title: "Caste Validity Certificate (जात वैधता प्रमाणपत्र): Online Apply, Scrutiny Committee Rules, Documents & Hearing Process"
description: "Comprehensive guide to getting a Caste Validity Certificate through the Divisional Caste Scrutiny Committee. Learn CCVIS portal application, genealogy (वंशावळ) proof, 1950/1967 cut-off school records, Vigilance Cell inquiry, and election/admission rules."
category: "सरकारी दस्तावेज़"
sub_category: "आरक्षण, सामाजिक न्याय एवं नागरिक पहचान दस्तावेज़"
author: "GoForDigitalIndia Research Bureau"
last_updated: "2026-09-16"
language: "Hindi & English (Bilingual Informational)"
tags: ["Caste Validity Certificate", "जात वैधता प्रमाणपत्र", "Caste Scrutiny Committee", "CCVIS Portal", "Madhuri Patil Judgment", "bartievalidity"]
# कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट (जात वैधता प्रमाणपत्र): ऑनलाइन आवेदन, स्क्रूटनी कमेटी नियम, दस्तावेज व सत्यापन प्रक्रिया
2. जाति प्रमाण पत्र बनाम कास्ट वैलिडिटी (Caste Certificate vs Caste Validity)
कई नागरिक इन दोनों दस्तावेजों में भ्रमित हो जाते हैं। दोनों के मध्य विधिक अंतर को समझना अनिवार्य है:
| तुलना बिंदु | जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) | कास्ट वैलिडिटी (Caste Validity Certificate) |
|---|---|---|
| जारीकर्ता प्राधिकारी | अनुविभागीय अधिकारी (SDO) / तहसीलदार / डिप्टी कलेक्टर | 3-सदस्यीय अर्ध-न्यायिक कमेटी (अपर कलेक्टर, उपनिदेशक, रिसर्च ऑफिसर) |
| प्रकृति | प्रारंभिक दावों की पुष्टि (Preliminary Certificate) | अंतिम विधिक सत्यापन व न्यायिक मान्यता (Final Conclusive Proof) |
| सत्यापन की गहराई | केवल आवेदक के माता-पिता के हालिया दस्तावेजों पर आधारित | 1950/1967 से पूर्व के पूर्वजों के स्कूल रिकॉर्ड, वंशावली और फील्ड जांच |
| अनिवार्यता क्षेत्र | स्कूल स्तर पर छात्रवृत्ति व सामान्य आवेदन | प्रोफेशनल कॉलेज एडमिशन (MBBS, BE, LLB), सरकारी नौकरी, चुनाव |
| रद्द करने का अधिकार | केवल स्क्रूटनी कमेटी या हाईकोर्ट | केवल उच्च न्यायालय (High Court - Article 226) |
3. ऐतिहासिक कट-ऑफ तिथियां एवं पूर्वजों के साक्ष्य (Crucial Cut-Off Dates for Records)
जाति स्क्रूटनी कमेटी के समक्ष यह सिद्ध करना होता है कि आवेदक का परिवार संबंधित राज्य में राष्ट्रपति के संवैधानिक आदेश (Presidential Order) जारी होने की तिथि से पूर्व निवास करता था। विभिन्न श्रेणियों के लिए अनिवार्य कट-ऑफ तिथियां:
```
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| MANDATORY CUT-OFF DATES FOR ANCESTRAL PROOF |
|---|
| 2. Scheduled Tribes (ST) : Before 6th September 1950 |
| 3. De-Notified / Nomadic Tribes (VJNT) : Before 21st November 1961 |
| 4. Other Backward Classes (OBC / SBC) : Before 13th October 1967 |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
```
4. आवश्यक दस्तावेज़ सूची (Checklist of Documents)
1. आवेदक के निजी दस्तावेज़:
- मूल जाति प्रमाण पत्र (Competent Authority द्वारा जारी Barcoded/Digital Caste Certificate)।
- आवेदक का आधार कार्ड और स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (Leaving Certificate - LC/TC)।
- कॉलेज/विश्वविद्यालय की सिफारिश का मूल पत्र (College Recommendation Letter in Form 16/17/18) अथवा चुनाव लड़ने का प्रमाण।
2. पिता व पित्र पक्ष (Paternal Relatives) के दस्तावेज़:
- पिता का स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (LC) जिसमें जाति स्पष्ट रूप से दर्ज हो।
- दादा (Grandfather) या परदादा का प्राथमिक विद्यालय दाखिला रजिस्टर (Extract of General Register)।
- यदि परिवार में किसी सगे रिश्तेदार (पिता, चाचा, सगे भाई-बहन) की पहले से Caste Validity बनी हुई है, तो उसकी प्रमाणित प्रति और वंशावली संबंध प्रमाण।
3. कानूनी शपथ पत्र (Affidavits & Vanshawaal):
- पारिवारिक वंशावली (Family Tree / वंशावळ): 1950 से लेकर वर्तमान आवेदक तक की तीन पीढ़ियों का पित्र पक्षी चार्ट (पिता, दादा, परदादा, उनके भाई और उनकी संतानों का विवरण)।
- फॉर्म 3 और फॉर्म 17 पर नोटरीकृत हलफनामा: जिसमें जाति और मूल निवास की सत्यता की घोषणा हो।
5. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Step-by-Step Application on CCVIS Portal)
```
[CCVIS पोर्टल पर लॉगिन] --> [आवेदन श्रेणी का चयन: Education / Service / Election]
v
[पूर्वजों के कट-ऑफ रिकॉर्ड अपलोड] <-- [पारिवारिक वंशावली (Family Tree) भरना]
v
[कमेटी द्वारा प्रारंभिक स्क्रूटनी] --> [दस्तावेज सही होने पर] --> [वैधता पत्र जारी (45 दिन)]
+--> [संदेह/अस्पष्टता होने पर] --> [दक्षता पथक (Vigilance Cell) गृह जांच]
v
[समिति के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई (Hearing)]
v
[वैधता प्रमाण पत्र जारी / अस्वीकृति आदेश]
```
चरण 1: CCVIS पोर्टल पर प्रोफाइल निर्माण
- आधिकारिक पोर्टल bartievalidity.maharashtra.gov.in पर जाएं।
- अपना मोबाइल नंबर, ईमेल और आधार विवरण दर्ज कर यूजर आईडी व पासवर्ड जनरेट करें।
चरण 2: आवेदन का उद्देश्य और फॉर्म का चयन
पोर्टल पर अपने उद्देश्य के अनुसार उपयुक्त फॉर्म चुनें:
- फॉर्म 16 (Form 16): व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश हेतु (Education Purpose)।
- फॉर्म 17 (Form 17): सरकारी नौकरी या पदोन्नति हेतु (Service/Employment Purpose)।
- फॉर्म 18 (Form 18): ग्राम पंचायत, नगर परिषद या निगम चुनाव लड़ने हेतु (Election Purpose)।
चरण 3: वंशावली (Family Tree) दर्ज करना
- पोर्टल पर दिए गए इंटरेक्टिव ट्री में परदादा, दादा, पिता, चाचा और स्वयं के नाम क्रमानुसार दर्ज करें।
- प्रत्येक सदस्य की जन्मतिथि, मूल गांव और प्राथमिक शिक्षा के स्कूल का नाम भरें।
चरण 4: दस्तावेज़ अपलोड व फीस भुगतान
- सभी स्कूल रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र और वंशावली शपथ पत्र की स्पष्ट PDF फाइलें अपलोड करें।
- नेट बैंकिंग/UPI से ₹100 से ₹200 का चालान शुल्क भरें और आवेदन फॉर्म की प्रिंट कॉपी निकालें।
चरण 5: संबंधित स्क्रूटनी कमेटी कार्यालय में हार्ड कॉपी जमा करना
- ऑनलाइन फॉर्म की प्रिंट प्रति, मूल जाति प्रमाण पत्र, और सभी स्व-प्रमाणित दस्तावेजों की फाइल तैयार करें।
- अपने जिले के अधिकृत संभागीय जाति प्रमाण पत्र जांच समिति कार्यालय में जाकर रसीद प्राप्त करें।
6. दक्षता पथक (Vigilance Cell) जांच और समिति की सुनवाई
यदि आवेदक 1950/1967 के पूर्व के आधिकारिक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो फाइल को दक्षता पथक (Vigilance Cell) को भेज दिया जाता है:
- फील्ड इन्वेस्टिगेशन (Police/Home Enquiry): पुलिस उपाधीक्षक (DySP) स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में दक्षता पथक का दल आवेदक के पैतृक गांव जाता है।
- स्थानीय पूछताछ: दल गांव के बुजुर्गों, पूर्व जमींदारों, पुराने स्कूल रजिस्टरों और रीति-रिवाजों (Customs, Traditions, Deities) की जांच करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि परिवार वास्तव में उसी जाति/जनजाति की परंपराओं का पालन करता है।
- पर्सनल हियरिंग (Personal Hearing): दक्षता पथक की रिपोर्ट के आधार पर कमेटी आवेदक को नोटिस जारी करती है। यदि रिपोर्ट अनुकूल है, तो कमेटी तुरंत वैधता प्रमाण पत्र जारी करती है। यदि प्रतिकूल रिपोर्ट है, तो आवेदक को समिति के 3 सदस्यीय पैनल के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है।
7. अस्वीकृति होने पर कानूनी उपाय (Remedies Against Rejection)
यदि जाति स्क्रूटनी कमेटी दुर्भावनापूर्ण या अपर्याप्त कारणों से आपके आवेदन को खारिज (Invalidate) कर देती है:
- सकारण आदेश (Speaking Order): कमेटी को अस्वीकृति का विस्तृत विधिक आदेश जारी करना होता है।
- उच्च न्यायालय में रिट याचिका (Writ Petition in High Court):
कानून के अनुसार, स्क्रूटनी कमेटी के आदेश के विरुद्ध किसी निचली दीवानी अदालत में अपील नहीं की जा सकती। इसके खिलाफ केवल संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय (High Court) में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका (Writ Petition) दायर की जा सकती है।
- शैक्षणिक संरक्षण: उच्च न्यायालय में याचिका लंबित रहने के दौरान छात्र अंतरिम संरक्षण (Interim Relief) मांग सकते हैं ताकि उनकी आरक्षित सीट रद्द न हो।
9. निष्कर्ष व नागरिक सुझाव (Expert Advice)
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"name": "Caste Validity Certificate Verification Service",
"alternateName": "जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी",
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"provider": {
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"name": "Social Justice and Special Assistance Department / Divisional Caste Scrutiny Committee",
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"feesAndCommissionsSpecification": "₹100 to ₹200 official scrutiny fee",
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"name": "कास्ट वैलिडिटी और साधारण जाति प्रमाण पत्र में क्या अंतर है?",
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"text": "साधारण जाति प्रमाण पत्र उपजिलाधिकारी द्वारा जारी प्रारंभिक दस्तावेज है, जबकि कास्ट वैलिडिटी 3-सदस्यीय स्क्रूटनी कमेटी द्वारा गहन जांच और पूर्वजों के कट-ऑफ रिकॉर्ड के आधार पर जारी अंतिम विधिक प्रमाण है जो उच्च शिक्षा प्रवेश और चुनाव हेतु अनिवार्य है।"
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"name": "कास्ट वैलिडिटी के लिए कट-ऑफ वर्ष क्या हैं?",
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"text": "अनुसूचित जाति (SC) के लिए 10 अगस्त 1950, अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 6 सितंबर 1950, विमुक्त जाति/भटकी जमाती (VJNT) के लिए 1961 और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 13 अक्टूबर 1967 से पूर्व के पिता/दादा के आधिकारिक रिकॉर्ड आवश्यक होते हैं।"
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