documents ⏱️ 5 मिनट पढ़ें 📅 16 सितंबर 2026

अविवाहित प्रमाण पत्र (Unmarried / Single Status Certificate) कैसे बनवाएं: अग्निवीर भर्ती, विदेश वीज़ा व एसडीएम कोर्ट प्रक्रिया

अमित कुमार
अमित कुमार
वरिष्ठ विधिक एवं लोक सेवा सलाहकार

विधि स्नातक (LL.B.) और प्रशासनिक नियमों (DoPT, नागरिक अधिकार चार्टर, राजस्व संहिता) के विशेषज्ञ। विगत 8 वर्षों से ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं, सिविल प्रमाण पत्रों, जाति, आय, निवास, और भूमि रिकॉर्ड प्रक्रियाओं पर प्रामाणिक तथ्य-जांच व विधिक मार्गदर्शन दे रहे हैं।

⚡ त्वरित उत्तर (Quick Answer)

अविवाहित प्रमाण पत्र बनवाने की दो प्रमुख प्रक्रियाएं हैं: 1. <strong>सेना/अग्निवीर भर्ती हेतु:</strong> उम्मीदवार अपनी ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सरपंच अथवा शहरी क्षेत्र में नगर पालिका पार्षद/सभासद से निर्धारित सेना प्रारूप (Army Format) पर प्रमाण पत्र बनवाता है। इसमें उम्मीदवार की पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाकर उस पर प्रधान/पार्षद की आधी फोटो व आधी कागज पर आधिकारिक मुहर (Cross Seal & Signature) लगवाई जाती है। 2. <strong>विदेश यात्रा या विदेशी नागरिक से विवाह हेतु:</strong> आवेदक ₹10 या ₹100 के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत शपथ पत्र (Affidavit) बनवाता है। इसके बाद एसडीएम कोर्ट में आवेदन किया जाता है। स्थानीय पुलिस और राजस्व लेखपाल द्वारा जांच रिपोर्ट दिए जाने के बाद एसडीएम कार्यालय 'Single Status / Bachelorhood Certificate' जारी करता है। विदेश में उपयोग के लिए इसे राज्य गृह विभाग और विदेश मंत्रालय (MEA) से अपोस्टिल (Apostille) कराना अनिवार्य होता है।

पैरामीटरआधिकारिक विवरण
दस्तावेज़ का नामअविवाहित प्रमाण पत्र (Unmarried / Bachelorhood / Single Status Certificate)
सक्षम प्राधिकारी (घरेलू/सेना हेतु)ग्राम प्रधान / सरपंच (ग्रामीण) अथवा वार्ड सभासद / पार्षद व तहसीलदार (शहरी)
सक्षम प्राधिकारी (विदेश/वीज़ा हेतु)उपजिलाधिकारी (SDM) / प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट (First Class Magistrate)
अंतरराष्ट्रीय प्रमाणनगृह विभाग (Home Dept/GAD) एवं विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा Apostille / Attestation
सरकारी शुल्क₹0 (ग्राम पंचायत) / ₹10 से ₹50 (तहसील/ई-डिस्ट्रिक्ट) / MEA अपोस्टिल शुल्क ₹50
समय सीमासेना भर्ती हेतु: 1 से 3 दिन / एसडीएम व विदेश वीज़ा हेतु: 7 से 15 कार्य दिवस
वैधता अवधि (Validity)सेना भर्ती हेतु: जारी होने की तिथि से 6 माह (सख्त नियम) / अंतरराष्ट्रीय स्तर पर: 6 माह
अनिवार्य शर्तनिर्धारित प्रारूप में फोटो प्रमाणित (Photo Attested with Official Seal) होना अनिवार्य

📑 विषय सूची (Table of Contents)

महत्वपूर्ण कानूनी एवं प्रशासनिक जानकारी: अविवाहित प्रमाण पत्र (Single Status / Bachelorhood / Unmarried Certificate) एक आधिकारिक शासकीय दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि अमुक व्यक्ति कानूनी रूप से अविवाहित (Never Married) है और उसका पूर्व में कोई पंजीकृत या धार्मिक विवाह अस्तित्व में नहीं है। भारत में इसकी आवश्यकता विशेष रूप से भारतीय सेना / अग्निवीर भर्ती (Army Agniveer Rally), अर्धसैनिक बलों (CRPF/BSF), और विदेश में विवाह (Marriage Abroad / Fiancé Visa) करने हेतु होती है। सेना भर्ती हेतु यह ग्राम प्रधान/सरपंच अथवा सभासद द्वारा, जबकि अंतरराष्ट्रीय वीज़ा हेतु एसडीएम (SDM) कोर्ट और विदेश मंत्रालय (MEA) अपोस्टिल द्वारा जारी किया जाता है।

1. अविवाहित प्रमाण पत्र के प्रकार और उपयोगिता {#1-प्रकार-व-उपयोगिता}

अविवाहित प्रमाण पत्र (Unmarried / Single Status Certificate) कैसे बनवाएं: अग्निवीर भर्ती, विदेश वीज़ा व एसडीएम कोर्ट प्रक्रिया
चित्र: अविवाहित प्रमाण पत्र (Unmarried / Single Status Certificate) कैसे बनवाएं: अग्निवीर भर्ती, विदेश वीज़ा व एसडीएम कोर्ट प्रक्रिया बनवाने की आधिकारिक सरकारी प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेजों की वैधानिक गाइड।

भारत में उद्देश्य के आधार पर यह प्रमाण पत्र दो अलग-अलग स्तरों पर बनता है:

प्रकार 1: स्थानीय / विभागीय (सेना व अर्धसैनिक बल)

  • उपयोग: थल सेना (Indian Army), नौसेना, वायुसेना, अग्निवीर भर्ती, असम राइफल्स। सेना के नियमों के अनुसार 21 वर्ष से कम आयु के सिपाही/अग्निवीर केवल अविवाहित होने चाहिए।
  • निर्गतकर्ता: ग्राम प्रधान, सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी (VDO), अथवा शहरी क्षेत्र में वार्ड पार्षद / तहसीलदार।

प्रकार 2: कानूनी / अंतरराष्ट्रीय (Bachelorhood / Single Status for Abroad)

  • उपयोग: किसी विदेशी नागरिक से शादी करना, विदेश में नागरिकता (PR) लेना, स्पाउज या मंगेतर वीज़ा (Fiancé Visa - जैसे US K-1 Visa)।
  • निर्गतकर्ता: उपमंडल मजिस्ट्रेट (SDM), अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) अथवा जिला न्यायालय।

2. सेना एवं अग्निवीर भर्ती हेतु अविवाहित प्रमाण पत्र का प्रारूप व नियम {#2-सेना-अग्निवीर-नियम}

भारतीय सेना की भर्ती रैलियों में दस्तावेज जांच (Document Verification) के दौरान यह सबसे महत्वपूर्ण कागजात होता है:

  1. निर्धारित प्रारूप (Official Army Format): सेना की भर्ती अधिसूचना (Join Indian Army Notification) के परिशिष्ट (Appendix) में दिए गए विशिष्ट प्रोफार्मा पर ही यह बना होना चाहिए।
  2. फोटो प्रमाणीकरण नियम (Photo Attestation):
  • प्रमाण पत्र पर आवेदक की रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो (3 माह से अधिक पुरानी न हो) चिपकाई जाएगी।
  • ग्राम प्रधान, सरपंच या वार्ड पार्षद अपनी आधिकारिक मुहर और हस्ताक्षर इस प्रकार करेंगे कि आधा हस्ताक्षर व आधी मुहर फोटो पर और आधा भाग कागज पर आए। बिना फोटो प्रमाणित प्रमाण पत्र रैली में तुरंत अस्वीकार कर दिया जाता है।
  1. वैधता की 6 माह की सख्त सीमा: भर्ती रैली की तिथि से प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि 6 महीने (180 दिन) से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। 6 महीने 1 दिन पुराना प्रमाण पत्र भी अमान्य माना जाता है।
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3. विदेश में विवाह व वीज़ा हेतु एसडीएम सिंगल स्टेटस सर्टिफिकेट प्रक्रिया {#3-विदेश-वीज़ा-एसडीएम-प्रक्रिया}

विदेशी दूतावास किसी स्थानीय प्रधान का प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं करते। इसके लिए निम्नलिखित कानूनी मार्ग अपनाया जाता है:

```mermaid

graph TD

A[नोटरीकृत अविवाहित शपथ पत्र तैयार करना] --> B[माता-पिता का संयुक्त घोषणा पत्र]

B --> C[एसडीएम कोर्ट / ई-डिस्ट्रिक्ट में आवेदन]

C --> D[स्थानीय पुलिस व लेखपाल स्थलीय जांच]

D --> E[एसडीएम द्वारा बैचलरहुड सर्टिफिकेट जारी]

E --> F[राज्य गृह विभाग GAD प्रमाणीकरण]

F --> G[विदेश मंत्रालय MEA द्वारा Apostille स्टिकर]

```

  1. शपथ पत्र (Affidavit): आवेदक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ लेता है कि वह भारतीय कानून (हिंदू विवाह अधिनियम / विशेष विवाह अधिनियम आदि) के तहत कभी विवाहित नहीं हुआ है और अविवाहित है।
  2. माता-पिता का समर्थन (Parental Consent/Affidavit): आवेदक के माता-पिता भी एक हलफनामा देते हैं कि उनका पुत्र/पुत्री अविवाहित है।
  3. पुलिस व राजस्व आख्या: एसडीएम कार्यालय स्थानीय थाने और लेखपाल/पटवारी को जांच भेजता है। वे पड़ोसियों के बयान लेकर रिपोर्ट भेजते हैं कि आवेदक का कोई वैवाहिक इतिहास नहीं है।
  4. एसडीएम हस्ताक्षर: रिपोर्ट सकारात्मक होने पर एसडीएम 'Certificate of Bachelorhood / Single Status' पर अपने शासकीय हस्ताक्षर व लाल सील मुहर लगाते हैं।

4. अनिवार्य दस्तावेज और शपथ पत्र (Affidavit) का प्रारूप {#4-आवश्यक-दस्तावेज}

आवश्यक दस्तावेज चेकलिस्ट:

  1. आवेदक का मूल आधार कार्ड एवं मतदाता पहचान पत्र।
  2. मूल पासपोर्ट (यदि विदेश जाने हेतु बनवा रहे हैं)।
  3. जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र (आयु सत्यापन हेतु)।
  4. माता-पिता का आधार कार्ड व पहचान पत्र।
  5. वार्ड के 2 संभ्रांत पड़ोसियों के गवाही बयान व पहचान पत्र।
  6. 4 रंगीन नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो।

शपथ पत्र (Affidavit) में अनिवार्य कानूनी पंक्तियां:

"मैं, [आवेदक का नाम], पुत्र [पिता का नाम], निवासी [...], शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि मेरी जन्मतिथि [...] है। मैं वर्तमान में पूर्णतः अविवाहित (Unmarried / Single) हूँ। मेरा पूर्व में किसी भी धर्म, रीति-रिवाज या न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत कोई विवाह नहीं हुआ है और वर्तमान में मेरा कोई पति/पत्नी जीवित नहीं है..."

5. विदेश मंत्रालय (MEA) अपोस्टिल एवं अटेस्टेशन प्रक्रिया {#5-अपोस्टिल-अटेस्टेशन}

यदि देश हेग कन्वेंशन (Hague Apostille Convention 1961) का सदस्य है (जैसे USA, UK, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया):

  1. एसडीएम द्वारा जारी प्रमाण पत्र को पहले संबंधित राज्य के गृह विभाग (State Home Department / Regional Authentication Centre - RAC) से सत्यापित कराया जाता है।
  2. इसके बाद विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs - MEA) की अधिकृत एजेंसी (जैसे VFS Global / IVS) के माध्यम से MEA की बैक-साइड पर चौकोर Apostille Sticker लगाया जाता है।
  3. अपोस्टिल होने के बाद यह दस्तावेज संबंधित विदेशी सरकार और दूतावास में 100% कानूनी रूप से मान्य हो जाता है।

6. सामान्य त्रुटियां जिसके कारण प्रमाण पत्र खारिज होता है {#6-खारिज-होने-के-कारण}

  • बिना फोटो या साधारण फोटो: प्रमाण पत्र पर फोटो न होना या उस पर सक्षम प्राधिकारी की मुहर न होना।
  • 6 माह की समय सीमा पार होना: सेना रैलियों में पुराने प्रमाण पत्र लेकर पहुंचना।
  • नाम व पिता के नाम में विसंगति: 10वीं मार्कशीट/आधार के नाम और प्रमाण पत्र के नाम में स्पेलिंग का अंतर।
  • कार्यालयीन डिस्पैच नंबर (Issue/Letter Number) न होना: लेटरहेड पर पत्रांक संख्या (Dispatch No.) और जारी करने की तिथि स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए।

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```

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q. क्या तलाकशुदा (Divorcee) व्यक्ति को अविवाहित प्रमाण पत्र मिल सकता है?

A. नहीं। तलाकशुदा व्यक्ति 'अविवाहित (Never Married)' नहीं कहलाता। यदि किसी का तलाक हो चुका है, तो वह न्यायालय द्वारा जारी 'तलाक की डिक्री (Divorce Decree)' प्रस्तुत करता है, जिससे उसका वर्तमान वैवाहिक दर्जा 'विवाह हेतु स्वतंत्र (Free to Marry)' माना जाता है, न कि कुंवारा/अविवाहित।

Q. अग्निवीर रैली के लिए क्या ऑनलाइन बना प्रमाण पत्र जरूरी है?

A. सेना की रैलियों में ग्राम प्रधान/सरपंच या नगर पालिका पार्षद द्वारा उनके आधिकारिक लेटरहेड पर मुहर-दस्तखत युक्त भौतिक (Physical) प्रमाण पत्र पूरी तरह मान्य होता है। कई राज्यों में यह सेवा ई-डिस्ट्रिक्ट पर ऑनलाइन भी उपलब्ध है, जहां डिजिटल हस्ताक्षरित कॉपी भी मान्य की जाती है।

Q. क्या दूतावास जाने के लिए केवल नोटरी का शपथ पत्र काफी है?

A. बिल्कुल नहीं। अधिकांश विदेशी दूतावास केवल नोटरी हलफनामे को खारिज कर देते हैं। वे एसडीएम या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी और विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा अपोस्टिल किया हुआ अधिकृत 'Single Status Certificate' ही स्वीकार करते हैं।

Q. क्या अविवाहित प्रमाण पत्र (Unmarried / Single Status Certificate) कैसे बनवाएं को डिजिलॉकर (DigiLocker) में रखना कानूनी रूप से मान्य है?

A. हाँ, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और आईटी नियम 2016 के नियम 9A के तहत डिजिलॉकर में उपलब्ध डिजिटल दस्तावेज को मूल भौतिक कागजात के बराबर 100% कानूनी मान्यता प्राप्त है।

Q. इस प्रमाण पत्र / कार्ड की आधिकारिक वैधता (Validity) कितने समय की होती है?

A. अधिकांश सरकारी पहचान और सिविल प्रमाण पत्र (जैसे आधार, जन्म, जाति, निवास) आजीवन (Lifetime) मान्य होते हैं, जबकि आय प्रमाण पत्र सामान्यतः 3 वर्ष और ईडब्ल्यूएस 1 वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होता है।