1. NMC और राज्य मेडिकल काउंसिल (SMC) की कानूनी भूमिका {#1-कानूनी-ढांचा}
- पूर्ववर्ती मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) को भंग करके वर्ष 2020 में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) की स्थापना की गई।
- दोहरा पंजीकरण ढांचा:
- डॉक्टर प्राथमिक रूप से उस राज्य की मेडिकल काउंसिल (जैसे DMC, DCI, TCMC, UPMC) में पंजीकृत होता है जहां वह प्रैक्टिस करना चाहता है।
- राज्य काउंसिल का डेटा सीधे केंद्रीय National Medical Register (NMR) में सिंक हो जाता है।
- एनएमआर में नाम दर्ज होते ही डॉक्टर को पूरे भारत में कहीं भी दवाएं लिखने और चिकित्सा सेवा देने का अखिल भारतीय अधिकार मिल जाता है।
2. अनंतिम (Provisional) बनाम स्थायी (Permanent) मेडिकल रजिस्ट्रेशन {#2-प्रारूप-के-प्रकार}
चिकित्सा जगत में दो चरणों में पंजीकरण होता है:
| पंजीकरण का प्रकार | कब लिया जाता है? | प्रयोजन | वैधता |
|---|---|---|---|
| अनंतिम पंजीकरण (Provisional Registration) | एमबीबीएस फाइनल प्रोफेशनल परीक्षा पास करने के तुरंत बाद | मेडिकल कॉलेज या अस्पताल में 1 वर्ष की अनिवार्य इंटर्नशिप (CRMI) करने हेतु | केवल 1 वर्ष (इंटर्नशिप अवधि तक) |
| स्थायी पंजीकरण (Permanent Registration) | 1 वर्ष की इंटर्नशिप सफलता से पूरी होने और डिग्री मिलने के बाद | स्वतंत्र डॉक्टर के रूप में अस्पताल में नौकरी करने या निजी क्लीनिक चलाने हेतु | 5 वर्ष (इसके बाद प्रति 5 वर्ष में रिन्यूअल अनिवार्य) |
3. अनिवार्य दस्तावेज चेकलिस्ट (Document Checklist) {#3-आवश्यक-दस्तावेज}
स्थायी पंजीकरण हेतु राज्य मेडिकल काउंसिल में जमा करने हेतु आवश्यक कागजात:
- 10वीं बोर्ड प्रमाण पत्र एवं अंकतालिका (सटीक जन्मतिथि सत्यापन हेतु)।
- 12वीं (10+2) विज्ञान (PCB) की अंकतालिका।
- NEET-UG का स्कोरकार्ड एवं आवंटन पत्र (Allotment Letter)।
- एमबीबीएस के सभी 4 प्रोफेशनल्स की मूल अंकतालिकाएं (All MBBS Marksheets)।
- एमबीबीएस डिग्री प्रमाण पत्र अथवा विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट।
- अनिवार्य रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप पूर्णता प्रमाण पत्र (CRMI Completion Certificate)।
- मूल अनंतिम पंजीकरण प्रमाण पत्र (Original Provisional Certificate)।
- कॉलेज डीन/प्रिंसिपल द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र (Character & Conduct Certificate)।
- आवेदक का आधार कार्ड, पैन कार्ड और 4 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो (एप्रन में)।
4. राज्य मेडिकल काउंसिल व NMR पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया {#4-ऑनलाइन-आवेदन-प्रक्रिया}
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graph TD
A[NMC के NMR पोर्टल या राज्य मेडिकल काउंसिल पोर्टल पर लॉगिन] --> B[MBBS अंकतालिकाएं, प्रोविजनल व इंटर्नशिप कंप्लीशन अपलोड]
B --> C[संबंधित राज्य काउंसिल हेतु निर्धारित पंजीकरण शुल्क का भुगतान]
C --> D[काउंसिल द्वारा मूल विश्वविद्यालय से डिग्री की प्रामाणिकता जांच]
D --> E[काउंसिल कार्यालय में व्यक्तिगत उपस्थिति व मूल दस्तावेज स्क्रूटनी]
E --> F[राज्य रजिस्टर में नाम दर्ज व Permanent Registration No. जारी]
F --> G[NMC केंद्रीय डेटाबेस द्वारा आजीवन यूनिक UID कोड आवंटन]
```
- पोर्टल पर जाएं: NMC के आधिकारिक National Medical Register (NMR) पोर्टल अथवा अपने राज्य की मेडिकल काउंसिल (जैसे delhimedicalcouncil.org या upsmc.org) पर जाएं।
- खाता बनाएं: डॉक्टर अपना नाम, ईमेल, मोबाइल और आधार संख्या दर्ज कर प्रोफाइल बनाए।
- शैक्षणिक विवरण भरें: नीट रोल नंबर, मेडिकल कॉलेज का नाम, विश्वविद्यालय का नाम, और एमबीबीएस पास करने का वर्ष भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें: सभी मार्कशीट और इंटर्नशिप प्रमाण पत्र की स्पष्ट रंगीन स्कैन कॉपी अपलोड करें।
- शुल्क भुगतान: नेट बैंकिंग या कार्ड से निर्धारित सरकारी शुल्क (लगभग ₹5,000 से ₹10,000) का ऑनलाइन भुगतान करें।
- भौतिक सत्यापन (Physical Verification): राज्य काउंसिल द्वारा एक निश्चित तारीख दी जाती है जिस दिन डॉक्टर को अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ काउंसिल कार्यालय में उपस्थित होना होता है।
- प्रमाण पत्र जारी: सत्यापन के 7 से 15 दिनों में क्यूआर कोड युक्त डिजिटल परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी हो जाता है।
5. विदेशी मेडिकल स्नातकों (Foreign Medical Graduates - FMG) के नियम {#5-fmg-विशेष-नियम}
रूस, जॉर्जिया, फिलीपींस, कजाकिस्तान या यूक्रेन से एमबीबीएस करने वाले भारतीय छात्रों हेतु विशेष शर्तें हैं:
- स्क्रीनिंग टेस्ट (FMGE / NExT): नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) द्वारा आयोजित विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा (FMGE) में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
- भारत में इंटर्नशिप: एफएमजीई पास करने के बाद राज्य मेडिकल काउंसिल से 1 या 2 वर्ष की अनिवार्य इंटर्नशिप भारत के मान्यता प्राप्त अस्पताल से पूरी करनी होती है।
- इसके बाद ही विदेशी मेडिकल स्नातकों को भारतीय छात्रों के समान स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया जाता है।
6. निजी क्लीनिक (Private Clinic) संचालन व प्रिस्क्रिप्शन लेखन के नियम {#6-क्लीनिक-व-प्रिस्क्रिप्शन}
स्थायी मेडिकल रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद डॉक्टर को निम्नलिखित कानूनी नियमों का पालन करना होता है:
- प्रिस्क्रिप्शन पर रजिस्ट्रेशन नंबर: डॉक्टर द्वारा जारी किए जाने वाले प्रत्येक पर्चे (Prescription Slip) के शीर्ष पर उसका नाम, डिग्री (MBBS) और स्टेट मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर स्पष्ट छपा होना अनिवार्य है।
- जेनेरिक दवाएं लिखना: NMC की आचार संहिता के अनुसार डॉक्टरों को दवाओं के ब्रांडेड नाम के साथ-साथ उनके जेनेरिक नाम (Generic Salt Names) स्पष्ट और सुपाठ्य अक्षरों (Capital Letters) में लिखना अनिवार्य है।
- क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट (CEA Registration): यदि डॉक्टर अपना निजी क्लीनिक या नर्सिंग होम खोलता है, तो उसे जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) कार्यालय से 'क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस' भी अलग से लेना होता है।
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