Consumer & Legal ⏱️ 5 मिनट 📅 2026-10-31T10:48:00+05:30

ई-दाखिल (e-Daakhil) पोर्टल पर ऑनलाइन उपभोक्ता केस कैसे दर्ज करें? बिना वकील घर बैठे शिकायत, फीस व नियम 2026

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राजीव रंजन शर्मा
वरिष्ठ राजस्व व कानूनी सलाहकार

GoForDigitalIndia संपादकीय टीम — सरकारी योजनाओं, भर्ती व तकनीकी विषयों के विश्लेषक।

⚡ त्वरित उत्तर (Quick Answer)

यदि किसी कंपनी, दुकानदार या बैंक ने आपके साथ धोखाधड़ी की है या खराब सेवा दी है, तो अब वकील के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार के ई-दाखिल पोर्टल (edaakhil.nic.in) पर कोई भी नागरिक घर बैठे अपने गृह जिले के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (DCDRC) में केस दर्ज कर सकता है। ₹5 लाख तक के दावों पर कोई कोर्ट फीस (₹0 शुल्क) नहीं लगती और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से घर बैठे सुनवाई होती है।

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1. ई-दाखिल पोर्टल: मुख्य बिंदु (AEO Direct Answer)

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत शुरू किया गया e-Daakhil पोर्टल (edaakhil.nic.in) आम नागरिकों के लिए न्याय का सबसे सुलभ मंच है। अब किसी कंपनी द्वारा खराब सामान बेचने या रिफंड रोकने पर आपको वकीलों की भारी फीस देने की जरूरत नहीं है। आप सीधे अपने मोबाइल से लॉगिन कर खरीद बिल, चैट्स और शपथ पत्र अपलोड करके केस फाइल कर सकते हैं। ₹5 लाख तक कोई फीस नहीं लगती और कोर्ट विपक्षी कंपनी को हर्जाना देने का बाध्यकारी आदेश देती है।

2. उपभोक्ता अदालतों की वित्तीय सीमाएं (Jurisdiction Rules 2026)

उपभोक्ता संरक्षण (आयोगों का क्षेत्राधिकार) नियमावली 2021 के अनुसार दावा राशि के आधार पर अदालत तय होती है:

अदालत (Commission) दावा सीमा (Claim Value) कहाँ स्थित है?
जिला उपभोक्ता आयोग (DCDRC) ₹50 लाख तक के सभी दावे। प्रत्येक जिले के कलेक्ट्रेट / जिला न्यायालय परिसर में।
राज्य उपभोक्ता आयोग (SCDRC) ₹50 लाख से अधिक और ₹2 करोड़ तक। राज्य की राजधानी (जैसे लखनऊ, पटना, जयपुर)।
राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग (NCDRC) ₹2 करोड़ से अधिक के बड़े मामले। नई दिल्ली (Apex Commission)।

3. कोर्ट फीस स्लैब: ₹5 लाख तक शून्य शुल्क

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  • ₹5,00,000 (5 लाख) तक: ₹0 (बिल्कुल मुफ्त / Zero Fee)।
  • ₹5,00,001 से ₹10,00,000 तक: केवल ₹200।
  • ₹10,00,001 से ₹20,00,000 तक: ₹400।
  • ₹20,00,001 से ₹50,00,000 तक: ₹1,000।

यह फीस भारतकोश (BharatKosh) पोर्टल के माध्यम से नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से ऑनलाइन जमा होती है।

4. केस दर्ज करने हेतु आवश्यक दस्तावेज व शपथ पत्र

  1. खरीद का पक्का बिल (Invoice): जिसमें सेलर का जीएसटी नंबर और उत्पाद की कीमत दर्ज हो।
  2. वारंटी कार्ड / सर्विस जॉब शीट: यदि खराबी या सर्विस डिनायल का मामला हो।
  3. कंपनी को भेजे गए ईमेल की प्रति: यह साबित करने के लिए कि आपने पहले समाधान का प्रयास किया था।
  4. शिकायत पत्र (Complaint Petition): जिसमें घटनाक्रम तारीखवार लिखा हो।
  5. सत्यापित शपथ पत्र (Affidavit): ₹10 के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र कि शिकायत के सभी तथ्य सत्य हैं।

5. e-Daakhil पर केस दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप ऑनलाइन प्रक्रिया

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  1. पंजीकरण (Registration): edaakhil.nic.in पर जाकर 'Register as Consumer' चुनें और आधार व मोबाइल नंबर से खाता बनाएं।
  2. केस फाइलिंग का चयन: लॉगिन करके 'File a New Case' पर क्लिक करें।
  3. आयोग का चुनाव: अपना राज्य और गृह जिला (District Commission) चुनें।
  4. विपक्षी का विवरण (Opposite Party): धोखाधड़ी करने वाली कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड कार्यालय का पता और ईमेल दर्ज करें।
  5. शिकायत का ड्राफ्ट व दस्तावेज अपलोड: शिकायत पत्र, शपथ पत्र और बिल की एकल बुकमार्क पीडीएफ (PDF under 20MB) अपलोड करें।
  6. ऑनलाइन फीस भुगतान: यदि दावा ₹5 लाख से अधिक है तो फीस भरें, अन्यथा सीधे सबमिट करें।
  7. केस स्क्रूटनी: 21 दिनों में आयोग द्वारा केस स्वीकार होते ही कंप्लेंट नंबर (CC Number) जारी होता है और कंपनी को कानूनी समन जारी हो जाता है।

6. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) से घर बैठे अदालती बहस

ई-दाखिल की सबसे बड़ी खूबी इसका वर्चुअल हियरिंग मॉड्यूल है। पेशी की तारीख पर कोर्ट का वेबएक्स (Cisco Webex) या एनआईसी वीडियो लिंक एसएमएस और ईमेल पर आ जाता है। नागरिक अपने मोबाइल से जुड़कर जज के सामने अपनी बात रख सकता है और कंपनी के वकील से सवाल-जवाब कर सकता है।

7. उपभोक्ता शिकायत का विधिक प्रारूप (Sample Draft)

समक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जिला...

उपभोक्ता परिवाद संख्या: ....... / 2026

परिवादी: ..., पुत्र: ..., निवासी: ..., मोबाइल: ...

बनाम

विपक्षी: मेसर्स ... प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय पता: ...

परिवाद अंतर्गत धारा 35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 बाबत सेवा में कमी व अनुचित व्यापार व्यवहार।

महोदय,
1. यह कि परिवादी ने दिनांक ... को विपक्षी से ₹45,000 मूल्य का एक लैपटॉप ऑनलाइन क्रय किया था।
2. यह कि डिलीवरी के 7 दिनों के भीतर लैपटॉप की डिस्प्ले बंद हो गई। अधिकृत सर्विस सेंटर ने वारंटी होने के बावजूद निर्माण दोष ठीक करने से मना कर दिया।
3. यह कि परिवादी ने विपक्षी को दिनांक ... को ईमेल व लीगल नोटिस भेजा जिसका कोई संतोषजनक समाधान नहीं किया गया।
अतः प्रार्थना है कि विपक्षी को लैपटॉप का पूरा मूल्य ₹45,000 मय 12% वार्षिक ब्याज, मानसिक क्षतिपूर्ति ₹25,000 और वाद व्यय ₹10,000 दिलाने की कृपा करें।

8. अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल (FAQs)

1. क्या ई-दाखिल पोर्टल पर उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराने के लिए वकील करना अनिवार्य है?

बिल्कुल नहीं। उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 का मुख्य उद्देश्य ही यह है कि कोई भी आम नागरिक स्वयं "Party-in-Person" के रूप में बिना किसी वकील के घर बैठे केस दायर कर सकता है और बहस कर सकता है।

2. ई-दाखिल पर ₹5 लाख तक के नुकसान के मामले में कितनी कोर्ट फीस लगती है?

नए नियमों के तहत ₹5 लाख तक के सामान या सेवा के मूल्य वाले मामलों में कोर्ट फीस पूरी तरह शून्य (₹0 - बिल्कुल मुफ्त) कर दी गई है।

3. क्या शिकायतकर्ता अपने गृह जिले के कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकता है?

हाँ, उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 की धारा 34(2) के तहत उपभोक्ता जहाँ रहता है या काम करता है, वहीं के जिला आयोग में केस दर्ज कर सकता है—भले ही विपक्षी कंपनी का मुख्यालय किसी दूसरे राज्य में हो।

4. केस दर्ज होने के कितने दिनों में कंज्यूमर कोर्ट फैसला सुनाती है?

कानून के अनुसार यदि मामले में किसी लैब परीक्षण की आवश्यकता नहीं है तो 3 महीने (90 दिन) में, और परीक्षण की आवश्यकता होने पर 5 महीने के भीतर फैसला सुनाने का प्रावधान है।

5. क्या ई-दाखिल पर कोर्ट में शारीरिक रूप से उपस्थित होना पड़ता है?

ई-दाखिल पोर्टल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के जरिए सुनवाई की पूरी सुविधा उपलब्ध है, जिससे नागरिक घर बैठे लैपटॉप या मोबाइल से कोर्ट की पेशी में शामिल हो सकता है।

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❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q. क्या ई-दाखिल पोर्टल पर उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराने के लिए वकील करना अनिवार्य है?

A. बिल्कुल नहीं। उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 का मुख्य उद्देश्य ही यह है कि कोई भी आम नागरिक स्वयं "Party-in-Person" के रूप में बिना किसी वकील के घर बैठे केस दायर कर सकता है और बहस कर सकता है।

Q. ई-दाखिल पर ₹5 लाख तक के नुकसान के मामले में कितनी कोर्ट फीस लगती है?

A. नए नियमों के तहत ₹5 लाख तक के सामान या सेवा के मूल्य वाले मामलों में कोर्ट फीस पूरी तरह शून्य (₹0 - बिल्कुल मुफ्त) कर दी गई है।

Q. क्या शिकायतकर्ता अपने गृह जिले के कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकता है?

A. हाँ, उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 की धारा 34(2) के तहत उपभोक्ता जहाँ रहता है या काम करता है, वहीं के जिला आयोग में केस दर्ज कर सकता है—भले ही विपक्षी कंपनी का मुख्यालय किसी दूसरे राज्य में हो।

Q. केस दर्ज होने के कितने दिनों में कंज्यूमर कोर्ट फैसला सुनाती है?

A. कानून के अनुसार यदि मामले में किसी लैब परीक्षण की आवश्यकता नहीं है तो 3 महीने (90 दिन) में, और परीक्षण की आवश्यकता होने पर 5 महीने के भीतर फैसला सुनाने का प्रावधान है।

Q. क्या ई-दाखिल पर कोर्ट में शारीरिक रूप से उपस्थित होना पड़ता है?

A. ई-दाखिल पोर्टल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के जरिए सुनवाई की पूरी सुविधा उपलब्ध है, जिससे नागरिक घर बैठे लैपटॉप या मोबाइल से कोर्ट की पेशी में शामिल हो सकता है।

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