documents ⏱️ 5 मिनट पढ़ें 📅 16 सितंबर 2026

दिव्यांग बस व रेलवे रियायती पास (Disability Travel Pass) ऑनलाइन कैसे बनाएं: UDID कार्ड, IRCTC 75% छूट व मुफ्त बस यात्रा गाइड

अमित कुमार
अमित कुमार
वरिष्ठ विधिक एवं लोक सेवा सलाहकार

विधि स्नातक (LL.B.) और प्रशासनिक नियमों (DoPT, नागरिक अधिकार चार्टर, राजस्व संहिता) के विशेषज्ञ। विगत 8 वर्षों से ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं, सिविल प्रमाण पत्रों, जाति, आय, निवास, और भूमि रिकॉर्ड प्रक्रियाओं पर प्रामाणिक तथ्य-जांच व विधिक मार्गदर्शन दे रहे हैं।

⚡ त्वरित उत्तर (Quick Answer)

1. <strong>रेलवे रियायती फोटो आईडी कार्ड हेतु:</strong> दिव्यांगजन अपने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय (DRM Office - Commercial Branch) के दिव्यांग प्रकोष्ठ में आवेदन करते हैं या ऑनलाइन पोर्टल से फॉर्म भरते हैं। फॉर्म के साथ सरकारी डॉक्टर द्वारा हस्ताक्षरित निर्धारित रेलवे रियायत प्रमाण पत्र, UDID कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट फोटो जमा किए जाते हैं। रेलवे द्वारा 10 से 15 दिनों में लैमिनेटेड विशिष्ट फोटो पहचान पत्र जारी किया जाता है। इस कार्ड नंबर को <strong>IRCTC</strong> पर डालकर घर बैठे ऑनलाइन रियायती टिकट बुक किए जा सकते हैं। 2. <strong>राज्य बस फ्री पास हेतु:</strong> अपने राज्य के परिवहन निगम पोर्टल (जैसे UPSRTC, DTC, RSRTC) पर UDID कार्ड नंबर दर्ज कर आवेदन करें। आवेदक को स्मार्ट आरएफआईडी (RFID) बस पास जारी किया जाता है जिससे राज्य भर में सरकारी बसों में असीमित मुफ्त सफर किया जा सकता है।

पैरामीटरआधिकारिक विवरण
सुविधा का नामदिव्यांगजन रेलवे रियायती फोटो पहचान पत्र एवं राज्य बस यात्रा पास
प्रशासक संस्थाएंभारतीय रेलवे (Divisional Railway Manager - DRM Office) एवं राज्य सड़क परिवहन निगम (SRTC)
न्यूनतम पात्रता दिव्यांगता40% या उससे अधिक (सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित)
प्राथमिक अनिवार्य दस्तावेजस्वावलंबन UDID कार्ड (Unique Disability ID Card) अथवा सरकारी मेडिकल दिव्यांग प्रमाण पत्र
रेलवे किराए में छूटस्लीपर/3AC/चेयर कार: 75% छूट \2AC/1AC/राजधानी/शताब्दी: 50% छूट
सहायक (Escort) को छूटगंभीर दिव्यांगता (अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित, मानसिक दिव्यांगता) के साथ चलने वाले एक सहायक को भी समान छूट
राज्य बस पास सुविधाराज्य परिवहन निगम की बसों में 100% निःशुल्क यात्रा (Free Bus Travel)
रेलवे कार्ड की वैधता35 वर्ष से कम आयु: 5 वर्ष \35 वर्ष से अधिक आयु: आजीवन (Lifetime)
रेलवे मंत्रालय एवं सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय आधिकारिक निर्देश: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (RPwD Act) के तहत 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन और स्वतंत्र आवागमन प्रदान करने हेतु भारतीय रेलवे और राज्य सड़क परिवहन निगमों द्वारा विशेष रियायती यात्रा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। भारतीय रेलवे द्वारा 'दिव्यांगजन विशिष्ट फोटो पहचान पत्र (Divyangjan Unique Photo Identity Card)' जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से IRCTC पोर्टल पर घर बैठे 3AC, स्लीपर, और चेयर कार में 75% तक की किराए में छूट और साथ जाने वाले एक सहायक (Escort) को भी समान छूट मिलती है। इसके अतिरिक्त अधिकांश राज्य सरकारें (जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र) अपने राज्य परिवहन की साधारण व वातानुकूलित बसों में दिव्यांगजनों को 100% मुफ्त यात्रा पास (Free Bus Pass) प्रदान करती हैं।

1. रेलवे रियायत के पात्र 4 प्रमुख दिव्यांगता वर्ग {#1-रेलवे-पात्र-वर्ग}

दिव्यांग बस व रेलवे रियायती पास (Disability Travel Pass) ऑनलाइन कैसे बनाएं: UDID कार्ड, IRCTC 75% छूट व मुफ्त बस यात्रा गाइड
चित्र: दिव्यांग बस व रेलवे रियायती पास (Disability Travel Pass) ऑनलाइन कैसे बनाएं: UDID कार्ड, IRCTC 75% छूट व मुफ्त बस यात्रा गाइड बनवाने की आधिकारिक सरकारी प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेजों की वैधानिक गाइड।

भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार केवल निम्नलिखित चार श्रेणियों के प्रमाणित दिव्यांगजन ही रियायती पहचान पत्र के पात्र हैं:

  1. अस्थिबाधित दिव्यांगजन (Locomotor Disability / Paraplegic): दोनों पैर या हाथ-पैर से गंभीर रूप से प्रभावित व्यक्ति, जो बिना सहायक के यात्रा करने में पूरी तरह असमर्थ हों।
  2. दृष्टिबाधित व्यक्ति (Blind Persons): जो पूरी तरह दृष्टिहीन (Totally Blind) हों।
  3. श्रवण एवं वाणी बाधित व्यक्ति (Deaf & Dumb): जो दोनों (सुनने और बोलने दोनों) क्षमताओं से पूर्णतः वंचित हों (यदि केवल एक क्षमता बाधित है तो दोनों 100% न होने पर रेलवे छूट नहीं देता)।
  4. मानसिक रूप से दिव्यांग (Intellectual Disability / Mentally Retarded): जो बिना देखरेख या सहायक के यात्रा नहीं कर सकते।

2. रेलवे रियायत प्रतिशत संरचना (ट्रेन व क्लास अनुसार छूट) {#2-छूट-की-दरें}

श्रेणीस्लीपर (SL) / 3AC / CC2AC / 1ACराजधानी / शताब्दी एक्सप्रेस
अस्थिबाधित / ऑर्थोपेडिक75% छूट50% छूट3AC / AC Chair Car में 33% छूट
पूर्ण दृष्टिबाधित (Blind)75% छूट50% छूट3AC / AC Chair Car में 33% छूट
मानसिक दिव्यांग (Intellectual)75% छूट50% छूट3AC / AC Chair Car में 33% छूट
मूक-बधिर (Deaf & Dumb दोनों)50% छूट (SL/2nd Class)कोई छूट नहींकोई छूट नहीं
साथ चलने वाला सहायक (Escort)समान छूट (Same Concession)समान छूटसमान छूट
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3. रेलवे रियायती फोटो पहचान पत्र बनवाने की चरणबद्ध प्रक्रिया (DRM Office) {#3-रेलवे-कार्ड-प्रक्रिया}

```mermaid

graph TD

A[सरकारी मेडिकल बोर्ड से निर्धारित रेलवे फॉर्मेट पर Concession Certificate बनवाना] --> B[संबंधित रेलवे मंडल DRM वाणिज्य कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना]

B --> C[रेलवे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक CMS द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन]

C --> D[रेलवे कॉमर्शियल इंस्पेक्टर द्वारा स्क्रूटनी व अनुमोदन]

D --> E[विशिष्ट यूनिक आईडी संख्या Unique Photo ID Card जारी]

E --> F[IRCTC प्रोफाइल में आईडी नंबर लिंक व घर बैठे 75% छूट टिकट बुकिंग]

```

  1. रेलवे रियायत प्रमाण पत्र प्राप्त करें: रेलवे के आधिकारिक निर्धारित प्रोफार्मा (Concession Certificate Format) पर सरकारी जिला अस्पताल के सीएमओ/मेडिकल बोर्ड के हस्ताक्षर व मुहर करवाएं।
  2. डीआरएम ऑफिस जाएं: अपने गृह जिले के संबंधित रेलवे मंडल प्रबंधक कार्यालय (Divisional Railway Manager - DRM Office) के सीनियर डीसीएम (Sr. DCM) कार्यालय में स्थित दिव्यांग सेल में जाएं।
  3. आवेदन जमा करें:
  • भरा हुआ आवेदन पत्र।
  • सीएमओ द्वारा जारी मूल रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट।
  • केंद्रीय UDID स्वावलंबन कार्ड की प्रति।
  • आयु प्रमाण (10वीं मार्कशीट/जन्म प्रमाण पत्र/आधार)।
  • आवेदक की 2 पासपोर्ट साइज फोटो (और यदि सहायक की आवश्यकता है तो डॉक्टर का विशेष उल्लेख)।
  1. सत्यापन व कार्ड जारी: रेलवे डॉक्टर (CMS) द्वारा अस्पताल से सत्यापन रिपोर्ट मंगाई जाती है। सत्यापन सही पाए जाने पर 15 दिनों में लेमिनेटेड 'Divyangjan Concession Card' जारी कर दिया जाता है।

4. IRCTC पोर्टल पर ऑनलाइन दिव्यांग कंसेशन टिकट कैसे बुक करें? {#4-irctc-टिकट-बुकिंग}

रेलवे कार्ड बन जाने के बाद टिकट काउंटर पर लाइन में लगने की जरूरत नहीं होती:

  1. irctc.co.in पर अपने खाते से लॉगिन करें।
  2. ट्रेन सर्च करते समय 'Divyangjan' चेकबॉक्स पर टिक करें।
  3. ट्रेन और क्लास का चयन करें (जैसे 3AC या Sleeper)। प्रत्येक ट्रेन में दिव्यांगजनों हेतु लोअर बर्थ का एक विशेष कोटा (Divyangjan Quota) आरक्षित होता है।
  4. यात्री विवरण में अपना नाम, आयु और डीआरएम द्वारा जारी Divyang ID Card Number और कार्ड की समाप्ति तिथि भरें।
  5. यदि साथ में सहायक (Escort) जा रहा है, तो 'Escort Required' पर टिक कर उसका नाम भरें।
  6. सिस्टम स्वतः 75% या 50% किराया घटाकर रियायती बिल दिखाएगा। ऑनलाइन भुगतान कर ई-टिकट प्रिंट करें।
  7. सफर के दौरान नियम: ट्रेन में यात्रा करते समय मूल दिव्यांग रेलवे कार्ड और मूल आधार कार्ड टीटीई (TTE) को दिखाना अनिवार्य है।

5. राज्य परिवहन निगम (State Roadways) मुफ्त बस पास के नियम {#5-रोडवेज-बस-पास-नियम}

राज्य सरकारों ने बस यात्रा को लगभग पूरी तरह मुफ्त कर दिया है:

  • उत्तर प्रदेश (UPSRTC): 40% या अधिक दिव्यांगता वाले नागरिकों को साधारण व जनरथ एसी बसों में 100% मुफ्त यात्रा। गंभीर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के साथ 1 अटेंडेंट को भी मुफ्त यात्रा।
  • दिल्ली (DTC): डीटीसी की सभी नॉन-एसी और एसी लो-फ्लोर बसों में दिव्यांगजनों को ऑल-रूट फ्री पास।
  • राजस्थान (RSRTC): रोडवेज की बसों में राज्य की सीमाओं के भीतर पूर्णतः निःशुल्क यात्रा।
  • बस पास कैसे बनता है? अपने जिले के मुख्य बस डिपो (Bus Depot Counter) अथवा राज्य ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर UDID कार्ड, आधार कार्ड और 2 फोटो देकर RFID Smart Travel Pass तुरंत बनवाया जा सकता है।

6. साथ जाने वाले सहायक (Escort) के अधिकार और शर्तें {#6-सहायक-के-नियम}

  • डॉक्टर का प्रमाणीकरण: रियायत प्रमाण पत्र में डॉक्टर द्वारा यह प्रमाणित होना अनिवार्य है कि "यह दिव्यांग व्यक्ति बिना किसी अन्य व्यक्ति की सहायता के यात्रा करने में असमर्थ है (Incapable of travelling without an escort)"
  • समान बर्थ व क्लास: सहायक को भी दिव्यांगजन के बगल वाली सीट/बर्थ ही आवंटित की जाती है और उसे भी दिव्यांगजन के समान ही 75% या 50% किराए की छूट मिलती है।
  • अकेले यात्रा की मनाही: सहायक उस रियायती टिकट पर अकेले यात्रा नहीं कर सकता; उसका टिकट केवल दिव्यांग व्यक्ति के साथ ही वैध माना जाता है।

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  • Meta Description: दिव्यांगजन रेलवे फोटो आईडी कार्ड और रोडवेज फ्री बस पास कैसे बनवाएं? IRCTC पर 75% किराए में छूट, UDID कार्ड नियम, DRM ऑफिस प्रक्रिया और सहायक रियायत की पूरी जानकारी।
  • Discover Recommended Image: 1200x675px (16:9), भारतीय रेलवे दिव्यांगजन फोटो पहचान पत्र, आधुनिक ट्रेन में व्हीलचेयर एक्सेस और राज्य रोडवेज मुफ्त बस पास का संयोजन।

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❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q. क्या केवल स्वावलंबन UDID कार्ड दिखाकर ट्रेन में छूट मिल सकती है?

A. रेलवे काउंटर पर टिकट लेते समय अब कई जोनों में सीधे UDID कार्ड स्वीकार किया जाने लगा है। लेकिन IRCTC पोर्टल से ऑनलाइन रियायती टिकट बुक करने के लिए अभी भी रेलवे के डीआरएम कार्यालय द्वारा जारी विशिष्ट 'Divyang Unique Photo ID Card' ही अनिवार्य है। इसलिए सभी दिव्यांगजनों को डीआरएम ऑफिस से रेलवे कार्ड बनवा लेना चाहिए।

Q. 35 वर्ष से अधिक उम्र के दिव्यांगजनों हेतु रेलवे कार्ड की वैधता कितनी होती है?

A. रेलवे बोर्ड के नियमों के अनुसार यदि दिव्यांग व्यक्ति की आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी है और उसकी दिव्यांगता स्थायी (Permanent Disability) है, तो रेलवे द्वारा जारी कार्ड आजीवन (Lifetime) वैध रहता है। उसे दोबारा कभी रिन्यू नहीं कराना पड़ता। 35 वर्ष से कम आयु के मामले में यह 5 वर्ष हेतु वैध होता है।

Q. क्या वंदे भारत और तेजस एक्सप्रेस में भी दिव्यांग रियायत मिलती है?

A. वर्तमान रेलवे वाणिज्यिक परिपत्र के अनुसार, प्रीमियम गतिमान, तेजस और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में रियायती रियायत (Concession) लागू नहीं की गई है। हालांकि, इन सभी ट्रेनों में दिव्यांगजनों हेतु व्हीलचेयर सुविधा, विशेष चौड़े शौचालय और लोअर सीटिंग की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है।

Q. क्या दिव्यांग बस व रेलवे रियायती पास (Disability Travel Pass) को डिजिलॉकर (DigiLocker) में रखना कानूनी रूप से मान्य है?

A. हाँ, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और आईटी नियम 2016 के नियम 9A के तहत डिजिलॉकर में उपलब्ध डिजिटल दस्तावेज को मूल भौतिक कागजात के बराबर 100% कानूनी मान्यता प्राप्त है।

Q. इस प्रमाण पत्र / कार्ड की आधिकारिक वैधता (Validity) कितने समय की होती है?

A. अधिकांश सरकारी पहचान और सिविल प्रमाण पत्र (जैसे आधार, जन्म, जाति, निवास) आजीवन (Lifetime) मान्य होते हैं, जबकि आय प्रमाण पत्र सामान्यतः 3 वर्ष और ईडब्ल्यूएस 1 वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होता है।