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राष्ट्रीय परमिट व ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (National Permit & AITP): ट्रक व टूरिस्ट बस हेतु ऑनलाइन आवेदन पूरी गाइड

अमित कुमार
अमित कुमार
वरिष्ठ विधिक एवं लोक सेवा सलाहकार

विधि स्नातक (LL.B.) और प्रशासनिक नियमों (DoPT, नागरिक अधिकार चार्टर, राजस्व संहिता) के विशेषज्ञ। विगत 8 वर्षों से ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं, सिविल प्रमाण पत्रों, जाति, आय, निवास, और भूमि रिकॉर्ड प्रक्रियाओं पर प्रामाणिक तथ्य-जांच व विधिक मार्गदर्शन दे रहे हैं।

⚡ त्वरित उत्तर (Quick Answer)

राष्ट्रीय परमिट प्राप्त करने के लिए आधिकारिक पोर्टल <strong>parivahan.gov.in</strong> पर जाएं और 'Online Services' ➔ 'National Permit System' चुनें। अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक दर्ज करें। पोर्टल पर वाहन का वैध फिटनेस, बीमा और टैक्स रिकॉर्ड स्वतः सत्यापित होगा। इसके बाद गृह राज्य का परमिट शुल्क और केंद्र सरकार का वार्षिक कंपोजिट राष्ट्रीय परमिट शुल्क (<strong>₹16,500</strong>) ऑनलाइन भारतकोश/गेटवे से भुगतान करें। भुगतान सफल होते ही इलेक्ट्रॉनिक नेशनल परमिट ऑथराइजेशन (<strong>Form 48 एवं Form 85</strong>) स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे प्रिंट करके वाहन में रखें। यह डिजिटल परमिट पूरे भारत के सभी राज्यों में तुरंत प्रभाव से 100% मान्य होता है।

पैरामीटरआधिकारिक विवरण
परमिट का नामराष्ट्रीय माल ढुलाई परमिट (National Permit) एवं ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (AITP)
जारीकर्ता संस्थाराज्य परिवहन प्राधिकरण (State Transport Authority - STA) / क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO)
संबद्ध वैधानिक कानूनकेंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 (नियम 86-90) एवं AITP नियमावली 2023
आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टलparivahan.gov.in (National Permit Portal)
लागू वाहन श्रेणियांमालवाहक ट्रक/ट्रेलर (Goods Vehicle) \टूरिस्ट बसें, स्लीपर कोच, टूरिस्ट कैब (Maxi/Motor Cab)
माल ट्रक कंपोजिट फीसकेंद्र सरकार को देय वार्षिक एकीकृत राष्ट्रीय शुल्क: ₹16,500 + गृह राज्य परमिट फीस
टूरिस्ट बस AITP फीससीट क्षमता (Seating Capacity) अनुसार: ₹25,000 से ₹3,00,000 प्रति वर्ष (अखिल भारतीय कवरेज)
परमिट वैधता अवधिमूल परमिट: 5 वर्ष (5 Years) \कंपोजिट ऑथराइजेशन फीस: प्रतिवर्ष (Annual Payment)
परमिट का स्वरूपडिजिटल क्यूआर कोड युक्त इलेक्ट्रॉनिक परमिट (Instant e-Permit Download)

📑 विषय सूची (Table of Contents)

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) वैधानिक नियम: अंतर-राज्यीय माल ढुलाई और पर्यटन को सुगम बनाने तथा राज्यों की सीमाओं पर लगने वाले कई-कई किलोमीटर लंबे जाम और चेकपोस्टों पर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय परमिट (National Permit - NP) और अखिल भारतीय पर्यटक वाहन परमिट (All India Tourist Permit - AITP Rules 2023) प्रणाली लागू की है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 88(12) के तहत जारी होने वाला राष्ट्रीय माल परमिट किसी भी मालवाहक ट्रक (Goods Carriage) को पूरे भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्बाध माल ढोने का कानूनी अधिकार देता है। इसी प्रकार नए AITP नियमों के तहत टूरिस्ट टैक्सियों और लग्जरी टूरिस्ट बसों को एकमुश्त कंपोजिट फीस भरकर बिना किसी राज्य सीमा पर रोके पूरे देश में सैलानियों को घुमाने का अधिकार मिलता है।

1. राष्ट्रीय माल परमिट (Goods National Permit) क्या है और यह कैसे काम करता है? {#1-क्या-है-राष्ट्रीय-परमिट}

राष्ट्रीय परमिट व ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (National Permit & AITP): ट्रक व टूरिस्ट बस हेतु ऑनलाइन आवेदन पूरी गाइड
चित्र: राष्ट्रीय परमिट व ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (National Permit & AITP): ट्रक व टूरिस्ट बस हेतु ऑनलाइन आवेदन पूरी गाइड बनवाने की आधिकारिक सरकारी प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेजों की वैधानिक गाइड।
  • ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: पूर्व में किसी ट्रक को यदि दिल्ली से चेन्नई जाना होता था, तो उसे रास्ते में पड़ने वाले प्रत्येक राज्य (हरियाणा, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र) के बॉर्डर पर रुककर अलग-अलग राज्यों का रोड टैक्स भरना पड़ता था, जिससे हफ्तों का समय और भारी रिश्वतखोरी होती थी।
  • एकीकृत राष्ट्रीय व्यवस्था: भारत सरकार ने सभी राज्यों से समझौता करके एक राष्ट्रीय पूल बनाया।
  • ट्रक मालिक साल में केवल एक बार ₹16,500 का कंपोजिट शुल्क जमा करता है।
  • केंद्र सरकार इस राशि को वाहनों के आवागमन के अनुपात में सभी राज्यों के बीच स्वतः इलेक्ट्रॉनिक रूप से बांट देती है।
  • ट्रक को भारत के किसी भी राज्य की सीमा पर अलग से कोई बॉर्डर एंट्री टैक्स नहीं देना होता।

2. ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (AITP Rules 2023) के नए क्रांतिकारी नियम {#2-aitp-टूरिस्ट-नियम}

सड़क परिवहन मंत्रालय ने 1 मई 2023 से टूरिस्ट बसों और टैक्सियों के लिए नए AITP Rules 2023 लागू किए हैं:

  • सरल ऑनलाइन परमिट: टूरिस्ट बस ऑपरेटरों को अब किसी भी राज्य परिवहन कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है; वे सीधे पोर्टल से 30 दिनों, 90 दिनों या 1 वर्ष के लिए ऑल इंडिया परमिट ले सकते हैं।
  • पारदर्शी फीस:
  • टूरिस्ट कैब (7 सीटर तक): ₹15,000 से ₹25,000 प्रति वर्ष।
  • मिनी टूरिस्ट बस (10 से 22 सीट): ₹50,000 से ₹75,000 प्रति वर्ष।
  • बड़ी एसी टूरिस्ट बस / स्लीपर (23 से अधिक सीट): ₹2,00,000 से ₹3,00,000 प्रति वर्ष।
  • सैलानियों की निर्बाध यात्रा: AITP परमिट वाली बस को किसी भी राज्य के चेकपोस्ट पर बिना किसी वैध कारण के रोका या परेशान नहीं किया जा सकता।
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3. अनिवार्य दस्तावेज और पूर्व-शर्तें (Prerequisites Checklist) {#3-अनिवार्य-शर्तें}

नेशनल परमिट हेतु आवेदन करने से पहले निम्नलिखित 5 चीजें 'वाहन (VAHAN)' डेटाबेस में पूर्णतः वैध (Valid) होनी चाहिए:

  1. वाहन का मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र (Valid RC): गाड़ी मालवाहक (Goods) या टूरिस्ट पैसेंजर श्रेणी में दर्ज हो।
  2. वैध फिटनेस प्रमाण पत्र (Valid Fitness Certificate - Form 38): एक्सपायर होने पर परमिट जारी नहीं होता।
  3. वैध तृतीय-पक्ष बीमा पॉलिसी (Valid Comprehensive/Third-party Insurance)।
  4. वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (Valid PUCC)।
  5. गृह राज्य का अद्यतन रोड टैक्स (MV Tax Paid up to date): गृह राज्य का कोई भी टैक्स या ई-चालान बकाया नहीं होना चाहिए।
  6. फास्टैग (FASTag) और AIS-140 GPS-VLTD ट्रैकिंग उपकरण सक्रिय होना।

4. Parivahan पोर्टल पर ऑनलाइन नेशनल परमिट आवेदन प्रक्रिया {#4-ऑनलाइन-आवेदन-प्रक्रिया}

```mermaid

graph TD

A[parivahan.gov.in पर National Permit Portal खोलना] --> B[गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर व चेसिस के अंतिम 5 अंक दर्ज करना]

B --> C[सिस्टम द्वारा फिटनेस, बीमा, टैक्स व पीयूसीसी की ऑटो-जांच]

C --> D[गृह राज्य परमिट शुल्क व ₹16,500 केंद्रीय कंपोजिट फीस चुनना]

D --> E[Bharatkosh / ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से नेट बैंकिंग/UPI भुगतान]

E --> F[केंद्रीय सर्वर द्वारा डिजिटल मुहर युक्त National Permit Form 48 जारी]

F --> G[इलेक्ट्रॉनिक परमिट पीडीएफ तुरंत डाउनलोड व वाहन में प्रदर्शन]

```

  1. पोर्टल पर जाएं: parivahan.gov.in पर जाएं ➔ 'Online Services' ➔ 'National Permit System' पर क्लिक करें।
  2. वाहन विवरण भरें: रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर दर्ज करें।
  3. ऑथराइजेशन का चयन: 'National Permit Authorization' चुनें।
  4. अवधि चुनें: 1 वर्ष हेतु वार्षिक कंपोजिट फीस का चयन करें।
  5. ऑनलाइन भुगतान: ₹16,500 की कंपोजिट फीस का भुगतान सीधे Bharatkosh गेटवे के माध्यम से करें।
  6. परमिट जनरेशन: भुगतान होते ही सिस्टम जनरेटेड Form 48 (National Permit Authorization) और Form 85 जारी हो जाता है।
  7. प्रिंट निकालें: इस परमिट पर क्यूआर कोड होता है जिसे ट्रैफिक पुलिस या आरटीओ दस्ता अपने मोबाइल से स्कैन करके तुरंत सत्यापित कर सकता है।

5. कंपोजिट शुल्क संरचना (₹16,500 का गणित व विभाजन) {#5-कंपोजिट-शुल्क-गणित}

  • ₹16,500 की फ्लैट राष्ट्रीय दर: भारत सरकार के मोटर वाहन नियमों के तहत सभी भारी मालवाहक ट्रकों हेतु राष्ट्रीय कंपोजिट शुल्क फ्लैट ₹16,500 प्रति वर्ष निर्धारित है।
  • गृह राज्य परमिट फीस: इसके अतिरिक्त वाहन मालिक को अपने गृह राज्य के आरटीओ में मूल परमिट (Form 46) के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नाममात्र का स्थानीय शुल्क (सामान्यतः ₹2,000 से ₹5,000 प्रति 5 वर्ष) अलग से देना होता है।
  • कुल मिलाकर एक बार यह शुल्क भरने के बाद ट्रक पूरे भारत में कन्याकुमारी से कश्मीर और असम से गुजरात तक 365 दिन बिना किसी अतिरिक्त बॉर्डर टैक्स के चल सकता है।

6. वाहन पर अनिवार्य बॉडी पेंटिंग और सुरक्षा मानक नियम {#6-बॉडी-पेंटिंग-मानक}

राष्ट्रीय परमिट वाले ट्रकों के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 90 के तहत विशेष पेंटिंग मानक तय हैं:

  • राष्ट्रीय परमिट का अंकन: ट्रक की बॉडी के दोनों किनारों पर और पिछले हिस्से पर 'NATIONAL PERMIT' बोल्ड अक्षरों में लिखा होना अनिवार्य है।
  • बॉडी का रंग: कैब (ड्राइवर केबिन) का रंग गहरा नीला या पीला होना चाहिए।
  • वाहनों की आयु सीमा: सामान्य मालवाहक ट्रकों हेतु राष्ट्रीय परमिट अधिकतम 15 वर्ष की आयु तक और खतरनाक रासायनिक टैंकरों हेतु अधिकतम 12 वर्ष की आयु तक ही जारी किया जाता है। 15 वर्ष बाद ट्रक को केवल राज्य की सीमाओं के भीतर चलने का स्थानीय परमिट ही मिल सकता है।

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  • Discover Recommended Image: 1200x675px (16:9), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग पर दौड़ता मल्टी-एक्सल भारी मालवाहक ट्रक, टूरिस्ट वोल्वो बस, और डिजिटल नेशनल परमिट (Form 48) का दृश्य।

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❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q. क्या नेशनल परमिट होने पर टोल प्लाजा (Toll Tax) भी माफ होता है?

A. नहीं। नेशनल परमिट केवल 'राज्य सीमा रोड टैक्स (State Entry Tax)' से मुक्ति देता है। राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर लगने वाला सामान्य उपयोगकर्ता शुल्क या टोल टैक्स (FASTag Toll Charges) सभी वाहनों को सामान्य रूप से देना अनिवार्य होता है।

Q. क्या पिकअप वैन या छोटा हाथी (Tata Ace) का भी नेशनल परमिट बन सकता है?

A. हाँ, बिल्कुल। कोई भी मालवाहक व्यावसायिक वाहन, चाहे वह 1 टन का छोटा पिकअप हो या 40 टन का मल्टी-एक्सल ट्रेलर, यदि वह किसी अन्य राज्य में व्यापारिक माल ले जाना चाहता है, तो वह ऑनलाइन नेशनल परमिट प्राप्त कर सकता है।

Q. यदि कंपोजिट फीस की तिथि समाप्त हो जाए तो क्या जुर्माना लगता है?

A. हाँ। यदि 1 वर्ष की समाप्ति के बाद समय पर नवीनीकरण फीस जमा नहीं की जाती है, तो मोटर वाहन नियमों के अनुसार ₹100 से ₹500 प्रति माह का विलंब दंड जोड़ा जाता है। इसके अलावा किसी अन्य राज्य में पकड़े जाने पर बिना परमिट संचालन (Section 192A) के तहत ₹10,000 का चालान कटता है।

Q. क्या राष्ट्रीय परमिट व ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (National Permit & AITP) को डिजिलॉकर (DigiLocker) में रखना कानूनी रूप से मान्य है?

A. हाँ, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और आईटी नियम 2016 के नियम 9A के तहत डिजिलॉकर में उपलब्ध डिजिटल दस्तावेज को मूल भौतिक कागजात के बराबर 100% कानूनी मान्यता प्राप्त है।

Q. इस प्रमाण पत्र / कार्ड की आधिकारिक वैधता (Validity) कितने समय की होती है?

A. अधिकांश सरकारी पहचान और सिविल प्रमाण पत्र (जैसे आधार, जन्म, जाति, निवास) आजीवन (Lifetime) मान्य होते हैं, जबकि आय प्रमाण पत्र सामान्यतः 3 वर्ष और ईडब्ल्यूएस 1 वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होता है।