news ⏱️ 10 मिनट पढ़ें 📅 18 सितंबर 2026

SIM Card New Rules 2026: एक आधार पर कितने सिम? नए टेलीकॉम नियम, बायोमेट्रिक e-KYC व संचार साथी पोर्टल गाइड

RV
राजेश वर्मा
वरिष्ठ फिनटेक व टेलीकॉम विश्लेषक

विगत 10 वर्षों से भारतीय दूरसंचार विभाग (DoT), ट्राई नियमों और साइबर अपराध नियंत्रण पर विश्लेषणात्मक लेखन।

⚡ त्वरित उत्तर (Quick Answer)

दूरसंचार विभाग (DoT) के आधिकारिक नियमों के अनुसार, भारत में एक नागरिक अपने नाम और आधार कार्ड पर अधिकतम 9 सिम कार्ड (जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में अधिकतम 6 सिम कार्ड) ही जारी करवा सकता है। नए सिम कार्ड जारी करने के लिए अब केवल पेपरलेस डिजिटल e-KYC और लाइव फेशियल/बायोमेट्रिक सत्यापन ही मान्य है। नागरिक आधिकारिक संचार साथी पोर्टल sancharsaathi.gov.in के TAFCOP मॉड्यूल से जांच सकते हैं कि उनके आधार पर कितने सिम चालू हैं और अनजान नंबरों को तुरंत बंद करने का अनुरोध कर सकते हैं।

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📌 मुख्य विशेषताएं व आवश्यक बिंदु

  • एक भारतीय नागरिक के आधार पर सामान्य राज्यों में अधिकतम 9 और संवेदनशील राज्यों में अधिकतम 6 मोबाइल कनेक्शन मान्य।
  • सिम डीलरों (Point of Sale) का पुलिस वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, फर्जी डीलर पर ₹10 लाख तक जुर्माना।
  • संचार साथी पोर्टल (sancharsaathi.gov.in) के TAFCOP मॉड्यूल से अपने नाम पर जारी सभी चालू मोबाइल नंबरों की लाइव जांच सुविधा।
  • मोबाइल चोरी या गुम होने पर CEIR मॉड्यूल के माध्यम से देश के सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों पर हैंडसेट को 24 घंटे में ब्लॉक करने की सुविधा।
पैरामीटरअधिकतम सीमा / नियमसत्यापन माध्यम
प्रति नागरिक सिम सीमाअधिकतम 9 सिम (सामान्य राज्य) | 6 सिम (J&K, NE)DoT TAFCOP पोर्टल
केवाईसी का प्रकार100% डिजिटल बायोमेट्रिक / आधार OTP e-KYCटेलीकॉम ऑपरेटर POS
सिम वेंडर पंजीकरणअनिवार्य पुलिस सत्यापन व बायोमेट्रिक लॉगिनDoT अधिकृत सूची
खोया मोबाइल ब्लॉकिंगCEIR पोर्टल द्वारा IMEI स्तर पर ब्लॉकsancharsaathi.gov.in
राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन1930 / cybercrime.gov.inगृह मंत्रालय, भारत सरकार

1. नए टेलीकॉम नियम 2026: सिम कार्ड खरीद में क्या बड़े बदलाव हुए हैं?"

SIM Card New Guidelines 2026
चित्र: दूरसंचार विभाग ने फर्जी दस्तावेजों पर सिम जारी करने वाले नेटवर्क पर नकेल कसने के लिए कड़े नियम लागू किए हैं।

भारत में वित्तीय धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय दूरसंचार विभाग (DoT) और ट्राई (TRAI) ने सिम कार्ड जारी करने तथा मोबाइल नेटवर्क सुरक्षा के संबंध में नए दिशानिर्देश लागू किए हैं। अब किसी भी ऑपरेटर (Jio, Airtel, Vi, BSNL) से नया सिम कार्ड लेते समय कागजी फॉर्म या फोटोकॉपी पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है।

प्रत्येक ग्राहक का सत्यापन आधार ई-केवाईसी अथवा डिजिलॉकर के माध्यम से वास्तविक समय में किया जाता है, जिसमें लाइव फेशियल रिकॉग्निशन (Face RD) तकनीक का उपयोग अनिवार्य है। आधिकारिक पोर्टल: sancharsaathi.gov.in

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2. एक आधार कार्ड पर कितने सिम कार्ड खरीदे जा सकते हैं?

दूरसंचार विभाग के मौजूदा नियमों के अनुसार:

  • सामान्य राज्य: एक भारतीय नागरिक अपने नाम पर कुल मिलाकर अधिकतम 9 सिम कार्ड रख सकता है। इसमें सभी कंपनियों (जैसे 3 जियो, 3 एयरटेल, 3 वोडाफोन) के कनेक्शन शामिल हैं।
  • विशेष श्रेणी राज्य: सुरक्षा कारणों से जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों के निवासियों के लिए यह सीमा अधिकतम 6 सिम कार्ड निर्धारित की गई है।
  • यदि किसी नागरिक के नाम पर निर्धारित सीमा से अधिक सिम कार्ड पाए जाते हैं, तो DoT द्वारा सभी अतिरिक्त कनेक्शनों की आउटगोइंग व इनकमिंग सेवाएं निलंबित कर दी जाती हैं।

3. आपके आधार पर कितने सिम एक्टिव हैं? TAFCOP पर ऐसे करें चेक

यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि आपकी जानकारी के बिना किसी ने आपके पहचान पत्र पर सिम तो नहीं ले रखा है:

  1. केंद्रीय संचार साथी पोर्टल sancharsaathi.gov.in खोलें।
  2. होमपेज पर 'Citizen Centric Services' के अंतर्गत 'Know Mobile Connections in Your Name (TAFCOP)' पर क्लिक करें।
  3. अपना वर्तमान 10-अंकीय मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड भरें, फिर 'Validate Captcha' दबाएं।
  4. मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करके लॉगिन करें।
  5. स्क्रीन पर आपके पहचान पत्र पर जारी सभी चालू मोबाइल नंबरों के पहले और अंतिम दो अंक दिखाई देंगे।
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4. अनजान या फर्जी मोबाइल नंबर को ऑनलाइन बंद कराने की प्रक्रिया

यदि TAFCOP पोर्टल पर आपको कोई ऐसा नंबर दिखाई देता है जो आपका नहीं है या जिसे आप अब उपयोग नहीं करते, तो सीधे पोर्टल से ही कार्रवाई करें:

  • उस नंबर के सामने बने चेकबॉक्स को टिक करें।
  • तीन विकल्पों में से उचित विकल्प चुनें:
    • Not My Number: यदि यह नंबर आपने कभी खरीदा ही नहीं था (संभावित धोखाधड़ी)।
    • Not Required: यदि यह आपका पुराना नंबर था जिसे अब आप बंद करना चाहते हैं।
    • Required: यदि यह आपका वैध चालू नंबर है।
  • 'Report' बटन पर क्लिक करें। आपको एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर (Ticket ID) प्राप्त होगा। संबंधित टेलीकॉम कंपनी उस नंबर को ब्लॉक करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देगी।

5. चोरी या खोया हुआ स्मार्टफोन CEIR पोर्टल पर ब्लॉक कैसे करें?

यदि आपका मोबाइल फोन खो गया है या चोरी हो गया है, तो अपराधी द्वारा उसका दुरुपयोग रोकने के लिए DoT के CEIR (Central Equipment Identity Register) मॉड्यूल का उपयोग करें:

  1. सबसे पहले अपने नजदीकी पुलिस थाने में फोन गुमशुदगी की शिकायत (e-FIR) दर्ज करवाएं।
  2. अपने ऑपरेटर से उसी नंबर का डुप्लीकेट सिम कार्ड प्राप्त करें (ओटीपी प्राप्ति हेतु)।
  3. sancharsaathi.gov.in पर 'Block Stolen/Lost Mobile (CEIR)' विकल्प पर जाएं।
  4. हैंडसेट का IMEI नंबर, फोन का ब्रांड, मॉडल, खरीद की रसीद और पुलिस शिकायत संख्या अपलोड करें।
  5. सबमिट करते ही देश के सभी मोबाइल नेटवर्कों पर वह हैंडसेट हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा और उसमें कोई दूसरा सिम भी काम नहीं करेगा।

6. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q. क्या बिना आधार कार्ड के नया सिम कार्ड खरीदा जा सकता है?

A. हाँ, यदि आपके पास आधार नहीं है तो आप चुनाव पहचान पत्र (Voter ID), पासपोर्ट अथवा ड्राइविंग लाइसेंस से भी डिजिटल केवाईसी करवाकर सिम खरीद सकते हैं।

Q. TAFCOP पोर्टल पर अनजान नंबर की रिपोर्ट करने के कितने दिन में नंबर बंद होता है?

A. रिपोर्ट दर्ज होने के बाद टेलीकॉम ऑपरेटर उस नंबर के धारक को दोबारा केवाईसी का नोटिस भेजता है। सत्यापन न होने पर 30 से 45 दिनों में कनेक्शन स्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है।

Q. क्या सिम कार्ड डीलर ग्राहक से फोटोकॉपी मांग सकता है?

A. बिल्कुल नहीं। DoT के नए नियमों के तहत भौतिक फोटोकॉपी लेना गैरकानूनी है। संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से लाइव फोटो खींचकर ही की जानी अनिवार्य है।

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