documents ⏱️ 5 मिनट पढ़ें 📅 16 सितंबर 2026

नया पासपोर्ट (Indian Passport) ऑनलाइन कैसे बनवाएं? तत्काल बनाम नॉर्मल, जरूरी दस्तावेज़, फीस और पुलिस वेरिफिकेशन

अमित कुमार
अमित कुमार
वरिष्ठ विधिक एवं लोक सेवा सलाहकार

विधि स्नातक (LL.B.) और प्रशासनिक नियमों (DoPT, नागरिक अधिकार चार्टर, राजस्व संहिता) के विशेषज्ञ। विगत 8 वर्षों से ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं, सिविल प्रमाण पत्रों, जाति, आय, निवास, और भूमि रिकॉर्ड प्रक्रियाओं पर प्रामाणिक तथ्य-जांच व विधिक मार्गदर्शन दे रहे हैं।

⚡ त्वरित उत्तर (Quick Answer)

भारतीय पासपोर्ट (Indian Passport) विदेश मंत्रालय (MEA) के केंद्रीय पासपोर्ट संगठन (CPV Division) द्वारा जारी किया जाने वाला आधिकारिक संप्रभु यात्रा एवं राष्ट्रीयता दस्तावेज़ है। इसे आधिकारिक पासपोर्ट सेवा पोर्टल (<strong>passportindia.gov.in</strong>) पर ऑनलाइन आवेदन करके बनवाया जाता है। सामान्य (Normal) पासपोर्ट के लिए सरकारी फीस <strong>₹1,500</strong> (36 पेज) और तत्काल (Tatkaal) के लिए <strong>₹3,500</strong> होती है। इसके लिए आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट और निवास प्रमाण आवश्यक होते हैं। पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK / POPSK) में बायोमेट्रिक सत्यापन और स्थानीय थाने द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद 7 से 15 कार्यदिवसों (तत्काल में 1 से 3 दिन) में स्पीड पोस्ट द्वारा पासपोर्ट घर पहुंच जाता है।

जानकारीविवरण
दस्तावेज़ का नामसाधारण भारतीय पासपोर्ट (Ordinary Indian Passport - Type P)
जारीकर्ता मंत्रालयविदेश मंत्रालय, भारत सरकार (Ministry of External Affairs - MEA)
अधिनियमपासपोर्ट अधिनियम, 1967 (Passports Act, 1967)
आवेदन का माध्यम100% ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन + PSK / POPSK में भौतिक उपस्थिति
आधिकारिक पोर्टलpassportindia.gov.in
सरकारी शुल्कनॉर्मल (36 पेज): ₹1,500 \नॉर्मल (60 पेज): ₹2,000 \तत्काल: +₹2,000 अतिरिक्त
समय सीमानॉर्मल: 10 से 15 दिन \तत्काल: 1 से 3 दिन (बिना पूर्व पुलिस वेरिफिकेशन)
प्रमाण पत्र की वैधतावयस्कों हेतु: 10 वर्ष \18 वर्ष से कम बच्चों हेतु: 5 वर्ष
वितरण माध्यमभारतीय डाक (Speed Post) द्वारा पंजीकृत पते पर सुरक्षित डिलीवरी

1. भारतीय पासपोर्ट क्या है और इसके प्रकार?

नया पासपोर्ट (Indian Passport) ऑनलाइन कैसे बनवाएं? तत्काल बनाम नॉर्मल, जरूरी दस्तावेज़, फीस और पुलिस वेरिफिकेशन
चित्र: नया पासपोर्ट (Indian Passport) ऑनलाइन कैसे बनवाएं? तत्काल बनाम नॉर्मल, जरूरी दस्तावेज़, फीस और पुलिस वेरिफिकेशन बनवाने की आधिकारिक सरकारी प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेजों की वैधानिक गाइड।

पासपोर्ट किसी भी भारतीय नागरिक की संप्रभु राष्ट्रीयता और वैश्विक पहचान का सर्वोच्च प्रमाण है।

  • साधारण पासपोर्ट (Type P - Blue Cover): यह आम नागरिकों को शिक्षा, पर्यटन, व्यापार या रोजगार हेतु जारी होता है।
  • राजनयिक पासपोर्ट (Type D - Maroon Cover): राजनयिकों और शीर्ष सरकारी अधिकारियों के लिए।
  • आधिकारिक पासपोर्ट (Type S - White Cover): आधिकारिक सरकारी कार्य से विदेश जाने वाले कर्मचारियों के लिए।

2. नॉर्मल बनाम तत्काल पासपोर्ट

  • नॉर्मल पासपोर्ट (Normal): इसमें पहले पुलिस वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद पासपोर्ट प्रिंट होकर भेजा जाता है। इसमें सामान्यतः 10 से 15 दिन लगते हैं। फीस ₹1,500 है।
  • तत्काल पासपोर्ट (Tatkaal): आपातकालीन यात्रा के लिए। इसमें पासपोर्ट 1 से 3 दिनों के भीतर बिना पूर्व पुलिस वेरिफिकेशन के तुरंत जारी कर दिया जाता है (पुलिस वेरिफिकेशन पासपोर्ट मिलने के बाद होता है)। इसके लिए ₹3,500 फीस लगती है और 3 विशिष्ट पहचान प्रमाण (जैसे आधार, पैन, वोटर कार्ड) अनिवार्य होते हैं।
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3. ECR बनाम Non-ECR श्रेणी

  • Non-ECR (Emigration Check Not Required): यदि आवेदक कम से कम 10वीं कक्षा (High School) पास है, तो उसे Non-ECR पासपोर्ट मिलता है। वह दुनिया के किसी भी देश में बिना किसी इमिग्रेशन क्लीयरेंस के काम करने जा सकता है।
  • ECR (Emigration Check Required): जो 10वीं पास नहीं हैं, उनके पासपोर्ट पर ECR मुहर लगती है। उन्हें खाड़ी देशों (Gulf Countries) में मजदूरी या रोजगार पर जाने से पहले प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स (POE) से अनुमति लेनी होती है।

4. जरूरी दस्तावेज़ों की चेकलिस्ट

दस्तावेज़उद्देश्यश्रेणी
आधार कार्डजन्म तिथि, पहचान और वर्तमान पते का प्रमाणअनिवार्य
10वीं की बोर्ड मार्कशीटNon-ECR स्थिति और जन्म तिथि का प्रमाणNon-ECR हेतु अनिवार्य
पैन कार्ड / वोटर आईडीअतिरिक्त पहचान प्रमाण (तत्काल में अनिवार्य)सहायक साक्ष्य
बैंक पासबुक (राष्ट्रीयकृत बैंक)पते की पुष्टि (फोटो व हस्ताक्षर सहित)वैकल्पिक पता प्रमाण
माता-पिता का पासपोर्ट (नाबालिगों हेतु)18 वर्ष से कम बच्चों के आवेदन मेंबच्चों हेतु अनिवार्य

5. ऑनलाइन आवेदन की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

  1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: https://passportindia.gov.in/ खोलें।
  2. 'New User Registration' पर क्लिक करें: अपना निकटतम पासपोर्ट कार्यालय (Passport Office - RPO) चुनें, नाम, जन्म तिथि, ईमेल दर्ज करके अकाउंट बनाएं।
  3. लॉगिन करें: यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
  4. 'Apply for Fresh Passport / Re-issue of Passport' चुनें।
  5. आवेदन फॉर्म भरें:
  • राज्य और जिला चुनें।
  • पासपोर्ट का प्रकार: Fresh (नया) या Re-issue (नवीनीकरण).
  • योजना का प्रकार: Normal या Tatkaal.
  • बुकलेट का आकार: 36 Pages (सामान्य) या 60 Pages (अधिक यात्रा करने वालों हेतु).
  • अपना पूरा नाम, जन्म स्थान, वैवाहिक स्थिति और आधार नंबर भरें।
  • पारिवारिक विवरण: माता, पिता और पति/पत्नी का नाम भरें।
  • वर्तमान आवासीय पता भरें।
  • दो स्थानीय व्यक्तियों (पड़ोसियों) का नाम और फोन नंबर दर्ज करें (पुलिस वेरिफिकेशन हेतु)।
  1. सबमिट करें और विवरण जांचें: फॉर्म का प्रिव्यू देखकर फाइनल सबमिट करें।

6. फीस भुगतान और अपॉइंटमेंट स्लॉट बुकिंग

  • फॉर्म सबमिट करने के बाद 'Pay and Schedule Appointment' पर क्लिक करें।
  • ऑनलाइन पेमेंट (SBI e-Pay / UPI / Net Banking) चुनें।
  • अपने जिले या नजदीकी शहर के PSK (Passport Seva Kendra) या POPSK (Post Office PSK) का चयन करें।
  • कैलेंडर में उपलब्ध हरी तारीखों (Available Slots) में से अपनी पसंद का दिन और समय चुनें।
  • फीस (₹1,500) का भुगतान करें और Appointment Confirmation Slip का प्रिंट निकाल लें।

7. पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) में क्या होता है?

निर्धारित दिन अपने मूल कागज़ातों (Original Documents) और उनकी एक-एक फोटोकॉपी के साथ PSK जाएं:

  • काउंटर-A (TCS स्टाफ): आपकी लाइव वेबकैम फोटो खींची जाएगी, दोनों हाथों के दसों उंगलियों के फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे और आपके मूल कागज़ात स्कैन किए जाएंगे।
  • काउंटर-B (वेरिफिकेशन ऑफिसर): सरकारी अधिकारी आपके मूल दस्तावेज़ों (10वीं मार्कशीट, आधार) की जांच करेगा।
  • काउंटर-C (ग्रांटिंग ऑफिसर): वरिष्ठ पासपोर्ट अधिकारी फाइल की अंतिम जांच करके पासपोर्ट जारी करने की स्वीकृति (Grant) प्रदान करेगा और आपको 'Acknowledgement Slip' दे दी जाएगी।

8. पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया

  • PSK से स्वीकृति मिलते ही फाइल इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपके स्थानीय थाने को भेज दी जाती है।
  • संबंधित थाने का पुलिसकर्मी या एलआईयू अधिकारी आपको मूल आधार कार्ड और दो पड़ोसियों के पहचान पत्रों के साथ थाने बुलाता है या आपके घर आता है।
  • आपराधिक रिकॉर्ड साफ होने पर पुलिस 'क्लियर रिपोर्ट (Clear Report)' ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर देती है।

9. पासपोर्ट डिस्पैच और स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग

  • पुलिस क्लीयरेंस मिलते ही इंडिया सिक्योरिटी प्रेस (नासिक) द्वारा पासपोर्ट प्रिंट और लेमिनेट होता है।
  • पासपोर्ट डाक विभाग को सौंप दिया जाता है और आपके मोबाइल पर स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग नंबर (जैसे IN123456789IN) का एसएमएस आ जाता है।
  • डाक डाकिया केवल उसी व्यक्ति को पासपोर्ट सौंपता है जिसके नाम पर वह जारी हुआ है (पहचान पत्र देखकर)।

11. आधिकारिक सरकारी स्रोत (Official Sources)

  • पासपोर्ट सेवा राष्ट्रीय पोर्टल: passportindia.gov.in
  • विदेश मंत्रालय भारत सरकार (MEA): mea.gov.in
  • डिजिटल लॉकर: digilocker.gov.in

Information Last Verified: 16 सितंबर 2026

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q. क्या पासपोर्ट बनवाने के लिए पुलिस को कोई पैसे देने होते हैं?

A. बिल्कुल नहीं! पासपोर्ट की पूरी फीस ऑनलाइन जमा होती है। पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पर किसी भी पुलिसकर्मी को पैसे देना गैर-कानूनी है।

Q. क्या बिना 10वीं पास किए पासपोर्ट बन सकता है?

A. हाँ, बिल्कुल बन सकता है। जो 10वीं पास नहीं हैं उन्हें ECR पासपोर्ट जारी किया जाता है। इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र या नगर निगम का जन्म साक्ष्य और आधार कार्ड पर्याप्त होता है।

Q. शादी के बाद पासपोर्ट में पति/पत्नी का नाम कैसे जुड़वाएं?

A. 'Re-issue of Passport' के तहत आवेदन करें और विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) या पति/पत्नी के आधार कार्ड की प्रति संलग्न करें।

Q. क्या नया पासपोर्ट (Indian Passport) कैसे बनवाएं? तत्काल बनाम नॉर्मल, जरूरी दस्तावेज़, फीस और पुलिस वेरिफिकेशन को डिजिलॉकर (DigiLocker) में रखना कानूनी रूप से मान्य है?

A. हाँ, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और आईटी नियम 2016 के नियम 9A के तहत डिजिलॉकर में उपलब्ध डिजिटल दस्तावेज को मूल भौतिक कागजात के बराबर 100% कानूनी मान्यता प्राप्त है।

Q. इस प्रमाण पत्र / कार्ड की आधिकारिक वैधता (Validity) कितने समय की होती है?

A. अधिकांश सरकारी पहचान और सिविल प्रमाण पत्र (जैसे आधार, जन्म, जाति, निवास) आजीवन (Lifetime) मान्य होते हैं, जबकि आय प्रमाण पत्र सामान्यतः 3 वर्ष और ईडब्ल्यूएस 1 वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होता है।