1. वाहन एनओसी (NOC) की आवश्यकता कब पड़ती है? {#1-एनओसी-की-आवश्यकता}
मोटर वाहन अधिनियम के तहत एनओसी निम्नलिखित दो प्रमुख परिस्थितियों में अनिवार्य है:
- अंतर-राज्यीय स्वामित्व हस्तांतरण (Inter-State Ownership Transfer): जब आप अपनी गाड़ी किसी दूसरे राज्य के निवासी को बेचते हैं।
- नौकरी या निवास का स्थानांतरण (Address Relocation): जब कोई व्यक्ति नौकरी या व्यापार के कारण अपना स्थायी ठिकाना दूसरे राज्य में बदलता है और अपनी पुरानी गाड़ी को नए राज्य के आरटीओ में दोबारा पंजीकृत (Re-registration) कराकर नया नंबर (जैसे DL से UP या HR से KA) लेना चाहता है।
- ध्यान रहे: यदि आप केवल 11 महीने से कम समय के लिए किसी दूसरे राज्य में अस्थायी रूप से गाड़ी ले जा रहे हैं, तो एनओसी की आवश्यकता नहीं होती।
2. फॉर्म 28 क्या है और पेंसिल चेसिस प्रिंट (Chassis Trace) के नियम {#2-फॉर्म-28-चेसिस-प्रिंट}
Form 28 केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत एनओसी का वैधानिक प्रारूप है:
- यह फॉर्म हमेशा 3 प्रतियों (Triplicate) में तैयार किया जाता है:
- पहली प्रति: मूल आरटीओ के रिकॉर्ड हेतु।
- दूसरी प्रति: गंतव्य आरटीओ (जहां गाड़ी पंजीकृत होनी है) को भेजने हेतु।
- तीसरी प्रति: वाहन मालिक को सौंपने हेतु।
- पेंसिल चेसिस प्रिंट (Chassis Number Tracing):
- फॉर्म 28 के खाली बॉक्स पर वाहन के लोहे के फ्रेम पर खुदे हुए वास्तविक चेसिस नंबर का पेंसिल प्रिंट लिया जाता है।
- इसके लिए फॉर्म को चेसिस नंबर के ऊपर रखकर सामान्य पेंसिल से हल्के हाथ से रगड़ा जाता है जिससे चेसिस नंबर फॉर्म पर हूबहू उभर आता है।
- यह भौतिक साक्ष्य यह साबित करता है कि आवेदन करने वाले के पास वास्तविक वाहन भौतिक रूप से मौजूद है और वह कोई चोरी की गाड़ी का फर्जी कागजात नहीं बना रहा।
3. अनिवार्य दस्तावेज चेकलिस्ट (Required Documents) {#3-आवश्यक-दस्तावेज}
- Form 28 की 3 मूल प्रतियां (सभी पर पेंसिल चेसिस प्रिंट और वाहन मालिक के हस्ताक्षर)।
- मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र (Original RC): आरसी बुक अथवा स्मार्ट कार्ड।
- वैध वाहन बीमा पॉलिसी (Valid Insurance Certificate)।
- वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (Valid PUCC)।
- वाहन मालिक का पहचान व नया निवास प्रमाण: आधार कार्ड, पासपोर्ट या रेंट एग्रीमेंट।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) क्लीयरेंस रिपोर्ट: कई राज्यों में ऑनलाइन जनरेट हो जाती है, जो सिद्ध करती है कि वाहन चोरी का नहीं है।
- लंबित चालान रसीद: वाहन पर कोई भी ई-चालान बकाया नहीं होना चाहिए।
4. Parivahan पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की चरणबद्ध प्रक्रिया {#4-ऑनलाइन-आवेदन-प्रक्रिया}
```mermaid
graph TD
A[parivahan.gov.in पर वाहन सेवा चयन] --> B[गाड़ी नंबर व चेसिस के अंतिम 5 अंक दर्ज करना]
B --> C[Application for NOC Form 28 का चयन]
C --> D[गंतव्य राज्य व नए आरटीओ का सही चयन]
D --> E[₹100 ऑनलाइन फीस भुगतान व रसीद प्रिंट]
E --> F[3 प्रतियों पर पेंसिल चेसिस प्रिंट ट्रेस करना]
F --> G[मूल आरटीओ काउंटर पर जमा या फेसलेस अप्रूवल]
G --> H[डिजिटल एनओसी जारी व नए आरटीओ में प्रस्तुति]
```
- वेबसाइट खोलें: parivahan.gov.in पर जाएं और मेनू से 'Online Services' ➔ 'Vehicle Related Services' चुनें।
- राज्य व आरटीओ चुनें: अपना गृह राज्य और वह आरटीओ चुनें जहां गाड़ी वर्तमान में रजिस्टर्ड है।
- सेवा का चयन: ऑनलाइन सेवाओं की सूची में से 'Application for No Objection Certificate' पर क्लिक करें।
- विवरण दर्ज करें: वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस के अंतिम 5 अंक भरकर 'Verify Details' पर क्लिक करें। पंजीकृत मोबाइल पर आया ओटीपी दर्ज करें।
- NOC विवरण भरें:
- State to which vehicle is to be transferred: जिस राज्य में गाड़ी ले जा रहे हैं।
- RTO Office to which vehicle is to be transferred: उस राज्य का संबंधित आरटीओ कोड।
- खरीदार का नाम व पता (यदि गाड़ी बेच रहे हैं)।
- फीस भुगतान: ₹100 का सरकारी शुल्क ऑनलाइन नेट बैंकिंग या यूपीआई से जमा करें।
- दस्तावेज प्रिंट: सिस्टम से फॉर्म 28 और फीस रसीद डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें।
- फेसलेस / भौतिक जमा: जिन राज्यों में पूर्ण फेसलेस सेवा लागू है, वहां केवल दस्तावेज अपलोड करने होते हैं; अन्यथा फॉर्म 28 पर पेंसिल चेसिस प्रिंट लगाकर मूल आरटीओ कार्यालय में जमा करें।
5. पुलिस क्लीयरेंस और एनसीआरबी (NCRB) सत्यापन {#5-पुलिस-सत्यापन}
एनओसी जारी करने से पहले आरटीओ आंतरिक रूप से ट्रैफिक पुलिस और क्राइम ब्रांच से अनापत्ति प्राप्त करता है:
- यह जांचा जाता है कि वाहन का उपयोग किसी आपराधिक गतिविधि, लूट, डकैती या सड़क दुर्घटना (Hit and Run Case) में तो नहीं हुआ है।
- यदि वाहन के विरुद्ध किसी थाने में प्राथमिकी (FIR) दर्ज है या अदालत से कुर्की का आदेश है, तो आरटीओ तत्काल एनओसी रोक देता है।
6. यदि गाड़ी पर लोन हो तो क्या करें (Form 35 हाइपोथीकेशन निष्कासन)? {#6-लोन-हाइपोथीकेशन}
यदि आपने वाहन बैंक ऋण पर खरीदा था:
- लोन चालू होने पर: यदि लोन अभी चुकता नहीं हुआ है, तो बैंक से लिखित अनापत्ति (Financier NOC) लेनी होगी। बिना फाइनेंसर की एनओसी के आरटीओ एनओसी जारी नहीं करेगा।
- लोन समाप्त होने पर: यदि लोन खत्म हो चुका है, तो बैंक से Form 35 (दो प्रतियों में) और 'No Objection Certificate' लेकर पहले आरसी से बैंक का नाम कटवाएं (Hypothecation Removal)। इसके बाद ही एनओसी हेतु आवेदन करें।
7. एनओसी रद्द (NOC Cancellation) कैसे करवाएं यदि गाड़ी न बेची गई हो? {#7-एनओसी-रद्दीकरण}
कई बार ऐसा होता है कि एनओसी लेने के बाद सौदा टूट जाता है या वाहन मालिक का दूसरे राज्य में तबादला रद्द हो जाता है:
- गैर-उपयोग प्रमाण पत्र (Non-Utilization Certificate - NUC):
- वाहन मालिक को उस आरटीओ जाना होगा जिसके नाम से एनओसी जारी हुई थी (गंतव्य आरटीओ)।
- वहां से लिखित प्रमाण पत्र लेना होगा कि "इस वाहन का इस कार्यालय में कोई पंजीकरण नहीं कराया गया है और यह एनओसी अप्रयुक्त (Unused) है".
- मूल आरटीओ में रद्दीकरण आवेदन:
- मूल आरटीओ में Form 28 की मूल प्रतियां, NUC सर्टिफिकेट, वाहन की मूल आरसी और शपथ पत्र जमा करें।
- आरटीओ एनओसी को निरस्त कर देगा और आपकी गाड़ी का पुराना पंजीकरण पूर्ववत बहाल हो जाएगा।
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- Meta Description: गाड़ी की एनओसी (Vehicle NOC Form 28) कैसे बनवाएं? Parivahan पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन, पेंसिल चेसिस प्रिंट नियम, फीस, दस्तावेज और एनओसी कैंसलेशन की पूरी जानकारी।
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