1. योजना का उद्देश्य और वित्तीय अनुदान संरचना {#1-उद्देश्य-व-अनुदान}
जाति व्यवस्था की रूढ़िवादिता को तोड़ने और युवाओं को अंतर्जातीय विवाह हेतु प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी:
- प्रोत्साहन स्वरूप: यह राशि नए विवाहित जोड़े को गृहस्थी स्थापित करने, रोजगार शुरू करने या मकान की व्यवस्था हेतु सामाजिक संबल प्रदान करती है।
- समान अधिकार: पूर्व में इसमें आय सीमा की शर्त थी, परंतु केंद्र सरकार ने संशोधन कर आय सीमा (Income Ceiling) पूरी तरह समाप्त कर दी है। अब उच्च आय वर्ग के दंपत्ति भी इसके पात्र हैं।
2. पात्रता मापदंड और शर्तें (Eligibility Criteria) {#2-पात्रता-मापदंड}
अनुदान प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित कानूनी शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:
- जातिगत संयोजन:
- पति या पत्नी में से एक व्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचित अनुसूचित जाति (SC) का होना चाहिए।
- दूसरा जीवनसाथी गैर-एससी (सवर्ण/सामान्य या पिछड़ा वर्ग OBC) से होना चाहिए।
- नोट: यदि दोनों एससी वर्ग की अलग-अलग उपजातियों से हैं, तो यह योजना लागू नहीं होगी।
- पहला विवाह (First Marriage): यह दोनों जीवनसाथियों का पहला कानूनी विवाह होना चाहिए। यदि दोनों में से किसी का पूर्व में कोई विवाह हुआ था, तो वे अपात्र होंगे (विधवा/विधुर के पुनर्विवाह के कुछ राज्यों में अपवाद हैं)।
- विवाह की उम्र: विवाह के समय लड़के की आयु न्यूनतम 21 वर्ष और लड़की की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- विवाह पंजीकरण: सक्षम रजिस्ट्रार (Sub-Registrar of Marriages) द्वारा जारी वैधानिक विवाह प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- आवेदन समय सीमा: विवाह पंजीकरण की तिथि से अधिकतम 1 वर्ष (12 महीने) के भीतर आवेदन जमा हो जाना चाहिए। 1 वर्ष बाद आवेदन स्वतः अमान्य हो जाता है।
3. अनिवार्य दस्तावेज चेकलिस्ट (Document Checklist) {#3-आवश्यक-दस्तावेज}
आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की राजपत्रित अधिकारी (Gazetted Officer) द्वारा सत्यापित प्रतियां लगानी होती हैं:
- विवाह प्रमाण पत्र (Legal Marriage Certificate): उप-निबंधक कार्यालय द्वारा जारी।
- जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate):
- एससी जीवनसाथी का सक्षम राजस्व अधिकारी (तहसीलदार/एसडीएम) द्वारा जारी डिजिटल जाति प्रमाण पत्र।
- गैर-एससी जीवनसाथी का सामान्य/ओबीसी प्रमाण पत्र या हलफनामा।
- आयु प्रमाण पत्र: दोनों के 10वीं बोर्ड प्रमाण पत्र अथवा जन्म प्रमाण पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Nativity Certificate): संबंधित राज्य का मूल निवास।
- विवाह की संयुक्त तस्वीर (Postcard Size Wedding Photo)।
- राष्ट्रीयकृत बैंक में खुला संयुक्त खाता (Joint Bank Account Passbook): पति-पत्नी दोनों के नाम से।
- प्रथम विवाह का संयुक्त शपथ पत्र: नोटरीकृत हलफनामा कि यह दोनों का प्रथम विवाह है।
- सांसद (MP) या विधायक (MLA) का अनुशंसा पत्र: डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन योजना हेतु स्थानीय सांसद या विधायक का संस्तुति पत्र अनिवार्य होता है।
4. केंद्रीय डॉ. अंबेडकर योजना (DAF) हेतु आवेदन प्रक्रिया {#4-केंद्रीय-योजना-प्रक्रिया}
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graph TD
A[विवाह का वैधानिक पंजीकरण व प्रमाण पत्र प्राप्त करना] --> B[दस्तावेज तैयार कर सांसद/विधायक अनुशंसा पत्र प्राप्त करना]
B --> C[आवेदन पत्र भरकर जिला समाज कल्याण अधिकारी DSWO को प्रेषित]
C --> D[जिला स्तरीय समिति द्वारा सत्यापन व पुलिस जांच]
D --> E[जिलाधिकारी DM द्वारा संस्तुति सहित DAF दिल्ली को प्रेषण]
E --> F[डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा सीधे संयुक्त खाते में RTGS व FD]
```
- फॉर्म डाउनलोड: डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन की वेबसाइट (
ambedkarfoundation.nic.in) से आधिकारिक आवेदन पत्र डाउनलोड करें। - अनुशंसा प्राप्त करें: अपने क्षेत्र के वर्तमान लोकसभा/राज्यसभा सांसद अथवा विधानसभा सदस्य (MLA) से आवेदन पत्र पर औपचारिक अनुशंसा (Recommendation) करवाएं।
- जिला समाज कल्याण कार्यालय में जमा: फॉर्म के साथ सभी संलग्नक नत्थी कर अपने जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) के कार्यालय में जमा करें।
- डीएम की संस्तुति: जिला मजिस्ट्रेट (DM) की अध्यक्षता वाली समिति दस्तावेजों और दंपत्ति की भौतिक जांच करती है, तथा अपनी सकारात्मक आख्या केंद्र सरकार को भेजती है।
- डीबीटी द्वारा भुगतान: अनुमोदन के बाद डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन सीधे दंपति के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर कर देता है।
5. विभिन्न राज्यों में मिलने वाली अतिरिक्त राशि (State-wise Variations) {#5-राज्यवार-राशि}
कई प्रगतिशील राज्यों ने इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि को काफी बढ़ा दिया है:
- राजस्थान (डॉ. सविता बेन अंबेडकर योजना): राजस्थान सरकार अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को कुल ₹10 लाख (₹5 लाख की 8 साल की एफडी और ₹5 लाख नकद) प्रदान करती है।
- महाराष्ट्र: राज्य सरकार और केंद्र मिलकर ₹3 लाख से ₹5 लाख तक की सहायता देते हैं।
- बिहार: मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत ₹2.5 लाख की सावधि जमा (FD) दी जाती है।
- उत्तर प्रदेश: राज्य समाज कल्याण विभाग के माध्यम से ₹50,000 राज्य का + ₹2.5 लाख केंद्र का कुल लाभ मिलता है।
6. बैंक भुगतान व 3 साल की एफडी (Lock-in Period) नियम {#6-भुगतान-व-एफडी-नियम}
योजना में मिलने वाली राशि का दुरुपयोग रोकने और विवाह की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सुरक्षात्मक नियम बनाए हैं:
- कुल ₹2,50,000 की राशि में से ₹1,50,000 की राशि पति और पत्नी के संयुक्त नाम पर 3 वर्ष के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के रूप में बैंक में जमा की जाती है।
- शेष ₹1,00,000 की राशि सीधे बचत खाते में तत्काल उपयोग हेतु ट्रांसफर कर दी जाती है।
- 3 वर्ष का लॉक-इन पीरियड (Lock-in Period) पूरा होने के बाद ही बैंक मूलधन व उस पर अर्जित ब्याज दंपति को आहरित (Withdraw) करने की अनुमति देता है। यदि 3 वर्ष के भीतर तलाक या विवाह विच्छेद होता है, तो राशि सरकार के खाते में वापस जमा हो जाती है।
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