yojana ⏱️ 19 मिनट पढ़ें 📅 2026-10-17 10:00:00

PMEGP लोन योजना 2026: ₹50 लाख तक का बिजनेस लोन और 35% सरकारी सब्सिडी, देखें ऑनलाइन आवेदन व प्रोजेक्ट रिपोर्ट नियम

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सीए विनीत कुमार अग्रवाल
वरिष्ठ एमएसएमई वित्तीय सलाहकार एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट

खादी ग्रामोद्योग आयोग (KVIC), पीएमईजीपी सब्सिडी ऑडिट, बैंक प्रोजेक्ट रिपोर्ट और एमएसएमई फंडिंग पर 15 वर्षों का प्रैक्टिकल अनुभव।

⚡ त्वरित उत्तर (Quick Answer)

PMEGP योजना में विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) इकाई के लिए अधिकतम ₹50 लाख और सेवा (सर्विस) उद्योग के लिए ₹20 लाख तक का लोन मिलता है। सामान्य वर्ग के पुरुष को शहरी क्षेत्र में 15% और ग्रामीण क्षेत्र में 25% सब्सिडी मिलती है, जबकि विशेष श्रेणी (महिला, एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक व दिव्यांग) को शहरी क्षेत्र में 25% और ग्रामीण क्षेत्र में पूरी 35% सब्सिडी मिलती है। आवेदन आधिकारिक पोर्टल kviconline.gov.in पर निशुल्क होता है और 10 लाख से ऊपर के लोन के लिए 8वीं पास होना अनिवार्य है।

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📌 मुख्य विशेषताएं व आवश्यक बिंदु

  • 35% तक भारी सरकारी सब्सिडी: ग्रामीण क्षेत्र में महिला, ओबीसी, एससी व एसटी उद्यमियों को प्रोजेक्ट लागत की 35% गैर-वापसी योग्य सब्सिडी
  • अपना अंशदान (Own Contribution) केवल 5% से 10%: सामान्य वर्ग को 10% और आरक्षित व महिला वर्ग को केवल 5% अपनी जेब से लगाना होता है
  • 3 साल का सब्सिडी लॉक-इन: सब्सिडी सीधे बैंक खाते में नकद नहीं मिलती, बल्कि 3 साल के लिए टर्म डिपॉजिट रिसीट (TDR) के रूप में बैंक में जमा रहती है
  • अनिवार्य ऑनलाइन EDP ट्रेनिंग: लोन मंजूर होने के बाद उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) का 5 से 10 दिन का ऑनलाइन कोर्स करना जरूरी
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नया उद्योग, कारखाना या सर्विस सेंटर शुरू करने की सोच रहे युवाओं और उद्यमियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती पूंजी (कैपिटल) की होती है। केंद्र सरकार का सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) चलाता है। यह देश की सबसे बड़ी क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है जिसमें न केवल सरकारी व प्राइवेट बैंकों से ₹50 लाख तक का लोन आसानी से मिलता है, बल्कि सरकार प्रोजेक्ट लागत का 35% तक खुद वहन करती है जिसे कभी वापस नहीं लौटाना होता।

⚡ एक नज़र में काम की बात (Quick Summary)

PMEGP योजना में मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के लिए ₹50 लाख और सर्विस प्रोजेक्ट के लिए ₹20 लाख की सीमा है। ग्रामीण क्षेत्र में महिला या ओबीसी/एससी/एसटी आवेदक को 35% सब्सिडी मिलती है। यानी ₹20 लाख के प्रोजेक्ट पर ₹7 लाख की सरकारी छूट मिलती है। आवेदन केवल kviconline.gov.in पर ऑनलाइन होता है।

आधिकारिक पोर्टल: kviconline.gov.in | हेल्पलाइन: 1800-3000-0034

1. PMEGP योजना क्या है और इसमें कितनी सब्सिडी व लोन मिलता है?

PMEGP योजना का मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करके स्वरोजगार और रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें लोन तीन हिस्सों में बंटा होता है:

  • उद्यमी का स्वयं का अंशदान (Own Margin): कुल प्रोजेक्ट लागत का 5% से 10% पैसा आवेदक को अपनी जेब से लगाना होता है।
  • बैंक का ऋण (Bank Loan): कुल लागत का 60% से 75% हिस्सा बैंक टर्म लोन (मशीनरी के लिए) और कैश क्रेडिट वर्किंग कैपिटल के रूप में फाइनेंस करता है।
  • सरकारी सब्सिडी (Margin Money Subsidy): 15% से 35% हिस्सा सरकार बैंक को भेजती है जो 3 वर्ष तक ब्याज-मुक्त फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में आपके लोन खाते में सुरक्षित रहता है और सफल संचालन के बाद लोन में से माइनस (समायोजित) हो जाता है।

2. 5-कॉलम सब्सिडी तालिका: वर्ग, क्षेत्र व अंशदान का पूरा गणित

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नीचे दी गई तालिका से समझें कि आपकी श्रेणी और क्षेत्र के अनुसार आपको कितनी सब्सिडी और खुद कितना पैसा लगाना होगा:

लाभार्थी की श्रेणी (Category) उद्यमी का अंशदान (Own Share) शहरी सब्सिडी (Urban Subsidy) ग्रामीण सब्सिडी (Rural Subsidy) काम की सलाह
सामान्य वर्ग (General Category Male) 10% प्रोजेक्ट लागत 15% सब्सिडी 25% सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्र में इकाई लगाने पर 10% अतिरिक्त लाभ
विशेष वर्ग (OBC पुरुष) 5% प्रोजेक्ट लागत 25% सब्सिडी 35% सब्सिडी तहसीलदार द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें
महिला उद्यमी (सभी वर्ग - General, OBC, SC, ST) 5% प्रोजेक्ट लागत 25% सब्सिडी 35% सब्सिडी परिवार की महिला के नाम आवेदन करने पर अधिकतम छूट
एससी / एसटी / अल्पसंख्यक / पूर्व सैनिक 5% प्रोजेक्ट लागत 25% सब्सिडी 35% सब्सिडी बैंक केवल 5% मार्जिन मनी मांगेगा
दिव्यांग (PwD) एवं पहाड़ी / पूर्वोत्तर राज्य 5% प्रोजेक्ट लागत 25% सब्सिडी 35% सब्सिडी विशेष श्रेणी में जिला टास्क फोर्स में प्राथमिकता

3. कौन-से बिजनेस PMEGP के तहत पात्र हैं और कौन-से प्रतिबंधित?

PMEGP में लगभग सभी प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस बिजनेस कवर होते हैं:

  • पात्र विनिर्माण (Manufacturing) उद्योग (₹50 लाख तक): आटा चक्की, मसाला पिसाई, तेल मिल (Oil Mill), बेकरी एवं कन्फेक्शनरी, नमकीन-पापड़, दोना-पत्तल, फ्लाई ऐश ईंट, पीवीसी पाइप, फर्नीचर निर्माण, गारमेंट सिलाई फैक्ट्री, डिटर्जेंट एवं साबुन निर्माण आदि।
  • पात्र सेवा (Service) उद्योग (₹20 लाख तक): आधुनिक साइबर कैफे व डिजिटल सेवा केंद्र, ऑटो रिपेयर गैराज, मोबाइल रिपेयरिंग व इलेक्ट्रॉनिक्स सेंटर, ब्यूटी पार्लर व सैलून, ड्राई क्लीनिंग, डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी लैब, डीटीपी व प्रिंटिंग प्रेस आदि।
  • प्रतिबंधित व्यवसाय (Negative List): मांस, मछली, बूचड़खाना, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, पॉलीथीन कैरी बैग (75 माइक्रोन से कम) और सीधे कृषि उत्पादन (जैसे फसल उगाना या बागवानी) के लिए यह लोन मान्य नहीं है।

4. बैंक लोन के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करें?

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PMEGP में 90% फॉर्म बैंक स्तर पर केवल इसलिए अटकते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट अव्यवहारिक या अधूरी होती है। एक स्वीकृत होने योग्य रिपोर्ट में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए:

  1. मशीनरी का विवरण और कोटेशन: रजिस्टर्ड जीएसटी वेंडर से मशीनों का जीएसटी सहित आधिकारिक कोटेशन संलग्न करें।
  2. कार्यशील पूंजी (Working Capital) की जरूरत: 1 से 2 महीने का कच्चा माल, बिजली, वेतन और दुकान का किराया।
  3. प्रोजेक्टेड लाभ-हानि खाता (Profit & Loss Projection): अगले 3 से 5 वर्षों में होने वाली संभावित बिक्री और शुद्ध मुनाफा।
  4. ऋण शोधन क्षमता (DSCR): रिपोर्ट में यह साबित होना चाहिए कि आपका शुद्ध मुनाफा बैंक की मासिक ईएमआई चुकाने के बाद भी कम से कम 1.5 गुना बचता है।

5. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट

ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले ये सभी दस्तावेज स्कैन करके रख लें (पीडीएफ या जेपीजी, 100 KB से 300 KB):

  • आधार कार्ड और पैन कार्ड: अनिवार्य व्यक्तिगत पहचान।
  • जाति प्रमाण पत्र: ओबीसी, एससी या एसटी का सरकारी सर्टिफिकेट (सब्सिडी क्लेम के लिए जरूरी)।
  • शैक्षणिक योग्यता: 8वीं, 10वीं या 12वीं की मार्कशीट। (यदि प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 10 लाख से ऊपर या सर्विस में 5 लाख से ऊपर है, तो न्यूनतम 8वीं पास होना अनिवार्य है)।
  • विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR): मशीनरी विवरण और वित्तीय गणना के साथ।
  • मशीनरी कोटेशन: अधिकृत सप्लायर द्वारा दिया गया कोटेशन।
  • दुकान या जमीन का प्रमाण: रेंट एग्रीमेंट या खुद की जमीन की खतौनी/रजिस्ट्री।
  • पासपोर्ट साइज फोटो: साफ रंगीन फोटो।

6. kviconline.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करने के 7 आसान स्टेप्स

आप खुद या अपने नजदीकी अधिकृत साइबर कैफे पर जाकर नीचे दिए गए स्टेप्स से फॉर्म भर सकते हैं:

  1. स्टेप 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: ब्राउज़र में kviconline.gov.in खोलें और 'PMEGP e-Portal' पर क्लिक करें।
  2. स्टेप 2: नया फॉर्म चुनें: होमपेज पर 'Application for New Unit' विकल्प पर क्लिक करें।
  3. स्टेप 3: व्यक्तिगत और आधार सत्यापन: 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें, अपना नाम, सामाजिक श्रेणी (General, OBC, SC, ST) और जन्मतिथि भरें।
  4. स्टेप 4: एजेंसी और जिले का चयन: प्रायोजक एजेंसी में KVIC, KVIB, या DIC (जिला उद्योग केंद्र) में से किसी एक को चुनें और अपना गृह जिला व ग्रामीण/शहरी क्षेत्र टिक करें।
  5. स्टेप 5: बैंक और प्रोजेक्ट विवरण: अपनी पसंदीदा बैंक शाखा का IFSC कोड डालें जहां आप लोन खाता खोलना चाहते हैं। प्रोजेक्ट की कुल लागत (मशीनरी + वर्किंग कैपिटल) दर्ज करें।
  6. स्टेप 6: दस्तावेज अपलोड: अपनी फोटो, आधार, जाति प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और कोटेशन अपलोड करें।
  7. स्टेप 7: सबमिट और पावती प्रिंट: 'Save & Submit' पर क्लिक करें। आपके मोबाइल पर एप्लिकेशन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। 'Print Application' से रसीद निकाल लें।

7. सब्सिडी क्लेम (Margin Money) और 3 साल के लॉक-इन नियम

बैंक द्वारा लोन स्वीकृत (Sanction) होने के बाद सब्सिडी प्रक्रिया इस प्रकार चलती है:

  • सब्सिडी का ट्रांसफर: बैंक लोन डिस्बर्स करने के बाद पोर्टल पर सब्सिडी क्लेम करता है। सरकार सब्सिडी राशि बैंक को भेजती है जो आपके नाम पर अलग 'Subsidy Reserve Fund Account' में जमा हो जाती है।
  • शून्य ब्याज (Zero Interest on Subsidy): जितनी रकम सब्सिडी की आई है, उस पर बैंक आपसे कोई ब्याज नहीं वसूल सकता। ब्याज केवल शेष बैंक लोन पर लगता है।
  • 3 साल का भौतिक सत्यापन (Physical Verification): लोन मिलने के 24 से 36 महीने के भीतर सरकारी टीम आपकी फैक्ट्री या दुकान का निरीक्षण करने आती है। यदि इकाई सही ढंग से चल रही है, तो सब्सिडी की पूरी रकम लोन के मूलधन में से काट दी जाती है और आपका लोन 35% कम हो जाता है।

8. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1: क्या PMEGP लोन में कोई जमीन या मकान गिरवी (Collateral) रखना पड़ता है?

उत्तर: नहीं। ₹10 लाख तक के लोन के लिए आरबीआई के नियमों के अनुसार कोई गिरवी संपत्ति नहीं मांगी जा सकती। ₹10 लाख से ₹50 लाख तक के प्रोजेक्ट भी CGTMSE (क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट) के तहत कवर होते हैं, इसलिए अधिकांश मामलों में बिना थर्ड पार्टी गारंटी के लोन स्वीकृत होता है।

Q2: क्या पहले से चल रही दुकान या बिजनेस के लिए PMEGP लोन मिल सकता है?

उत्तर: प्राथमिक PMEGP लोन केवल नई इकाइयों (New Units) की स्थापना के लिए होता है। हालांकि, यदि आपने पहला PMEGP लोन सफलतापूर्वक समय पर चुका दिया है, तो उसी इकाई के विस्तार या अपग्रेडेशन के लिए ₹1 करोड़ तक का दूसरा लोन 15% से 20% सब्सिडी के साथ मिल सकता है।

Q3: ऑनलाइन EDP ट्रेनिंग कैसे और कब की जाती है?

उत्तर: बैंक से इन-प्रिंसिपल अप्रूवल मिलने के बाद आपको edpsampark.in पोर्टल पर निशुल्क 5 से 10 दिन का ऑनलाइन वीडियो कोर्स पूरा करना होता है। कोर्स पूरा होने पर डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता है जिसे बैंक में जमा करना अनिवार्य है।

Q4: क्या परिवार में पति और पत्नी दोनों अलग-अलग PMEGP लोन ले सकते हैं?

उत्तर: नहीं। सरकारी नियमों के अनुसार एक परिवार (पति, पत्नी और आश्रित बच्चे) से केवल एक ही व्यक्ति इस योजना के तहत सब्सिडी का लाभ ले सकता है।

लेखक के बारे में: यह मार्गदर्शिका सीए विनीत कुमार अग्रवाल (वरिष्ठ एमएसएमई वित्तीय सलाहकार) द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के 2026 के नवीनतम परिचालन दिशा-निर्देशों के आधार पर तैयार की गई है। किसी भी दलाल या बिचौलिए को लोन पास कराने के नाम पर कमीशन न दें।

यह भी पढ़ें: बिना किसी गारंटी के छोटे व्यवसाय के लिए देखें तरुण प्लस मुद्रा लोन ₹20 लाख नियम और साथ ही पढ़ें CGTMSE गारंटी योजना 2026।

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❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q. क्या PMEGP लोन में कोई जमीन या मकान गिरवी (Collateral) रखना पड़ता है?

A. नहीं। ₹10 लाख तक के लोन के लिए आरबीआई के नियमों के अनुसार कोई गिरवी संपत्ति नहीं मांगी जा सकती। ₹10 लाख से ₹50 लाख तक के प्रोजेक्ट भी CGTMSE (क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट) के तहत कवर होते हैं, इसलिए अधिकांश मामलों में बिना थर्ड पार्टी गारंटी के लोन स्वीकृत होता है।

Q. क्या पहले से चल रही दुकान या बिजनेस के लिए PMEGP लोन मिल सकता है?

A. प्राथमिक PMEGP लोन केवल नई इकाइयों (New Units) की स्थापना के लिए होता है। हालांकि, यदि आपने पहला PMEGP लोन सफलतापूर्वक समय पर चुका दिया है, तो उसी इकाई के विस्तार या अपग्रेडेशन के लिए ₹1 करोड़ तक का दूसरा लोन 15% से 20% सब्सिडी के साथ मिल सकता है।

Q. ऑनलाइन EDP ट्रेनिंग कैसे और कब की जाती है?

A. बैंक से इन-प्रिंसिपल अप्रूवल मिलने के बाद आपको edpsampark.in पोर्टल पर निशुल्क 5 से 10 दिन का ऑनलाइन वीडियो कोर्स पूरा करना होता है। कोर्स पूरा होने पर डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता है जिसे बैंक में जमा करना अनिवार्य है।

Q. क्या परिवार में पति और पत्नी दोनों अलग-अलग PMEGP लोन ले सकते हैं?

A. नहीं। सरकारी नियमों के अनुसार एक परिवार (पति, पत्नी और आश्रित बच्चे) से केवल एक ही व्यक्ति इस योजना के तहत सब्सिडी का लाभ ले सकता है।

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