1. कारखाना अधिनियम 1948: फैक्ट्री की विधिक परिभाषा (धारा 2(m)) {#1-फैक्ट्री-की-परिभाषा}
कानून की धारा 2(m) के अनुसार किसी भी परिसर को 'कारखाना (Factory)' तब माना जाता है जब:
- वहां कोई 'विनिर्माण प्रक्रिया (Manufacturing Process)' चल रही हो (जैसे सामान बनाना, काटना, असेंबल करना, रिपेयरिंग, छपाई, तेल निकालना, या पैकेजिंग करना)।
- बिजली का उपयोग होने पर: पिछले 12 महीनों के किसी भी दिन 10 या अधिक कामगार नियोजित रहे हों।
- बिजली का उपयोग न होने पर: पिछले 12 महीनों के किसी भी दिन 20 या अधिक कामगार नियोजित रहे हों।
- अपवाद: होटल, रेस्टोरेंट, खान (Mines), और रेलवे रनिंग शेड को इस कानून से अलग रखा गया है क्योंकि उनके अपने अलग केंद्रीय अधिनियम हैं।
2. फैक्ट्री लाइसेंस के 2 प्रमुख चरण: नक्शा अनुमोदन बनाम लाइसेंस स्वीकृति {#2-दो-प्रमुख-चरण}
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graph TD
A[नया कारखाना शेड स्थापित करने की योजना] --> B[चरण 1: Form 1 पर साइट प्लान व मशीनरी ले-आउट अनुमोदन अर्जी]
B --> C[CIF द्वारा प्रकाश, वेंटिलेशन व निकास द्वारों की तकनीकी जांच]
C --> D[मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा स्वीकृत बिल्डिंग प्लान अप्रूवल जारी]
D --> E[शेड निर्माण व मशीनरी स्थापना का भौतिक कार्य पूर्ण होना]
E --> F[चरण 2: Form 2 पर फैक्ट्री लाइसेंस पंजीकरण व फीस भुगतान]
F --> G[फैक्ट्री इंस्पेक्टर द्वारा स्थलीय सुरक्षा निरीक्षण व रिपोर्ट]
G --> H[10 वर्ष तक हेतु डिजिटल Factory License Form 4 जारी]
```
- साइट प्लान अप्रूवल (Section 6): कारखाना बनाने से पहले यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रत्येक कामगार को काम करने हेतु न्यूनतम 500 क्यूबिक फीट (लगभग 14.2 क्यूबिक मीटर) का खुला स्थान मिले, सीढ़ियां पर्याप्त चौड़ी हों और आपात स्थिति में 2 मिनट के भीतर सभी कामगार बाहर निकल सकें।
- फैक्ट्री लाइसेंस (Section 7): जब कारखाना वास्तव में चालू होने की स्थिति में आ जाता है, तब ऑक्युपायर (मालिक) को लाइसेंस जारी किया जाता है।
3. अनिवार्य स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याणकारी प्रावधान (Health & Welfare) {#3-सुरक्षा-व-कल्याण-मानक}
लाइसेंसिंग अधिकारी यह जांचता है कि कारखाने में श्रमिकों हेतु निम्नलिखित वैधानिक सुविधाएं मौजूद हैं या नहीं:
- पीने का स्वच्छ ठंडा पानी (Drinking Water - Section 18): प्रत्येक 250 से अधिक कामगारों पर वाटर कूलर।
- शौचालय व मूत्रालय (Latrines & Urinals - Section 19): पुरुष और महिला कामगारों के लिए अलग-अलग बंद, स्वच्छ और पर्याप्त संख्या में शौचालय।
- प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box - Section 45): प्रत्येक 150 कामगारों पर प्राथमिक उपचार पेटी जिसमें स्टेरलाइज्ड पट्टियां, दवाएं और प्रशिक्षित प्राथमिक उपचारकर्ता मौजूद हो।
- कैंटीन (Canteen - Section 46): जिस कारखाने में 250 से अधिक कामगार हों, वहां नियोक्ता द्वारा गैर-लाभकारी आधार पर रियायती भोजन कैंटीन चलाना अनिवार्य है।
- शिशुगृह (Crèche - Section 48): जिस कारखाने में 30 से अधिक महिला कामगार हों, वहां 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखरेख हेतु आया (Aaya) और खिलौनों से युक्त क्रेच अनिवार्य है।
- सुरक्षा अधिकारी (Safety Officer - Section 40B): 1,000 या अधिक कामगारों (अथवा खतरनाक प्रक्रियाओं में 500 कामगारों) वाले कारखाने में पूर्णकालिक प्रमाणित सुरक्षा अधिकारी।
4. अनिवार्य दस्तावेज चेकलिस्ट (Document Checklist) {#4-आवश्यक-दस्तावेज}
आवेदन के समय अपलोड करने हेतु आवश्यक तकनीकी फाइलें:
- कारखाने का अनुमोदित बिल्डिंग नक्शा (Approved Site & Building Plan Copy)।
- मशीनरी ले-आउट प्लान (Machinery Layout Drawing): सभी मोटरों के हॉर्सपावर (HP) और स्थिति का ब्यौरा।
- जमीन का स्वामित्व दस्तावेज: बैनामा, लीज डीड अथवा औद्योगिक प्राधिकरण आवंटन पत्र।
- भागीदारी विलेख (Partnership Deed) अथवा कंपनी का मेमोरेंडम (MOA/AOA)।
- अधिभोगी (Occupier) और प्रबंधक (Manager) का नियुक्ति पत्र और आईडी प्रूफ।
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वैध अनापत्ति (Pollution Board CTE / CTO)।
- मुख्य अग्निशमन अधिकारी (CFO) द्वारा जारी फायर सेफ्टी एनओसी (Fire NOC)।
- खतरनाक प्रक्रियाओं की सामग्री सुरक्षा डेटा शीट (MSDS): यदि रासायनिक या ज्वलनशील सामग्री का उपयोग होता है।
5. श्रम पोर्टल पर ऑनलाइन फैक्ट्री लाइसेंस आवेदन की चरणबद्ध प्रक्रिया {#5-ऑनलाइन-आवेदन-प्रक्रिया}
- सिंगल विंडो पोर्टल पर जाएं: अपने राज्य के श्रम या उद्योग पोर्टल (जैसे उत्तर प्रदेश में niveshmitra.up.gov.in, महाराष्ट्र में dish.maharashtra.gov.in, तमिलनाडु में tnsimba.tn.gov.in) पर जाएं।
- सेवा चयन: 'Department of Factories' के अंतर्गत 'Application for Registration and Grant of Factory License (Form 2)' चुनें।
- विवरण भरें:
- कारखाने का पूरा नाम और सटीक पिनकोड सहित पता।
- अधिभोगी (Occupier - जो कंपनी का पूर्ण स्वामित्व/नियंत्रण रखता है) का नाम।
- कारखाना प्रबंधक (Factory Manager) का नाम और आवासीय पता।
- विनिर्माण प्रक्रिया का प्रकार (जैसे टेक्सटाइल, मेटल कास्टिंग, ऑटो कंपोनेंट्स)।
- कुल स्थापित विद्युत शक्ति (Total Connected Load in Horsepower - HP)।
- साल के किसी भी दिन काम पर रखे जाने वाले अधिकतम श्रमिकों की संख्या (Maximum Workers on any day)।
- दस्तावेज अपलोड करें: सभी अनिवार्य एनओसी और नक्शे पीडीएफ में अपलोड करें।
- ट्रेजरी चालान भुगतान: पोर्टल द्वारा गणना किए गए सरकारी शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
- निरीक्षण व लाइसेंस जारी: संयुक्त/उप-निदेशक कारखाना द्वारा स्थलीय जांच रिपोर्ट के बाद डिजिटल हस्ताक्षरित Form 4 (कारखाना अनुज्ञप्ति) डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाता है।
6. हॉर्सपावर (HP) और कामगारों की संख्या के आधार पर सरकारी फीस का गणित {#6-फीस-संरचना}
फैक्ट्री लाइसेंस का वार्षिक सरकारी शुल्क एक द्वि-आयामी मैट्रिक्स (2D Fee Matrix) द्वारा तय होता है:
- श्रमिकों की संख्या का स्लैब: 10 से 20, 21 से 50, 51 से 100, 101 से 250, 251 से 500, 1000+ कामगार।
- विद्युत शक्ति (HP) का स्लैब: शून्य HP, 10 HP तक, 50 HP तक, 100 HP तक, 500 HP तक, 1000+ HP।
- उदाहरण: यदि किसी कारखाने में 50 श्रमिक और 50 एचपी लोड है, तो वार्षिक शुल्क सामान्यतः ₹2,000 से ₹5,000 होता है; जबकि 1,000 श्रमिक और 1,000 एचपी पर यह शुल्क ₹25,000 से ₹50,000 प्रति वर्ष तक पहुंच जाता है।
7. वार्षिक रिटर्न (Form 21) और लाइसेंस नवीनीकरण नियम {#7-वार्षिक-रिटर्न-नवीनीकरण}
- लाइसेंस नवीनीकरण (Renewal): फैक्ट्री लाइसेंस की समाप्ति से कम से कम 30 दिन पहले पोर्टल पर नवीनीकरण शुल्क जमा कर देना चाहिए। उद्यमी चाहे तो एकमुश्त 5 या 10 वर्षों का शुल्क देकर दीर्घकालिक नवीनीकरण करा सकता है।
- वार्षिक रिटर्न (Annual Return - Form 21/22): प्रत्येक कैलेंडर वर्ष समाप्त होने के बाद 15 फरवरी से पूर्व कारखाना प्रबंधक को पिछले वर्ष में नियोजित कुल कामगारों, काम के कुल घंटों, दुर्घटनाओं (Accidents) और दी गई छुट्टियों का वार्षिक सांख्यिकी रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करना अनिवार्य है।
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