business ⏱️ 16 min read 📅 28 सितंबर 2026

National Single Window System (NSWS) 2026: व्यापार लाइसेंस, केंद्रीय व राज्य स्वीकृतियों, KYA मॉड्यूल व कॉमन फॉर्म (CAF) की पूरी गाइड

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डॉ. वंदना शर्मा
वरिष्ठ लोक नीति एवं कल्याणकारी योजना विशेषज्ञ

पीएच.डी. (लोक प्रशासन एवं ई-गवर्नेंस)। विगत 12 वर्षों से भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI), वित्तीय समावेशन एवं नागरिक अधिकारों पर शोधपरक लेखन व नीति विश्लेषण।

त्वरित उत्तर (Quick Answer)

राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (National Single Window System - NSWS) भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (DPIIT) द्वारा विकसित एक एकीकृत डिजिटल गेटवे है। यह उद्यमियों, स्टार्टअप्स और एमएसएमई (MSME) को 32 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों और 28 से अधिक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी आवश्यक व्यावसायिक लाइसेंस, पर्यावरण क्लीयरेंस, फैक्ट्री परमिट और एनओसी (NOC) एक ही पोर्टल पर 'कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म' (CAF) और पैन-आधारित सिंगल लॉगिन के जरिए प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।

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मुख्य विशेषताएं व आवश्यक बिंदु

  • 32+ केंद्रीय मंत्रालयों और 28+ राज्य सरकारों की सभी व्यावसायिक स्वीकृतियां एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत।
  • Know Your Approvals (KYA) इंटेलिजेंट मॉड्यूल: उद्योग के प्रकार के आधार पर आवश्यक लाइसेंसों की सटीक पहचान (सलाहकारी मार्गदर्शन)।
  • कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म (CAF): एक बार डेटा भरने पर दर्जनों विभागों के लिए स्वचालित रूप से फॉर्म भरना।
  • दफ्तरों के चक्करों से मुक्ति: 100% ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल दस्तावेज अपलोड और ई-हस्ताक्षरित लाइसेंस डाउनलोड।
  • टाइम-बाउंड अप्रूवल: समय-सीमा में स्वीकृति न मिलने पर 'डीम्ड अप्रूवल' (Deemed Approval) और त्वरित एस्केलेशन तंत्र।
डीपीआईआईटी व्यापार विनिर्देश 2026
राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS Portal) - प्रमुख सेवा तालिका
मापदंड / श्रेणी सरकारी नियम / तकनीकी विनिर्देश आवश्यक दस्तावेज / पात्रता शुल्क / समय-सीमा काम की टिप / नागरिक सलाह
KYA मॉड्यूल (Know Your Approvals) उद्योग सेक्टर, निवेश राशि, कार्यबल और राज्य का चयन कर आवश्यक लाइसेंसों की सूची निकालना। कंपनी का पैन, प्रस्तावित उद्योग श्रेणी और कार्यस्थल का पिन कोड। पूर्णतः निःशुल्क (₹0); मात्र 5 मिनट में विस्तृत चेकलिस्ट उपलब्ध। KYA आउटपुट एक 'सलाहकारी मार्गदर्शन' (Advisory Guidance) है, इसे प्रत्यक्ष लीगल क्लीयरेंस न समझें।
कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म (CAF) कंपनी का मास्टर प्रोफाइल और सामान्य विवरण केवल एक बार दर्ज कर बहु-विभागीय फॉर्म भरना। कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट (CIN), पैन, जीएसटी नंबर, उद्योग आधार और बैंक विवरण। शून्य पोर्टल रजिस्ट्रेशन शुल्क; विभागीय लाइसेंस फीस नियमानुसार ऑनलाइन। CAF प्रोफाइल में ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC - Class 3) पहले से रजिस्टर करें।
केंद्रीय स्वीकृतियां (Central Clearances) पर्यावरण (MoEFCC), श्रम (Shram Suvidha), FSSAI, फायर एनओसी, विस्फोटक (PESO) और बॉयलर्स अप्रूवल। साइट लेआउट प्लान, प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR), मशीनरी स्पेसिफिकेशन्स और पर्यावरण प्रभाव रिपोर्ट। विभाग अनुसार 15 से 45 कार्य दिवस; ऑनलाइन रियल-टाइम स्टेटस ट्रैकिंग। पर्यावरण क्लीयरेंस के लिए 'परिवेश 2.0' (PARIVESH) आईडी को सीधे NSWS से मैप करें।
राज्य स्तरीय सिंगल विंडो इंटीग्रेशन बिजली कनेक्शन, भूमि आवंटन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB), नगर निगम ट्रेड लाइसेंस और जल कनेक्शन। भूमि रजिस्ट्री, लीज डीड, बिल्डिंग प्लान और स्थानीय निकाय का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)। राज्य औद्योगिक नीति के अनुसार समय-सीमा (औसतन 30 दिन)। राज्य सब्सिडी और स्टांप ड्यूटी छूट का दावा करने के लिए राज्य औद्योगिक कोड अवश्य दर्ज करें।
डिजिटल लाइसेंस रिपॉजिटरी (DigiLocker) स्वीकृत सभी लाइसेंस, परमिट और प्रमाण पत्र सीधे एनएसडब्ल्यूएस डिजिटल वॉल्ट में सुरक्षित। क्यूआर कोड आधारित डिजिटल हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस (e-Certificate)। आजीवन सुरक्षित स्टोरेज; 24x7 तत्काल डाउनलोड सुविधा। फैक्ट्री इंस्पेक्शन के समय किसी हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं; क्यूआर-वेरिफाइड ई-लाइसेंस कानूनी रूप से 100% मान्य है।

📑 विषय सूची (Table of Contents)

यह विस्तृत गाइड किसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है?
  • स्टार्टअप्स एवं नए उद्यमी: जो अपनी कंपनी, फैक्ट्री या सर्विस यूनिट के लिए सभी कानूनी लाइसेंस एक जगह पाना चाहते हैं।
  • एमएसएमई (MSME) उद्योगपति: जिन्हें फैक्ट्री लाइसेंस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) सहमति और श्रम अनुपालन चाहिए।
  • कॉरपोरेट लीगल कंसल्टेंट्स, सीए व सीएस: जो अपने ग्राहकों के लिए विभिन्न मंत्रालयों के क्लीयरेंस फाइल करते हैं।
  • विदेशी निवेशक (FDI): जो मेक इन इंडिया के तहत भारत में उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए सिंगल विंडो अप्रूवल चाहते हैं।

1. राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS): ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्रांति

अतीत में भारत में कोई भी नया व्यवसाय या कारखाना स्थापित करने के लिए उद्यमियों को दर्जनों अलग-अलग सरकारी कार्यालयों (जैसे पर्यावरण, श्रम, उद्योग, बिजली बोर्ड, नगर निगम, अग्नि शमन विभाग) के चक्कर लगाने पड़ते थे। प्रत्येक विभाग का अलग फॉर्म, अलग लॉगिन आईडी और अलग दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया होती थी, जिससे परियोजनाओं की शुरुआत में 6 से 18 महीने की अनावश्यक देरी हो जाती थी।

NSWS 2026 ने इस जटिलता को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अब निवेशक को केवल एक बार पोर्टल (nsws.gov.in) पर आना है और एक ही केंद्रीय डैशबोर्ड से केंद्र और राज्य सरकारों की 600 से अधिक सेवाओं और लाइसेंसों का प्रबंधन करना है।

2. Know Your Approvals (KYA) मॉड्यूल: लाइसेंस पहचान व महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर

NSWS का सबसे लोकप्रिय और बुद्धिमान टूल 'Know Your Approvals' (KYA) है। यह एक एआई-सक्षम प्रश्नावली प्रणाली है जो आपके व्यवसाय के प्रकार के अनुसार आवश्यक अनुमोदनों की सूची तैयार करती है:

  • आप अपने उद्योग का सेक्टर (जैसे फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, केमिकल, आईटी/सॉफ्टवेयर) चुनते हैं।
  • प्रस्तावित निवेश राशि, प्लांट का क्षेत्रफल, कर्मचारियों की संख्या और राज्य का चयन करते हैं।
  • सिस्टम तुरंत उन सभी केंद्रीय और राज्य लाइसेंसों की विस्तृत चेकलिस्ट जनरेट कर देता है जिनकी आपके प्रोजेक्ट के लिए आवश्यकता होगी।
महत्वपूर्ण आधिकारिक डिस्क्लेमर (Crucial Regulatory Context): KYA टूल द्वारा तैयार की गई सूची केवल एक 'सलाहकारी मार्गदर्शन' (Advisory Guidance) है। यह उपयोगकर्ता द्वारा दर्ज किए गए उत्तरों के आधार पर संभावित आवश्यकताओं का अनुमान लगाती है। KYA रिपोर्ट किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष कानूनी मंजूरी (Legal Clearance) नहीं है। अंतिम लाइसेंस संबंधित नियामक विभाग द्वारा दस्तावेजों की विस्तृत जांच के बाद ही स्वीकृत किया जाता है।

3. कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म (CAF) की विशेषताएं और समय की बचत

NSWS की आत्मा इसका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म (Common Application Form - CAF) है:

  • एकल डेटा प्रविष्टि (Single Data Entry): कंपनी का नाम, पंजीकृत पता, प्रमोटरों का विवरण, पैन, टिन और बैंक खाता केवल एक बार CAF में भरा जाता है।
  • ऑटो-पॉपुलेशन (Auto-Population): जब आप किसी विशेष मंत्रालय (जैसे FSSAI या श्रम सुविधा) के लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं, तो CAF से बुनियादी जानकारी स्वचालित रूप से उस फॉर्म में भर जाती है। आपको बार-बार एक ही जानकारी नहीं टाइप करनी पड़ती।
  • डुप्लिकेट दस्तावेजों का अंत: पहचान प्रमाण, पैन कार्ड और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट एक बार अपलोड होने के बाद सभी संबंधित विभागों द्वारा साझा कर लिए जाते हैं।

4. 32+ केंद्रीय मंत्रालयों और 28+ राज्यों का एकीकृत डिजिटल ढांचा

NSWS पोर्टल ने भारत के प्रशासनिक ढांचे को अभूतपूर्व स्तर पर एकीकृत किया है:

  1. केंद्रीय मंत्रालय: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (PARIVESH), वाणिज्य मंत्रालय (DGFT), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Shram Suvidha), कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA), खाद्य प्रसंस्करण, खान मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) आदि।
  2. राज्य एकल खिड़की प्रणालियां: महाराष्ट्र (Maitri), गुजरात (Investor Facilitation Portal), उत्तर प्रदेश (Nivesh Mitra), तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना सहित 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सिंगल विंडो सिस्टम NSWS एपीआई से सीधे जुड़े हैं।
  3. एकीकृत शुल्क भुगतान: केंद्र और राज्य के सभी विभागीय लाइसेंस शुल्कों का भुगतान भारतकोश (BharatKosh) और स्टेट पेमेंट गेटवे के माध्यम से एक ही कार्ट (Single Cart Checkout) में किया जा सकता है।

5. प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र: फार्मा, रिन्यूएबल, ईवी, फूड व डिफेंस क्लीयरेंस

विभिन्न प्रमुख उद्योगों के लिए NSWS ने विशेष डेडिकेटेड क्लीयरेंस पाथवे विकसित किए हैं:

  • फार्मास्यूटिकल व मेडिकल डिवाइसेज (CDSCO): दवाओं के निर्माण, नैदानिक परीक्षण और मेडिकल उपकरणों के आयात/निर्यात लाइसेंस की तेज प्रोसेसिंग।
  • नवीकरणीय ऊर्जा व सौर पार्क (MNRE): ग्रिड कनेक्टिविटी, सोलर पार्क भूमि आवंटन और सीईए (Central Electricity Authority) तकनीकी अनुमोदन।
  • इलेक्ट्रिक वाहन (EV) व बैटरी स्वैपिंग: चार्जिंग स्टेशन स्थापना के लिए डिस्कॉम बिजली लोड स्वीकृति और सुरक्षा क्लीयरेंस।
  • फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स (FSSAI व MoFPI): सेंट्रल फूड लाइसेंस, कोल्ड चेन सब्सिडी और अपशिष्ट जल निपटान परमिट।
  • रक्षा एवं एयरोस्पेस विनिर्माण: गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय (DDP) से औद्योगिक रक्षा लाइसेंस (Industrial Defense License)।

6. PARIVESH 2.0 पर्यावरण क्लीयरेंस व IIPL इंडस्ट्रियल लैंड बैंक GIS

उद्योगपतियों के लिए भूमि चयन और पर्यावरण मंजूरी को सबसे पारदर्शी बनाने हेतु दो बड़े राष्ट्रीय पोर्टल्स को NSWS में समाहित किया गया है:

  • इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (IIPL GIS): देश भर के 4,500 से अधिक औद्योगिक पार्कों और सेज़ (SEZ) का 3D सैटेलाइट नक्शा। निवेशक अपने कंप्यूटर स्क्रीन से खाली प्लॉट, निकटतम हाईवे, रेलवे साइडिंग, पानी व बिजली सबस्टेशन की दूरी देखकर सीधे ऑनलाइन प्लॉट बुक कर सकते हैं।
  • परिवेश 2.0 (PARIVESH): वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के साथ पूर्ण ऑटोमेशन। ग्रीन और व्हाइट श्रेणी के गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को सार्वजनिक सुनवाई (Public Hearing) से छूट और मात्र 15 दिनों में कंसेंट टू एस्टेब्लिश (CTE) जारी किया जाता है।

6. NSWS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और आवेदन की चरणबद्ध प्रक्रिया

उद्यमी निम्नलिखित सरल चरणों का पालन करके NSWS पोर्टल पर अपना व्यवसाय पंजीकृत कर सकते हैं:

1

पोर्टल पर खाता बनाएं (Single Sign-On)

आधिकारिक वेबसाइट (nsws.gov.in) पर जाएं, 'Register' पर क्लिक करें और कंपनी के पैन या ऑथराइज्ड सिग्नेटरी के आधार से पैन-आधारित एसएसओ खाता बनाएं।

2

KYA प्रश्नावली पूरी करें

'Know Your Approvals' पर जाएं, अपने उद्योग की गतिविधियों, कच्चे माल, बिजली आवश्यकता और स्थान का चयन करें। सिस्टम आपकी कस्टमाइज्ड लाइसेंस लिस्ट तैयार करेगा।

3

कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म (CAF) भरें

अपनी कंपनी और प्रोजेक्ट का मास्टर डेटा दर्ज करें, शेयरहोल्डिंग पैटर्न और मुख्य निदेशकों का विवरण अपलोड करें।

4

विशिष्ट विभागीय फॉर्म व DSC हस्ताक्षर

इच्छित लाइसेंसों (जैसे फैक्ट्री लाइसेंस, पॉल्यूशन कंसेंट) के विशिष्ट फॉर्म भरें, क्लास-3 डिजिटल सिग्नेचर (DSC) से ई-हस्ताक्षर करें और ऑनलाइन फीस का भुगतान करें।

8. डिजिटल सिग्नेचर (DSC Class 3), डिजीलॉकर व डेटा सुरक्षा

NSWS पर आवेदन करते समय उच्च स्तर की सुरक्षा, डेटा संप्रभुता और कानूनी मान्यता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित मानक अपनाए जाते हैं:

  • Class-3 DSC अनिवार्य: कंपनी के अधिकृत निदेशक या प्रोपराइटर का क्लास-3 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आवश्यक है, जिससे आवेदनों की कानूनी प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है।
  • डिजीलॉकर इंटीग्रेशन: यदि व्यक्तिगत दस्तावेज (आधार, पैन, डिग्री सर्टिफिकेट) डिजीलॉकर में मौजूद हैं, तो वे बिना किसी भौतिक सत्यापन के सीधे फेच हो जाते हैं।
  • एनआईसी मेघराज क्लाउड (MeghRaj Cloud): सभी गोपनीय तकनीकी पेटेंट डेटा, बैलेंस शीट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के टियर-4 सरकारी डेटा सेंटर पर 256-बिट एईएस एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित रखे जाते हैं।
  • डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP Act 2023): उद्यमियों के व्यक्तिगत और वित्तीय डेटा का किसी भी तीसरे पक्ष या अनधिकृत एजेंसी के साथ साझाकरण पूरी तरह प्रतिबंधित है।
  • डॉक्यूमेंट रिपॉजिटरी: आपके द्वारा अपलोड किए गए सभी नक्शे (Layout Plans), सीए ऑडिट रिपोर्ट और एनओसी हमेशा आपके सिक्योर क्लाउड वॉल्ट में उपलब्ध रहते हैं।

8. समय-बाउंड स्वीकृति और डीम्ड अप्रूवल (Deemed Approval) के नियम

प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत सख्त समय-सीमाएं (SLA) लागू की हैं:

डीम्ड अप्रूवल का प्रावधान: प्रत्येक लाइसेंस के लिए विभाग को अधिकतम 30 से 45 दिनों के भीतर निर्णय लेना होता है। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित अधिकारी कोई वैध आपत्ति दर्ज नहीं करता है या स्वीकृति जारी नहीं करता है, तो सिस्टम स्वचालित रूप से 'डीम्ड अप्रूवल' (Deemed Approval Certificate) जारी कर देता है, जिसे कोई भी विभाग अस्वीकार नहीं कर सकता।

9. केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली (CIS): एआई-रैंडमाइज्ड इंस्पेक्शन नियम

कारखानों में अधिकारियों के औचक छापों और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए NSWS ने केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली (Central Inspection System - CIS) लागू की है:

  • जोखिम आधारित रैंडम चयन: निरीक्षण के लिए कारखानों का चयन किसी अधिकारी की मर्जी से नहीं, बल्कि एआई एल्गोरिदम द्वारा प्रदूषण और सुरक्षा जोखिम स्कोर के आधार पर यादृच्छिक (Random) किया जाता है।
  • संयुक्त विभागीय निरीक्षण: श्रम, बॉयलर, प्रदूषण और फैक्ट्री इंस्पेक्टर अलग-अलग न जाकर एक ही दिन संयुक्त निरीक्षण करते हैं।
  • 48 घंटे में ऑनलाइन रिपोर्ट: निरीक्षण के 48 घंटे के भीतर अधिकारी को अपनी पूरी जांच रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करनी होती है; बिना नोटिस के कोई कार्रवाई नहीं हो सकती।

10. एमएसएमई, स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन

NSWS पोर्टल छोटे व्यवसायों, सूक्ष्म उद्यमियों और महिला उद्यमियों के लिए विशेष रियायतें और प्राथमिकता चैनल प्रदान करता है:

  • उद्यम (Udyam) लिंकेज: उद्यम रजिस्टर्ड एमएसएमई को लाइसेंस फीस में 50% तक की छूट और पर्यावरण अनुपालन में 'व्हाइट कैटेगरी' (गैर-प्रदूषणकारी उद्योग) के लिए स्व-प्रमाणीकरण (Self-Certification) की सुविधा।
  • जेड (ZED) सर्टिफिकेशन इंसेंटिव: जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (ZED) प्रमाणित एमएसएमई को ब्याज सबवेंशन और परीक्षण प्रयोगशाला शुल्क में 75% तक की सीधी वित्तीय सहायता।
  • एमएसएमई चैंपियंस पोर्टल इंटीग्रेशन: शिकायतों, भुगतान में देरी और कच्चे माल की आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं का 72 घंटे में समाधान।
  • स्टार्टअप इंडिया फास्ट-ट्रैक: DPIIT से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को पेटेंट, ट्रेडमार्क और श्रम निरीक्षणों में 3 वर्ष तक की छूट का स्वचालित लाभ।
  • महिला उद्यमी डेस्क: 51% से अधिक महिला स्वामित्व वाली इकाइयों के लिए समर्पित निवेशक फैसिलिटेशन डेस्क और मुद्रा ऋण लिंकेज।

11. लाइसेंस नवीनीकरण व वार्षिक वैधानिक रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया

NSWS केवल नए लाइसेंस लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मौजूदा व्यवसायों के वार्षिक नवीनीकरण और वैधानिक रिटर्न (Annual Filings) को भी पूरी तरह स्वचालित करता है:

  • एक्सपायरी अलर्ट: लाइसेंस समाप्त होने से 60 दिन पूर्व उद्यमी को ईमेल और एसएमएस पर ऑटो-अलर्ट प्राप्त होता है।
  • वन-क्लिक रिन्यूअल: यदि प्लांट की क्षमता या पते में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो स्व-घोषणा (Self-Declaration) और ऑनलाइन फीस देकर तुरंत रिन्यूअल सर्टिफिकेट डाउनलोड किया जा सकता है।

12. क्वेरी रिस्पॉन्स, नोडल अधिकारी व शिकायत निवारण तंत्र

यदि किसी विभाग द्वारा बेवजह आवेदन लंबित रखा जाता है या अनुचित आपत्तियां उठाई जाती हैं, तो एनएसडब्ल्यूएस में त्रि-स्तरीय एस्केलेशन तंत्र मौजूद है:

एनएसडब्ल्यूएस आधिकारिक सहायता एवं शिकायत निवारण:

  • टोल-फ्री इन्वेस्टर हेल्पलाइन: 1800-102-5841 (सोमवार से शनिवार, सुबह 9:00 से शाम 6:00 बजे)
  • ईमेल सपोर्ट: contactus-nsws@investindia.org.in / query.nsws@gov.in
  • ऑनलाइन टिकट सिस्टम: अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करें > 'Raise Ticket' पर क्लिक करें > 48 घंटे में समाधान।
  • नोडल ऑफिसर एस्केलेशन: यदि 7 दिन में उत्तर न मिले, तो मामला सीधे राज्य के मुख्य सचिव और DPIIT संयुक्त सचिव को स्वचालित रूप से एस्केलेट हो जाता है।
संपादकीय निष्कर्ष व व्यापारिक सफलता: राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS 2026) भारत के व्यापारिक परिदृश्य को पारदर्शी, डिजिटल, समय-बाउंड और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने का सबसे सशक्त माध्यम है। चाहे आप एक छोटा विनिर्माण उद्योग शुरू कर रहे हों या बहुराष्ट्रीय उद्यम, NSWS के साथ अपनी व्यावसायिक यात्रा को तेज और बाधा-रहित बनाएं। भारत में उद्योग लगाना अब पहले से कहीं अधिक सरल और सुरक्षित है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q. राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS) पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है?

A. NSWS भारत सरकार का एक एकीकृत डिजिटल गेटवे है जो नए और मौजूदा उद्यमियों को 32 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों और 28 से अधिक राज्यों के सभी आवश्यक व्यावसायिक लाइसेंस, परमिट, पर्यावरण क्लीयरेंस और एनओसी एक ही स्थान पर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म (CAF) के माध्यम से प्राप्त करने की सुविधा देता है।

Q. NSWS पोर्टल पर 'Know Your Approvals' (KYA) टूल कैसे काम करता है?

A. KYA टूल पर उद्यमी अपने उद्योग के प्रकार, निवेश राशि, कार्यबल और राज्य का विवरण दर्ज करते हैं, जिसके आधार पर सिस्टम तुरंत आवश्यक लाइसेंसों की चेकलिस्ट तैयार करता है। ध्यान रहे कि यह एक सलाहकारी मार्गदर्शन (Advisory Guidance) है, न कि अंतिम कानूनी स्वीकृति।

Q. क्या NSWS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की कोई सरकारी फीस है?

A. नहीं, NSWS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, खाता निर्माण और KYA टूल का उपयोग पूर्णतः निःशुल्क (₹0) है। आवेदक को केवल संबंधित विभागों (जैसे FSSAI, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फैक्ट्री आदि) द्वारा निर्धारित सरकारी लाइसेंस शुल्क का ही ऑनलाइन भुगतान करना होता है।

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