documents ⏱️ 10 मिनट पढ़ें 📅 17 सितंबर 2026

Birth Certificate Name Addition Guide: CRS पोर्टल (crsorgi.gov.in) पर जन्म के बाद बच्चे का नाम कैसे जुड़वाएं?

AK
अमित कुमार
वरिष्ठ विधिक एवं लोक सेवा सलाहकार

विधि स्नातक (LL.B.) और जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के विशेषज्ञ।

⚡ त्वरित उत्तर (Quick Answer)

नागरिक पंजीकरण प्रणाली (Civil Registration System - CRS) पोर्टल crsorgi.gov.in के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम ऑनलाइन जोड़ा जा सकता है। भारत के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम (RBD Act) की धारा 14 के अनुसार, बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के भीतर बिना किसी विलंब शुल्क के ऑनलाइन नाम जोड़ा जा सकता है। यदि 1 वर्ष बीत चुका है, तो 15 वर्ष तक निर्धारित विलंब शुल्क (Late Fee ₹5 से ₹50) और शपथ पत्र के साथ नाम जुड़वाया जा सकता है। नाम जुड़ने के बाद नया डिजिटल हस्ताक्षरित जन्म प्रमाण पत्र तुरंत डाउनलोड हो जाता है।

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📌 मुख्य विशेषताएं व आवश्यक बिंदु

  • जन्म के 1 वर्ष के भीतर बच्चे का नाम जोड़ना पूर्णतः निःशुल्क है।
  • 1 वर्ष से 15 वर्ष की अवधि में नाम जोड़ने के लिए माता-पिता का शपथ पत्र अनिवार्य होता है।
  • अस्पताल से जारी बिना नाम वाले जन्म प्रमाण पत्र को स्कूल में प्रवेश या पासपोर्ट हेतु स्वीकार नहीं किया जाता।
  • CRS पोर्टल (crsorgi.gov.in) पर घर बैठे मोबाइल ओटीपी के जरिए नाम जोड़कर नया प्रमाण पत्र डाउनलोड हो जाता है।
समय सीमा (Timeframe) शुल्क (Fee Structure) स्वीकृति प्राधिकारी (Approval Authority)
जन्म के 1 वर्ष के भीतर निःशुल्क (₹0 Free) रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) / नगर निगम / ग्राम पंचायत
1 वर्ष से 15 वर्ष के बीच ₹5 से ₹50 विलंब शुल्क + शपथ पत्र उप-रजिस्ट्रार / तहसीलदार स्तर
15 वर्ष की आयु के बाद सक्षम न्यायालय / जिला रजिस्ट्रार आदेश जिला रजिस्ट्रार (Chief Registrar / CMO)
निस्तारण समय सीमा ऑनलाइन 3 से 7 कार्यदिवस ऑनलाइन डिजिटल डाउनलोड लिंक उपलब्ध
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1. जन्म प्रमाण पत्र में नाम जोड़ना: कानूनी अनिवार्यता एवं RBD Act धारा 14

जब किसी बच्चे का जन्म अस्पताल में होता है, तो अस्पताल प्रशासन 21 दिनों के भीतर बच्चे के जन्म की सूचना संबंधित नगर निगम अथवा ग्राम पंचायत के रजिस्ट्रार को भेज देता है। उस समय अधिकांश अभिभावक बच्चे का नाम तय नहीं कर पाते, जिसके कारण जारी होने वाले जन्म प्रमाण पत्र में 'Child Name: Not Entered' अथवा 'Baby of [माता का नाम]' अंकित रहता है।

भारत सरकार के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम (RBD Act, 1969) की धारा 14 के अनुसार, जन्म के पंजीकरण के बाद बच्चे का नाम जोड़े जाने की स्पष्ट कानूनी व्यवस्था है। वर्ष 2026 में केंद्र सरकार के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) के आधुनिक CRS 2.0 पोर्टल द्वारा यह पूरी प्रक्रिया पेपरलेस और ऑनलाइन कर दी गई है।

Birth Certificate Child Name Addition CRS Portal Guide
चित्र: सीआरएस पोर्टल पर बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में नाम जोड़ने, सुधार करने एवं डाउनलोड करने की प्रक्रिया।

2. बिना नाम वाले जन्म प्रमाण पत्र से होने वाली 4 बड़ी समस्याएं

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कई माता-पिता बिना नाम वाले प्रमाण पत्र को ही मूल प्रमाण पत्र मानकर रख लेते हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है:

  • स्कूल में प्रवेश नहीं: केंद्रीय विद्यालय और सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा-1 में प्रवेश के लिए केवल वही जन्म प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाता है जिसमें बच्चे का नाम स्पष्ट अंकित हो।
  • पासपोर्ट अस्वीकृति: पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) बिना नाम वाले जन्म प्रमाण पत्र को वैध जन्म तिथि प्रमाण नहीं मानता।
  • आधार कार्ड अमान्य: 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का बाल आधार (Blue Aadhaar) बनवाते समय बिना नाम का प्रमाण पत्र होने पर आवेदन रद्द हो जाता है।
  • विदेशी वीजा व नागरिकता: भविष्य में उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाने पर इमिग्रेशन विभाग ऐसे प्रमाण पत्र को सीधे निरस्त कर देता है।

3. crsorgi.gov.in पोर्टल पर नाम जोड़ने की संपूर्ण ऑनलाइन प्रक्रिया

यदि आपका जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम, नगर पालिका अथवा ग्राम पंचायत के माध्यम से जारी हुआ है, तो घर बैठे नाम जोड़ने के चरण निम्न हैं:

  1. CRS पोर्टल पर जाएं: आधिकारिक वेबसाइट crsorgi.gov.in खोलें और 'General Public Signup' पर क्लिक करके अपनी यूजर आईडी बनाएं (अथवा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से लॉगिन करें)।
  2. सर्च रजिस्ट्रेशन: 'Add Child Name' विकल्प पर जाएं और अपना 14 या 16 अंकों का पंजीकरण संख्या (Registration Number) और जन्म का वर्ष दर्ज करें।
  3. बच्चे का विवरण दर्ज करें: स्क्रीन पर बच्चे का रिकॉर्ड प्रदर्शित होगा। 'Child Name (First Name, Middle Name, Last Name)' वाले कॉलम में बच्चे का शुद्ध नाम अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा (हिंदी) में टाइप करें।
  4. माता-पिता का पहचान पत्र: माता और पिता दोनों का आधार कार्ड अथवा वोटर आईडी स्कैन करके अपलोड करें।
  5. आवेदन सबमिट करें: भरे गए विवरण का पूर्वावलोकन (Preview) देखें और सबमिट करें। एक रेफरेंस नंबर (Application Ref No.) प्राप्त होगा।
  6. सत्यापन व डिजिटल डाउनलोड: संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय 3 से 5 दिनों में विवरण का मिलान कर नाम अनुमोदित कर देगा, जिसके बाद आप पोर्टल से डिजिटल हस्ताक्षरित अद्यतन जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

4. 1 वर्ष से 15 वर्ष के बाद नाम जोड़ने के नियम एवं शपथ पत्र प्रारूप

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यदि बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के भीतर नाम नहीं जोड़ा गया है, तो अधिनियम के तहत 15 वर्ष तक की अवधि में ₹10 या ₹20 के नोटरी शपथ पत्र (Affidavit) के साथ नाम जोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र में माता-पिता को यह घोषणा करनी होती है कि "उक्त पंजीकरण संख्या वाला बच्चा हमारा ही है और हम इसका नाम [बच्चे का नाम] दर्ज कराने की अनुमति देते हैं।" यदि 15 वर्ष भी बीत चुके हैं, तो जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सीएमओ) की विशेष अनुमति से ही नाम जुड़ सकता है।

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❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q. जन्म प्रमाण पत्र में नाम कितनी बार बदला या जोड़ा जा सकता है?

A. जन्म प्रमाण पत्र में नाम केवल एक बार ही जोड़ा या सुधारा जा सकता है। इसलिए नाम की स्पेलिंग भरते समय विशेष सावधानी बरतें।

Q. क्या 1 साल के बाद नाम जोड़ने पर जुर्माना लगता है?

A. 1 वर्ष के भीतर नाम जोड़ना बिल्कुल मुफ्त है। 1 वर्ष के बाद नाम जोड़ने पर ₹5 से ₹50 तक का मामूली विलंब शुल्क और एक नोटरी शपथ पत्र देना होता है।

Q. क्या बिना अस्पताल जाए ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र में नाम जुड़ सकता है?

A. हां, CRS पोर्टल (crsorgi.gov.in) के जरिए आप सीधे रजिस्ट्रार कार्यालय को ऑनलाइन आवेदन भेज सकते हैं, अस्पताल जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती।

Q. नाम जुड़ने के बाद नया प्रमाण पत्र कितने दिन में मिलता है?

A. ऑनलाइन आवेदन के 3 से 7 कार्यदिवसों के भीतर रजिस्ट्रार द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर के बाद नया प्रमाण पत्र डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाता है।

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