documents ⏱️ 5 मिनट पढ़ें 📅 16 सितंबर 2026

फैक्ट्री लाइसेंस (Factory License / कारखाना अनुज्ञप्ति) ऑनलाइन कैसे लें: कारखाना अधिनियम 1948, नियम, सुरक्षा व पूरी गाइड

अमित कुमार
अमित कुमार
वरिष्ठ विधिक एवं लोक सेवा सलाहकार

विधि स्नातक (LL.B.) और प्रशासनिक नियमों (DoPT, नागरिक अधिकार चार्टर, राजस्व संहिता) के विशेषज्ञ। विगत 8 वर्षों से ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं, सिविल प्रमाण पत्रों, जाति, आय, निवास, और भूमि रिकॉर्ड प्रक्रियाओं पर प्रामाणिक तथ्य-जांच व विधिक मार्गदर्शन दे रहे हैं।

⚡ त्वरित उत्तर (Quick Answer)

फैक्ट्री लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया दो अनिवार्य चरणों में पूरी होती है: 1. <strong>चरण 1: साइट प्लान और बिल्डिंग मैप अनुमोदन (Form 1):</strong> राज्य श्रम/कारखाना पोर्टल (जैसे Nivesh Mitra, e-Labour, DISH) पर कारखाने का स्वीकृत आर्किटेक्चरल नक्शा, मशीनरी ले-आउट, प्रकाश व वेंटिलेशन की गणना, और आपातकालीन निकास द्वारों की ड्राइंग अपलोड कर मुख्य कारखाना निरीक्षक (CIF) से नक्शा पास कराया जाता है। 2. <strong>चरण 2: फैक्ट्री लाइसेंस पंजीकरण (Form 2):</strong> नक्शा पास होने और शेड निर्माण के बाद फॉर्म 2 भरकर विद्युत स्वीकृत भार (HP), श्रमिकों की अधिकतम संख्या, और कारखाना प्रबंधक (Manager) व अधिभोगी (Occupier) का विवरण दर्ज किया जाता है। निर्धारित सरकारी शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के बाद उप-निदेशक कारखाना (DIF) मौके का स्थलीय सुरक्षा निरीक्षण करता है। मानकों के 100% अनुपालन पर डिजिटल मुहर युक्त <strong>Form 4 (Factory License)</strong> जारी कर दिया जाता है।

पैरामीटरआधिकारिक विवरण
दस्तावेज़ का नामकारखाना अनुज्ञप्ति एवं पंजीकरण प्रमाण पत्र (Factory License / Form 4)
सर्वोच्च नियामक कानूनकारखाना अधिनियम 1948 (The Factories Act 1948) एवं राज्य कारखाना नियमावली
जारीकर्ता प्राधिकरणकारखाना निदेशालय (Directorate of Factories) / मुख्य कारखाना निरीक्षक (CIF)
थ्रेशोल्ड सीमा 1 (धारा 2(m)(i))बिजली (Power) की सहायता से चलने वाले उद्योग: 10 या अधिक श्रमिक (10+ Workers)
थ्रेशोल्ड सीमा 2 (धारा 2(m)(ii))बिना बिजली (Without Power) चलने वाले उद्योग: 20 या अधिक श्रमिक (20+ Workers)
प्रक्रिया के दो मुख्य चरण1. साइट प्लान व बिल्डिंग मैप अनुमोदन (Plan Approval) \2. फैक्ट्री लाइसेंस पंजीकरण (Grant of License)
सरकारी शुल्कस्थापित विद्युत अश्वशक्ति (Horsepower - HP) और दैनिक कार्यरत अधिकतम श्रमिकों की संख्या अनुसार
लाइसेंस वैधता अवधिआवेदक की पसंद के अनुसार 1 वर्ष से 10 वर्ष तक (अग्रिम शुल्क देकर)
अनिवार्य श्रमिक सुविधाएंफर्स्ट एड बॉक्स (प्रत्येक 150 कामगारों पर), कैंटीन (250+ कामगार), क्रेच/शिशुगृह (30+ महिला कामगार)

📑 विषय सूची (Table of Contents)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा कारखाना निदेशालय (CIF) वैधानिक निर्देश: भारत में किसी भी विनिर्माण परिसर (कारखाने) में जहां बिजली की सहायता से 10 या अधिक श्रमिक, अथवा बिना बिजली के 20 या अधिक श्रमिक किसी उत्पादन प्रक्रिया में कार्य करते हैं, वहां कारखाना अधिनियम 1948 (Factories Act 1948) के तहत राज्य के मुख्य कारखाना निरीक्षक (Chief Inspector of Factories - CIF) से फैक्ट्री लाइसेंस (Factory License / कारखाना अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र) प्राप्त करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। यह कानून केवल एक व्यापारिक लाइसेंस नहीं है बल्कि कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों के जीवन की सुरक्षा, वेंटिलेशन, आपातकालीन निकास, खतरनाक रसायनों से बचाव, प्राथमिक चिकित्सा और मानवीय कार्यदशाओं की विधिक गारंटी है। बिना वैध फैक्ट्री लाइसेंस के कारखाना चलाने पर धारा 92 के तहत 2 वर्ष तक का कठोर कारावास और ₹1,00,000 से ₹2,00,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

1. कारखाना अधिनियम 1948: फैक्ट्री की विधिक परिभाषा (धारा 2(m)) {#1-फैक्ट्री-की-परिभाषा}

फैक्ट्री लाइसेंस (Factory License / कारखाना अनुज्ञप्ति) ऑनलाइन कैसे लें: कारखाना अधिनियम 1948, नियम, सुरक्षा व पूरी गाइड
चित्र: फैक्ट्री लाइसेंस (Factory License / कारखाना अनुज्ञप्ति) ऑनलाइन कैसे लें: कारखाना अधिनियम 1948, नियम, सुरक्षा व पूरी गाइड बनवाने की आधिकारिक सरकारी प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेजों की वैधानिक गाइड।

कानून की धारा 2(m) के अनुसार किसी भी परिसर को 'कारखाना (Factory)' तब माना जाता है जब:

  • वहां कोई 'विनिर्माण प्रक्रिया (Manufacturing Process)' चल रही हो (जैसे सामान बनाना, काटना, असेंबल करना, रिपेयरिंग, छपाई, तेल निकालना, या पैकेजिंग करना)।
  • बिजली का उपयोग होने पर: पिछले 12 महीनों के किसी भी दिन 10 या अधिक कामगार नियोजित रहे हों।
  • बिजली का उपयोग न होने पर: पिछले 12 महीनों के किसी भी दिन 20 या अधिक कामगार नियोजित रहे हों।
  • अपवाद: होटल, रेस्टोरेंट, खान (Mines), और रेलवे रनिंग शेड को इस कानून से अलग रखा गया है क्योंकि उनके अपने अलग केंद्रीय अधिनियम हैं।

2. फैक्ट्री लाइसेंस के 2 प्रमुख चरण: नक्शा अनुमोदन बनाम लाइसेंस स्वीकृति {#2-दो-प्रमुख-चरण}

```mermaid

graph TD

A[नया कारखाना शेड स्थापित करने की योजना] --> B[चरण 1: Form 1 पर साइट प्लान व मशीनरी ले-आउट अनुमोदन अर्जी]

B --> C[CIF द्वारा प्रकाश, वेंटिलेशन व निकास द्वारों की तकनीकी जांच]

C --> D[मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा स्वीकृत बिल्डिंग प्लान अप्रूवल जारी]

D --> E[शेड निर्माण व मशीनरी स्थापना का भौतिक कार्य पूर्ण होना]

E --> F[चरण 2: Form 2 पर फैक्ट्री लाइसेंस पंजीकरण व फीस भुगतान]

F --> G[फैक्ट्री इंस्पेक्टर द्वारा स्थलीय सुरक्षा निरीक्षण व रिपोर्ट]

G --> H[10 वर्ष तक हेतु डिजिटल Factory License Form 4 जारी]

```

  • साइट प्लान अप्रूवल (Section 6): कारखाना बनाने से पहले यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रत्येक कामगार को काम करने हेतु न्यूनतम 500 क्यूबिक फीट (लगभग 14.2 क्यूबिक मीटर) का खुला स्थान मिले, सीढ़ियां पर्याप्त चौड़ी हों और आपात स्थिति में 2 मिनट के भीतर सभी कामगार बाहर निकल सकें।
  • फैक्ट्री लाइसेंस (Section 7): जब कारखाना वास्तव में चालू होने की स्थिति में आ जाता है, तब ऑक्युपायर (मालिक) को लाइसेंस जारी किया जाता है।
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3. अनिवार्य स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याणकारी प्रावधान (Health & Welfare) {#3-सुरक्षा-व-कल्याण-मानक}

लाइसेंसिंग अधिकारी यह जांचता है कि कारखाने में श्रमिकों हेतु निम्नलिखित वैधानिक सुविधाएं मौजूद हैं या नहीं:

  • पीने का स्वच्छ ठंडा पानी (Drinking Water - Section 18): प्रत्येक 250 से अधिक कामगारों पर वाटर कूलर।
  • शौचालय व मूत्रालय (Latrines & Urinals - Section 19): पुरुष और महिला कामगारों के लिए अलग-अलग बंद, स्वच्छ और पर्याप्त संख्या में शौचालय।
  • प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box - Section 45): प्रत्येक 150 कामगारों पर प्राथमिक उपचार पेटी जिसमें स्टेरलाइज्ड पट्टियां, दवाएं और प्रशिक्षित प्राथमिक उपचारकर्ता मौजूद हो।
  • कैंटीन (Canteen - Section 46): जिस कारखाने में 250 से अधिक कामगार हों, वहां नियोक्ता द्वारा गैर-लाभकारी आधार पर रियायती भोजन कैंटीन चलाना अनिवार्य है।
  • शिशुगृह (Crèche - Section 48): जिस कारखाने में 30 से अधिक महिला कामगार हों, वहां 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखरेख हेतु आया (Aaya) और खिलौनों से युक्त क्रेच अनिवार्य है।
  • सुरक्षा अधिकारी (Safety Officer - Section 40B): 1,000 या अधिक कामगारों (अथवा खतरनाक प्रक्रियाओं में 500 कामगारों) वाले कारखाने में पूर्णकालिक प्रमाणित सुरक्षा अधिकारी।

4. अनिवार्य दस्तावेज चेकलिस्ट (Document Checklist) {#4-आवश्यक-दस्तावेज}

आवेदन के समय अपलोड करने हेतु आवश्यक तकनीकी फाइलें:

  1. कारखाने का अनुमोदित बिल्डिंग नक्शा (Approved Site & Building Plan Copy)।
  2. मशीनरी ले-आउट प्लान (Machinery Layout Drawing): सभी मोटरों के हॉर्सपावर (HP) और स्थिति का ब्यौरा।
  3. जमीन का स्वामित्व दस्तावेज: बैनामा, लीज डीड अथवा औद्योगिक प्राधिकरण आवंटन पत्र।
  4. भागीदारी विलेख (Partnership Deed) अथवा कंपनी का मेमोरेंडम (MOA/AOA)।
  5. अधिभोगी (Occupier) और प्रबंधक (Manager) का नियुक्ति पत्र और आईडी प्रूफ।
  6. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वैध अनापत्ति (Pollution Board CTE / CTO)।
  7. मुख्य अग्निशमन अधिकारी (CFO) द्वारा जारी फायर सेफ्टी एनओसी (Fire NOC)।
  8. खतरनाक प्रक्रियाओं की सामग्री सुरक्षा डेटा शीट (MSDS): यदि रासायनिक या ज्वलनशील सामग्री का उपयोग होता है।

5. श्रम पोर्टल पर ऑनलाइन फैक्ट्री लाइसेंस आवेदन की चरणबद्ध प्रक्रिया {#5-ऑनलाइन-आवेदन-प्रक्रिया}

  1. सिंगल विंडो पोर्टल पर जाएं: अपने राज्य के श्रम या उद्योग पोर्टल (जैसे उत्तर प्रदेश में niveshmitra.up.gov.in, महाराष्ट्र में dish.maharashtra.gov.in, तमिलनाडु में tnsimba.tn.gov.in) पर जाएं।
  2. सेवा चयन: 'Department of Factories' के अंतर्गत 'Application for Registration and Grant of Factory License (Form 2)' चुनें।
  3. विवरण भरें:
  • कारखाने का पूरा नाम और सटीक पिनकोड सहित पता।
  • अधिभोगी (Occupier - जो कंपनी का पूर्ण स्वामित्व/नियंत्रण रखता है) का नाम।
  • कारखाना प्रबंधक (Factory Manager) का नाम और आवासीय पता।
  • विनिर्माण प्रक्रिया का प्रकार (जैसे टेक्सटाइल, मेटल कास्टिंग, ऑटो कंपोनेंट्स)।
  • कुल स्थापित विद्युत शक्ति (Total Connected Load in Horsepower - HP)।
  • साल के किसी भी दिन काम पर रखे जाने वाले अधिकतम श्रमिकों की संख्या (Maximum Workers on any day)
  1. दस्तावेज अपलोड करें: सभी अनिवार्य एनओसी और नक्शे पीडीएफ में अपलोड करें।
  2. ट्रेजरी चालान भुगतान: पोर्टल द्वारा गणना किए गए सरकारी शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
  3. निरीक्षण व लाइसेंस जारी: संयुक्त/उप-निदेशक कारखाना द्वारा स्थलीय जांच रिपोर्ट के बाद डिजिटल हस्ताक्षरित Form 4 (कारखाना अनुज्ञप्ति) डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाता है।

6. हॉर्सपावर (HP) और कामगारों की संख्या के आधार पर सरकारी फीस का गणित {#6-फीस-संरचना}

फैक्ट्री लाइसेंस का वार्षिक सरकारी शुल्क एक द्वि-आयामी मैट्रिक्स (2D Fee Matrix) द्वारा तय होता है:

  • श्रमिकों की संख्या का स्लैब: 10 से 20, 21 से 50, 51 से 100, 101 से 250, 251 से 500, 1000+ कामगार।
  • विद्युत शक्ति (HP) का स्लैब: शून्य HP, 10 HP तक, 50 HP तक, 100 HP तक, 500 HP तक, 1000+ HP।
  • उदाहरण: यदि किसी कारखाने में 50 श्रमिक और 50 एचपी लोड है, तो वार्षिक शुल्क सामान्यतः ₹2,000 से ₹5,000 होता है; जबकि 1,000 श्रमिक और 1,000 एचपी पर यह शुल्क ₹25,000 से ₹50,000 प्रति वर्ष तक पहुंच जाता है।

7. वार्षिक रिटर्न (Form 21) और लाइसेंस नवीनीकरण नियम {#7-वार्षिक-रिटर्न-नवीनीकरण}

  • लाइसेंस नवीनीकरण (Renewal): फैक्ट्री लाइसेंस की समाप्ति से कम से कम 30 दिन पहले पोर्टल पर नवीनीकरण शुल्क जमा कर देना चाहिए। उद्यमी चाहे तो एकमुश्त 5 या 10 वर्षों का शुल्क देकर दीर्घकालिक नवीनीकरण करा सकता है।
  • वार्षिक रिटर्न (Annual Return - Form 21/22): प्रत्येक कैलेंडर वर्ष समाप्त होने के बाद 15 फरवरी से पूर्व कारखाना प्रबंधक को पिछले वर्ष में नियोजित कुल कामगारों, काम के कुल घंटों, दुर्घटनाओं (Accidents) और दी गई छुट्टियों का वार्षिक सांख्यिकी रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करना अनिवार्य है।

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❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q. क्या केवल 5 या 8 मजदूरों वाले छोटे कारखाने को भी फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ता है?

A. नहीं। कारखाना अधिनियम की धारा 2(m) के तहत यदि मजदूरों की संख्या 10 से कम है (बिजली का उपयोग होने पर भी), तो वह 'फैक्ट्री' के दायरे में नहीं आता। ऐसे छोटे उद्योगों को फैक्ट्री लाइसेंस के स्थान पर केवल श्रम विभाग का 'शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट पंजीकरण' और स्थानीय निकाय का 'ट्रेड लाइसेंस' लेना होता है।

Q. यदि कारखाने में कोई गंभीर दुर्घटना या मृत्यु हो जाए तो क्या नियम हैं?

A. यदि कारखाने में किसी दुर्घटना से किसी कामगार की मृत्यु हो जाती है या वह 48 घंटे से अधिक काम करने में असमर्थ हो जाता है, तो कारखाना प्रबंधक को दुर्घटना के 24 घंटे के भीतर मुख्य कारखाना निरीक्षक (CIF), स्थानीय पुलिस और डीएम को निर्धारित फॉर्म पर 'दुर्घटना की तत्काल लिखित सूचना (Notice of Accident)' देना कानूनन बाध्यकारी है।

Q. क्या फैक्ट्री का ऑक्युपायर (Occupier) किसी किराएदार या कर्मचारी को बनाया जा सकता है?

A. नहीं। कारखाना अधिनियम की धारा 2(n) के अनुसार, किसी साझेदारी फर्म में केवल उसका पार्टनर और किसी कंपनी के मामले में केवल उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कोई पूर्णकालिक निदेशक (Director) ही ऑक्युपायर बन सकता है। किसी वेतनभोगी जनरल मैनेजर या सुपरवाइजर को ऑक्युपायर बनाकर मालिक अपनी कानूनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकता।

Q. क्या फैक्ट्री लाइसेंस (Factory License / कारखाना अनुज्ञप्ति) कैसे लें को डिजिलॉकर (DigiLocker) में रखना कानूनी रूप से मान्य है?

A. हाँ, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और आईटी नियम 2016 के नियम 9A के तहत डिजिलॉकर में उपलब्ध डिजिटल दस्तावेज को मूल भौतिक कागजात के बराबर 100% कानूनी मान्यता प्राप्त है।

Q. इस प्रमाण पत्र / कार्ड की आधिकारिक वैधता (Validity) कितने समय की होती है?

A. अधिकांश सरकारी पहचान और सिविल प्रमाण पत्र (जैसे आधार, जन्म, जाति, निवास) आजीवन (Lifetime) मान्य होते हैं, जबकि आय प्रमाण पत्र सामान्यतः 3 वर्ष और ईडब्ल्यूएस 1 वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होता है।