1. गजट नोटिफिकेशन की आवश्यकता कब पड़ती है? {#1-गजट-की-आवश्यकता}
निम्नलिखित स्थितियों में सरकारी और निजी संस्थान बिना गजट नोटिफिकेशन के नाम स्वीकार नहीं करते:
- पासपोर्ट में पूर्ण नाम परिवर्तन: यदि आप केवल स्पेलिंग सुधार के बजाय पूरा नाम बदल रहे हैं।
- महिलाओं द्वारा विवाह या तलाक के बाद सरनेम बदलना: मैरिज सर्टिफिकेट के साथ या अलग होने के बाद।
- सरकारी सेवा व सेना में कार्यरत कर्मचारियों हेतु: सेवा पंजिका (Service Book) में नाम सुधार हेतु।
- धर्म परिवर्तन (Religion Change): धर्म बदलने के कारण नाम परिवर्तित करने पर।
- लिंग परिवर्तन (Gender Transition): ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा नाम बदलने पर।
- 10वीं/12वीं मार्कशीट में वर्षों बाद नाम संशोधन: बोर्ड और विश्वविद्यालयों में।
2. नाम परिवर्तन के 3 अनिवार्य चरण (The 3-Step Legal Process) {#2-तीन-चरण}
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graph TD
A[चरण 1: ₹10/100 स्टाम्प पर नोटरी शपथ पत्र Affidavit] --> B[चरण 2: 1 प्रमुख दैनिक + 1 राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन]
B --> C[चरण 3: प्रकाशन विभाग दिल्ली हेतु दस्तावेज व सीडी CD तैयार करना]
C --> D[Bharatkosh.gov.in पर ₹1,100 ऑनलाइन चालान भुगतान]
D --> E[कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन्स सिविल लाइंस दिल्ली को स्पीड पोस्ट]
E --> F[egazette.gov.in पर साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशन व डाउनलोड]
```
चरण 1: नोटरी शपथ पत्र (Affidavit)
आवेदक अपने स्थानीय कोर्ट से एक हलफनामा बनवाता है। इसमें स्पष्ट होना चाहिए:
- आवेदक का पुराना नाम, पिता का नाम, उम्र और वर्तमान पता।
- नया नाम जो वह भविष्य में अपनाना चाहता है।
- यह घोषणा कि वह किसी धोखाधड़ी, ऋण न चुकाने या आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए नाम नहीं बदल रहा है।
चरण 2: समाचार पत्रों में विज्ञापन (Newspaper Publication)
आवेदक को अपने गृह क्षेत्र में प्रसारित होने वाले 2 प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन देना होता है:
- एक स्थानीय राज्य भाषा (जैसे दैनिक जागरण/अमर उजाला/दैनिक भास्कर)।
- एक अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक (जैसे The Times of India/The Indian Express/Hindustan Times)।
- सावधानी: विज्ञापन की पूरी मूल समाचार पत्र प्रति (Full Page Original Newspaper) सुरक्षित रखें; कटी हुई छोटी क्लिपिंग प्रकाशन विभाग स्वीकार नहीं करता।
3. अनिवार्य दस्तावेज और फ़ाइल फोल्डर तैयार करना {#3-आवश्यक-दस्तावेज}
प्रकाशन विभाग को निम्नलिखित दस्तावेज एक मजबूत लिफाफे में भेजने होते हैं:
- मूल शपथ पत्र (Original Affidavit): नोटरी या मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित व सत्यापित।
- मूल समाचार पत्र (Original Newspapers): दोनों अखबारों की पूरी शीट जिसमें विज्ञापन छपा हो।
- नाम परिवर्तन प्रोफार्मा (Deed Proforma): निर्धारित प्रारूप पर टाइप किया हुआ, जिस पर आवेदक और 2 संभ्रांत गवाहों के नाम, पते व हस्ताक्षर हों।
- सीडी (CD - Compact Disc): जिसमें प्रोफार्मा की MS Word (.docx) फाइल और आवेदक का नया नाम रिकॉर्डेड हो।
- सीडी का सत्यापन प्रमाण पत्र (CD Certificate): आवेदक का स्व-हस्ताक्षरित पत्र कि सीडी में मौजूद सामग्री और भौतिक फॉर्म की सामग्री बिल्कुल एक समान है।
- पहचान व निवास प्रमाण: आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पैन कार्ड की स्व-हस्ताक्षरित फोटोकॉपी।
- सरकारी शुल्क की रसीद (Non-Tax Receipt Portal - NTRP / Bharatkosh Receipt)।
- 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो (स्व-सत्यापित)।
4. सीडी (Compact Disc) में डिजिटल प्रोफार्मा कैसे तैयार करें? {#4-सीडी-प्रारूप-नियम}
प्रकाशन विभाग कंप्यूटर में टाइपिंग त्रुटि से बचने के लिए सीडी मांगता है:
- एक खाली ब्लैंक CD-R लें।
- उसमें केवल Microsoft Word (.docx) फॉर्मेट में प्रोफार्मा का टेक्स्ट सेव करें। (PDF या फोटो न डालें)।
- सीडी के ऊपर स्थायी मार्कर (Marker Pen) से आवेदक का नाम व मोबाइल नंबर लिखें।
- सीडी को एक सुरक्षात्मक प्लास्टिक कवर में रखें ताकि परिवहन के दौरान वह टूटे नहीं।
5. सरकारी शुल्क भुगतान: Bharatkosh पोर्टल गाइड {#5-फीस-भुगतान}
अब प्रकाशन विभाग नकद या डिमांड ड्राफ्ट के स्थान पर केवल ऑनलाइन सरकारी पोर्टल से भुगतान लेता है:
- bharatkosh.gov.in पोर्टल पर जाएं।
- 'Quick Payment' पर क्लिक करें।
- Ministry:
029 - Urban Developmentचुनें। - Purpose:
Change of name / publication of notificationsचुनें। - राशि दर्ज करें: ₹1,100 (सामान्य वयस्क हेतु) अथवा ₹1,700 (नाबालिग बच्चे हेतु)।
- भुगतान विवरण भरें और डेबिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग से भुगतान करें।
- जनरेट हुई रसीद (Gar-7 Receipt / NTRP Receipt) का प्रिंट निकालकर आवेदन के साथ लगाएं।
6. दस्तावेज भेजने का आधिकारिक पता और प्रक्रिया {#6-दस्तावेज-प्रेषण}
सभी दस्तावेजों को क्रमवार नत्थी करके स्पीड पोस्ट (Speed Post) या रजिस्टर्ड डाक द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजें:
नोट: दिल्ली-एनसीआर के निवासी कार्य दिवसों में व्यक्तिगत रूप से जाकर रिसेप्शन काउंटर पर भी सीधे फाइल जमा कर सकते हैं।
7. e-Gazette पोर्टल से पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें? {#7-ई-गजट-डाउनलोड}
भारत सरकार ने वर्ष 2015 से भौतिक गजट की छपाई बंद कर दी है। अब केवल इलेक्ट्रॉनिक गजट (e-Gazette) जारी होता है, जो कानूनन पूर्ण मान्य है:
- आवेदन जमा करने के 30 से 45 दिनों बाद egazette.gov.in पर जाएं।
- 'Search Gazette' टैब में जाएं।
- Category में
Weekly Gazetteऔर Part/Section मेंPart IV (Notice issued by private individuals)चुनें। - तिथि या अपने नाम से सर्च करें।
- संबंधित साप्ताहिक गजट की पीडीएफ डाउनलोड करें। उसमें आपका नाम, पता, पुराना नाम और नया नाम प्रकाशित दिखाई देगा।
- इस पीडीएफ का रंगीन प्रिंटआउट ही आपका आधिकारिक नाम परिवर्तन प्रमाण पत्र है।
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