documents ⏱️ 11 मिनट पढ़ें 📅 17 सितंबर 2026

DigiLocker Driving Licence & RC Validity: क्या ट्रैफिक पुलिस डिजिटल चालान काट सकती है? MoRTH व IT Act के कड़े नियम

AK
अमित कुमार
वरिष्ठ विधिक एवं लोक सेवा सलाहकार

विधि स्नातक (LL.B.) और मोटर वाहन अधिनियम, नागरिक अधिकार चार्टर व आईटी कानून के विशेषज्ञ।

⚡ त्वरित उत्तर (Quick Answer)

केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR 1989) के नियम 139 और सड़क परिवहन मंत्रालय (MoRTH) के परिपत्र RT-11036/64/2017-MVL के अनुसार, केंद्र सरकार के 'DigiLocker' अथवा 'mParivahan' ऐप में प्रस्तुत ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और आरसी पूर्णतः कानूनी रूप से मान्य हैं। ट्रैफिक पुलिस मूल भौतिक कागज न होने पर जुर्माना नहीं लगा सकती। आईटी अधिनियम 2000 की धारा 4 के तहत यह मूल दस्तावेज के समतुल्य वैधानिक दर्जा रखता है। आधिकारिक स्रोत: morth.nic.in व parivahan.gov.in।

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📌 मुख्य विशेषताएं व आवश्यक बिंदु

  • DigiLocker या mParivahan ऐप में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज भौतिक कागजात के 100% कानूनी रूप से समतुल्य।
  • मोबाइल में खींची गई साधारण फोटो या व्हाट्सएप पीडीएफ कानूनी रूप से मान्य नहीं है; केवल अधिकृत ऐप ही मान्य।
  • गंभीर अपराध में भौतिक दस्तावेज जब्त करने की आवश्यकता नहीं; पुलिस सीधे सॉफ्टवेयर में इलेक्ट्रॉनिक जब्ती (Digital Seizure) करती है।
  • यदि कोई पुलिसकर्मी डिजिटल दस्तावेज मानने से मना करता है, तो आप MoRTH के परिपत्र और ई-चालान पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं।
प्रस्तुति का माध्यमकानूनी मान्यता (Legal Status)संबंधित कानून / वैधानिक संदर्भ
DigiLocker ऐप (Issued Documents)100% कानूनी मान्यIT Act 2000 धारा 4 व नियम 9A, CMVR नियम 139
mParivahan ऐप (Virtual DL / RC)100% कानूनी मान्यMoRTH परिपत्र RT-11036/64/2017-MVL नियामक
मोबाइल कैमरे से खींची फोटोअमान्य (Not Accepted)छेड़छाड़ के जोखिम के कारण कोर्ट द्वारा खारिज
व्हाट्सएप पर आई साधारण PDFअमान्य (Not Accepted)डिजिटल हस्ताक्षर सत्यापन का अभाव
मूल लेमिनेटेड स्मार्ट कार्ड100% कानूनी मान्यमोटर वाहन अधिनियम 1988 (parivahan.gov.in)

1. MoRTH और IT Act का आधिकारिक कानून: डिजिटल दस्तावेज की वैधानिकता

DigiLocker Driving Licence और RC की कानूनी मान्यता
चित्र: डिजिलॉकर या mParivahan ऐप में मौजूद वर्चुअल दस्तावेज भारतीय कानून के अनुसार भौतिक कागजात के बराबर हैं।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 139 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 4 के तहत इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रस्तुत दस्तावेजों को मूल कागजात के समतुल्य घोषित किया है। आधिकारिक स्रोत: parivahan.gov.in

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2. कौन से ऐप्स मान्य हैं और फोटो/व्हाट्सएप क्यों अमान्य हैं?

केवल DigiLocker और परिवहन विभाग का mParivahan ऐप कानूनी रूप से मान्य हैं क्योंकि ये सीधे सारथी और वाहन डेटाबेस से जुड़े होते हैं। फोन कैमरे की फोटो या व्हाट्सएप पीडीएफ मान्य नहीं है।

3. यदि लाइसेंस जब्त करना हो तो पुलिस कैसे करती है डिजिटल जब्ती?

ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ई-चालान डिवाइस में डीएल नंबर दर्ज कर डिजिटल जब्ती (Digital Seizure) करते हैं जो सीधे 'सारथी' डेटाबेस में अपडेट हो जाती है।

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4. यदि ट्रैफिक पुलिस डिजिटल दस्तावेज मानने से मना करे तो क्या करें?

अधिकारी को MoRTH परिपत्र RT-11036/64/2017-MVL का संदर्भ दें और ऐप में मौजूद क्यूआर कोड को विभागीय डिवाइस से स्कैन करने का अनुरोध करें।

5. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q. क्या गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUCC) भी डिजिलॉकर में मान्य है?

A. हाँ, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) भी अब ऑनलाइन 'वाहन' पोर्टल से सीधे लिंक होता है और इसे mParivahan या डिजिलॉकर में डिजिटल रूप से दिखाया जा सकता है।

Q. यदि मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए तो क्या ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है?

A. हाँ, यदि चेकिंग के समय आप मोबाइल डिस्चार्ज होने के कारण ऐप में दस्तावेज नहीं दिखा पाते, तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत दस्तावेज प्रस्तुत न करने का चालान काटा जा सकता है।

Q. क्या व्यावसायिक वाहनों के लिए भी डिजिलॉकर मान्य है?

A. हाँ, वाणिज्यिक वाहनों के परमिट, फिटनेस, टैक्स रसीद और बीमा सभी दस्तावेज डिजिलॉकर व mParivahan पर समान रूप से मान्य हैं।

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