documents ⏱️ 11 मिनट पढ़ें 📅 17 सितंबर 2026

Birth Certificate Name Addition Guide: CRS पोर्टल (crsorgi.gov.in) पर जन्म के बाद बच्चे का नाम कैसे जुड़वाएं?

AK
अमित कुमार
वरिष्ठ विधिक एवं लोक सेवा सलाहकार

विधि स्नातक (LL.B.) और जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के विशेषज्ञ।

⚡ त्वरित उत्तर (Quick Answer)

अस्पताल में बच्चे के जन्म के समय अक्सर माता-पिता नाम तय नहीं कर पाते, जिससे नगर निगम या ग्राम पंचायत द्वारा बिना नाम वाला (उदा. 'Baby of Suman') जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की धारा 14 के अनुसार, माता-पिता बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के भीतर बिना किसी शुल्क के रजिस्ट्रार जनरल के आधिकारिक पोर्टल crsorgi.gov.in या स्थानीय रजिस्ट्रार कार्यालय में आवेदन करके बच्चे का नाम जुड़वा सकते हैं। 1 वर्ष से 15 वर्ष के बीच नाम जोड़ने पर मामूली विलंब शुल्क और माता-पिता का संयुक्त नोटरी शपथ-पत्र लगता है। आधिकारिक स्रोत: crsorgi.gov.in।

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📌 मुख्य विशेषताएं व आवश्यक बिंदु

  • जन्म के 1 वर्ष के भीतर नाम जोड़ना पूरी तरह निःशुल्क है; केवल मूल प्रमाण पत्र व माता-पिता का आधार आवश्यक।
  • 1 वर्ष बाद नाम जोड़ने हेतु ₹5 या ₹10 का सरकारी विलंब शुल्क और ₹10 के स्टांप पर नोटरी हलफनामा अनिवार्य।
  • बच्चे का नाम 15 वर्ष की आयु पूरी होने तक जोड़ा जा सकता है; इसके बाद सिविल कोर्ट का आदेश आवश्यक होता है।
  • नाम जुड़ते ही डिजिटल हस्ताक्षरित नया जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है।
समयावधि (Time Limit)सरकारी शुल्कआवश्यक दस्तावेजस्वीकृति अधिकारी
जन्म के 1 वर्ष के भीतरशून्य (निःशुल्क)माता-पिता का आधार कार्ड, बिना नाम वाला मूल जन्म प्रमाण पत्रस्थानीय रजिस्ट्रार (नगर पालिका/ग्राम पंचायत)
1 वर्ष से 15 वर्ष के बीच₹5 से ₹10 विलंब शुल्कमाता-पिता का संयुक्त नोटरी शपथ-पत्र, स्कूल रिकॉर्ड/टीकाकरण कार्डरजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) / नगर स्वास्थ्य अधिकारी
15 वर्ष की आयु के बादन्यायालय प्रक्रिया अनुसारप्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट (SDM) का आदेश व स्थानीय जांचतहसीलदार / एसडीएम
आधिकारिक पोर्टलcrsorgi.gov.in (रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया)

1. बिना नाम वाला जन्म प्रमाण पत्र क्यों जारी होता है और यह अधूरा क्यों है?

Birth Certificate Name Addition CRS पोर्टल गाइड
चित्र: जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का सही नाम दर्ज होना उसके स्कूल दाखिले और पासपोर्ट के लिए अनिवार्य है।

जब किसी अस्पताल में प्रसव होता है, तो 21 दिन के भीतर जन्म की सूचना स्थानीय निकाय को देना अनिवार्य होता है। इस समय तक नामकरण संस्कार न होने के कारण प्रमाण पत्र में 'अनाम' (Without Name) लिख दिया जाता है। लेकिन आगे चलकर आधार कार्ड बनवाने और स्कूल में दाखिले के लिए नाम वाला जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य होता है। आधिकारिक पोर्टल: crsorgi.gov.in

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2. CRS पोर्टल (crsorgi.gov.in) पर ऑनलाइन नाम जोड़ने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

  1. आधिकारिक पोर्टल crsorgi.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी नगर निगम/नगर पालिका के नागरिक सेवा केंद्र पर जाएं।
  2. जन्म पंजीकरण संख्या (Registration Number) और जन्म की तारीख दर्ज करके पुराना रिकॉर्ड खोजें।
  3. "Add Child Name" विकल्प चुनें और बच्चे का सही नाम हिंदी और अंग्रेजी में वर्तनी (Spelling) की जांच करके भरें।
  4. माता-पिता का आधार कार्ड और बिना नाम वाले मूल जन्म प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करें।
  5. रजिस्ट्रार द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर होते ही अपडेटेड जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करें।

3. 1 वर्ष बाद नाम जोड़ने हेतु आवश्यक शपथ-पत्र (Affidavit) का प्रारूप

यदि जन्म के 1 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, तो नोटरी से ₹10 के गैर-न्यायिक स्टांप पर शपथ-पत्र बनवाना पड़ता है जिसमें माता-पिता घोषणा करते हैं कि बच्चे का यह नाम सर्वसम्मति से रखा गया है और भविष्य में इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

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4. स्कूल एडमिशन और पासपोर्ट के लिए नाम जुड़ा प्रमाण पत्र क्यों अनिवार्य है?

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम के तहत अब स्कूल में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता सूची और पासपोर्ट हेतु केवल डिजिटल सत्यापित जन्म प्रमाण पत्र ही प्राथमिक जन्मतिथि प्रमाण माना जाता है।

5. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q. क्या जन्म प्रमाण पत्र में नाम एक बार जोड़ने के बाद दोबारा बदला जा सकता है?

A. नहीं, सिविल पंजीकरण नियमों के अनुसार बच्चे का नाम केवल एक बार जोड़ा जा सकता है; बाद में परिवर्तन केवल गजट नोटिफिकेशन के जरिए ही संभव होता है।

Q. क्या नाम जोड़ने के लिए बच्चे का अस्पताल जाना जरूरी है?

A. नहीं, केवल माता-पिता या अभिभावक अपने पहचान पत्रों के साथ आवेदन कर सकते हैं।

Q. डिजिटल हस्ताक्षरित जन्म प्रमाण पत्र कितने दिन में बन जाता है?

A. ऑनलाइन आवेदन के सामान्यतः 3 से 7 कार्यदिवसों के भीतर रजिस्ट्रार द्वारा नाम जोड़कर नया सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है।

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