' पोर्टल पर डिजिटल रूप से अपलोड किए जाते हैं।
  5. स्टेप 5 (पारिवारिक पेंशन की शुरुआत और एरियर भुगतान): मृत्यु की तारीख के अगले दिन से पारिवारिक पेंशन की गणना शुरू होती है और अगले माह के नियमित चक्र में पेंशन व बकाया एरियर सीधे खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है।

बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन (Enhanced Family Pension) बनाम सामान्य पेंशन के नियम

सरकारी नियमों के अनुसार पेंशनर के निधन पर परिवार को तत्काल आर्थिक संकट से बचाने के लिए बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन दी जाती है:

  • बढ़ी हुई पेंशन की दर: पेंशनर के अंतिम आहरित वेतन का 50% या सामान्य पेंशन का पूरा हिस्सा (जो भी लागू हो) दिया जाता है।
  • अवधि: यह बढ़ी हुई दर मृत्यु की तारीख से लगातार 10 वर्षों तक (या पेंशनभोगी के 67 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो) मिलती है।
  • सामान्य पारिवारिक पेंशन: 10 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद पेंशन स्वतः सामान्य दर यानी अंतिम मूल वेतन के 30% पर आ जाती है और उस पर समय-समय पर घोषित महंगाई राहत (DR) मिलती रहती है।

अविवाहित, विधवा या दिव्यांग पुत्री के लिए आजीवन पारिवारिक पेंशन के विशेष प्रावधान

यदि पेंशनर और उनकी पत्नी दोनों का देहांत हो चुका हो, तो पुत्र को 25 वर्ष की आयु तक या आजीविका कमाने तक पेंशन मिलती है। परंतु पुत्रियों और दिव्यांग संतानों के लिए विशेष मानवीय नियम बनाए गए हैं:

  • दिव्यांग संतान (पुत्र/पुत्री): यदि संतान शारीरिक या मानसिक रूप से 40% या अधिक दिव्यांग है और स्वयं जीविकोपार्जन में असमर्थ है, तो उसे जीवनभर पारिवारिक पेंशन मिलती है।
  • अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा पुत्री: यदि पुत्री 25 वर्ष से अधिक आयु की हो चुकी है और उसके पास आजीविका का कोई स्वतंत्र साधन नहीं है (आय ₹9,000 + DR से कम है), तो वह भी अपने माता-पिता के बाद आजीवन पारिवारिक पेंशन की हकदार होती है।
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