1. यूएएन (UAN) क्या है और इसकी महत्ता क्यों है? {#1-क्या-है-यूएएन}
वर्ष 2014 से पहले जब कोई कर्मचारी नौकरी बदलता था, तो उसे अपनी पुरानी पीएफ मेंबर आईडी से नई कंपनी में पैसा ट्रांसफर कराने के लिए महीनों चक्कर काटने पड़ते थे।
- एक कर्मचारी - एक UAN: UAN एक अम्ब्रेला आईडी है। आप जीवन में 10 नौकरियां भी बदल लें, आपका UAN नंबर वही रहेगा।
- ऑटोमैटिक लिंकिंग: प्रत्येक नई कंपनी केवल आपके UAN के तहत एक नई 'Member ID' जोड़ती है।
- सीधा नियंत्रण: UAN एक्टिवेट होने के बाद कर्मचारी अपने पीएफ का पूर्ण नियंत्रण स्वयं रखता है और कंपनी के हस्ताक्षर या मंजूरी के बिना सीधे अपने बैंक खाते में पीएफ का पैसा निकाल सकता है।
2. EPFO पोर्टल पर UAN ऑनलाइन एक्टिवेट करने की चरणबद्ध प्रक्रिया {#2-यूएएन-एक्टिवेशन-प्रक्रिया}
```mermaid
graph TD
A[unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर Activate UAN विकल्प] --> B[12-अंकों का UAN, आधार संख्या, नाम व जन्मतिथि दर्ज करना]
B --> C[आधार से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त करना]
C --> D[ओटीपी सत्यापन व UAN का तुरंत एक्टिवेशन]
D --> E[मोबाइल पर पासवर्ड SMS प्राप्त होना]
E --> F[6 घंटे बाद पोर्टल व पासबुक में लॉगिन सक्रिय]
```
- पोर्टल खोलें: unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर जाएं।
- Activate UAN चुनें: नीचे दाईं ओर 'Important Links' सेक्शन में 'Activate UAN' पर क्लिक करें।
- अनिवार्य डेटा भरें:
- 12 अंकों का UAN नंबर (यह आपकी सैलरी स्लिप पर लिखा होता है, अथवा कंपनी के एचआर से लें)।
- 12 अंकों का आधार नंबर।
- नाम (आधार कार्ड के अनुसार स्पेलिंग)।
- जन्मतिथि (DD/MM/YYYY)।
- आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर।
- सहमति व पिन: नियम व शर्तों पर टिक करें और 'Get Authorization PIN' पर क्लिक करें।
- ओटीपी दर्ज करें: आपके मोबाइल पर 4 अंकों का पिन आएगा। उसे दर्ज कर 'Validate OTP and Activate UAN' पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर संदेश आएगा: "Your UAN has been activated successfully." और एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आपके मोबाइल पर भेज दिया जाएगा।
3. पीएफ बैलेंस और ई-पासबुक (EPF Passbook) कैसे डाउनलोड करें? {#3-पासबुक-डाउनलोड}
नोट: UAN एक्टिवेट होने के कम से कम 6 घंटे बाद ही पासबुक पोर्टल पर लॉगिन होता है।
- पासबुक पोर्टल खोलें: passbook.epfindia.gov.in पर जाएं।
- अपना UAN नंबर, पासवर्ड और गणितीय कैप्चा दर्ज कर 'Sign In' करें।
- होम स्क्रीन डैशबोर्ड: लॉगिन होते ही आपको कुल पीएफ बैलेंस, कर्मचारी का हिस्सा, और नियोक्ता का हिस्सा दिखाई देगा।
- Member ID चुनें: यदि आपने कई कंपनियों में काम किया है, तो ड्रॉपडाउन मेनू से संबंधित कंपनी की मेंबर आईडी चुनें।
- पासबुक देखें व डाउनलोड करें: स्क्रीन पर महीने-दर-महीने जमा हुए अंशदान, कंपनी द्वारा काटी गई राशि और अर्जित ब्याज का विवरण आ जाएगा। शीर्ष पर दिए गए 'Download Passbook' बटन पर क्लिक करके पीडीएफ सुरक्षित करें।
4. पीएफ अंशदान का गणित: 12%, 3.67% और 8.33% कैसे विभाजित होता है? {#4-अंशदान-गणित}
कर्मचारी के वेतन (Basic Pay + DA) से कुल 24% राशि ईपीएफओ में जाती है:
| अंशदान का प्रकार | प्रतिशत (%) | कहां जमा होता है? | क्या इसे निकाल सकते हैं? |
|---|---|---|---|
| कर्मचारी का हिस्सा (Employee Share) | 12% | ईपीएफ (EPF) खाते में | हाँ, ब्याज सहित पूरा निकाला जा सकता है |
| कंपनी का हिस्सा (Employer EPF) | 3.67% | ईपीएफ (EPF) खाते में | हाँ, ब्याज सहित पूरा निकाला जा सकता है |
| पेंशन फंड (Employer EPS Share) | 8.33% (अधिकतम ₹1,250/माह) | कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) | 10 साल से कम नौकरी पर Form 10C से नकद, 10 साल बाद 58 वर्ष की उम्र में मासिक पेंशन |
| ईडीएलआई बीमा (EDLI Insurance) | 0.50% (कंपनी द्वारा वहन) | जमा लिंक्ड बीमा योजना | सेवाकाल में मृत्यु होने पर परिवार को ₹7 लाख तक का मुफ्त जीवन बीमा |
5. ऑनलाइन पीएफ निकासी व एडवांस क्लेम (Form 31, 19 और 10C) {#5-ऑनलाइन-पीएफ-निकासी}
नौकरी में रहते हुए या नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ निकालने के लिए EPFO पोर्टल पर 'Online Services' ➔ 'Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)' में जाएं:
- Form 31 (पीएफ एडवांस - नौकरी में रहते हुए):
- कारण: गंभीर बीमारी (Illness - कोई सेवा सीमा नहीं), मकान निर्माण/खरीद (5 वर्ष सेवा), शादी (7 वर्ष सेवा)।
- यह पैसा वापस नहीं लौटाना होता; यह 3 से 7 दिनों में सीधे बैंक खाते में आ जाता है।
- Form 19 (पूर्ण पीएफ निकासी): नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद यदि बेरोजगार हैं, तो पूरा पीएफ निकाला जा सकता है। (5 वर्ष से कम सेवा पर ₹50,000 से अधिक राशि होने पर फॉर्म 15G/15H लगाना चाहिए ताकि टीडीएस न कटे)।
- Form 10C (पेंशन फंड निकासी): यदि कुल सेवा 6 माह से अधिक और 9.5 वर्ष से कम है, तो पेंशन की पूरी राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है।
6. पुरानी कंपनी का पीएफ नई कंपनी में ट्रांसफर करने का नियम (One Member One EPF) {#6-पीएफ-ट्रांसफर-नियम}
जब आप नौकरी बदलते हैं, तो पुरानी कंपनी का पीएफ अपने आप नई कंपनी में नहीं जुड़ता; उसे ऑनलाइन ट्रांसफर करना होता है:
- सदस्य पोर्टल पर लॉगिन कर 'Online Services' ➔ 'One Member - One EPF Account (Transfer Request)' पर जाएं।
- व्यक्तिगत विवरण और वर्तमान बैंक खाता सत्यापित करें।
- 'Get Details' में अपनी पुरानी कंपनी की मेंबर आईडी दर्ज करें।
- अटेस्टेशन के लिए 'Previous Employer' या 'Present Employer' चुनें और आधार ओटीपी से फॉर्म सबमिट करें।
- 15 से 20 दिनों में पुरानी कंपनी का पूरा फंड और सेवा इतिहास (Service Record) नई मेंबर आईडी में क्रेडिट हो जाता है।
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