documents ⏱️ 5 मिनट पढ़ें 📅 16 सितंबर 2026

पेट्रोल पंप व विस्फोटक लाइसेंस (PESO & DM NOC Rule 144) कैसे लें: नियम, पेट्रोलियम एक्ट व पूरी गाइड

अमित कुमार
अमित कुमार
वरिष्ठ विधिक एवं लोक सेवा सलाहकार

विधि स्नातक (LL.B.) और प्रशासनिक नियमों (DoPT, नागरिक अधिकार चार्टर, राजस्व संहिता) के विशेषज्ञ। विगत 8 वर्षों से ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं, सिविल प्रमाण पत्रों, जाति, आय, निवास, और भूमि रिकॉर्ड प्रक्रियाओं पर प्रामाणिक तथ्य-जांच व विधिक मार्गदर्शन दे रहे हैं।

⚡ त्वरित उत्तर (Quick Answer)

पेट्रोल पंप स्थापित करने की प्रक्रिया दो मुख्य विधिक चरणों में पूरी होती है: 1. <strong>जिलाधिकारी एनओसी (DM Rule 144 NOC):</strong> ऑयल मार्केटिंग कंपनी (IOCL, BPCL, HPCL) द्वारा लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) जारी होने के बाद आवेदक कलेक्ट्रेट में डीएम को आवेदन करता है। डीएम पत्रावली को 7 विभागों—राजस्व (SDM/तहसीलदार), पुलिस (SP), लोक निर्माण/NHAI, अग्निशमन (CFO), प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB), वन विभाग और विद्युत सुरक्षा—को स्थलीय अनापत्ति हेतु भेजते हैं। सभी विभागों की रिपोर्ट अनुकूल होने पर डीएम <strong>Rule 144 NOC</strong> जारी करते हैं। 2. <strong>PESO तकनीकी लाइसेंस (Form XIV):</strong> डीएम एनओसी मिलने के बाद पेसो पोर्टल <strong>peso.gov.in</strong> पर भूमिगत टैंकों, पाइपलाइनों और डिस्पेंसिंग यूनिट का अप्रूव्ड ड्राइंग ले-आउट अपलोड कर आवेदन किया जाता है। पेसो के उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक (Dy. CCOE) द्वारा टैंक कैलिब्रेशन, प्रेशर टेस्टिंग और अर्थिंग सुरक्षा का भौतिक निरीक्षण करने के बाद अंतिम <strong>Form XIV Petroleum License</strong> जारी किया जाता है।

पैरामीटरआधिकारिक विवरण
दस्तावेज़ का नामपेट्रोलियम भंडारण एवं वितरण अनुज्ञप्ति (Petroleum Storage License - Form XIV / PESO License)
सर्वोच्च राष्ट्रीय तकनीकी संस्थापेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO - पूर्व में CCOE नागपुर)
जिला स्तरीय विधिक प्राधिकारीजिलाधिकारी (District Magistrate - DM) / जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय
प्राथमिक अनिवार्य अनापत्तिपेट्रोलियम नियमावली 2002 के नियम 144 (Rule 144) के तहत डीएम एनओसी
आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टलpeso.gov.in (एकमात्र केंद्रीयकृत राष्ट्रीय पोर्टल)
अन्य संबंधित विभागराष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI Access Permission), राज्य अग्निशमन विभाग (Fire NOC), वन विभाग
सुरक्षा दूरी (Safety Distances)पेट्रोल पंप डिस्पेंसिंग यूनिट और भूमिगत टैंक से बाउंड्री की सख्त सुरक्षा परिधि (Safety Zone)
लाइसेंस वैधता अवधिसामान्यतः 3 से 5 वर्ष (वार्षिक सुरक्षा ऑडिट व वैधानिक नवीनीकरण के अधीन)

📑 विषय सूची (Table of Contents)

पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) एवं गृह मंत्रालय वैधानिक निर्देश: भारत में पेट्रोल पंप (Retail Outlet), एलपीजी सिलेंडर गोदाम (LPG Godown), सीएनजी स्टेशन, औद्योगिक विलायक (Solvent) भंडारण, अथवा पटाखों/विस्फोटक पदार्थों के निर्माण व भंडारण का व्यवसाय शुरू करना देश के सबसे संवेदनशील और अत्यधिक विनियमित क्षेत्रों में आता है। पेट्रोलियम अधिनियम 1934 (Petroleum Act) और पेट्रोलियम नियमावली 2002 के तहत भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO - peso.gov.in) से अंतिम तकनीकी लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। लेकिन पेसो लाइसेंस मिलने की सबसे पहली और अनिवार्य पूर्व-शर्त संबंधित जिले के जिलाधिकारी (District Magistrate / DM) द्वारा नियम 144 के तहत जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (Rule 144 DM NOC) होती है।

1. पेट्रोलियम उत्पाद श्रेणियां: क्लास A, क्लास B और क्लास C क्या हैं? {#1-पेट्रोलियम-श्रेणियां}

पेट्रोल पंप व विस्फोटक लाइसेंस (PESO & DM NOC Rule 144) कैसे लें: नियम, पेट्रोलियम एक्ट व पूरी गाइड
चित्र: पेट्रोल पंप व विस्फोटक लाइसेंस (PESO & DM NOC Rule 144) कैसे लें: नियम, पेट्रोलियम एक्ट व पूरी गाइड बनवाने की आधिकारिक सरकारी प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेजों की वैधानिक गाइड।

पेट्रोलियम अधिनियम 1934 के अनुसार उत्पादों को उनके प्रज्वलन बिंदु (Flash Point) के आधार पर बांटा गया है:

  • क्लास A (Class A Petroleum): प्रज्वलन बिंदु 23°C से कम (अत्यधिक ज्वलनशील) - जैसे मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF), हेक्सेन, नेफ्था। (इसके लिए सबसे सख्त पेसो सुरक्षा नियम लागू होते हैं)।
  • क्लास B (Class B Petroleum): प्रज्वलन बिंदु 23°C से 65°C के बीच - जैसे हाई-स्पीड डीजल (HSD), केरोसिन (मिट्टी का तेल)।
  • क्लास C (Class C Petroleum): प्रज्वलन बिंदु 65°C से 93°C के बीच - जैसे फर्नेस ऑयल, ल्यूब ऑयल।

2. जिलाधिकारी की नियम 144 एनओसी (Rule 144 DM NOC) क्यों सबसे कठिन चरण है? {#2-डीएम-नियम-144-एनओसी}

पेट्रोलियम नियमावली 2002 का नियम 144 (Rule 144) जिलाधिकारी को स्थानीय सार्वजनिक सुरक्षा का अंतिम संरक्षक बनाता है:

  • डीएम यह सुनिश्चित करता है कि प्रस्तावित पेट्रोल पंप किसी घनी आबादी वाले मोहल्ले, स्कूल, अस्पताल, श्मशान या धार्मिक स्थल के ठीक सामने तो नहीं बन रहा है।
  • जब तक जिले के सभी संबंधित सुरक्षा विभाग लिखित में हरी झंडी नहीं दे देते, तब तक डीएम एनओसी पर हस्ताक्षर नहीं करते।
  • बिना डीएम एनओसी के पेसो कभी भी स्थायी लाइसेंस जारी नहीं कर सकता।
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3. किन-किन 7 सरकारी विभागों से अनापत्ति लेनी होती है? {#3-अनिवार्य-7-विभाग}

```mermaid

graph TD

A[कलेक्ट्रेट में DM के समक्ष नियम 144 NOC आवेदन प्रस्तुत करना] --> B[7 विभागों को स्थलीय जांच हेतु पत्रावली प्रेषण]

B --> C1[राजस्व विभाग SDM: भूमि स्वामित्व, खतौनी व धारा 143/80 जांच]

B --> C2[पुलिस विभाग SP: कानून-व्यवस्था, यातायात व अपराध जांच]

B --> C3[अग्निशमन विभाग CFO: वाटर स्टोरेज, एक्सटिंगुइशर व फायर सुरक्षा]

B --> C4[NHAI / PWD: राजमार्ग पहुंच अनुमति, दूरी मानक व कट स्वीकृति]

B --> C5[प्रदूषण बोर्ड SPCB: पर्यावरण क्लीयरेंस व वाष्प रिकवरी वीआरएस]

B --> C6[वन विभाग: पेड़ कटान व पर्यावरण संवेदनशीलता जांच]

B --> C7[विद्युत सुरक्षा विभाग: ट्रांसफार्मर दूरी व HT लाइन सुरक्षा]

C1 & C2 & C3 & C4 & C5 & C6 & C7 --> D[जिलाधिकारी द्वारा औपचारिक Rule 144 DM NOC जारी]

```

4. राष्ट्रीय राजमार्ग (NHAI) और लोक निर्माण विभाग (PWD) के फ्रंट कट नियम {#4-nhai-पीडब्ल्यूडी-मानक}

सड़क सुरक्षा के मामले में सड़क परिवहन मंत्रालय (MoRTH) के सबसे सख्त मानक होते हैं:

  • प्लॉट का न्यूनतम आकार:
  • राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों (NH/SH) पर: न्यूनतम 35 मीटर फ्रंट x 35 मीटर गहराई (विभाजित कैरिजवे पर) अथवा 45 मीटर x 45 मीटर।
  • ग्रामीण सड़कों पर: न्यूनतम 20 मीटर x 20 मीटर।
  • प्रतिबंधित दूरियां: किसी भी राजमार्ग के चौराहे (Intersection) से न्यूनतम 300 मीटर से 1,000 मीटर की दूरी होनी चाहिए।
  • प्रवेश एवं निकास लेन (Deceleration & Acceleration Lane): राजमार्ग से पेट्रोल पंप में मुड़ने हेतु अलग धीमी लेन (Deceleration Lane) और निकलते समय गति पकड़ने हेतु अलग लेन (Acceleration Lane) का निर्माण अनिवार्य है।

डीएम एनओसी मिलने के बाद:

  1. वेबसाइट खोलें: peso.gov.in पर जाएं।
  2. सेवा चयन: 'Apply Online' ➔ 'Petroleum Rules 2002' ➔ 'Grant of License in Form XIV' (रिटेल आउटलेट हेतु)।
  3. दस्तावेज अपलोड करें:
  • जिलाधिकारी द्वारा जारी मूल Rule 144 NOC।
  • ऑयल कंपनी का साइट ले-आउट और फेब्रिकेशन ड्राइंग (पेसो अनुमोदित ड्राफ्ट्समैन द्वारा हस्ताक्षरित)।
  • भूमिगत टैंकों का हाइड्रो-टेस्टिंग और सुरक्षा वाल्व कैलिब्रेशन प्रमाण पत्र।
  • फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट।
  1. सरकारी शुल्क भुगतान: भंडारण क्षमता (किलोलीटर - KL में) के अनुसार ऑनलाइन ट्रेजरी चालान जमा करें।
  2. अंतिम निरीक्षण व लाइसेंस: पेसो के उप-विस्फोटक नियंत्रक (Dy. Controller of Explosives) स्थल का भौतिक दौरा करते हैं, डिस्पेंसिंग नोजल की सीलिंग और अर्थिंग चेक करते हैं और 5 वर्ष के लिए वैध डिजिटल Form XIV License जारी कर देते हैं।

6. एलपीजी सिलेंडर गोदाम (LPG Godown) और विस्फोटक मैगजीन के विशेष नियम {#6-lpg-गोदाम-विस्फोटक}

  • LPG गोडाउन (Gas Cylinder Storage):
  • गोदाम केवल रिहायशी आबादी से बाहर खुला होना चाहिए।
  • गोदाम के चारों ओर न्यूनतम 15 मीटर का पूर्ण खाली बफर जोन (Clear Safety Zone) होना चाहिए जिसमें कोई निर्माण न हो।
  • गोदाम की दीवारें आरसीसी (RCC) और छत केवल हल्की एस्बेस्टस/टिन की होनी चाहिए ताकि आग लगने पर दबाव ऊपर की ओर निकले।
  • विस्फोटक मैगजीन (Explosives Magazine for Mining/Quarries): बारूद और डेटोनेटर रखने वाली मैगजीन को 24x7 सशस्त्र सुरक्षा गार्ड, ऊंची कांटेदार तार की बाड़, और बिजली के खंभे से कम से कम 100 मीटर दूर रखा जाना अनिवार्य है।

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"name": "Petroleum & Explosives Storage Licensing Service (PESO & DM NOC)",

"serviceType": "Hazardous Materials Regulation, Public Safety & Commercial Fuel Permitting",

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"name": "Petroleum and Explosives Safety Organization (PESO) / District Magistrate"

},

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"name": "India"

}

}

```

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q. क्या खेती की जमीन (कृषि भूमि) पर सीधे पेट्रोल पंप लग सकता है?

A. नहीं। यदि चयनित जमीन खतौनी में कृषि भूमि दर्ज है, तो सबसे पहले राज्य राजस्व संहिता के तहत उपजिलाधिकारी (SDM) कोर्ट से धारा 143 / धारा 80 (Land Use Conversion) कराकर उसे व्यावसायिक (Commercial) दर्ज कराना अनिवार्य है। इसके बाद ही डीएम एनओसी जारी होती है।

Q. पेट्रोल पंप के ऊपर से हाईटेंशन (HT) बिजली का तार गुजर रहा हो तो क्या एनओसी मिलेगी?

A. बिल्कुल नहीं। विद्युत सुरक्षा नियमों और पेसो के कड़े दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी भी पेट्रोल पंप या एलपीजी गोदाम की सीमा के ऊपर से 11KV या 33KV की हाईटेंशन बिजली लाइन गुजरना पूरी तरह प्रतिबंधित है। यदि लाइन मौजूद है, तो आवेदक को अपने खर्चे पर बिजली विभाग से उस लाइन को शिफ्ट (Reroute) कराना अनिवार्य होता है।

Q. PESO लाइसेंस की वैधता कितने समय की होती है?

A. पेट्रोलियम फॉर्म XIV लाइसेंस सामान्यतः 3 वर्ष से 5 वर्ष के लिए जारी किया जाता है। लाइसेंस समाप्त होने से 30 दिन पूर्व पेसो पोर्टल पर नवीनीकरण आवेदन जमा कर देना चाहिए।

Q. क्या पेट्रोल पंप व विस्फोटक लाइसेंस (PESO & DM NOC Rule 144) कैसे लें को डिजिलॉकर (DigiLocker) में रखना कानूनी रूप से मान्य है?

A. हाँ, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और आईटी नियम 2016 के नियम 9A के तहत डिजिलॉकर में उपलब्ध डिजिटल दस्तावेज को मूल भौतिक कागजात के बराबर 100% कानूनी मान्यता प्राप्त है।

Q. इस प्रमाण पत्र / कार्ड की आधिकारिक वैधता (Validity) कितने समय की होती है?

A. अधिकांश सरकारी पहचान और सिविल प्रमाण पत्र (जैसे आधार, जन्म, जाति, निवास) आजीवन (Lifetime) मान्य होते हैं, जबकि आय प्रमाण पत्र सामान्यतः 3 वर्ष और ईडब्ल्यूएस 1 वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होता है।