documents ⏱️ 5 मिनट पढ़ें 📅 16 सितंबर 2026

वोटर आईडी कार्ड (EPIC) ऑनलाइन आवेदन, संशोधन व e-EPIC डाउनलोड: Form 6, Form 8 और ECI Voters Portal की पूरी गाइड

अमित कुमार
अमित कुमार
वरिष्ठ विधिक एवं लोक सेवा सलाहकार

विधि स्नातक (LL.B.) और प्रशासनिक नियमों (DoPT, नागरिक अधिकार चार्टर, राजस्व संहिता) के विशेषज्ञ। विगत 8 वर्षों से ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं, सिविल प्रमाण पत्रों, जाति, आय, निवास, और भूमि रिकॉर्ड प्रक्रियाओं पर प्रामाणिक तथ्य-जांच व विधिक मार्गदर्शन दे रहे हैं।

⚡ त्वरित उत्तर (Quick Answer)

नया वोटर आईडी बनवाने के लिए आधिकारिक पोर्टल <strong>voters.eci.gov.in</strong> पर मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। 'Form 6 (New Voter)' चुनें, अपना राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र दर्ज करें। व्यक्तिगत विवरण, वर्तमान निवास का पता, आयु प्रमाण (आधार/10वीं मार्कशीट) और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें। सबमिट करने पर 12-अंकों का Reference Number प्राप्त होगा। इसके बाद बीएलओ (Booth Level Officer) स्थलीय सत्यापन (Field Verification) करेगा और 15 से 30 दिनों में आवेदन स्वीकृत होकर नया EPIC नंबर जनरेट हो जाएगा। ई-एपिक डाउनलोड करने के लिए पोर्टल पर 'e-EPIC Download' विकल्प में EPIC No दर्ज कर आधार/मोबाइल OTP सत्यापित करके पीडीएफ डाउनलोड करें। स्पीड पोस्ट द्वारा मूल प्लास्टिक कार्ड घर के पते पर स्वतः डिलीवर होता है।

पैरामीटरआधिकारिक विवरण
दस्तावेज़ का नाममतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC - Electors Photo Identity Card)
जारीकर्ता प्राधिकरणभारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India - ECI)
नोडल अधिकारीनिर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) / सहायक ईआरओ (AERO) व बीएलओ (BLO)
आधिकारिक पोर्टलvoters.eci.gov.in
मोबाइल ऐपVoter Helpline App (Android / iOS)
सरकारी शुल्क₹0 (पूर्णतः निःशुल्क) - ऑनलाइन आवेदन व e-EPIC डाउनलोड फ्री
नया आवेदन फॉर्मForm 6 (18 वर्ष या अधिक आयु के भारतीय नागरिक हेतु)
संशोधन / स्थानांतरण फॉर्मForm 8 (नाम, पता, फोटो, जन्मतिथि सुधार अथवा विधानसभा शिफ्टिंग)
पात्रता आयु18 वर्ष (अग्रिम आवेदन 17+ वर्ष की आयु में अर्हक तिथियों 1 Jan, 1 Apr, 1 Jul, 1 Oct हेतु मान्य)
डिजिटल फॉर्मेटe-EPIC (पासवर्ड प्रोटेक्टेड डिजिटल पीडीएफ, जो मूल कार्ड के समान वैध है)
हेल्पलाइन नंबर1950 (टोल-फ्री, अपने राज्य के STD कोड के साथ डायल करें)
आधिकारिक चेतावनी एवं नागरिक सूचना: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा मतदाता पहचान पत्र (Voter ID / EPIC) से संबंधित सभी सेवाओं को केंद्रीयकृत राष्ट्रीय पोर्टल voters.eci.gov.in और 'ECI Voter Helpline App' पर एकीकृत कर दिया गया है। पुराना NVSP पोर्टल अब पूरी तरह इसी नए पोर्टल पर रीडायरेक्ट होता है। 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए मतदाता Form 6, पते या विवरण संशोधन/स्थानांतरण हेतु Form 8, तथा नाम कटवाने या आपत्ति हेतु Form 7 भरते हैं। मतदाता सूची में नाम जुड़ने के बाद डिजिटल e-EPIC निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।

1. वोटर आईडी कार्ड के विभिन्न फॉर्म: कौन सा फॉर्म कब भरें? {#1-फॉर्म-गाइड}

वोटर आईडी कार्ड (EPIC) ऑनलाइन आवेदन, संशोधन व e-EPIC डाउनलोड: Form 6, Form 8 और ECI Voters Portal की पूरी गाइड
चित्र: वोटर आईडी कार्ड (EPIC) ऑनलाइन आवेदन, संशोधन व e-EPIC डाउनलोड: Form 6, Form 8 और ECI Voters Portal की पूरी गाइड बनवाने की आधिकारिक सरकारी प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेजों की वैधानिक गाइड।

भारत निर्वाचन आयोग ने फॉर्म संरचना को सरल और मानकीकृत कर दिया है:

  • Form 6 (नया मतदाता पंजीकरण): पहली बार मतदाता बनने वाले नागरिकों (First-time voters) अथवा किसी अन्य विधानसभा से पहली बार अपना नाम दर्ज कराने वाले नागरिकों के लिए।
  • Form 6A (प्रवासी भारतीय / NRI Voter): विदेश में रहने वाले भारतीय पासपोर्ट धारक नागरिकों के लिए जो भारत में मतदान हेतु पंजीकरण कराना चाहते हैं।
  • Form 7 (नाम विलोपन / आपत्ति): किसी मृत व्यक्ति, स्थानांतरित व्यक्ति या अयोग्य नाम को मतदाता सूची से हटवाने के लिए।
  • Form 8 (संशोधन, शिफ्टिंग व डुप्लीकेट कार्ड):
  1. पते का स्थानांतरण (उसी विधानसभा में या दूसरी विधानसभा में Shift होना)।
  2. प्रविष्टियों में सुधार (नाम, उपनाम, लिंग, जन्मतिथि, रिश्तेदार का नाम, मोबाइल नंबर, फोटो)।
  3. बिना सुधार के रिप्लेसमेंट कार्ड जारी करना (कार्ड खोने, फटने या नष्ट होने पर)।
  4. दिव्यांगजन (PwD) के रूप में चिन्हांकन।

2. पात्रता मापदंड और 4 नई अर्हक तिथियां (Qualifying Dates) {#2-पात्रता-मापदंड}

चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम के तहत अब युवाओं को साल में केवल 1 जनवरी का इंतजार नहीं करना पड़ता। ECI ने 4 अर्हक तिथियां लागू की हैं:

  • 1 जनवरी
  • 1 अप्रैल
  • 1 जुलाई
  • 1 अक्टूबर

यदि आपकी आयु आगामी तिमाही में 18 वर्ष पूरी हो रही है, तो आप 17 वर्ष की उम्र में ही अग्रिम आवेदन (Advance Application) जमा कर सकते हैं। संबंधित तिमाही आते ही आपका नाम स्वतः मतदाता सूची में शामिल हो जाएगा।

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3. आवश्यक दस्तावेज और अपलोड फॉर्मेट {#3-आवश्यक-दस्तावेज}

आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल कॉपी (JPG/JPEG/PDF, अधिकतम 2MB) रखें:

  1. पासपोर्ट साइज नवीनतम रंगीन फोटो: 4.5 cm x 3.5 cm, सफेद बैकग्राउंड, सामने का चेहरा स्पष्ट (JPG/PNG, अधिकतम 2MB)।
  2. पहचान व आयु प्रमाण (Proof of Age - कोई एक):
  • आधार कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
  • 10वीं/12वीं/CBSE/ICSE बोर्ड की मार्कशीट (जिसमें जन्मतिथि दर्ज हो)
  • भारतीय पासपोर्ट
  • पैन कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  1. वर्तमान निवास प्रमाण पत्र (Proof of Ordinary Residence - कोई एक):
  • आधार कार्ड (वर्तमान पते वाला)
  • बिजली / पानी / गैस कनेक्शन बिल (पिछले 1 वर्ष का)
  • बैंक या डाकघर की चालू पासबुक
  • भारतीय पासपोर्ट
  • पंजीकृत किरायानामा (Registered Rent Agreement) अथवा राजस्व पट्टा

4. नए वोटर आईडी कार्ड (Form 6) हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया {#4-फॉर्म-6-ऑनलाइन-आवेदन}

  1. आधिकारिक पोर्टल खोलें: voters.eci.gov.in पर जाएं और Sign-Up पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज कर ओटीपी से पासवर्ड बनाएं।
  2. लॉगिन करें: मोबाइल नंबर, पासवर्ड और ओटीपी के माध्यम से पोर्टल में लॉगिन करें।
  3. Form 6 चुनें: डैशबोर्ड पर 'New registration for general electors (Form 6)' पर क्लिक करें।
  4. राज्य, जिला व विधानसभा का चयन: अपना राज्य, गृह जिला तथा अपनी विधानसभा/संसदीय क्षेत्र ड्रॉपडाउन मेनू से चुनें।
  5. व्यक्तिगत विवरण भरें:
  • आवेदक का प्रथम नाम और उपनाम (अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में)।
  • माता, पिता या पति/पत्नी का नाम और संबंध का चयन।
  • मोबाइल नंबर (स्वयं का या परिवार के किसी सदस्य का) तथा ईमेल आईडी दर्ज कर ओटीपी सत्यापित करें।
  • आधार संख्या (स्वैच्छिक परंतु अनुशंसित)।
  1. जन्मतिथि व आयु प्रमाण: जन्मतिथि दर्ज करें और स्व-हस्ताक्षरित आयु प्रमाण दस्तावेज अपलोड करें।
  2. वर्तमान निवास पता: मकान नंबर, गली/मोहल्ला, गांव/शहर, डाकघर, पिनकोड, तहसील/मंडल दर्ज करें और निवास प्रमाण अपलोड करें।
  3. घोषणा पत्र (Declaration): घोषणा करें कि आप कब से इस पते पर रह रहे हैं और आपका नाम देश के किसी अन्य क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है।
  4. समीक्षा व सबमिशन: Preview बटन दबाकर सभी विवरणों की जांच करें। त्रुटि न होने पर Submit करें।
  5. Reference Number सुरक्षित रखें: सबमिट करते ही स्क्रीन पर 12-अंकों का Reference Number प्रदर्शित होगा तथा एसएमएस द्वारा भी भेजा जाएगा।

5. वोटर कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि व फोटो सुधार (Form 8) {#5-फॉर्म-8-संशोधन}

यदि आपके वर्तमान वोटर कार्ड में स्पेलिंग गलत है, फोटो पुरानी है, या आपने नया घर ले लिया है:

  1. voters.eci.gov.in पर लॉगिन करके 'Shifting of residence/correction of entries in existing electoral roll (Form 8)' पर क्लिक करें।
  2. Application For चुनें:
  • Self (यदि आपका मोबाइल नंबर प्रोफाइल से जुड़ा है) या Other Elector चुनकर अपना 10-अंकों का EPIC Number दर्ज करें।
  1. उद्देश्य चुनें:
  • Shifting of Residence: यदि आप मकान बदल रहे हैं।
  • Correction of Entries: यदि नाम, जेंडर, डीओबी, संबंध, पता, मोबाइल या फोटो में सुधार करना है (एक बार में अधिकतम 4 प्रविष्टियां सुधारी जा सकती हैं)।
  • Issue of Replacement EPIC without correction: यदि कार्ड खो गया है (FIR कॉपी आवश्यक) या कट-फट गया है।
  1. संबंधित सही विवरण भरें और उसके समर्थन में मान्य साक्ष्य (जैसे नाम सुधार हेतु 10वीं मार्कशीट/गैजेट, पता सुधार हेतु नया आधार/बिल) अपलोड करें।
  2. ओटीपी सत्यापित कर सबमिट करें। 15-20 दिनों में सुधार स्वीकृत हो जाएगा।

6. डिजिटल e-EPIC डाउनलोड करने की चरणबद्ध प्रक्रिया {#6-ई-एपिक-डाउनलोड}

ई-एपिक चुनाव आयोग द्वारा हस्ताक्षरित सुरक्षित पोर्टेबल डॉक्युमेंट (PDF) है। मतदान के समय यह मूल प्लास्टिक कार्ड के समान 100% मान्य है:

  1. voters.eci.gov.in पर जाएं और 'E-EPIC Download' टैब पर क्लिक करें।
  2. अपना EPIC Number या Form Reference Number दर्ज करें तथा अपना राज्य चुनें।
  3. 'Search' पर क्लिक करते ही मतदाता का नाम, पिता का नाम और पंजीकृत मोबाइल नंबर के अंतिम 4 अंक दिखाई देंगे।
  4. Send OTP पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आया 6-अंकों का ओटीपी दर्ज करें।
  5. Download e-EPIC पर क्लिक करते ही उच्च गुणवत्ता वाली पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी।
  6. नोट: यदि आपके पुराने वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो पहले Form 8 भरकर केवल अपना मोबाइल नंबर अपडेट करें। 48 घंटे में मोबाइल लिंक होते ही e-EPIC डाउनलोड चालू हो जाएगा।

7. आवेदन स्टेटस ट्रैक करना और बीएलओ से संपर्क {#7-स्टेटस-ट्रैकिंग-व-बीएलओ}

  • ऑनलाइन स्टेटस ट्रैकिंग: पोर्टल के होमपेज पर 'Track Application Status' पर क्लिक करें, Reference Number और राज्य चुनें।
  • प्रक्रिया के चरण: SubmittedAppointed BLOField VerifiedAccepted / Rejected
  • बीएलओ की जानकारी: पोर्टल के 'Know Your BLO & Officers' विकल्प में अपना EPIC No दर्ज करके अपने स्थानीय बीएलओ का नाम व मोबाइल नंबर तुरंत प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी देरी पर बीएलओ को कॉल करके स्थलीय जांच पूर्ण कराएं।

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  • Meta Description: नया वोटर कार्ड कैसे बनवाएं? voters.eci.gov.in पर Form 6 नए आवेदन, Form 8 नाम-पता सुधार और मोबाइल से e-EPIC पीडीएफ डाउनलोड करने की संपूर्ण प्रामाणिक प्रक्रिया।
  • Discover Recommended Image: 1200x675px (16:9), हाई-रेजोल्यूशन इन्फोग्राफिक जिसमें ECI न्यू पोर्टल इंटरफेस, e-EPIC डिजिटल कार्ड और Form 6/8 के स्टेप्स दिखाए गए हों।

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```

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q. क्या दो अलग-अलग शहरों या विधानसभाओं में वोटर कार्ड रखा जा सकता है?

A. बिल्कुल नहीं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17 और 18 के अनुसार एक व्यक्ति का नाम केवल एक ही स्थान की मतदाता सूची में हो सकता है। दो जगह नाम दर्ज होना कानूनी अपराध है जिसमें 1 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। शहर बदलने पर पुराने स्थान से नाम कटवाने हेतु Form 8 (Shifting) भरें।

Q. नया वोटर कार्ड बनने के बाद प्लास्टिक कार्ड घर पर कैसे आता है?

A. आवेदन स्वीकृत होते ही निर्वाचन आयोग स्पीड पोस्ट (India Post) के माध्यम से क्यूआर-कोड युक्त रंगीन पीवीसी (PVC) वोटर कार्ड आवेदक के पंजीकृत पते पर निःशुल्क भेजता है। इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होता।

Q. यदि वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन वोटर कार्ड खो गया है, तो क्या वोट डाल सकते हैं?

A. हाँ। चुनाव आयोग के नियमानुसार यदि आपका नाम मतदाता सूची (Voter List) में मौजूद है, तो आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या बैंक पासबुक जैसे 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक को दिखाकर मतदान कर सकते हैं।

Q. क्या वोटर आईडी कार्ड (EPIC) आवेदन, संशोधन व e-EPIC डाउनलोड को डिजिलॉकर (DigiLocker) में रखना कानूनी रूप से मान्य है?

A. हाँ, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और आईटी नियम 2016 के नियम 9A के तहत डिजिलॉकर में उपलब्ध डिजिटल दस्तावेज को मूल भौतिक कागजात के बराबर 100% कानूनी मान्यता प्राप्त है।

Q. इस प्रमाण पत्र / कार्ड की आधिकारिक वैधता (Validity) कितने समय की होती है?

A. अधिकांश सरकारी पहचान और सिविल प्रमाण पत्र (जैसे आधार, जन्म, जाति, निवास) आजीवन (Lifetime) मान्य होते हैं, जबकि आय प्रमाण पत्र सामान्यतः 3 वर्ष और ईडब्ल्यूएस 1 वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होता है।