documents ⏱️ 5 मिनट पढ़ें 📅 16 सितंबर 2026

परिवार रजिस्टर की नकल (Kutumb Register Nakal) ऑनलाइन कैसे निकालें: e-District, नाम जोड़ने के नियम व पूरी गाइड

अमित कुमार
अमित कुमार
वरिष्ठ विधिक एवं लोक सेवा सलाहकार

विधि स्नातक (LL.B.) और प्रशासनिक नियमों (DoPT, नागरिक अधिकार चार्टर, राजस्व संहिता) के विशेषज्ञ। विगत 8 वर्षों से ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं, सिविल प्रमाण पत्रों, जाति, आय, निवास, और भूमि रिकॉर्ड प्रक्रियाओं पर प्रामाणिक तथ्य-जांच व विधिक मार्गदर्शन दे रहे हैं।

⚡ त्वरित उत्तर (Quick Answer)

परिवार रजिस्टर की नकल ऑनलाइन निकालने के लिए अपने राज्य के <strong>e-District</strong> पोर्टल (जैसे UP e-District / eSathi) पर नागरिक खाता बनाएं या CSC केंद्र जाएं। 'पंचायती राज सेवाएं' टैब में <strong>'परिवार रजिस्टर की नकल के लिए आवेदन'</strong> चुनें। अपने जिले, ब्लॉक (विकास खंड), ग्राम पंचायत और ग्राम का चयन करें। परिवार के मुखिया का नाम या मकान नंबर दर्ज करें और राशन कार्ड/आधार कार्ड की प्रति अपलोड कर ₹15 का शुल्क भुगतान करें। आवेदन सीधे संबंधित ग्राम पंचायत सचिव (VDO) की आईडी पर जाता है। सचिव भौतिक रजिस्टर से मिलान कर अपनी डिजिटल रिपोर्ट लगाता है और ADO पंचायत के अनुमोदन के बाद डिजिटल हस्ताक्षरित परिवार रजिस्टर नकल पोर्टल पर जारी हो जाती है, जिसे सीधे पीडीएफ में डाउनलोड किया जा सकता है।

पैरामीटरआधिकारिक विवरण
दस्तावेज़ का नामपरिवार रजिस्टर की नकल (Certified Copy of Family Register)
रख-रखाव प्राधिकारीपंचायती राज विभाग (Panchayati Raj Department)
स्थानीय अभिरक्षक (Custodian)ग्राम विकास अधिकारी (VDO) / ग्राम पंचायत सचिव
प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारीसहायक विकास अधिकारी - पंचायत (ADO Panchayat) / ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO)
आवेदन माध्यमराज्य ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (जैसे edistrict.up.gov.in) अथवा संबंधित ब्लॉक/पंचायत कार्यालय
सरकारी शुल्कऑनलाइन: ₹15 से ₹20 \ग्राम पंचायत स्तर पर: मात्र ₹2 से ₹5
निस्तारण समय सीमा3 से 7 कार्य दिवस (RTS कानून के अंतर्गत)
आवश्यकतावरासत/उत्तराधिकार, राशन कार्ड में नाम जोड़ना, पारिवारिक पेंशन, पीएम आवास योजना
शहरी क्षेत्रों में विकल्पशहरी क्षेत्रों में नगर निकाय (नगर निगम/पालिका) का जन्म-मृत्यु व गृहकर रजिस्टर लागू होता है

📑 विषय सूची (Table of Contents)

पंचायती राज विभाग आधिकारिक दिशा-निर्देश: ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी परिवार की कानूनी संरचना, मुखिया का नाम, सदस्यों की कुल संख्या, आयु और वैवाहिक स्थिति का सबसे प्राथमिक और अकाट्य शासकीय साक्ष्य 'परिवार रजिस्टर (Kutumb / Parivar Register)' होता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सचिव (VDO) द्वारा इसे संधारित किया जाता है। पैतृक संपत्ति के बंटवारे, सरकारी योजनाओं (राशन कार्ड, आवास योजना, वृद्धावस्था/विधवा पेंशन), छात्रवृत्ति और सरकारी नौकरियों में सत्यापन हेतु परिवार रजिस्टर की प्रमाणित नकल (Certified Copy of Parivar Register) अनिवार्य दस्तावेज है। अब कई राज्यों में यह नकल ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है।

1. परिवार रजिस्टर क्या है और इसकी कानूनी महत्ता](#1-क्या-है-परिवार-रजिस्टर)

परिवार रजिस्टर की नकल (Kutumb Register Nakal) ऑनलाइन कैसे निकालें: e-District, नाम जोड़ने के नियम व पूरी गाइड
चित्र: परिवार रजिस्टर की नकल (Kutumb Register Nakal) ऑनलाइन कैसे निकालें: e-District, नाम जोड़ने के नियम व पूरी गाइड बनवाने की आधिकारिक सरकारी प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेजों की वैधानिक गाइड।

पंचायती राज नियमावली के तहत प्रत्येक ग्राम सभा में एक स्थायी लेखा-जोखा रजिस्टर रखा जाता है जिसे कुटुंब रजिस्टर (Family Register) कहते हैं:

  • इसमें प्रत्येक मकान नंबर के तहत रहने वाले परिवार के मुखिया का नाम सबसे ऊपर दर्ज होता है।
  • मुखिया के बाद उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू, पुत्रियां और पौत्र-पौत्रियों का नाम, उनकी जन्मतिथि, जाति, पेशा और वैवाहिक स्थिति दर्ज होती है।
  • यह दस्तावेज सिद्ध करता है कि कोई व्यक्ति वास्तव में किस परिवार का रक्त-संबंधी या कानूनी वारिस है।

2. परिवार रजिस्टर की नकल की आवश्यकता कहां-कहां पड़ती है? {#2-आवश्यकता-व-उपयोग}

  1. पैतृक संपत्ति व जमीन की वरासत (Inheritance / Succession): पिता या दादा की मृत्यु के बाद लेखपाल खतौनी में वारिसों का नाम चढ़ाने के लिए सबसे पहले परिवार रजिस्टर की नकल मांगता है।
  2. सरकारी पेंशन योजनाएं: वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या पारिवारिक पेंशन की पात्रता जांचने हेतु।
  3. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY): यह सिद्ध करने के लिए कि आवेदक परिवार का पृथक चूल्हा/परिवार है और उसके नाम कोई पक्का मकान नहीं है।
  4. राशन कार्ड बनवाने व संशोधन हेतु: नए सदस्यों का नाम राशन कार्ड में जुड़वाने के लिए।
  5. सेना व पुलिस चरित्र सत्यापन: अभ्यर्थी के पारिवारिक पृष्ठभूमि की पुष्टि हेतु।
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3. ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से ऑनलाइन नकल निकालने की चरणबद्ध प्रक्रिया {#3-ऑनलाइन-प्रक्रिया}

(उत्तर प्रदेश eSathi/eDistrict पोर्टल का मानक उदाहरण - अन्य राज्यों में समान व्यवस्था)

  1. पोर्टल पर जाएं: edistrict.up.gov.in पर जाएं और 'Citizen Login (eSathi)' पर क्लिक करें।
  2. नया यूजर पंजीकरण करें अथवा मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
  3. सेवा चयन: 'आवेदन पत्र प्रमाण पत्र सेवा' के अंतर्गत 'पंचायती राज विभाग' में जाएं और 'परिवार रजिस्टर की नकल (Kutumb Register Nakal)' चुनें।
  4. फॉर्म भरें:
  • आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम और मोबाइल नंबर।
  • जिला, विकास खंड (Block), ग्राम पंचायत और गांव का नाम चुनें।
  • परिवार के मुखिया का नाम हिंदी व अंग्रेजी में दर्ज करें।
  • मकान नंबर (House Number) भरें।
  • नकल लेने का स्पष्ट कारण लिखें (जैसे वरासत, पेंशन, कोर्ट कार्य आदि)।
  1. दस्तावेज अपलोड करें: आवेदक का आधार कार्ड और स्व-घोषणा पत्र (अधिकतम 100KB साइज) अपलोड करें।
  2. शुल्क भुगतान: नेट बैंकिंग, यूपीआई या डेबिट कार्ड से ₹15 का सरकारी शुल्क भुगतान करें और आवेदन रसीद सुरक्षित रख लें।
  3. डिजिटल नकल डाउनलोड: आवेदन स्वीकृत होने पर (सामान्यतः 4 से 7 दिनों में) 'निस्तारित आवेदन' टैब में जाकर डिजिटल हस्ताक्षरित नकल पीडीएफ डाउनलोड करें।

4. परिवार रजिस्टर में नया नाम कैसे जुड़वाएं (शादी या बच्चे के जन्म पर)? {#4-नाम-जोड़ना}

यदि परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ है या किसी पुत्र का विवाह हुआ है और बहू का नाम रजिस्टर में दर्ज कराना है:

```mermaid

graph TD

A[ब्लॉक या VDO से निर्धारित प्रपत्र प्राप्त करना] --> B[संलग्नक: जन्म प्रमाण पत्र या विवाह प्रमाण पत्र]

B --> C[ग्राम पंचायत सचिव VDO को भौतिक आवेदन जमा]

C --> D[ग्राम पंचायत बैठक में अनुमोदन व रजिस्टर में प्रविष्टि]

D --> E[सहायक विकास अधिकारी ADO पंचायत द्वारा प्रतिहस्ताक्षर]

E --> F[ऑनलाइन पंचायती राज पोर्टल पर डाटा अद्यतन]

```

आवश्यक दस्तावेज:

  • बच्चे का नाम जोड़ने हेतु: सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र और माता-पिता का आधार कार्ड।
  • पुत्रवधू (बहू) का नाम जोड़ने हेतु:
  1. विवाह प्रमाण पत्र या शादी का कार्ड।
  2. बहू के मायके की ग्राम पंचायत द्वारा जारी 'नाम कटवाने का प्रमाण पत्र' (No Objection / Deletion Certificate), ताकि दो जगह नाम दर्ज न रहे।
  3. बहू का आधार कार्ड।

5. मृत्यु होने पर परिवार रजिस्टर से नाम कटवाने की प्रक्रिया {#5-नाम-हटाना}

परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार रजिस्टर से नाम विलोपित (Delete) कराना कानूनी रूप से जरूरी होता है:

  1. ग्राम पंचायत सचिव (VDO) को एक सादे कागज पर प्रार्थना पत्र दें।
  2. प्रार्थना पत्र के साथ नगर निकाय या ग्राम पंचायत द्वारा जारी डिजिटल मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) संलग्न करें।
  3. सचिव भौतिक रजिस्टर में मृतक के नाम के आगे लाल स्याही से मृत्यु की तिथि और प्रमाण पत्र संख्या दर्ज करेगा।
  4. यदि मृत व्यक्ति परिवार का मुखिया था, तो उसके स्थान पर परिवार के ज्येष्ठ जीवित सदस्य (जैसे पत्नी या ज्येष्ठ पुत्र) को नया 'मुखिया' दर्ज किया जाता है।

6. अलग परिवार (नया परिवार नंबर) कैसे दर्ज करवाएं? {#6-नया-परिवार-विभाजन}

यदि भाइयों में आपसी बंटवारा हो गया है और वे अलग मकान या अलग चूल्हा स्थापित कर चुके हैं:

  • आवेदक को ब्लॉक के एडीओ पंचायत (ADO Panchayat) या बीडीओ (BDO) को परिवार पृथक्करण हेतु आवेदन देना होता है।
  • आवेदन में अलग चूल्हा, अलग राशन कार्ड, बिजली बिल और मकान की चौहद्दी का विवरण दिया जाता है।
  • ग्राम पंचायत सचिव मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण करता है कि दोनों परिवार वास्तव में अलग रह रहे हैं।
  • सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर रजिस्टर में एक नया क्रम संख्या और नया परिवार नंबर आवंटित कर दिया जाता है।

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```

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q. क्या परिवार रजिस्टर की नकल शहरी क्षेत्र (शहरों) के निवासियों के लिए भी बनती है?

A. नहीं। परिवार रजिस्टर केवल ग्रामीण क्षेत्रों (पंचायती राज अधिनियम) के लिए लागू होता है। शहरी क्षेत्रों (नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत) में परिवार रजिस्टर जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती। शहरों में निवास और वारिस सत्यापन हेतु राशन कार्ड, गृहकर (House Tax) रसीद और तहसीलदार द्वारा जारी कानूनी वारिस प्रमाण पत्र (Legal Heir Certificate) का उपयोग किया जाता है।

Q. परिवार रजिस्टर में फर्जी नाम जुड़ जाने पर क्या कानूनी उपाय है?

A. यदि किसी अन्य व्यक्ति ने धोखाधड़ी करके आपके परिवार रजिस्टर में अपना नाम जुड़वा लिया है, तो आप पंचायती राज अधिनियम की धारा के तहत उपजिलाधिकारी (SDM) न्यायालय अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी (DPRO) के समक्ष अपील (Revision Petition) दायर कर सकते हैं। जांच में फर्जीवाड़ा साबित होने पर नाम निरस्त कर संबंधित सचिव के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाती है।

Q. ऑनलाइन निकाली गई परिवार रजिस्टर की नकल कितने समय तक मान्य होती है?

A. परिवार रजिस्टर की नकल जारी होने की तिथि से सामान्यतः 6 माह तक सबसे अधिक विश्वसनीय मानी जाती है, क्योंकि परिवार में जन्म, मृत्यु या विवाह के कारण समय-समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। हालांकि, यदि परिवार की संरचना में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो पुरानी नकल भी वैध मानी जाती है।

Q. क्या परिवार रजिस्टर की नकल (Kutumb Register Nakal) कैसे निकालें को डिजिलॉकर (DigiLocker) में रखना कानूनी रूप से मान्य है?

A. हाँ, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और आईटी नियम 2016 के नियम 9A के तहत डिजिलॉकर में उपलब्ध डिजिटल दस्तावेज को मूल भौतिक कागजात के बराबर 100% कानूनी मान्यता प्राप्त है।

Q. इस प्रमाण पत्र / कार्ड की आधिकारिक वैधता (Validity) कितने समय की होती है?

A. अधिकांश सरकारी पहचान और सिविल प्रमाण पत्र (जैसे आधार, जन्म, जाति, निवास) आजीवन (Lifetime) मान्य होते हैं, जबकि आय प्रमाण पत्र सामान्यतः 3 वर्ष और ईडब्ल्यूएस 1 वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होता है।